राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पात्रता व आवेदन की स्थिति

सरकार द्वारा हर साल कई तरह की योजनाओं को शुरू किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार की यही कोशिश रहती है की राज्य के नागरिक उन योजनाओं का लाभ ले सकें। राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से गरीब नागरिकों के लिए कई योजनाओं को संचालित किया जाता है। ऐसे ही कई कल्याणकारी योजनाओं में से एक योजना को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) के नाम से जाना जाता है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana
Rashtriya Parivarik Labh Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार की Rashtriya Parivarik Labh Yojana भी गरीबों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन फॉर्म को भरना होगा। पात्र आवेदक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) क्या है ? और इस योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पात्रता व आवेदन की स्थिति से जुडी सभी जानकारियों के बारे में विस्तार से।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 क्या है ?

उत्तर-प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य की गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया है। Rashtriy Pariwarik Labh Yojana को साल 2016 में शुरू किया गया था। योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे सभी पात्र गरीब परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया या कमाने वाले व्यक्ति को खो दिया हो।

यूपी राज्य के गरीब परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मौत हो जाने पर उस परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देने हेतु राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया गया है जिसमे पात्र गरीब परिवार को 30 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के माध्यम से शुरुआती दौर में पात्र उम्मीदवारों को 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि में बढ़ोतरी की गयी है।

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Key Highlights of Rashtriya Pariwarik Labh Yojana 2022-23

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
योजना से सम्बंधित राज्य उत्तर-प्रदेश
लाभार्थी राज्य के गरीब नागरिक
योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 30 हजार रुपए
सम्बंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
योजना की शुरुआत 2016
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ,समाज कल्याण विभाग पता कल्याण भवन प्राग नारायण रोड,
लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)
समाज कल्याण विभाग ईमेल आईडी director[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]in
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in
Rashtriya Parivarik Labh Yojana

UP (NFBS) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम का उद्देश्य

NATIONAL FAMILY BENEFICIARY SCHEME (NFBS) को राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हम सभी जानते हैं की किसी भी परिवार के लिए आर्थिक मजबूती का होना कितना आवश्यक है। गरीब परिवार के लिए आर्थिक संकट तब ज्यादा बढ़ जाता है जब परिवार के मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है।

ऐसे में परिवार को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। इन्हीं समस्या को ध्यान में रखते हुए यूपी राज्य द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम को शुरू किया गया ताकि ऐसे परिवारों को योजना के माध्यम से जीवन यापन करने हेतु वित्तीय सहायता दी जा सके।

Up पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवश्यक पात्रता (Eligibility Criteria for nfbs.upscdc.gov.in)

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको योजना की पात्रता श्रेणी में आना होगा। यदि आप इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं तभी आप इस योजना में मिलने वाली सेवा का लाभ ले सकेंगे। nfbs National family benefit scheme up में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होना चाहिए –

  • उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र माने जायेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे गरीब परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी हो पात्र माने जायेंगे।
  • गरीब या वित्तीय रूप से कमजोर परिवार ही योजना में पात्र माने जायेंगे।
  • यदि परिवार में मुखिया के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार भी इस योजना में आवेदन के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे। योजना के माध्यम से केवल गरीब परिवार के मुखिया की मौत पर ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • Up पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से उन गरीब परिवार को ही लाभ दिया जायेगा जिनके मुखिया की मृत्यु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक है और उनकी मौत हो चुकी है। यदि मृत मुखिया 18 से कम या 60 से अधिक आयु का होगा तो ऐसे मुखिया के परिवार पात्र नहीं होंगे।
  • इस योजना में शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 56 हजार रूपये से कम और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 46 हजार से कम है पात्र माने जायेंगे।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक में अकाउंट होना जरुरी है क्यूंकि इस योजना द्वारा दी जाने वाली धनराशि आपके खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम हेतु जरुरी दस्तावेज (important documents for National family benefit scheme)

उत्तर प्रदेश की गरीब नागरिकों के कल्याण के लिए चलायी जा रही पारिवारिक लाभ योजना (family benefits scheme up) में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो की इस प्रकार से हैं –

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक अकाउंट नंबर
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. मोबाइल नंबर
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  8. मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  9. वोटर आईडी या कोई दूसरा पहचान पत्र

up edistrict portal, रजिस्ट्रेशन- लॉगिन

UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? (NFBS online apply process)

  1. सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ,समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर विजिट करना होगा।
  2. जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचते हैं आपको इसके मुख्य पेज पर ही नया पंजीकरण नए आवेदन करने हेतु लिंक दिखाई देगा।
  3. इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र दिखाई देगा।
  4. अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गयी जानकारियों; जैसे -जिला ,क्षेत्र (शहरी ,ग्रामीण) ,आवेदक का विवरण (नाम ,पिता ,पति का नाम ,लिंग ,मोबाइल नंबर) आदि को भरना है।
  5. उपरोक्त विवरणों को भरने के बाद अब आपको बैंक खाते का विवरण भरना होगा ;जैसे –
    • बैंक का नाम
    • बैंक शाखा का नाम ,
    • ifsc कोड
    • बैंक के पासबुक की फोटो
    • बसाहट बैंक संख्या
  6. बैंक का विवरण भर लेने के बाद अब आपको मृतक व्यक्ति का विवरण भरना होगा ;जैसे
    • मृतक का नाम
    • मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या
    • मृत्यु की तिथि
    • मृतक की आयु
    • आवेदक का मृतक से सम्बन्ध आदि।
  7. अपने सिग्नेचर अपलोड करें और मृतक व्याकृ की आयु से जुड़ा कोई प्रमाणपत्र (जैसे -आधार कार्ड , वोटर आईडी) हो तो उसका चयन करें।
  8. सभी जकरियों को भर लेने के बाद अब आपको कैप्चा कोड को खली बॉक्स में टाइप करना है।
  9. इसके बाद वेरीफाई के नीचे दिए गए घोषणा पत्र पर टिक मार्क करें।
  10. अब आपका पारिवारिक लाभ योजना उत्तर-प्रदेश हेतु आवेदन पूरा हो जायेगा।

नोट – ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक व्यक्ति को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और इसके साथ अटैच प्रमाणपत्रों की कॉपी को उप-जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

यूपी पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन की स्थिति कैसे देखें ?

आप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म को नीचे दी गयी प्रक्रिया के माध्यम से भर सकते हैं। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में आवेदन के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें –

  1. राज्य के गरीब नागरिको को आवेदन करने के लिए सबसे पहले NFBS यानी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा। (लिंक पर क्लिक पर आप सीधे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं )
  2. जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं आपके सामने वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खुल कर आ जायेगा जहाँ आपको कई सारे विकल्प देखने को मिल जायेंगे।
  3. अब आपको यहाँ से पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन पत्र की स्थिति वाले लिंक /विकल्प पर क्लिक करना है।
  4. जैसे ही आप इसपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल कर आ जायेगा।
  5. यहाँ आपको अपने जिले और रजिस्ट्रर नंबर /अकाउंट नंबर को भरना होगा। और आगे दिए search के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  6. सर्च पर क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको आपके आवेदन पत्र की स्थिति (NFBS application form status) की जानकारी मिल जाएगी।

Important Links

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने हेतु यहाँ क्लिक करें
आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश पीडीएफ के लिए यहाँ क्लिक करें
एसडीएम /समाज कल्याणद अधिकारी लॉगिन हेतु यहाँ क्लिक करें
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें
पारिवारिक लाभ योजना आवेदन स्थिति चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करें
पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों की जिलेवार विवरण 2022 -23 देखने हेतु यहाँ क्लिक करें
अपनी समस्या के लिए संपर्क हेतु यहाँ क्लिक करें

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित अकसर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)-

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?

उत्तर-प्रदेश राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से ऐसे गरीब परिवार को लाभ दिया जाता है जिसके मुखिया की मृत्यु हो चुकी हो।

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम किसके द्वारा शुरू की गयी है ?

Rashtriya Parivarik Labh Yojana को यूपी राज्य द्वारा शुरू किया गया है।

national family benefit scheme के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए की धनराशि दी जाती है ?

National Family Benefit Scheme के तहत पात्र लाभार्थियों को 30,000 रूपये/ परिवार प्रदान किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की पारिवारिक लाभ योजना के तहत किन -किन व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है ?

up National Family Benefit Scheme के तहत राज्य के गरीब परिवाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा बशर्ते उस परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी हो और उसकी आयु 18 से 60 के बीच रही हो। ऐसे परिवार ही योजना के लिए पात्र माने जायेंगे।

फैमिली बेनिफिट स्कीम यानी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?

family benefit scheme up की official website nfbs.upsdc.gov.in है।

उत्तर -प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन कैसे करें ?

आप ऑनलाइन राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको national family benefit scheme समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

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