राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत जी ने कम आय वाले परिवारों के गरीब छात्रों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति शुरू की थी। इस योजना के तहत, छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इस योजना में, प्रति वर्ष 10 महीने के लिए 500 रुपए मासिक छात्रवृत्ति, कुल 5000 रुपए सालाना, दी जाती है।

किसे मिलेगी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति

उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को 5 साल तक यह स्कॉलरशिप मिलेगी। यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे केवल अब तक की प्राप्त स्कॉलरशिप ही मिलेगी। 12वीं पास राजस्थान के छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभ उठाने के लिए छात्रों को निर्धारित अंतिम तारीख से पहले आवेदन करना होगा। आवेदन hte.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन भरे जा सकते हैं, जिससे छात्र आसानी से और कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं।

इस योजना से न केवल गरीब छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिल रही है, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। यह योजना शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को पार करने में मदद कर रही है, ताकि हर बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और उन्हें भविष्य में नौकरी की तलाश में अधिक मेहनत न करनी पड़े।

राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म
राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म
योजना नाम उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना
राज्यराजस्थान
के द्वाराराजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री
पात्र कौन होंगे12वी कक्षा को पास करने वाले छात्र एवं छात्राएं
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार के बच्चों
योजना का उद्देश्यकमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को सहायता छात्रवृति प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन माध्यम
छात्रवृति धनराशि5000 रूपये
योजना प्रारम्भ तिथि
अंतिम तिथि
योजना का प्रकारराज्य की सरकारी योजना
ऑफिसियल वेबसाइटhte.rajasthan.gov.in

उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना हेतु पात्रता

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अगर आप भी राजस्थान राज्य के छात्र है और आवेदन फॉर्म भरने की पात्रता व योग्यता जानना चाहते है तो आप नीचे दिए निर्देशों को पूरा पढ़े। जिससे आप भी योजना से मिलने वाली स्कॉलरशिप प्रदान कर सकते है।

  1. आवेदक को राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है।
  2. छात्र अगर पहले से किसी अन्य छात्रवृति का लाभ उठा रहे हैं, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  3. 2वीं कक्षा में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है।
  4. छात्र के पास भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक होना चाहिए।
  5. सामान्य और अनुसूचित वर्ग के लिए परिवार की वार्षिक आय 2,05,000 रुपये से कम, और पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 1,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  6. छात्र का किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता होना जरूरी है ताकि छात्रवृति राशि सीधे उसके खाते में ट्रांसफर की जा सके।

यह भी जानें: राजस्थान RTE ऑनलाइन आवेदन फॉर्म @rajpsp.nic.in

योजना का उद्देश्य क्या है?

राजस्थान सरकार ने गरीब परिवारों और पिछड़े वर्गों जैसे SC/ST/OBC के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, जो छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें अब 5 वर्षों तक वार्षिक 5000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति की मदद से, छात्र और छात्राएं दोनों ही अपनी शिक्षा में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

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यह योजना बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करेगी और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके भविष्य को सुनिश्चित करेगी। सरकार इस पहल के जरिए बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि वे देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।

राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

उच्च शिक्षा छात्रवृति से मिलने वाले लाभ

योजना से मिलने वाले कई लाभ और सुविधाओं का वर्णन हम अपने आर्टिकल में करने जा रहे है जिसे आप ध्यान से पढ़ सकते है और इसका आवेदन करके योजना के लाभार्थी बन सकते है। लाभ इस प्रकार से है

