आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने से जुडी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इसके लिए राज्य के वह नागरिक जो राजस्थान के निवासी है। परन्तु उनके पास उनका डोमिसाइल या बोनाफाइड प्रमाण पत्र नहीं है और वह अपने राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी बहुत से योजनाओं में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनके पास उनका मूल निवास प्रमाण पत्र उनके राज्य की पहचान करवाने के लिए होना आवश्यक है।
जिसके उपयोग से ही व्यक्ति अपने किसी भी सरकारी कार्यों को करने, छात्रवृत्ति, स्कूल व कॉलेज में दाखिले और नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
domicile certificate rajasthan के लिए राज्य के नागरिक किस प्रकार आवेदन कर सकेंगे और इससे उन्हें क्या लाभ प्राप्त होगा व किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी यह जानने के लिए आवदेक लेख को पूरा अवश्य पढ़ें। यदि आप अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।
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मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान आवेदन
जैसा की आप सब जानते ही होंगे की हर राज्य में नागरिकों (फिर चाहे वह किसी भी वर्ग से हों) के पास उनका मूल निवास प्रमाण पत्र होना कितना आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जिससे यह प्रमाणित होता है की आप उस राज्य में कितने सालों से निवास कर रहें है और आपको उसकी नागरिकता प्राप्त है।
मूल निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से ही आप अपने राज्य में संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे साथ ही बहुत से महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को बनवाने आदि के कार्यों में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है।
जिसे देखते हुए सरकार द्वारा नागरिकों को Domicile Certificate बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।
Rajasthan Domicile Certificate : Details
आर्टिकल | राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | नागरिकों को उनके राज्य की नागरिकता प्रदान करना हेतु निवास प्रमाण पत्र जारी करना |
आधिकारिक वेबसाइट | jaipur.rajasthan.gov.in |
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ
मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले नागरिकों को ही सरकार द्वारा जारी बहुत सी सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सेकगा, इसके लिए जो आवेदक अपने प्रमाण पत्र द्वारा मिलने वाले लाभ के जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह इसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- राजस्थान के नागरिक मूल निवास प्रमाण पत्र का उपयोग अपनी नागरिकता के पहचान के तौर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रतियेक प्रकार की योजनाओं में लाभ लेने के लिए कर सकेंगे।
- निवास प्रमाण पत्र होने से ही आवेदकों को अपने राज्य में दी जा रही छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है।
- आवेदक अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए अब कही से भी और कभी भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकेंगे।
- निवास प्रमाण पत्र का उपयोग आवेदक सरकारी नौकरी में आवेदन, लाइसेंस बनवाने व विद्यालयों व कॉलेज में एडमिशन के लिए भी कर सकते हैं।
- बहुत से सरकारी दस्तावेजों को बनवाने के लिए भी व्यक्ति को मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
Rajasthan Mool Niwas certificate हेतु पात्रता
राज्य के आवेदकों को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवाने हेतु आवेदन के लिए इन पात्रताओं की जानकारी होनी आवश्यक, जो कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक जो राजस्थान में कम से कम 10 वर्षों से निवास कर रहें हैं, वह सभी राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए राज्य के सभी जाति, वर्ग व धर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- नाबालिग (Minors) के मामले में निवास प्रमाण पत्र माता-पिता के प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी किया जाता है।
- यदि आवेदक महिला किसी अन्य राज्य की निवासी हैं और वह राजस्थान के किसी मूल निवासी व्यक्ति से विवाह करती हैं तो ही वह आवेदन के पात्र मानी जाएँगी।
Domicile Certificate बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
राज्य के जो भी आवेदक अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास आवेदन कर लिए सभी दस्तावेज होने आवश्यक है, जिसकी जानकारी वह यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
1. आवेदक का आधार कार्ड | 5. पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी |
2. वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी | 6. जन्म प्रमाण पत्र |
3. राशन कार्ड की फोटोकॉपी | 7. राज्य का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र |
4. लड़की विवाहित है, तो उसके पति का निवास प्रमाण पत्र और उनका विवाह प्रमाण पत्र | 8. ग्रामीण क्षेत्र से होने पर पटवारी की रिपोर्ट होनी आवश्यक है |
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो नागरिक ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वह दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदक को सर्वप्रथम Jaipur Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको Citizen Corner पर जाकर Downloads Forms पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज में आपके सामने अलग-अलग फॉर्म्स की लिस्ट आएगी जिसमें से आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की पीडीऍफ़ पर क्लिक करना है जैसा हमने नीचे बताया है।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसे आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकलवाना होगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकरी दर्ज करके अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी।
- सारी जानकारी भर लेने के बाद आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना होगा।
- जिसके बाद दर्ज की गई सभी जानकारी की सही से जाँच कर लेने के बाद आपको अपने फॉर्म को तहसील में जाकर जमा करवा देना होगा।
- इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
- जिसके बाद आपके फॉर्म व दस्तावेजों की पूरी तरह से जाँच की जाएगी।
- सभी दस्तावेज सही होने पर 2 से 3 हफ़्तों के मध्य आपको आपका बोनाफाइड/मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
ऑफलाइन व ई मित्र केंद्र द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया
आवेदक यदि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म प्राप्त नहीं करन चाहते हैं, तो इसके लिए वह ऑफलाइन माध्यम से भी अपने निकटम तहसील से फॉर्म प्राप्त कर उसे भरकर व दस्तावेजों को जमा करके आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा आवेदक तहसील जाए बिना भी ई मित्र केंद्र द्वारा मूल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए वह दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- केंद्र द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदक को सबसे पहले अपने क्षेत्र के ई – मित्र केंद्र में जाना होगा।
- वहाँ आपको संचालन को अपना डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बताकर उन्हें सभी दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
- इसके बाद सँचालक द्वारा आपके आवेदन फॉर्म को भरकर उसमे माँगे सभी दस्तावेजों को अपलोड कर देगा।
- जिसके बाद आपको आवेदन का शुल्क जमा कर देना होगा।
- इस तरह मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
Rajasthan Mool Niwas certificate से जुड़े प्रश्न/उत्तर
देश के सभी राज्यों के नागरिकों को अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता अपने राज्य की नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए होती है, जिसका इस्तेमाल आवेदक अपने पहचान के तौर पर सरकारी योजनाओं, अपने आवश्यक दस्तावेजों को बनवाने, नौकरी व छात्रवृत्ति आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते है।
Rajasthan Domicile Certificate बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आवेदक jaipur.rajasthan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट या ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं।
जी हाँ आवेदक अपने नजदीकी तहसील या ई मित्र केंद्र में जाकर भी ओफ्लिने माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
यदि आवेदक राजस्थान से कम से कम 10 वर्षों से निवास कर रहें है, या किसी लड़की का विवाह राजस्थान के मूल निवासी से हुआ है तो वह आवेदन के पात्र होंगे।
आवेदक द्वारा किये गए आवेदन के 2 हफ्ते (15 दिन) बाद ही मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है
मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आवेदन के लिए दस्तावेजों की जानकारी लेख में प्रदान की गई है, जिसे पढ़कर आप दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
हेल्पलाइन नंबर
डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवेदन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या या जानकरी प्राप्त करने के लिए आवेदक इसके हेल्पलाइन नंबर : 0141-2204475, 0141-2201564 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है, की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।