साल 2004 में सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक नयी पेंशन स्कीम (NPS) लायी गयी थी। नई पेंशन स्कीम के आ जाने के बाद से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को ख़त्म कर दिया गया था। सरकार की नई पेंशन स्कीम के बजाय सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
आखिर OPS और NPS क्या अंतर है और यह दोनों स्कीम एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न हैं ? इनकी जानकारी आपको इस लेख में दी जाएगी। आर्टिकल में आप पुरानी पेंशन योजना की खास बातों को समझ सकेंगे। तो चलिए जानते हैं OPS और NPS के बारे में आसान भाषा में।
Table of Contents
OPS और NPS क्या है, जाने यहाँ से पूरी जानकरी
OPS जिसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम /पुरानी पेंशन के नाम से जानते हैं इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत होने के समय उसके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान पेंशन के रूप में किया जाता था।
दरसल कर्मचारियों के अनुसार (Old Pension Scheme) पुरानी पेंशन योजना ,नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के मुताबिक ज्यादा सही है। साल 2004 में सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए New Pension Scheme (NPS) को शुरू किया गया था।
Key Highlights of OPS and NPS
OPS का पूरा नाम | Old Pension Scheme |
NPS का पूरा नाम | New Pension Scheme |
NPS की शुरुआत | 1 अप्रैल 2004 |
सुविधा | NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा नहीं OPS में GPF (General Provident Fund) की सुविधा |
एनपीएस आधारित है | शेयर बाजार आधारित |
गारंटी | New Pension Scheme में निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं Old Pension Scheme में मूल वेतन के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन की गारंटी |
Old Pension Scheme (OPS)
पुरानी पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल (सर्विस टाइम पीरियड) का कोई असर नहीं पड़ता था। साथ ही OPS में महगाई भत्ता बढ़ने के साथ साथ वेतनमान लागू होने पर वेतन में बढ़ोतरी भी होती थी।
इतना ही नहीं पुरानी पेंशन योजना में पेंशन धारक कर्मचारी के निधन पर उसके परिवार (पत्नी या अन्य आश्रित) को पेंशन की राशि प्रदान की जाती थी। इन्ही कारणों सी कर्मचारियों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग की जा रही है।
New Pension Scheme (NPS)
वही साल 2004 में नई पेंशन स्कीम को लागू करने से सामान्य भविष्य निधि (GPF) को बंद कर दिया गया है। जीपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12 -12 प्रतिशत निवेश करते थे। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के मूल वेतन और DA का 10 प्रतिशत हिस्सा काटा जाता है और नियोक्ता द्वारा भी इतना ही प्रतिशत हिस्सा निवेश किया जाता है।
New Pension Scheme में कर्मचारियों के मूल वेतन और DA का 10 प्रतिशत हिस्सा पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ से 2 प्रतिशत कम है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कम लाभ मिलते हैं। यह स्कीम कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी प्रदान करता है।
पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में अंतर
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) | न्यू पेंशन स्कीम (NPS) | |
सुविधा | पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को GPF (General Provident Fund) की सुविधा मिलती है। | न्यू पेंशन स्कीम (NPS)में कर्मचारियों को GPF (General Provident Fund)की सुविधा नहीं दी जाती है। |
कटौती | पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में पेंशन के लिए सेलरी से कोई कटौती नहीं होती है। | NPS यानी नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से 10% (मूल +DA) की कटौती की जाती है। |
आधारित | ओल्ड पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इस पेंशन का भुगतान सरकार की ट्रेजरी द्वारा किया जाता है। | जबकि नई पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार पर आधारित है अर्थात इस स्कीम में कर्मचारियों को बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान किया जाता है। |
भत्ता | पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाता है। | जबकि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू नहीं होता है। |
गारंटी | OPS में रिटायरमेंट यानी कर्मचारी के सेवानिवृत होने के दौरान उसके अंतिम मूल वेतन /सैलरी का 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन प्राप्त होती है। | OPS के विपरीत NPS में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन मिलने जैसी कोई गारंटी नहीं है। |
ग्रेच्युटी | OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। | NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। |
टैक्स | OPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। | OPS के विपरीत नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा,आपको उसपर टैक्स देना होता है। . |
ऐसे मिलता है एनपीएस में एकमुश्त पैसा और पेंशन
नई पेंशन योजना मार्किट रिस्क के अधीन है। कर्मचारियों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को इससे बेहतर मन गया है। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सेवा अवधि का असर पड़ता है। इस नई स्कीम के तहत कर्मचारियों को उनके रिटायर होने पर कुल जमा राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हो सकता है।
बाकी बचे हुए हिस्से यानी 40 प्रतिशत रकम से कंपनी का एन्युटी प्लान खरीदना होता है और इसपर मिलने वाले ब्याज को हर माह कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं की एनपीएस में एन्युटी की राशि पर आपको मिलने वाली पेंशन निर्भर करेगी।
OPS और NPS से सम्बंधित सवाल (FAQs)
नई पेंशन स्कीम की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 से की गयी थी।
जी नहीं ! न्यू पेंशन स्कीम में General Provident Fund की सुविधा नहीं दी गयी है।
NPS न्यू पेंशन स्कीम शेयर बाजार आधारित है।
कर्मचारियों को पुरानी पेंशन OPS के तहत रिटायरमेंट के समय अंतिम मूल वेतन का पचास प्रतिशत तक का निश्चित पेंशन प्रदान किया जाता है।
यह भी जानें –
- आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड ऐसे बनवाएं 5 लाख का बीमा पाएं
- LIC ने लांच किया Dhan Varsha Plan (866), निवेश पर मिलेगा 10 गुना रिटर्न
- Raksha Pension Shikayat Nivaran Portal: दर्ज करें पेंशन संबंधी शिकायतें
- Pension KYC Kese Kare – जरुरी है पेंशन केवाईसी कैसे करें जानें
- एक क्लिक पर मिलेगी पेंशन पेमेंट की जानकारी, हो जाएंगे पचासों काम