  • छात्रवृति योजना में छात्र को 500 रुपये प्रति महीने दिए जायेंगे, जिसमें दस महीने तक यह धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँच जाएगी।
  • जो छात्र High Education Instituate में पढाई करेंगे उन्हें 5 वर्ष तक इस स्कॉलरशिप मिलती रहेगी।
  • लाभार्थी की आयु 17 या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • सालाना 5000 रुपये गरीब परिवार वाले लाभार्थी छात्र को दिए जायेंगे।
  • वह अपनी शिक्षा हेतु अपना खर्च खुद उठा पाएंगे और स्वयं आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
  • दिव्यांग छात्रों को इस योजना में सरकार द्वारा प्रति महीने 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह धनराशि केवल दस महीने तक दी जाएगी; अर्थात साल भर में दस हजार रुपये दिए जायेंगे। परन्तु इसके लिए दिव्यांग छात्र को MEDICAL BOARD से अपना 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी देना होगा।

आवेदन फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदक का पहचान पत्र आधार कार्ड अनिवार्य 10वी व 12वी की पासिंग मार्कशीट
बैंक खाता नंबर,
IFSC CODE
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आवेदक की पास पोर्ट साइज फोटो
बैंक पास बुक इनकम प्रमाण पत्र भामाशाह कार्ड अथवा जन आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र संकल्प पत्र
(जिसमे यह लिखा किसी भी अन्य योजना से
छात्रवृति नहीं ले रहा हो )
बैंक खाते का IFSC CODEविकलांग प्रमाण पत्र

उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे द्वारा दिए स्टेप्स को फॉलो करना है। जिसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से ऑनलाइन मोड द्वारा भर जायेगा।

  • सबसे पहले राजस्थान राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज खुल जायेगा।UCCH-SIKSHA-CHATRVRITI-ONLINE-AWEDAN-KAREIN
  • यहां पर आप ऑनलाइन स्कालरशिप में क्लिक करें।PROCESS-TO-FILL-ONLINE-FORM-OF-RAJASTHAN-CM-SCHOLARSHIP-FORM
  • जहां आपको स्कालरशिप पोर्टल में जाकर लॉगिन करना है।RAJ-CHATRVRITI-AWEDAN-KESE-KAREIN
  • लॉगिन करने के लिए आपको SSOID (सिंगल साइन ऑन) या यूजरनाम भरना है, इसके बाद आप सही पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड को भरें और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें।

    LOGIN-PROCESS-CM-SCHOLARSHIP-FORM
  • अब आपके सामने उच्च शिक्षा छात्रवृति का फॉर्म खुल जायेगा। फॉर्म के अंदर आपको सभी जानकारी जैसे: अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना स्थायी पता, वर्तमान पता, बैंक की सभी डिटेल्स, और अंत में फीस का भुगतान आदि को सही से भरना है गलत जानकारी भरने पर फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  • पूछी गयी सभी जानकारी भरने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस यही पूरी हो जाएगी।

यदि आप का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आपको पहले रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। आप चार तरीकों से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है जो की इस प्रकार से है:

  1. जन आधार(जो की राजस्थान राज्य के रहने वाले हो): इसमें आपको अपनी जान आधार ID या एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना है।
  2. भामाशाह (राजस्थान राज्य के रहने वाले): इसमें आपको अपनी भामाशाह ID नंबर दर्ज करना है।
  3. फेसबुक: आप अपना ईमेल ID या फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के आप इसे लॉगिन कर सकते है।
  4. गूगल : गूगल के अनुसार आप अपना गूगल अकाउंट क्रिएट कर के उसे SIGN IN कर सकते है। HIGHER-EDUCATION-SCHOLARSHIP-REGISTRATION-OPTION

How to Use Mparivahan App

मुख्यमंत्री हायर एजुकेशन स्कालरशिप स्कीम ऑफलाइन प्रक्रिया

ऑफलाइन माध्यम से अप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जिसके बाद आप इस योजना के पात्र एवं लाभार्थी समझे जाएंगे ।

