छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 रजिस्ट्रेशन : विकलांग, वृद्धा और विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म ऐसे भरें

जैसा की आप सब जानते ही की हमारे देश की सरकार नागरिकों को हर सुविधा देने का प्रयास करती रहती है ताकि उन्हें किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े और उनके जीवन व्यापन में सुधार आ सके। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 की शुरुवात की है।

छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने पेंशन योजना जैसे: विकलांग पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि को शुरू किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इन सभी योजनाओं का संचालन किया जाता है। यदि आवेदक योजना का आवेदन करना चाहते है और इससे मिलने वाली पेंशन राशि का लाभ लेना चाहते है तो उन्हें इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट sw.cg.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 रजिस्ट्रेशन : विकलांग, वृद्धा और विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म ऐसे भरें
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 रजिस्ट्रेशन

आवेदक को छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए इधर-उधर कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। वह आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकेंगे। हम आपको योजना से सम्बंधित सभी जानकरियों जैसे: Chhattisgarh Pension Yojana आवेदन कैसे करें, छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है। जानकरी जानने के लिए आप हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

Chhattisgarh Pension Yojana 2023

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यह पेंशन योजना राज्य में जो लोग अपना जीवन गरीबी रेखा से नीचे व्यतीत कर रहे है उनके लिए शुरू की गयी है। इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को 350 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की पेंशन सहायता राशि उन्हें देती है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत सात योजनाओं को संचालित किया जाता है। आवेदक इस योजना का आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र को अर्बन लोकल बॉडी व जनपद पंचायत के द्वारा सत्यापित किया जायेगा, यदि आपके फॉर्म में सभी जानकारी सही होंगी तो आपको योजना से मिलने वाली पेंशन राशि प्राप्त होने लगेगी।

योजना से मिलने वाली पेंशन राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जायेंगे इसके लिए आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना 2023 के बारे में भी जानिए।

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राज्यछत्तीसगढ़
योजनाछत्तीसगढ़ पेंशन योजना
साल2023
लाभ लेने वालेराज्य के नागरिक
उद्देश्यनागरिकों को पेंशन प्रदान करना
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड
पेंशन राशि350 रुपये से 650 रुपये प्रति महीने
आधिकारिक वेबसाइटsw.cg.nic.in
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य

योजना को शुरू करने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में रह रहे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे वह खुद से मजबूत बन सके और उन्हें किसी के आगे भी झुकना न पढ़े क्यूंकि राज्य में कई ऐसे बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाएं है जिनकी देखरेख कोई नहीं करना चाहता जिसके चलते इनकी आर्थिक स्थिति और बुरी हो जाती है।

इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने इन सभी योजनाओं को इन सभी लोगों के लिए जारी किया है। इसके अंतर्गत उन्हें हर महीने पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जो उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी जिससे वह अपनी जरुरत के अनुसार खर्च कर सकते है। छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना 2023 में ऐसे आवेदन करें।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के प्रकार (Chhattisgarh Pension Yojana)

