राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब असहाय नागरिकों को लाभ पहुँचाने हेतु की गई है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत राज्य के उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है, जिनके परिवार के कमाऊ व्यक्ति/मुखिया की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके भरण पोषण हेतु कमाने वाला परिवार में कोई ना हों, ऐसे सभी परिवारों को सरकार Rashtriy Pariwaik Labh Yojana के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है,
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ? योजना के लाभ एवं विशेषताएँ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि हम आपको इस लेख के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं।
राज्य के वह सभी नागरिक जो UP नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम (NFBS) से सम्बंधित सभी जानकारी प्राप्त कर इसके लाभ हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो वह इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023
दोस्तों जैसा की आप सब जानते है, की हर वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के कमजोर नागरिकों को सहयोग प्रदान करने हेतु नई-नई योजनाओं का आरम्भ करती है, जिससे इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके ऐसी ही एक योजना का आरम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम से किया है, जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, योजना के अंतर्गत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निवास कर रहे उन सभी नागरिकों को लाभ दिया जाएगा,
जिनके परिवार में कमाऊ मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है ऐसे सभी परिवारों को UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 30000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे इनके परिवार की आर्थिक परेशानियों को कम किया जा सकेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संशोधन :- योजना के आरम्भ में लाभार्थियों को 20000 रूपये धनराशि प्रदान की जाती थी, परन्तु 2013 में योजना के अंतर्गत संशोधन किए जाने के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 30000 रूपये कर दी गयी, जिससे आवेदक परिवारों के भरण पोषण में किसी तरह की कोई कमी ना आएँ।
योजना के अंतर्गत राज्य के जो भी इच्छुक एवं पात्र नागरिक Rashtriya Pariwaik Laabh Yojana का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो वह समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
अपडेट – आगरा में एसडीएम ने लेखपालों के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया की कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवार भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे ।
UP (NFBS) Rashtriy Pariwaik Laabh Yojana : Details
यहाँ हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित कुछ तथ्यों से अवगत करा रहें है। आपको Rashtriy Pariwaik Labh Yojana से जुडी इन जानकारियों के विषय में पता होना चाहिए। देखिये नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से –
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
किनके द्वारा जारी की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों |
सहायता राशि | 30000 रूपये |
योजना के लाभार्थी | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ पहुँचाना है।
जिनके परिवार में कमाने वाले मुखिया की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार का भरण पोषण करने हेतु कोई नहीं होता, जिससे इन लोगों को जीवन यापन हेतु बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इनकी इसी परेशानी को कम करने हेतु सरकार इन्हें UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान करती है, जिससे योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि से इनकी आर्थिक समस्याओं को कम किया जा सकेगा और जीवन यापन हेतु यह अपने खुद के रोजगार शुरू कर सकेंगे या फिर मिलने वाली सहायता राशि को बचाकर भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी से जुड़े लाभ
(NFBS) के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ आवेदक नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्राप्त हो सकेगा जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी हो।
- योजना के अंतर्गत पात्र परिवार ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगे।
- इस योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रह रहे दोनों परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक परिवारों को सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग के रूप में 30000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- सरकार द्वारा यह धनराशि आवेदक परिवारों को किस्तों में ना देकर एक साथ ही प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वाली आर्थिक सहायता प्राप्त कर आवेदक परिवारों की स्थिति में सुधार आ सकेगा।
- National Family Benefit Scheme के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार को आवेदन के 45 दिनों के भीतर ही सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को दी जाने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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(NFBS) के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
(NFBS) National Family Benefit Scheme के आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए आवेदक सभी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आवेदन करें।
हमने आपको NFBS एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के विषय में सूची के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। NFBS डाक्यूमेंट्स की लिस्ट निम्न प्रकार है –
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- nfsa food ration card
- परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- बैंक की पासबुक
- यूपी निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी पात्रता
योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक को योजना से सम्बंधित सभी पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है, जिससे जुडी जानकारी वह यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- यूपी नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासियों को ही प्राप्त हो सकेगा।
- योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही योजना के आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक परिवार में यदि कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो वह योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय यदि 46,000 रुपये या इससे कम होगी तो ही वह आवेदन के पात्र होंगे।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय 56 हजार रुपये या इससे कम होनी आवश्यक है, इससे ऊपर की आय वाले परिवार योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।
- योजना के अंतर्गत यदि मृत व्यक्ति/मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी तो ही उनके परिवार को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक परिवार के पास योजना से जुड़े सभी दस्तावेज होना आवश्यक है।
- आवेदन करने हेतु आवेदक का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
(NFBS) आवेदन फॉर्म भरने से जुड़े दिशा-निर्देश
NFBS के आवेदन फॉर्म को भरने से पहले आवेदक योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
हमने आपको NFBS (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) फॉर्म भरने से संबंधित दिशा-निर्देश कुछ पॉइंट्स के जरिये बता रहें है। ये पॉइंट्स निम्न प्रकार है –
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी अंग्रेजी भाषा में भरनी होगी।
- योजना के अंतर्गत किसी भी सरकारी बैंक खाते का विवरण मान्य नहीं होगा।
- आवेदन हेतु राष्ट्रीय स्तर के बैंक खातों का ही विवरण मान्य होगा।
- तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही आवेदन फॉर्म पर मान्य किया जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में आवेदक द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही मानी जाएगी, परन्तु सत्यापन के समय यदि जानकारी गलत निकलती है तो इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होंगे।
- मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी मृतक का मृत्यु प्रमाण ही मान्य किया जाएगा।
- आवेदक को मृतक व्यक्ति की आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र केवल pdf 20 kb का ही अपलोड करना होगा।
- आवेदक लाभार्थी के फोटो, हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान केवल 20 kb का ही अपलोड करना होगा।
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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
वे पीड़ित परिवार जिनके घर के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गयी है वे सभी उम्मीदवार परिवार इस योजना का आवेदन फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते है। योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं।
हमने Rashtriy Pariwaik Labh Yojana Online Apply Process आपको कुछ आसान से स्टेप्स के जरिये बतायी है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना है।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आप विकल्प देख सकते है।
- जैसे ही आप विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने नए पेज में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी। आवेदन फॉर्म में पहले जनपद, निवास सेलेक्ट करके एक फोटो अपलोड करें। उसके बाद आपको फॉर्म में आवेदक का विवरण, बैंक खाते का विवरण, मृतक का विवरण दर्ज करना होगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –
- अब आपको माँगे गए सभी जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा जैसे – मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृतक का आयु सम्बंधित प्रमाण पत्र,आदि।
- उसके बाद आपको वेरीफाई करने के लिए दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने फॉर्म को घोषणा पत्र पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा।
- ऐसे आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उम्मीदवार ध्यान दें आनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं संलग्न वांक्षित प्रमाण पत्रों की प्रति उप-जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को दी गई प्रक्रिया को पढ़कर जान सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया हम आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बता रहें है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आवेदक को इसी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको अपना जिला और अकाउंट नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके फॉर्म की आवेदन स्थिति खुलकर आ जाएगी।
- इस प्रकार आपकी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
आवेदक जनपद वार लाभार्थियों का विवरण दी गई प्रक्रिया को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण चेक करने की प्रोसेस कुछ स्टेप्स के द्वारा बता रहें है। हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स को फॉलो करके आप जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया जान सकते है। जनपद वार लाभार्थियों का विवरण चेक करने की प्रोसेस निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाता है।
- यहाँ होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- जिसमे आपको राज्य की जिलों की सूची दिखाई देगी, आपको इनमे से अपने जिले के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –
- इसके बाद आपके सामने तहसील की सूची खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपको अपने तहसील का चयन करना होगा।
- अब आपको ब्लॉक की सूची में अपने ब्लॉक का चयन करना होगा, जिसके बाद आपके सामने पंचायत सूची खुलकर आ जाएगी।
- यहाँ आपको अपने पंचायत का चयन करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
- इस प्रकार आपकी जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन की प्रक्रिया
यहाँ हम आपको लॉगिन करने की प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- डायरेक्ट लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें।
- इसके बाद आप के सामने होम पेज खुलेगा।
- यहाँ आप को ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन के दिए गए विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप के सामने अगला इंटरफ़ेस खुलेगा।
- यहाँ आप को पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी। आप पहले अधिकारी के पद का नाम , जिले का नाम और पासवर्ड भर सकते हैं। इसके बाद आप को दिए गए कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करना होगा। इसके लिए लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इस तरह से अधिकारी लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते वह योजना के लाभ हेतु ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाकर सम्बंधित अधिकारी से योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त करना है।
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकरी को ध्यानपूर्वक भर दें।
- उसमें माँगे गए सभी सम्बंधित दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- और फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में ही जमा करवा दें।
- इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद आपके आवेदन पत्र का पूर्ण सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन के 45 दिनों के भीतर ही योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
>>> आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
(NFBS) नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है ?
(NFBS) नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहाँ जाना होगा ?
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब असहाय परिवारों को योजना के माध्यम से लाभान्वित करना है, जिससे वह परिवार जिनके परिवार में कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनके परिवार के पास जीवनयापन हेतु कमाई का कोई जरिया नहीं होता उन्हें योजना के माध्यम से लाभ पहुँचाना है।
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास उसका आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक की पास बुक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आदि दस्तावेज होना आवश्यक है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
योजना के अंतर्गत आवेदन के कितने दिन बाद सहायता राशि प्रदान की जाएगी ?
योजना के अंतर्गत आवेदक परिवार को आवेदन के 45 दिन के भीतर ही सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।
योजन के अंतर्गत आवेदन हेतु क्या पात्रता होनी चाहिए ?
योजन के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी हो और मृत व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, साथ ही यदि वह परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनकी वार्षिक आय 48000 रूपये और यदि वह शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनके परिवार की वार्षिक आय 50000 रूपये होनी आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाती है ?
लाभार्थियो को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 30 हजार रूपये आर्थिक सहायता के लिए दिए जाते है।
हेल्पलाइन नंबर
वैसे तो हमने अपने लेख के माध्यम से आपको यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सभी से सम्बंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवा दी है। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से सफलतापूर्वक यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकेंगे। परन्तु फिर भी यदि आपको योजना से जुडी अन्य जानकारी चाहिए या आपको योजना से सम्बंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप इसके टोल फ्री नंबर 18004190001 पर सम्पर्क कर अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसी ही और भी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट pmmodiyojanaye.in को बुकमार्क जरूर करें ।
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