भारत सरकार देश के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए नई-नई योजनाओं को आरंभ कर रही है। पशुपालन से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों के हित के लिए कई योजनाओं को चालू किया है। बिहार सरकार ने किसान द्वारा पशुपालन व्यवसाय को अपनाने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए समग्र गव्य विकास योजना का आरंभ किया है।
इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगारो, महिलाओं और कृषकों को दूध देने वाले मवेशियों को डेरी व्यवसाय की सुविधा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य का कोई भी नागरिक जो पशुपालन कर रहा है, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
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योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। तो आइये जानते है,समग्र गव्य विकास योजना क्या है? और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। योजना से जुड़ी सभी जानकारियों को लेने के लिए हमारे आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़े।
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समग्र गव्य विकास योजना 2024
बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों के कल्याण के लिए Samagra Gavya Vikas Yojana की शुरुआत की गई है। किसानों का मुख्य रूप से आय का साधन पशुपालन होता है। वह उन्ही पर निर्भर होते है। इसलिए बिहार सरकार ने राज्य में जो इच्छुक नागरिक पशुपालन करना चाहता है उन्हें डेयरी स्थापित करने के लिए अनुदान देगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार द्वारा 2 लाख से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा योजना के तहत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 75 % सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
अन्य वर्ग के लोगों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस आर्थिक सहायता के माध्यम से प्रत्येक किसान पशुपालन के प्रति अधिक आकर्षित होंगे। जिससे उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। योजना का भरपूर लाभ लेने के लिए समग्र गव्य विकास योजना में ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा।
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Highlights key of Samagra Gavya Vikas Yojana
योजना का नाम | समग्र गव्य विकास योजना |
राज्य | बिहार राज्य |
योजना का आरंभ | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | बिहार राज्य के बेरोजगार युवा, महिला और कृषक |
योजना का उद्देस्य | किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और आय बढ़ेगी |
योजना का लाभ | दुधारू मवेशियों को डेयरी खोलने के लिए अनुदान राशि |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | dairy.ahdbihar |
समग्र गव्य विकास योजना का लाभ
- समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवा, महिला और किसानों को इस का लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकार द्वारा 75% सब्सिडी दी जाएगी।
- इसके अलावा अन्य वर्ग का लोगों को 50% सब्सिड़ी प्रदान की जाएगी।
- समग्र गव्य विकास योजना के तहत 2-4 दुधारू मवेशियों को डेयरी स्थापित करने में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नागरिक को जो पशुपालन के क्षेत्र में सूची बढ़ेगी। और आय का नया साधन प्राप्त होगा।
- जो भी बिहार राज्य का नागरिक पशुपालन करने में रूचि रखता है। तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
- बिहार सरकार दी गयी अनुदान राशि से राज्य के नागरिक अपने नाम की डेयरी स्थापित कर सकते है। और अपनी आय दोगुनी कर सकते है।
- पशुपालन करने हेतु डेयरी खोलने के लिए सरकार द्वारा किसानों को 2 लाख से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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Samagra Gavya Vikas Yojana का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा राज्य के कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को आरंभ किया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यापारियों को पशुपालन करने के लिए सरकार द्वारा 2 लाख से अधिक सहायता दी जाएगी। जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। और योजना के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ – साथ बिहार राज्य के बेरोजगार नागरिकों को व्यवसायी करने का अच्छा मौका मिलेगा।
व्यवसायी करने से बिहार राज्य में बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। योजना के अंतर्गत राज्य के युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए 2-4 दुधारू मवेशियों को डेयरी खोलने के लिए अनुदान प्रदान किया जायेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य का विकास करना, बेरोजगारी दर कम करना और कृषकों को पशुपालन के प्रति प्रोत्साहन देकर उनका कल्याण करना है।
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समग्र गव्य विकास योजना के तहत लागत शुल्क
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का वितरण –
क्र.संख्या | अवयव | लागत मूल्य | अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति | अन्य वर्गों के लिए |
1. | 2 दुधारू मवेशी | 1,60,000 | 1,20,000 | 80,000 |
2. | 4 दुधारू मवेशी | 3,33,400 | 2,53,800/ | 1,69,200 |
समग्र गव्य विकास योजना में आवेदन करने हेतु पात्रता
- समग्र गव्य विकास योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यह योजना का लाभ सभी वर्ग के नागरिक ले सकते है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवा, महिला और किसान पात्र है
समग्र गव्य विकास योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
- डेयरी स्थापित करने हेतु जमीन के दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट वितरण
- परियोजना लागत का प्रति संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण
- बैंक का डिफॉल्टर नहीं होने का शपथ पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Samagra Gavya Vikas Yojana आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समग्र गव्य विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट dairy.ahdbihar.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको सबसे ऊपर दिए गए Official Login ऑप्शन पे क्लिक करना है।
- क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जायेगा।
- इस पेज पर आपको Mobile no./username, Password और captcha को भरना होगा। captcha भरने के बाद “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपको “नीचे आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करें” के विकल्प पे क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा। फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारिया जैसे – नाम, पता, ज़िला, गांव, पंचायत, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि सभी जानकारी को सही से भरना है।
- सभी जानकारी को भरने के बाद अंत में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस तरीके से आपका समग्र गव्य विकास योजना में रजिस्ट्रेशन हो जायेगा।
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Samagra Gavya Vikas Yojana से जुड़े प्रश्नों के उत्तर (FAQs)
समग्र गव्य विकास योजना क्या है?
यह योजना बिहार सरकार द्वारा पशुपालन करने करने वाले नागरिको आर्थिक सहायता प्रदान करने व उन्हें पशुपालन के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार ने इस योजना को आरंभ किया है।
Samagra Gavya Vikas Yojana का लाभ क्या है?
समग्र गव्य विकास योजना के माध्यम से किसानों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु दुधारू मवेशियों को डेयरी खोलने के लिए बिहार सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
Samagra Gavya Vikas Yojana के तहत कृषकों को कितनी अनुदान राशि दी जाएगी?
इस योजना के तहत कृषकों को 2 लाख से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी।
समग्र गव्य विकास योजना किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
इस योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 75% सब्सिडी और अन्य वर्गों को 50% सब्सिडी दी जाएगी।