GST: जीएसटीआर 9 कैसे भरें | How To File GSTR- 9 (Form format in Hindi)

जीएसटी रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों /कारोबारियों को प्रत्येक साल के अंतिम महीने में साल भर के टर्नओवर और टैक्स का ब्यौरा देना होता है। पंजीकृत व्यापारियों को इसका हिसाब टैक्स रिटर्न फॉर्म GSTR- 9 को भरकर जमा कराना होता है। जीएसटीआर 9 फॉर्म में आपको अपना पुरे वित्त वर्ष के सौदे का विवरण दर्ज करना होता है।

वित वर्ष 2022-23 के दिसम्बर माह में आपको GSTR- 9 फाइल करना होता है। सबसे पहले तो आपको यह समझाना जरुरी है की जीएसटीआर 9 क्या होता है ? और किस किसके लिए यह जरुरी होता है साथ ही आज के इस लेख में हम आपको GST: जीएसटीआर 9 कैसे भरें ? (How To File GSTR- 9) इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया बताएँगे, तो चलिए शुरू करते हैं।

GST: जीएसटीआर 9 कैसे भरें | How To File GSTR- 9 (Form format in Hindi)
How To File GSTR- 9 (Form format in Hindi)

GSTR- 9 क्या होता है ?

GSTR- 9 आपकी एक सालाना रिटर्न होती है। एक रेगुलर करदाता को जीएसटी के अंदर हर महीने GSTR-1 और GSTR-3 फाइल भरनी होती है साथ ही साथ पूरे साल का एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है। यह सालाना रिटर्न GSTR- 9 फॉर्म के अंदर रेगुलर करदाता द्वारा फाइल की जाती है। लेकिन सभी करदाताओं के लिए यह GSTR- 9 फाइल करना जरुरी नहीं होता है।

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कुछ करदाताओं के लिए यह रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल होता है। यदि किसी करदाता का टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपके लिए GSTR- 9 फाइल करना वैकल्पिक होगा। यानी की 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए GSTR- 9 फाइल करना या न करना यह उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 2 करोड़ से अधिक के टर्नओवर है तो ऐसे लोगों के लिए GSTR- 9 एनुअल रिटर्न को फाइल करना आवश्यक होता है।

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नोट – यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो आपके लिए GSTR- 9 और GSTR- 9C दोनों जरुरी हैं। यदि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है तो आपके लिए GSTR- 9 एनुअल रिटर्न को फाइल करना आवश्यक है लेकिन GSTR- 9C आपके लिए ऑप्सनल हो जाएगी।

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Key Highlights of GSTR- 9

आर्टिकल का नामHow To File GSTR- 9
GST का पूरा नामGoods and services tax
GST की आधिकारिक वेबसाइटgst.gov.in
हेल्प डेस्क नंबर1800 -103-4786
फाइनेंसियल ईयर2023-24

GSTR- 9 form File करते समय इन बातों का रखें ध्यान-

  • 2022-23 GSTR- 9 File करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। आपको इससे पहले ही अपनी gst रिटर्न फाइल करनी होगी।
  • GSTR- 9 File करते समय यह जरूर जांच लें की आपने अपने सभी GSTR-1 और GSTR-3 नार्मल रिटर्न फाइल कर लिए हों। इसी के बाद आपको अपना GSTR- 9 भरना होगा।
जीएसटीआर-9 के लिए पात्रता मापदंड 

नियमित रिटर्न फाइल करने वाले सभी पंजीकृत व्यक्तियों को सीजीएसटी अधिनियम के यू/एस 44 के अनुसार, कुछ जरुरी सूचना /विवरणी भरना होता है। लेकिन नीचे दिए गए श्रेणी के व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत एनुअल रिटर्न फाइल करने की छूट होती है –

  • धारा 51 और 52 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति
  • अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
  • इनपुट सेवा वितरण
  • सामयिक कर योग्य व्यक्ति
  • ओआईडीआर सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति

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GSTR-9 फॉर्म के प्रकार

  1. जीएसटीआर-9
    • यह उन करदाताओं को फाइल करना होता है जिनके द्वारा GSTR-1 और GSTR-3B फाइल किया गया हो।
  2. जीएसटीआर-9ए
    • यह उन लोगों द्वारा फाइल किया जाता है जिन्होंने जीएसटी संरचना योजना (GST Composition Scheme) को शुरू किया है।
  3. जीएसटीआर-9बी
    • यह ऐसे सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा फाइल किया जाता है जिन्होंने फाइनेंसियल ईयर के दौरान जीएसटीआर -8 फाइल की हो।
  4. जीएसटीआर-9सी
    • यह ऐसे कारोबारियों द्वारा फाइल किया जाता है जिनका सालाना टर्नओवर 2.5 करोड़ से अधिक हो।

