आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में रहने वाली गरीब परिवार की विधवा महिलाओं के हित में विधवा पेंशन योजना की शुरुवात की गयी है। इस योजना का आरम्भ जनवरी 2020 में किया गया।
18 साल से ऊपर की सभी गरीब परिवार की विधवा लड़कियों एवं महिलाओं को ही विधवा पेंशन दी जाएगी। महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए विधवा महिलाओं के लिए 65 वर्ष तक आयु सीमा निर्धारित की गयी है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 600 रुपये प्रतिमाह की धनराशि दी जाएगी।
इसके अलावा जिस किसी विधवा महिला के बच्चे होंगे, उन्हें 900 रुपये की धनराशि दी जाएगी। महिलाओं को दी जाने वाली राशि हर महीने उनके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर की जाएगी। जिससे वह अपनी जरुरत की चीजें ले सकेंगे और उनका जीवन यापन सही से हो सकेगा। इसका आवेदन फॉर्म को आप आधिकारिक वेबसाइट pune.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।
हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको विधवा पेंशन से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे : महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता, विधवा पेंशन योजना के लाभ, महत्तवपूर्ण दस्तावेज, महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया, के बारे में विस्तार पूर्वक बताएँगे। आप इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़े।
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महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2023
इस योजना का लक्ष्य यही है, कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उन महिलाओं का पालन पोषण, देखरेख की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, उनकी जीवन व्यापन एवं आर्थिक स्थिति और अधिक ख़राब हो जाती है। उनके साथ भेद भाव और बुरा बर्ताव किया जाता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार ने राज्य में रहने वाली गरीब, लाचार विधवा महिलाओं के लिए योजना बनायीं गयी है।
आपको बता दे यदि किसी विधवा महिला की संतान है तो सरकार उन्हें यह धनराशि उनके बच्चों की 25 साल उम्र पूरे होने तक प्रदान करेंगी। जिसके बाद महिला की जिम्मेदारी एवं देखरेख का जिम्मा उनकी संतान का होगा। इसके अलावा यदि किसी महिला की बेटियाँ है तो सरकार द्वारा यह योजना का लाभ वह 65 वर्ष की आयु तक ले सकेंगी।
योजना | महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना |
योजना की शुरुवात | जनवरी 2020 |
राज्य | महाराष्ट्र |
योजना | महाराष्ट्र सरकार योजना |
आवेदन हेतु प्रक्रिया | ऑफलाइन मोड |
फॉर्म जमा हेतु कार्यालय | कलेक्टर ऑफिस/ तलाठी कार्यालय |
लाभार्थी | गरीब विधवा महिलाएं |
योजना का उद्देश्य | विधवा महिलाओं क आत्मनिर्भर बनाना एवं उनके जीवन व्यापन सुधार हेतु |
श्रेणी | महाराष्ट्र सरकारी योजना |
धनराशि प्रदान | 600 प्रति महीने |
आवेदन फॉर्म | Download Pdf |
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana Benefits
जैसा की आप सब जानते है, यदि किसी महिला के पति की मृत्यु होने के बाद उसे किसी तरह का कोई सहारा नहीं रह जाता। जिससे उनकी जीवन की स्तिथि और भी बेकार हो जाती है। इसी को देखते हुए सरकार ने उनके लिए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के होने वाले लाभ एवं उद्देश्य हम अपने आर्टिकल द्वारा बताने जा रहे है, योजना के लाभ इस प्रकार से है:
- इस योजना के अंतर्गत सरकार विधवा महिलाओ को प्रति महीने 600 रुपये की धनराशि देगी।
- यदि किसी महिला के बच्चे होंगे तो उन्हें 900 रुपये प्रति महीना दिए जायेंगे, जिससे वह अपने बच्चे का लालन पालन आसानी से कर पाएंगी।
- पेंशन योजना हेतु आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि प्रति महीने महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए सरकार ने 23 लाख का बजट तैयार किया है।
- यह लाभ केवल महाराष्ट्र में रहने वाली गरीब परिवार की विधवा महिलाओं के लिए है, जिससे उन्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और वह स्वयं मजबूत और आत्म निर्भर बन पाएंगी।