  1. मुख्यमंत्री पेंशन योजना : सरकार द्वारा इस योजना को 2018 में शुरू किया गया। योजना के तहत राज्य में जितने भी बुजुर्ग महिला व पुरुष व परित्यक्ता महिलाएं होंगी उन्हें सरकार पेंशन रही मदद रूप में प्रदान करेगी जिससे उनके जीवन में बदलाव आ सकेगा। आवेदक योजना का लाभ तभी प्राप्त कर सकते है जब वह छत्तीसगढ़ राज्य के मूलनिवासी होंगे। योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे कम ही होनी चाहिए। राज्य की विधवा महिला भी योजना का आवेदन करने के लिए पात्र समझी जाएँगी। इसमें विधवा महिला की उम्र 18 या उससे अधिक ही होनी चाहिए। इन सभी लोगों को सरकार हर महीने 350 रुपये की पेंशन राशि उन्हें देगी।
  2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : इस योजना के तहत राज्य में जितने भी लोग विकलांग है उन्हें सरकार पेंशन राशि प्रदान करेगी। विकलांग व्यक्ति शरीर से 40% या उससे ज्यादा विकलांग होना चाहिए। हर महीने इन लोगों को पेंशन के रूप में 350 रुपये की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इसकी पैमेंट की जाती है। 6 से 17 साल के दिव्यांग बच्चे इस योजना का आवेदन कर सकते है और इसके साथ साथ 18 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को इस योजना का लाभ तभी मिलेंगे जब वह 40% से विकलांग होंगे।
  3. प्लीजेंट सपोर्ट स्कीम : इस स्कीम के तहत राज्य की जो भी गरीब विधवा महिलाएं व परित्यक्ता महिलाएं हैं उन्हें राज्य सरकार हर महीने 350 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी। विधवा महिला की उम्र 18 से 39 साल होनी चाहिए तभी वह इस योजना का आवेदन कर सकेंगी इसके साथ परित्यक्ता महिला की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट द्वारा योजना को संचालित किया जाता है।
  4. इंदिरा गाँधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम : इस योजना के तहत राज्य में जितने भी बुजुर्ग पुरुष और महिला है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना ही योजना का लक्ष्य है। वृद्ध लोगों को हर महीने 350 रुपये से 650 रूपये तक की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। अगर वृद्ध नागरिक की आयु 60 साल से 79 साल है तो उसे प्रतिमाहिने 350 रुपये प्रदान किये जायेंगे और अगर बुजुर्ग नागरिक की उम्र 80 या उससे अधिक है तो उन्हें 650 रुपये की पेंशन राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा योजना में होने वाले खर्चे का भुगतान किया जायेगा।
  5. इंदिरा गाँधी नेशनल डिसेबिलिटी स्कीम : यह योजना उन नागरिकों के लिए बनायीं गयी जो 80 या 80% से ज्यादा विकलांग होंगे। योजना के तहत इन सभी दिव्यांग नागरिकों को प्रति महीने 500 रुपये की पेंशन राशि प्राप्त होगी। यह राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए वह गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए और उसकी आयु 18 साल से 79 साल तक होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा इन नागरिकों को 300 रुपये दिए जायेंगे और राज्य सरकार की तरफ से 200 रुपये कुल 500 रुपये दिए जायेंगे।
  6. नेशनल फॅमिली असिस्टेंट स्कीम : इस योजना के तहत उन नागरिकों को पेंशन दी जाएगी जिनके परिवार की उस सदस्य की मृत्यु हो गयी हो जो कमाता रहा हो। योजना के तहत सरकार मृतक के परिवार वालों को 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ उसी के परिवार वालों को मिलेगा यदि मृतक की आयु 18 से 59 साल होगी।
  7. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : योजना के तहत राज्य में जितनी भी विधवा महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यापन कर रहे है उन सभी महिलाओं को सरकार हर महीने 350 रुपये की सहायता पेंशन राशि उनके बैंक खाते में प्रदान करेगी। इस स्कीम का लाभ जिन महिलाओं की उम्र 40 साल से 79 साल होगी उन्हें प्राप्त होगी। राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की मूलनिवासी विधवा महिला ही इस योजना का आवेदन कर सकती है।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं

अगर आप भी योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी जानना चाहते है तो आप हमारे द्वारा दिए गए पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।

  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • योजना से मिलने वाली राशि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 7 तरह की पेंशन योजनाओं का संचालन किया जाता है।
  • आवेदक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते है।
  • योजना के माध्यम से नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है जिससे उन्हें किसी के भरोसे न रहना पढ़े।
  • इन सभी योजनाओं का लाभ मिलने से आवेदक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यह योजना सभी नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी है।
  • योजना से मिलने वाली पेंशन राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • लाभार्थी लोगों को 350 से 650 रुपये तक की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक का खुद का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है तभी वह योजना से मिलने वाली पेंशन राशि प्राप्त कर सकेंगे।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदक के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
  • आवेदक आसानी से कही से भी इस योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा पूरा कर सकेंगे।

