पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र उत्तरप्रदेश | Police Character Certificate Online UP, Police Verification Form

उत्तरप्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र यह दर्शाता है की इस व्यक्ति का पहले किसी भी जगह कोई भी बुरा बर्ताव या बुरा रिकॉर्ड न रहा हो या उसका किसी भी क़ानूनी मसलो में नाम दर्ज, या उससे द्वारा कोई अपराध न किया गया हो।

Police Character Certificate सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आप राज्य की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

नीचे आर्टिकल में आपको पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, वेरिफिकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। इसी के साथ अगर आप उत्तरप्रदेश जाति प्रमाणपत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।

पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र उत्तरप्रदेश | Police Character Certificate Online
Police Character Certificate Online

यूपी पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर प्रमाण पत्र

कैरेक्टर सर्टिफिकेट से यह पता चलता है की व्यक्ति का कैरेक्टर ख़राब है या नहीं। जब भी आप कही भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय में काम करते है तो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।

पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 12 महीने तक होती है जिसके बाद आपको इसे दोबारा इशू करना जरुरी होता है। आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा 50 रुपये में इसका आवेदन कर सकते है।

पासपोर्ट बनाने के समय में एवं आदि कार्यों को करने के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह एक क़ानूनी वैध दस्तावेज है जो पुलिस के सत्यापन के दौरान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।

यूपी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाएँ।
  • अब आपको होम पेज पर सिटीजन सर्विसेज पर क्लिक करना है।
    पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र
  • अब आपको करैक्टर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपको लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के लिए यूजर नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें। लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

    पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र-लॉगिन-प्रक्रिया
  • नए पेज पर आपके सामने पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म खुल जायेगा।
  • पूछी गयी सभी जानकारियों को भरें।
  • मांगे गए डाक्यूमेंट्स को अपलोड या स्कैन कर दें।
  • अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप आवेदन फॉर्म का भुगतान शुल्क जमा करें।
  • आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जायेगा इसके लिए आपको 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना होगा।
  • आपका पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  1. ऑफलाइन माध्यम द्वारा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले राज्य के निजी कार्यालय या पुलिस अधिकारी के पास जाना है।
  2. यहाँ आपको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म लेना है।
  3. अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है और इसके साथ साथ मांगे गए सभी दस्तावेज की फोटो कॉपी को अटैच करना होगा।
  4. सभी जानकारी को धायनपूर्वक भरने के बाद एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले और अगर कोई भी गलती हो गयी हो उसे सुधार ले।
  5. अब आप फॉर्म को सबमिट करा दें।
  6. सभी डाक्यूमेंट्स का सत्यापन होने के पश्चात आपका पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनकर आ जायेगा जिसे आप को पुलिस अधिकारी ऑफिस से ले लेना है।

आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेज

उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनके बारे में आप नीचे दी गयी सारणी में देख सकते हैं –

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड
  • राशन कार्ड
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्मप्रमाण पत्र
  • बैंक पास बुक
  • ईमेल ID
  • भामाशह कार्ड

पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता

  • स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते वक़्त इसे माँगा जाता है।
  • अगर आपको किसी भी बड़े एजुकेशनल इंस्टीटूशन में पढाई करनी है वहां आपको इसकी आवश्यकया पड़ती है।
  • व्यक्ति को किराये के घर में रहने के लिए पहले अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है।
  • गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है।
  • कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात आपके चरित्र का प्रमाण साबित हो जाता है की आप कोई भी गैर काम या अपराध में शामिल नहीं है।
  • यदि आपकी बैंक में अधिकारी के पद पर नियुक्ति होती है तो आप को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है।

ऐसे जानें पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर विजिट करें।
  • होम पेज पर आप सिटीजन सर्विसेज के नीचे Tenant / Tenant PG Verification Request के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड, और कैप्चा कोड को भरना है।
  • आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपको ‘क्लिक ऑन कैरेक्टर.वेरिफिकेशन’ पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको अपना स्टेट या जिला सेलेक्ट करके एप्लीकेशन नंबर डालना है।
  • अब आप चेक स्टेटस पर क्लिक कर दें।

पुलिस सत्यापन चरित्र प्रमाण पत्र से जुड़े प्रश्न/उत्तर

police verification द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितने दिन की होती है?

पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 6 महीने तक होती है जिसके बाद आपको इसे दोबारा रिन्यू करवाना जरुरी होता है। आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा 50 रुपये में इसका आवेदन कर सकते है।

चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है?

चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया हमने आपको अपने आर्टिकल में विस्तार पूर्वक बता दी है। आवेदन करने के लिए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

CHARACTER CERTIFICATE को क्यों बनाया जाता है?

कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके चरित्र को दर्शाता है कि आपने कभी कोई अपराध या आपके खिलाफ कोई F.I.R तो दर्ज नहीं है और यह सरकारी या गैर सरकारी कामों में भी उपयोग में आता है।

ऑफलाइन माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगता है?

चरित्र प्रमाणपत्र के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के बाद पश्चात आपके सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाता है जिसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है। इसमें कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग जाता है।

चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन कौन करवा सकता है?

राज्य के कोई भी नागरिक अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकता है जिससे वह इससे जुडी सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सके।

पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतू कितना शुल्क लगेगा?

ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आपको 50 रुपये का भुगतान शुल्क देना होगा। आवेदक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान कर सकते है।

संपर्क करें

आप किसी भी पारकर की समस्या या शिकायत के लिए उत्तर -प्रदेश पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर मेनूबार में दिए contact us पर क्लिक कर शिकायत या अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

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