इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें बेनामी संपत्ति की शिकायत कहां करें

क़ानूनी रूप से भारत के प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति को टैक्स देने के लिए पात्र माना गया है। 2.5 लाख रुपए से अधिक की कमाई वाले व्यक्ति या व्यवसाय को अलग अलग मापदंडों के अनुसार इनकम टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। इनकम टैक्स से जुड़े कानूनों के प्रावधानों को income tax ACT 1961 में दिया गया है।

यदि आप भारत के एक जागरूक नागरिक हैं और आपको भी लगता है की आपके आस-पास या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनकम टैक्स के दायरे में आता है लेकिन वह कर की चोरी कर रहे हैं या अपना TAX बचा रहे हैं तो आप इनकम टैक्स चोरी की शिकायत आयकर विभाग से कर सकते हैं।

इनकम टैक्स चोरी की शिकायत
tax chori ki shikayat kaise kare

आप भी बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरों की शिकायत आयकर विभाग में कर इनाम जीत सकते हैं। अब सवाल यह आता है की आप इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें ? और बेनामी संपत्ति की शिकायत कहां करें ? तो आपको इसके बारे में नीचे आर्टिकल में सम्पूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं income tax चोरी की शिकायत कहाँ और कैसे करें इसके बारे में विस्तार से। आनलाइन ठगी की शिकायत कैसे करें? यहाँ जानिए।

Complaint of Tax Evasion

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किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहां के नागरिक ईमानदारी के साथ समय पर अपना टैक्स चुकाते हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो टैक्स चोरी करते हैं जिसका सीधा असर देश के विकास कार्यों में पड़ता है। कई लोग बेनामी संम्पति बना लेते हैं ताकि वह आसानी से इनकम टैक्स देने से बच सकें जो की गैरकानूनी है।

यह जुर्म की श्रेणी में आता है। Tax Evasion पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा शिकायतों पर उचित कार्यवाही की जाती है। और इनकम विभाग द्वारा छापेमारी की जाती। ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कार्य किया जाता है।

देश में न जाने कितने ही लोग है जो टैक्स चोरी कर रहे हैं सरकार द्वारा हर किसी की जानकारी को प्राप्त कर पाना मुश्किल है। ऐसे में आम नागरिक सरकार की मदद कर सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है की उनके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स चोरी कर रहा है। आप ऐसे व्यक्तियों की शिकायत आयकर विभाग से कर अपना कर्त्तव्य निभा सकते हैं और इस कार्य के लिए इनाम भी जीत सकते हैं।

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Key Highlights of report income tax evasion

आर्टिकल का नामइनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें?
बेनामी संपत्ति की शिकायत कहां करें?
सम्बंधित विभागआयकर विभाग,भारत सरकार
income tax evasion complaint processऑनलाइन
income department (आयकर विभाग) ऑफिसियल वेबसाइटincometaxindia.gov.in
साल2023

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कौन कर सकते हैं इनकम टैक्स चोरी की शिकायत ?

यदि आपके मन में सवाल है की की कोई भी व्यक्ति income tax evasion की complaint कर सकता है तो आपको बता दें की शिकायत करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है।

आप किसी भी जाति ,लिंग,उम्र ,राज्य के है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप आसानी से किसी कर चोरी करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी आयकर विभाग को दे सकते हैं जानकारी सही होनी चाहिए। यदि आपके द्वारा की गयी शिकायत सही पायी जाती है तो आपको इसके लिए ईनाम भी दिया जायेगा।

इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें? (income tax evasion complaint )

ऑनलाइन इनकम टैक्स चोरी की शिकायत (file Income Tax evasion complaint) या बेनामी संपत्ति की शिकायत करने में आम नागरिक काफी हिचकिचाता है। यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है या जिसके पास बेनामी संपत्ति है तो आप उसकी शिकायत नीचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो कर आसानी से कर सकते हैं-

  • सबसे पहले आपको भारत सरकार की आयकर विभाग (income tax department) की ऑफिसियल वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर विजिट करना होगा।
  • जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो जायेगा। आप इस वेबसाइट पर अपनी भाषा हिंदी इंग्लिश चुन सकते हैं। (वेबसाइट में आपके दायीं हाथ की तरफ आपको ऑप्शन मिल जायेगा)
  • अपनी भाषा को चुन लेने के बाद आपको होम पेज पर ही आपको मिल जायेगा।
  • इनकम टैक्स चोरी की शिकायत के लिए आपको मीनू बार में अंतिम विकल्प फीडबैक /प्रतिक्रिया को चुन लेना है।
  • जैसे ही आप feedback यानि प्रतिक्रिया के विकल्प पर क्लीक करते हैं आपके सामने प्रतिक्रिया का नया पेज खुल जायेगा।

स्टेप -2 eportal.incomtax.gov.in पर क्लिक करें

  • इस फीडबैक /प्रतिक्रिया वाले पेज पर आपको सबसे नीचे एक eportal.incomtax.gov.in का लिंक दिखाई देगा आपको इसपर क्लिक करना है।
    इनकम टैक्स चोरी की शिकायत
  • अब आपके सामने नया पेज ओपन होगा। जहाँ आपको file complaint ,clam reward ,check status आदि ऑप्शन मिल जायेगें। complaint income tax evasion
  • आपको कर चोरी की शिकायत (income tax evasion complaint) के लिए file complaint के बटन पर क्लिक करना है।
  • जैसे ही आप file complaint पर क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जाता है। जहाँ आपको Tax Evasion Petition यानि कर चोरी याचिका के लिए नीचे दिए ऑप्शन को चुनना होता है। जिसमें आप pan कार्ड या आधार कार्ड होल्डर हैं इसकी जानकारी देनी होती है। tax Petition
  • जैसे ही आप यह जानकारी भर लेंगे आपको नीचे दिए continue बटन पर क्लिक करना है।
  • यदि आपके पास पैन और आधार नहीं है तो आप यहाँ से तीसरे विकल्प के सामने टिक मार्क कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं।

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स्टेप -3 इनकम टैक्स चोरी शिकायतकर्ता का विवरण भरें (Details of Complainant)

  • नए पेज पर आपको यानी शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत के प्रकार को चुनकर अपना नाम ,देश ,फ्लैट ,स्ट्रीट ,जिला पिनकोड,पोस्ट ऑफिस ,राज्य ,मोबाइल नंबर ,ईमेल आईडी आदि को भरना है और डिक्लेअर के सामने टिक मार्क करना है।
  • जब आप सभी प्रकार की जानकारी भर लेंगे आपको submit बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप अपनी इनकम टैक्स चोरी की शिकायत ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से कर सकेंगे।

important links

कर चोरी की शिकायत करने हेतुयहाँ क्लिक करें
आयकर विभाग टैक्स हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क हेतुयहाँ क्लिक करें
इनकम टैक्स रिटर्न पीडीएफयहाँ क्लिक करें
संपत्ति कर विवरण पीडीएफयहाँ क्लिक करें
उपयोग में आने वाले फॉर्म डाउनलोड हेतुयहाँ क्लिक करें

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TAX चोरी की शिकायत में आपको क्या-क्या देना होता है ?

यदि आपके मन में यह सवाल आ रहा की इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करते समय आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी तो आपको बता दें की आप जब किसी व्यक्ति के कर चोरी की शिकायत करते हैं तो आपको इसके लिए आयकर विभाग,भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइल कंप्लेंट करनी होती है जहाँ आपकी इस प्रोसेस में तीन तरह के विकल्प आपको दिखाई देते हैं जो इस प्रकार से हैं –

  • क्या आपके पास पैनकार्ड है ?
  • आपके पास पैन कार्ड नहीं है लेकिन आधार कार्ड है।
  • आपके पास न ही पेन कार्ड है और न ही आधार कार्ड।

आप चाहें तो अपनी पैन कार्ड या आधार कार्ड किसी भी एक की जानकारी दे सकते हैं। यदि आप नहीं देना चाहते तो आपको इसके लिए तीसरा विकल्प चुन लेना है जहाँ आप न ही अपने पैन कार्ड या आधार की जानकारी देना चाहते हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ने पर कंप्लेंट का प्रकार चुनना होता है –

  • इनकम टैक्स में चोरी [income tax evasion]
  • विदेशों में काला धन या अन्य संपत्ति [Black money or other assets abroad]
  • बेनामी संपत्ति [benami property]

आप जिसकी भी शिकायत करना चाहते हैं उस विकल्प को चुन कर आगे बढ़ सकते हैं।

इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)-

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है

income tax department की official website incometaxindia.gov.in है।

कौन कौन इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कर सकता है ?

कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स चोरी से जुडी शिकायत आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से कर सकते हैं।

क्या आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करने वाले व्यक्ति की जानकारी छुपाई जाती है ?

जी हाँ ! यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं आपकी जनकर्ती गोपनीय रखी जाए तो आपको अपने पैन कार्ड या आधार कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा इसके साथ ही आपको वेबसाइट पर पंजीकरण या लॉगिन करने को नहीं कहा जायेगा।

इनकम टैक्स चोरी की शिकायत पर कितने रुपए का ईनाम मिलता है ?

यह ईनाम इस बात पर निर्भर करता है की शिकायतकर्ता द्वारा जिस व्यक्ति की शिकायत की गयी है आयकर विभाग द्वारा उसकी कितनी संपत्ति की चोरी को पकड़ा गया है। इनाम की न्यूनतम राशि 1 करोड़ और अधिकतम राशि 5 करोड़ रखी गयी है।

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