Chhattisgarh Pension Yojana हेतु पात्रता

Chhattisgarh Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने हेतु आपको इसकी पात्रता के बारे में जानकारी होनी बहुत जरुरी है। यदि आपको पात्रता का पता होगा तो आपको आवेदन करने में आसानी होगी। हम आपको योजना हेतु पात्रता के बारे में बताने जा रहे है आप दिए गए स्टेप्स को पढ़े।

  1. आवेदक के पास योजना का आवेदन करते समय सभी डाक्यूमेंट्स उपलब्ध होने जरुरी है।
  2. योजना का आवेदन केवल छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी नागरिक ही कर सकते है।
  3. मुख्यमंत्री पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे कम ही होनी चाहिए।
  4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक शरीर से 40% या उससे ज्यादा विकलांग होना चाहिए। 18 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को इस योजना का लाभ तभी मिलेंगे जब वह 40% से विकलांग होंगे।
  5. प्लीजेंट सपोर्ट स्कीम का लाभ पाने के लिए विधवा महिला की उम्र 18 से 39 साल होनी चाहिए और परित्यक्ता महिला की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए।
  6. इंदिरा गाँधी नेशनल ओल्ड आगे पेंशन स्कीम का आवेदन तभी कर सकते है जब वृद्ध नागरिक की आयु 60 साल से 79 साल है या 80 या उससे अधिक होगी।
  7. इंदिरा गाँधी नेशनल डिसेबिलिटी स्कीम का आवेदन करने के लिए आयु 18 साल से 79 साल तक होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा इन्हे हर महीने 500 रुपये दिए जायेंगे।
  8. नेशनल फॅमिली असिस्टेंट स्कीम का लाभ आवेदक को तभी प्राप्त होगी यदि मृतक की आयु 18 से 59 साल होगी।
  9. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए महिलाओं की उम्र 40 साल से 79 साल होगी।
आवश्यक दस्तावेज

आवेदक के पास Chhattisgarh Pension Yojana हेतु आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने बहुत जरुरी है जिसके माध्यम से वह आसानी से योजना का आवेदन कर सकेंगे। दस्तावेजों की सूची इस प्रकार से है:

आधार कार्डवोटर ID कार्डBPL राशन कार्ड
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरपासपोर्ट साइज फोटोआय प्रमाणपत्र
आयु प्रमाणपत्रमूलनिवास प्रमाणपत्रबैंक पास बुक
बैंक अकाउंट नंबरजातिप्रमाण पत्रविकलांगता का प्रमाण
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना आवेदन ऐसे करें ?

अगर आप भी Chhattisgarh Pension Yojana में आवेदन करना चाहते है तो आपको हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • आवेदक सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • जिसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID को भरना है।
  • जब आप फॉर्म में पूछे गए दस्तावेजों को अटैच कर दें।
  • सभी जानकरी भरने के पश्चात एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ लें, यदि किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसे सुधार लें।
  • इसके बाद आप फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में जमा करवा दें।
  • जमा करने के पश्चात आधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन (सत्यापन) किया जायेगा।
  • जिसके बाद आपको पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।

दिव्यांग पंजीकरण ऐसे करें ?

  • दिव्यांग पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आप दिव्यांग रजिस्ट्रेशन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: व्यक्तिगत परिचय, आवेदक का पता, कांटेक्ट डिटेल्स, लिंग, आधार नंबर आदि को भरना है। chhattisgarh-pension-yojana
  • जिसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए डॉक्युमेंट्स जैसे: हस्ताक्षर व फोटो को अटैच करना होगा।
  • इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है।
  • जिसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा।
  • अब आपको रजिस्टर करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्लिक करते ही आपकी पंजीकरण प्रकिया पूरी हो जाएगी।

फीडबैक ऐसे दर्ज करें ?

  • फीडबैक देने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • यहाँ आपके सामने होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आप फीडबैक के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: नाम, पता, लिंग, फीडबैक, कैप्चा कोड को भर दें।
  • इसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें, जिसके बाद आपकी फीडबैक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

निशक्तजनो की जिलेवार जानकारी ऐसे देखें?

  1. आवेदक सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  3. होम पेज पर आप रजिस्टर्ड एप्लीकेशन इनफार्मेशन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।छत्तीसगढ़ पेंशन योजना आवेदन कैसे करें
  4. क्लिक करने के पश्चात आपको निशक्त जनो की जिलेवार जानकारी पर क्लिक करें।
  5. जिसके बाद आपके सामने जिलेवार सूची स्क्रीन पर आजायेगी, जिसे आप आसानी से देख सकते है।

NGO रजिस्ट्रेशन ऐसे करें?

  • सर्वप्रथम आवेदक छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आप NGO रजिस्ट्रेशन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।
  • अब आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: NGO का नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, फर्म एवं सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक, ईमेल ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर दें। chhattisgarh-pension-yojana-NGO-registration
  • जिसके बाद आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करते ही आपका एनजीओ पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

NGO लॉगिन ऐसे करें ?

  1. NGO लॉगिन करने के लिए आवेदक सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  3. होम पेज पर आप NGO लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
  4. जिसके बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरना है।
  5. अब आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद आप लॉगिन हो जायेंगे।

पोर्टल पर लॉगिन ऐसे करें?

  • सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आप लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा।
  • आपको फॉर्म में यूजर प्रकार सेलेक्ट करना है, यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरना है। chhattisgarh-pension-yojana-panjikaran
  • इसके बाद आपको लॉगिन हिअर पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जायेंगे।

स्टेटस एंड एकनॉलेजमेन्ट ऐसे देखें?

  1. आवेदक सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  3. होम पेज पर आप गेट स्टेटस एंड एकनॉलेजमेन्ट पर क्लिक करें।
  4. जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  5. आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपको पंजीकरण संख्या या पासवर्ड प्राप्त नहीं होता तो आप अगले पेज पर आप ट्रांससेशन ID भर सकते है। और अगर आपके मोबाइल नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरनी होगी। छत्तीसगढ़ पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
  6. जिसके बाद आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दें
  7. क्लिक करने के पश्चात सम्बंधित जानकरी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

पंजीकृत एप्लीकेशन की जानकारी ऐसे देखें?

  1. पंजीकृत एप्लीकेशन की जानकारी देखने के लिए सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  3. होम पेज पर आप रजिस्टर्ड एप्लीकेशन इनफार्मेशन पर क्लिक करें।छत्तीसगढ़ पेंशन योजना
  4. जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  5. नए पेज पर आप जिले को सेलेक्ट करें, जिसके बाद आप सम्बंधित जानकारी स्क्रीन पर देख सकते है।

Chhattisgarh Pension Yojana से जुड़े प्रश्न/उत्तर

Chattisgarh Pension Yojana की आवेदन प्रक्रिया क्या होगी?

योजना का आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है यदि आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते है तो आप को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और यदि आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करते है तो आपको अपने निजी कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।

क्या छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक कर सकते है?

जी नहीं, छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूलनिवासी लोग इस योजना का आवेदन कर लाभ ले सकते है।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट क्या होगी?

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट https://sw.cg.nic.in है।

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?

पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

हमारे द्वारा आर्टिकल में छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2023 के बारे में सभी जानकारी आपको हिंदी भाषा में बता दी है। अगर आपको इससे सम्बंधित कोई भी सवाल है या किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है हम आपके सभी सवालो के जवाब जरूर देंगे।

हेल्पलाइन नंबर

अगर आपको कोई भी समस्या या शिकायत है या योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सवाल है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते है, इसके अलावा आवेदक ईमेल ID के जरिये ईमेल भी भेज सकते है।

हेल्पलाइन नंबर0771-4257801
ईमेल IDdpsw.cg@gov.in, dpsw.cg@gmail.com

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