- महिलाओं के पति की मृत्यु के बाद, योजना से मिलने वाली पेंशन से वह अपना जीवन व्यापन का गुजारा खुद कर पाएंगी, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं पड़ेगा।
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता
सरकार द्वार इस योजना के तहत कुछ पात्रताएं होना आवश्यक है तभी इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की विधवा महिला ले सकेंगी। नीचे बताएं स्टेप्स ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- योजना का लाभ केवल वही उठा सकते है जो महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होगा।
- यदि किसी आवेदक की साल की आय 21000 रुपये से अधिक है, तो वह इस योजना का आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाली सभी विधवा महिला योजना हेतु आवेदन कर सकती है।
- आवेदन हेतु महिला की आयु 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, जिसके तहत दी गयी धनराशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
विधवा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन दस्तावेज
सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के आवेदन हेतु आवेदक के पास महत्तवपूर्ण दस्तावेजों का होना बहुत ज्यादा जरुरी है। दस्तावेजों से वह इसका आवेदन फॉर्म भर सकते है और योजना से जुड़े लाभों को प्राप्त कर सकते है। आवेदन करने हेतु इन दस्तावेजों को अपने साथ रखे ताकि आपको आवेदन फॉर्म भरने हेतु कोई परेशानियाँ न आ पाए। सूची इस प्रकार से है।
- महिला के पास अपना स्वयं का आधार कार्ड या कोई भी अन्य पहचान पत्र होना जरुरी है।
- विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आयु प्रमाण पत्र होना।
- महिला के पास बैंक खाता एवं बैंक की पासबुक होनी चाहिए।
- राज्य का मूलनिवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- आय प्रमाण पत्र होना
- यदि कोई आवेदक महिला अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग से है, तो उन्हें अपना जातिप्रमाण पत्र अपने साथ लाना होगा।
- महिला की पासपोर्ट साइज फोटो
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म
- आवेदन करने हेतु आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको यहाँ से दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आप फॉर्म को प्रिंट करके इसका प्रिंट आउट निकाल ले और इसमें पूछी गयी जानकारी को सही से भर दें।
- आवेदक को फॉर्म भरने के साथ-साथ इसमें बताये गए सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- जिसके बाद आपको अपना फॉर्म लेकर अपने जिला कलेक्टर के कार्यालय/ तहसीलदार/ तलाठी कांटेक्ट कलेक्टर ऑफिस के पास जाकर जमा करवा देना है।
- फॉर्म जमा होने के बाद कार्याला के अधिकारी आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद आपका फॉर्म सबमिट कर दिया जायेगा।
- जिसके बाद आवेदक के बैंक खाते में प्रति महीने पेंशन आनी शुरू हो जाएगी।
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महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अन्य योजनाएं
आपको बता दे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्य योजना भी राज्य के नागरिको के हित में चलायी जा रही है। इन योजनाओं से राज्य में रहने वालो गरीब लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अन्य योजनाएं इस प्रकार से है:
नेशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम: इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार के 18-59 साल के सदस्य जो की अपने परिवार का भरन पोसन करता रहा हो उसकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा घर में कमाने वाला कोई न हो तो सरकार द्वारा इस योजना से उसके परिवार को केंद्र सरकार द्वारा 2000 की धनराशि प्रति महीने दी जाएगी। जिससे वह अपने घर परिवार को संभाल सकेंगे।
इंदिरा गाँधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम: इस योजना का पात्र वही होगा जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाला व्यक्ति जो 65 साल या उससे अधिक वर्ष का होगा। योजना से बुजुर्ग व्यक्ति को प्रति महीने 600 रुपये की धनराशि दी जाएगी।
