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यह तो आप सब जानते ही है कि सभी राज्य की सरकार ने देश के बढ़ते विकास के लिए सभी कार्यो को डिजिटल माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने नागरिकों के हित के लिए सभी सुविधाओं को ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया है। अब नागरिक उत्तराखंड राज्य की ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल पर जाकर आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट आदि को ऑनलाइन माध्यम से बनवा सकते है। पोर्टल की शुरुवात उत्तराखंड सरकार द्वारा की गयी है। Uttarakhand income certificate (आय प्रमाण पत्र उत्तराखंड) ऑनलाइन माध्यम से बनवाने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
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अब आवेदक सभी प्रमाणपत्र ऑनलाइन माध्यम से बनवा सकेंगे। नागरिकों को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए इधर-उधर कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्यूंकि पहले समय में नागरिकों को कोई भी प्रमाणपत्र बनवाना होता था तो कार्यालय जाना पड़ता था काम न होने पर कई दिनों तक बार-बार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। इससे उनके पैसे और समय दोनों की खपत होती थी लेकिन अब आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं का लाभ ले सकते है।
आज हम आपको इनकम सर्टिफिकेट से जुडी सभी जानकारियों जैसे: इनकम सर्टिफिकेट से मिलने वाले लाभ, आय प्रमाणपत्र बनाने हेतु पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ, उत्तराखंड आय प्रमाणपत्र का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, Aay certificate uttarakhand ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में बताने जा रहे है। जानकारी जानने के लिए हमारे द्वारा लिखे आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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Table of Contents
उत्तराखंड आय प्रमाणपत्र आवेदन 2023
जैसा आप सब जानते है कि आय प्रमाणपत्र एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। इनकम सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति या परिवार की सालाना आय को प्रमाणित करता है। इसे केवल 6 महीने के लिए जारी किया जाता है क्यूंकि नागरिकों की आय समय के साथ-साथ बढ़ती है तो आवेदक इसका दोबारा आवेदन कर इसे जारी करा सकते है। आय प्रमाणपत्र का उपयोग कई सारी जगह किया जाता है। सरकारी व गैर सरकारी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कई सारी योजनाओं का लाभ व आवेदन करने के लिए भी आय प्रमाणपत्र माँगा जाता है।
इसके अलावा इसका उपयोग बैंक से लोन लेने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, छात्रवृति हेतु, अस्पताल में छूट पाने और अन्य चीजों के लिएभी किया जाता है। प्रमाणपत्र अक्सर तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर, राजस्व मंडल अधिकारी, उप मंडल मजिस्ट्रेट या अन्य जिला प्राधिकरण द्वारा ही जारी किया जाता है।
(आवेदन) उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र 2023
आर्टिकल | आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन उत्तराखंड |
राज्य | उत्तराखंड |
के द्वारा | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
लाभ लेने वाले | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | ऑनलाइन माध्यम से प्रमाणपत्र की सुविधा प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य व केंद्र सरकारी योजना |
प्रकिया | ऑनलाइन मोड |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.uk.gov.in |
इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड | यहाँ क्लिक करें |
उत्तराखंड आय प्रमाणपत्र से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
उत्तराखंड आय प्रमाणपत्र से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।
- स्कूल व कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
- छात्रवृति प्राप्त करने के लिए आय प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए।
- यदि कोई भी नागरिक राशन बनवाना चाहते है तो उन्हें आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- इनकम सर्टिफिकेट के माध्यम से आवेदक बैंक द्वारा लोन ले सकते है।
- आय प्रमाणपत्र के माध्यम से यदि किसी आवेदक की आय कम है तो उसे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और यदि आय ज्यादा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा।
- केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं में आवश्यक दस्तावेजों के रूप में इसे माँगा जाता है।
- पेंशन योजनाओं, महिलाओं की डिलीवरी हेतु योजनाओं व समाज कल्याण की योजनाओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
- सरकारी नौकरी में छूट पाने के लिए।
- आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से Income Certificate बनवा सकते है।
- Aay Pramanptra ऑनलाइन माध्यम से बनवाने पर आवेदक के समय और पैसे दोनों बच सकेंगे।
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उत्तराखंड आय प्रमाणपत्र हेतु पात्रता
इनकम सर्टिफिकेट बनाने हेतु पात्रता इस प्रकार से है:
- आय प्रमाणपत्र बनाने के लिए आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूलनिवासी होना चाहिए।
- आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए।
Income Certificate Uttarakhand हेतु आवश्यक दस्तावेज
आय प्रमाणपत्र का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास पूरे डाक्यूमेंट्स का होना बहुत जरुरी है .
इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से है:
आधार कार्ड | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर |
पासपोर्ट साइज फोटो | निवास प्रमाणपत्र |
स्वघोषित आय पर सम्बंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट |
आय प्रमाण पत्र उत्तराखंड हेतु रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
जो नागरिक उत्तराखंड आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहते है। उन्हें हम इनकम सर्टिफिकेट बनाने की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम आवेदक उत्तराखंड ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (edistrict.uk.gov.in) पर विजिट करें।
- यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के दिए गए ऑप्शन पर जाना है।
- जिसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ आप आवेदक पंजीकरण पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे: अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता, जिला, तहसील, ईमेल ID और कैप्चा कोड को भर दें।
- इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
लॉगिन करने की प्रकिया
लॉगिन करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- लॉगिन करने के लिए आवेदक को योजना के होम पेज पर लॉगिन के दिए ऑप्शन पर जाना है।
- यहाँ आपको उपयोगकर्ता ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरना है।
- इसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है।
आय प्रमाण पत्र उत्तराखंड आवेदन प्रक्रिया
- लॉगिन होने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुल जायेगा यहाँ आपको आवेदक पंजीकरण पर जाकर नया आवेदन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद नए पेज पर आपको विभाग में राजस्व सेलेक्ट कर लें , सेवा का प्रकार में आय प्रमाणपत्र , सेवा का नाम में आय प्रमाणपत्र को सेलेक्ट करके फोटो आदि को अपलोड करना है।
- इसके बाद आपको फोटो अपलोड करें पर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद आपको मांगे गए दस्तावेज जैसे: वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड आदि को अपलोड कर दें।
- इसके बाद आप आवेदन भरें पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपके सामने आय प्रमाणपत्र का फॉर्म खुल जायेगा, आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार नंबर, मासिक आय, ग्रामीण/शहरी, तहसील, जिला, गांव का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि को भरना है।
- इसके बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपको रेफ़्रेन्स नंबर प्राप्त हो जायेगा।
- अब आप प्रिंट रसीद पर क्लिक करें और भुगतान का शुल्क जमा कर दें।
- भुगतान शुल्क जमा होने के बाद आप आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट भी निकाल सकते है।
डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए आवेदक उत्तराखंड ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको डाउनलोड के दिए गए ऑप्शन पर जाना है। जिसके बाद आपके सामने कई ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ आप डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। नए पेज पर आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: सर्विस सेलेक्ट करें, एप्लिकेंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भर के सेंड OTP पर क्लिक कर दें।
क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त होगा आप उसे बॉक्स में भर दें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। नए पेज पर आपको अपने जिस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया उसकी जानकारी व डिजिटल हस्ताक्षर दिखाई देगा। आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें।
आय प्रमाण पत्र उत्तराखंड से जुड़े प्रश्न/उत्तर
आय प्रमाणपत्र अक्सर तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर, राजस्व मंडल अधिकारी, उप मंडल मजिस्ट्रेट या अन्य जिला प्राधिकरण द्वारा ही जारी किया जाता है।
आय प्रमाणपत्र एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। इनकम सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति या परिवार की सालाना आय को प्रमाणित करता है। इसका उपयोग कई सारी जगह पर किया जाता है।
नागरिकों के आवेदन करने के और दस्तावेजों के सत्यापन होने के सात या दस दिन के अंदर इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है। जिसे आवेदक चाहे तो डाउनलोड कर सकते है या तहसील व सम्बंधित कार्यालय जाकर प्राप्त कर सकते है।
इनकम सर्टिफिकेट को केवल 6 महीने के लिए जारी किया जाता है क्यूंकि नागरिकों की आय समय के साथ-साथ बढ़ती है तो आवेदक इसका दोबारा आवेदन कर इसे जारी करा सकते है।
आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आय प्रमाणपत्र का आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए उन्हें उत्तराखंड ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा .
इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.uk.gov.in है। आवेदक आसानी से पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते है।
पोर्टल से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर 1800-3000-3468 है। अगर आवेदक को किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी जाननी होगी तो वह दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते है।
हमे उम्मीद है की हमारे द्वारा दी गई उत्तराखंड आय प्रमाणपत्र के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि इससे सम्बंधित कोई सवाल आपको पूछने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। हमारी टीम आपके पूछे गए सवालो का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी।