कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके चरित्र का एक प्रमाण है। चरित्र प्रमाण पत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति का पहले किसी भी जगह कोई भी बुरा बर्ताव या बुरा रिकॉर्ड न रहा हो
यह पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र तब बनवाया जाता है जब आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए या स्कूल व कॉलेज में एडमिशन के समय इसे माँगा जाता है।
पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 12 महीने तक होती है जिसके बाद आपको इसे दोबारा इशू करना जरुरी होता है। आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा 50 रुपये में इसका आवेदन कर सकते है।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात आपके चरित्र का प्रमाण साबित हो जाता है की आप कोई भी गैर काम या अपराध में शामिल नहीं है।
पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाना है।
पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र से मिलने वाले लाभ, इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑफलाइन आवेदन कैसे करें आदि के बारे में बताने जा रहे है आप आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।