  • राजस्थान राज्य की ऑफिसियल वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर जाए।
  • इसके बाद आवेदक को आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है।
  • जिसके बाद वह फॉर्म का प्रिंट निकल दें।
  • अब आप फॉर्म में पूछी सभी जानकारी जैसे: छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, स्थायी निवास का पता, आधार कार्ड नंबर, मूलनिवास पता, जान आधार नंबर, उत्तीण होने का वर्ष, बैंक खाता विवरण आदि को अच्छे से भर लें एवं सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करके लगा दें, अब फॉर्म को अपने स्कूल के शिक्षक या प्रधानाचार्य के पास जमा करा दें।
  • अब आपकी ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी; फॉर्म ACCEPT होने के बाद आप छात्रवृति का लाभ ले सकेंगे। ध्यान रखे फॉर्म आपको आखिरी डेट से पहले जमा करना है।

महत्वपूर्ण जानकारी पढ़े और यहां से डाउनलोड करें

इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट डाउनलोडयहाँ से डाउनलोड करें
अन्य छात्रवृति लाभ न लेने का शपथ पत्र
(affidavit regarding not availing other scholarship)
यहाँ से डाउनलोड करें
ऑफलाइन स्कालरशिप रूल्सपढ़ने के लिए क्लिक करें
ऑफलाइन स्कालरशिप आवेदन पत्रपढ़ने के लिए क्लिक करें
सम्बंधित जानकारी पूछने हेतु हेल्पलाइन नंबर व ईमेल ID

आवेदक को राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी के बारे में कोई समस्या अथवा कोई जानकारी के बारे में जानना होगा, तो वह दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानियों को बता सकते है। या दर्शायी गयी ईमेल ID में ईमेल भेज सकते है। इसके अलावा फॉर्म सम्बंधित जानकारी के लिए छात्र अपने स्कूल के शिक्षक या प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते है।

हेल्पलाइन नंबर 01412706106
ईमेल IDdce.egov@gmail.com

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना से सम्बंधित प्रश्न उत्तर

क्या इस छात्रवृति योजना का लाभ अन्य राज्य के छात्र ले सकते है?
जी नहीं, छात्रवृति योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के गरीब व पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति के बच्चे ले सकते है। जिसमें कुछ शर्तों के अनुसार ही योजना के लाभार्थी हो सकते है।

राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना की एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि क्या है?
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना की एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि — तय की गयी है। आवेदक को अंतिम तारीख से पहले फॉर्म को जमा करना पड़ेगा।

उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत छात्र को कितने रुपए की छात्रवृति धनराशि दी जाएगी
योजना के अंतर्गत छात्र को 5000 रुपए की छात्रवृति दी जाएगी जो की साल में 10 महीने तक लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी

विकलांग छात्रों के लिए कितनी छात्रवृति राशि सरकार द्वारा जाएगी?
विकलांग छात्रों को प्रति महीने 1000 रुपये की धनराशि दस महीने तक बैंक खाते में दी जाएगी परन्तु इसके लिए विकलांग छात्रों को अपने 40% विकलांग होने का प्रमाण पत्र भी जमा करवाना अनिवार्य है तभी वह इसके पात्र बन सकते है।

CM हायर एजुकेशन स्कालरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राज्य में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चे जिन्हें आगे की पढाई को जारी रखना है, लेकिन वह परिवार की आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा सही ढंग से नहीं ले पा रहे है उनको छात्रवृति प्रदान करके आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना ही सरकार का लक्ष्य है।

क्या छात्रवृति एप्लीकेशन फॉर्म को 10वी क्लास के छात्र भर सकते है?
नहीं, उच्च शिक्षा छात्रवृति एप्लीकेशन फॉर्म को 12वी पास छात्र ही भर सकते है।

योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है?
छात्र का राजस्थान मध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से बारवी में 60% से पास होना जरुरी है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में छात्र का नाम 1000 विद्यार्थियों की सूची में आना चाहिए।

यदि आपको हमारे द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना की जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है या इससे सम्बंधित कोई भी सवाल या समस्या का हल आप जानना चाहते है तो आप हमें मैसेज बॉक्स में पूछ सकते है हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश अवश्य करेंगे।

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