GSTR-9 फॉर्म का विवरण

GSTR-9 सभी पंजीकृत करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण रिटर्न है। इसमें करदाता के सभी भुगतानों आदि का पूरा रिकॉर्ड रहता है –

  • मूल विवरण (जीएसटीआईआर, अपना नाम, लीगल नेम, व्यापार का नाम)
  • वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित जावक और आवक आपूर्ति का विवरण
  • वित्तीय वर्ष के दौरान दाखिल रिटर्न में घोषित आईटीसी का विवरण
  • वित्तीय वर्ष के दौरान दाखिल किए गए रिटर्न में घोषित किए गए कर का विवरण
  • अन्य महत्वपूर्ण जानकारिया (demand, refund, special supply, HSN and late fee)

जीएसटीआर 9 कैसे भरें? How To File GSTR- 9

जीएसटीआर 9 दाखिल करने के लिए आपको नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करना होगा –

  • सबसे पहले आपको जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की ऑफिसियल वेबसाइट www.gst.gov.in पर विजिट करना होगा।
  • जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपको इसके होम पेज पर ऊपर की ओर दाहिने तरफ Login का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इसपर क्लिक करना है।
  • GSTR9
  • जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना username और पासवर्ड डालना है और नीचे दिए गए login के बटन पर क्लिक करना है।GSTR 9 FILE
  • जैसे ही आप LOGIN पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा। जहाँ आपको मेनूबार में कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ से आपको Services के बटन पर क्लिक करना है।
  • जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके ठीक नीचे Returns के ऑप्शन को चुन लेना है।
  • अब आपको Returns को चुन लेने के बाद इसी पेज पर सबसे नीचे की ओर Annual Return का लिंक/ऑप्शन दिखाई देगा आपको इसपर क्लिक करना है।gstr file online
  • अब आपको File Annual Returns का पेज दिखाई देगा यहाँ आपको Financial Year (वित्त वर्ष) को चुन लेना है जिस भी वर्ष का आपको annual return भरना होगा।
  • अब आपको SEARCH बटन पर क्लिक कर देना है।
  • सर्च करते ही आपकी स्क्रीन पर आपके सामने File Returns का पेज खुल जायेगा। अब यहाँ आपको वार्षिक रिटर्न की आखिरी डेट भी दिखाई देगी।
  • इस पेज में आपको नीचे Annual Return GSTR-9 के सेक्शन में PREPARE ONLINE वाले ऑप्शन /लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको नए पेज पर कुछ सवालों का जबाब भरना होगा जैसे क्या आपको नील सालाना रिटर्न (nil annual return) भरना है? इसका जबाब आपको हां (Yes) या न में देना है।
  • यदि आप YES करते हैं तो आपको निल सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • यदि आपका जबाब न (No) में है तो आपको सामान्य सालाना जीसएटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

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Important links

Taxpayers (normal /tds /tcs) find a GST practitionerयहाँ क्लिक करें
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GSTR Form formatयहाँ क्लिक करें

How To File GSTR- 9 से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)-

GSTR-9 और GSTR-9C में कोई अंतर होता है ?

जी हाँ ! जीएसटीआर-9 ऐसे पंजीकृत करदाताओं को फाइल करना होता है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है। और यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो आपके लिए GSTR- 9 और GSTR- 9C दोनों जरुरी हैं।

क्या सभी करदाताओं को जीएसटीआर-9 के फॉर्म में सभी विवरणों को भरना जरुरी होता है ?

जी नहीं ! सभी करदाताओं को जीएसटीआर-9 के फॉर्म में सभी विवरणों को भरना जरुरी नहीं होता है केवल जरुरी विवरण ही आपको भरने होते हैं।

क्या हम अपना GSTR-9 ऑफ़लाइन फाइल कर सकते हैं ?

जी हाँ !आप जीएसटीआर-9 को जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट से डाउनलोड करके ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं।

GSTR-9 फाइल करना जरुरी होता है?

जी हाँ ! सभी करदाताओं के लिए GSTR-9 फाइल करना जरुरी है।

GSTR-9 किसे फाइल करना चाहिए?

ऐसे सभी जीएसटी-पंजीकृत करदाताओं प्रत्येक साल जीएसटीआर-9 फाइल करनी होती है। लेकिन कुछ लोगों को GSTR-9 फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आकस्मिक कर व्यक्ति ,इनपुट सेवा वितरक, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति ,टीडीएस का भुगतान करने वाले व्यक्ति इन्हें GSTR-9 file करने की आवश्यकता नहीं है।

जीएसटीआर -9 फॉर्म के कितने प्रकार होते हैं ?

GSTR-9 फॉर्म में जीएसटीआर-9ए ,जीएसटीआर -9बी ,जीएसटीआर-9सी हैं।

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