इंदिरा गाँधी नेशनल डिसेबिलिटी स्कीम: इस योजना के अंतर्गत 18 से 65 वर्ष की आयु के विकलांग और 80% विकलांगता व्यक्ति ही इस योजना का पात्र होगा। योजना से विकलांग व्यक्ति को प्रति महीने 600 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी।
आम आदमी बीमा योजना: यह योजना सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18-59 वर्ष के श्रमिक लोगो के लिए बनायीं है, जो भूमि विहीन है। योजना के तहत केवल 200 रुपये का शुल्क साल भर में लिया जायेगा और 50% सब्सिडी राज्य और केंद्र सरका द्वारा दी जाएगी।
इ-स्कालरशिप: यह योजना गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों के लिए बनायीं गयी है। उनकी शिक्षा हेतु उन्हें छात्रवृति प्रदान की जाएगी। जिससे उनकी पढ़ाई हेतु दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सरवनबल सेवा राज्य निवृतिवेतन योजना: यह योजना दो केटेगरी में विभाजित की गयी है।
1. योजना के अंतर्गत 65 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के निराश्रित लोगो के लिए बनायीं गयी है। जिनकी साल भर की आय 21000 से अधिक नहीं है और जिनका नाम BPL सूचि में शामिल नहीं है। इन लोगो को योजना के अंतर्गत 600 रुपये प्रति माहिने की धनराशि प्रदान कराई जाएगी।
2. योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति BPL परिवार से 65 वर्ष का बेसहारा व्यक्ति है, उसे सरकार द्वारा 600 रुपये की धनराशि दी जाएगी।
Maha विडो पेंशन स्कीम: महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में रहने वाली गरीब परिवार की विधवा महिलाओं के हित में विधवा पेंशन योजना की शुरुवात की है।18 साल से ऊपर की सभी गरीब परिवार की विधवा लड़कियों एवं महिलाओं को ही विधवा पेंशन दी जाएगी। इस योजना के लिए विधवा महिलाओं के लिए 65 वर्ष तक आयु सीमा निर्धारित की गयी है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 600 रुपये प्रतिमाह की धनराशि दी जाएगी
संजय गाँधी निराधार अनुदन योजना: यह योजना बेसहारा व्यक्तियों जैसे: विकलांगो, अनाथ बच्चो, टीवी, कैंसर से पीड़ित लोगो,आत्म हत्या करने वाले किसानो,तलाक शुदा महिलाओं, वेश्यावृति से मुक्त महिलाओं, अत्याचार सह रही महिलाओं के हित में इस योजना को बनाया गया है। योजना के तहत परिवार में दो से अधिक लाभार्थी को 600 अथवा 900 की धनराशि दी जाती है। योजना का लाभ हेतु परिवार की वार्षिक आय 21000 से कम होनी चाहिए।
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Maharashtra Widow Pension Yojana आवेदन से सम्बंधित प्रश्न-उत्तर
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना की शुरुवात महाराष्ट्र सरकार द्वारा जनवरी 2020 में हुई।
विधवा पेंशन का आवेदन जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है वही महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाली और आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला इसका आवेदन कर पाएंगी। आवेदन करते समय आवेदक को अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
18-65 वर्ष की महिलाओं को इस योजना द्वारा पेंशन राशि दी जाएगी। जिसमे उनको 600 रुपये प्रति महीने उनके बैंक खाते में नियमानुसार ट्रांसफर कर दी जाएगी। जिसके बाद वह अपना जीवन व्यापन की स्थिति को सुधार सकती है।
राज्य में रह रही विधवा महिला की सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग अलग राज्य में इन योजनाओं को शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से वह आत्म निर्भर और मजबूत बन पाएंगी और उन्हें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
हमारे द्वारा इस आर्टिकल में हमने महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया का पूरा वर्णन किया है। आप प्रक्रिया जान ने के लिए ऊपर दिए स्टेप्स को ध्यान पूर्वक पढ़े।
उम्मीद है आपको हमारे द्वारा महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के बारे में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको इससे सम्बंधित कोई सवाल हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है। हमारी टीम आपके सवालो का उत्तर देने की कोशिश जरूर करेगी।
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