राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जायेगा।
यह योजना महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाएगी। महिलाएं एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं इसका लाभ ले सकते है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य में विनिर्माण, सेवा व्यापार, उद्योग क्षेत्र में विस्तार करने में मदद करेगी। फर्म या कम्पनी स्थापित करने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जायेगा।
आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ से जुड़ी जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे इस लेख में दी गयी जानकारी को अंत तक पढ़े
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इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023
महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए योजना की शुरुआत की गयी है। राजस्थान सरकार के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 50 लाख रूपये से लेकर 1 करोड़ रूपये तक की ऋण राशि स्वरोजगार शुरू करने हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी।
आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने हेतु ही महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत व्यक्तिगत महिला उद्यमी एवं स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख रुपये की ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
इसी के साथ 1 करोड़ रूपये की ऋण राशि उन सभी महिलाओं को दी जाएगी जो समूहों के समूह के रूप में विद्यमान क्लस्टर या फेडरेशन को दी जाएगी।
इसी के साथ 10 लाख रूपये से कम ऋण के आवेदन कार्यालय स्तर पर परीक्षण होकर निर्णय कर दिए जायेंगे। महिलाओं को योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा, डेयरी, व्यापार, कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
बैंक या महिला अधिकारिता विभाग विभाग के द्वारा इस योजना के माध्यम से उन सभी अच्छे प्रोजेक्ट को ऋण हेतु स्वीकृत में वरीयता दी जाएगी जो अपने प्रोजेक्ट में भूमि, भवन या अपने संसाधनों से भी पूंजी लगाते है। ऐसे प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार की इस योजना के अंतर्गत सरलता से स्वीकृत किये जायेंगे। पहले से स्थापित उद्यम, सेवा उपक्रमों को विस्तार विविधकरण के लिए आवेदन से पहले उद्योग आधार देना डेसिरेबल होगा। योजना का लाभ महिलाओं को प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार के माध्यम से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 1 हजार करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उद्यम स्थापित करने हेतु अलग-अलग रूप में ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023
योजना का नाम | इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना IMSUPY |
योजना आरंभ की गयी | राजस्थान सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
योजना बजट | 1000 करोड़ रुपये |
योजना के लाभ | महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध |
योजना के लाभार्थी होंगे | राज्य की महिलाएं व स्वयं सहायता समूह |
राज्य का नाम | राजस्थान |
योजना की अवधि | 31 मार्च 2024 तक |
उद्देश्य | महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना |
योजना के अंतर्गत ऋण अनुदान | 25-30% |
आवेदन फॉर्म | डाउनलोड |
अधिकारिक वेबसाइट | wcd.rajasthan.gov.in |
आईएमएसयूपीवाई के उद्देश्य
IMSUPY- का मुख्य उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को स्वयं के स्वरोजगार शुरू करने हेतु आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाना इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रूपये तक की ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण राशि पर महिलाओं को 25 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक अनुदान भी मुहैया कराएगी।
खुद का व्यवसाय शुरू करके महिलाऐं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत आर्थिक रूप से मजबूत होगी। राज्य में स्वरोजगार क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा साथ ही राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की संख्या में कमी आएगी। महिलाओं को खुद का व्यवसाय चलाने के लिए यह योजना विशेष रूप से महिलाओं का सहयोग करने में मदद करेगी।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन के अंतर्गत ऋण राशि का विवरण
- व्यक्तिगत महिलाओं को 50 लाख रूपये की ऋण राशि।
- स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ रूपये ऋण राशि
- व्यापार ऋण की अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रुपये होगी।
- ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये तय की गयी है।
- उद्यम स्थापना के लिए 1 करोड़ रूपये दिए जायेंगे।
IMSUPY के अंतर्गत ऋण प्रदाय करने वाले बैंक वित्तीय संस्थाएं
- राजस्थान वित्त निगम
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- सिडबी
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- महिलाओं की आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए राजस्थान सरकार के अंतर्गत यह योजना शुरू की गयी है।
- इस योजना का लाभ वह सभी महिलाएं प्राप्त कर सकती है जो राज्य में स्वयं का स्वरोजगार शुरू करना चाहती है।
- व्यक्तिगत महिलाएं एवं संस्थागत दोनों महिलाओं को योजना का लाभ दिया जायेगा।
- नए स्थापित होने वाले उद्यमों के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्योगों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण आदि के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- फर्म या कम्पनी स्थापित करने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- Indira Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत महिलाये आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी।
- IMSUPY के अंतर्गत उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी
- इस योजना के तहत महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- यह स्कीम राज्य में व्यवसायिक क्षेत्र को बढ़ाने में वृद्धि करेगी।
- निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय के माध्यम से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन का कार्यान्वयन किया जायेगा।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- ऋण राशि का 25 प्रतिशत के रूप में सभी आवेदकों को अनुदान दिया जायेगा। इसी के साथ वंचित वर्ग से संबंधित आवेदन करने वाले लाभार्थियों को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
- योजना से जुड़ी समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन और समस्या समाधान के लिए निरन्तर समन्वय और हेल्पलाईन की सुविधा उपलब्ध की गयी है।
आवेदन करने हेतु दस्तावेजों की सूची इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- जाति प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- बैंक पास बुक
- राशन कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
- जन आधार कार्ड
- संस्था के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन
- मूल निवास
आईएमएसयूपीवाई पात्रता
- केवल राजस्थान राज्य की मूल निवासी महिलाएं ही इस योजना हेतु आवेदन करने के योग्य है।
- आवेदन करने के लिए वह सभी महिलाएं पात्र है जो दुग्ध उत्पादन ,डेयरी ,कृषि आधारित ,सेवा व्यापार ,से जुड़ी है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- ग्रुप को पंजीकरण करने के पश्चात ही महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
- उन सभी प्रोजेक्ट को स्वीकृति हेतु वरीयता दी जाएगी जो प्रोजेक्ट भूमि ,भवन या अपने संसाधनों के संबंध में है।
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 के माध्यम से 10 लाख से अधिक ऋण आवेदन पर निरीक्षण एवं प्रोजेक्ट पर विचार करके ही ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
- महिला एवं स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह का सहकारिता नियमानुसार पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है।
(रजिस्ट्रेशन) राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2023
संस्थागत आवेदक हेतु पात्रता
- राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर महिला स्वयं सहायता समूह ,क्लस्टर ,फेडरेशन नियम विनियम योजना के तहत गठित होने चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह ,क्लस्टर ,फेडरेशन के सभी सदस्य IMSUPY राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन किये जाने वाले आवेदकों को विभाग या बैंक द्वारा तय समय पर डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं किया गया हो।
- संस्था के गठन को कम से कम 1 वर्ष का समय हो गया हो एवं गठन को 1 वर्ष की अवधि के उपरान्त भी न्यूनतम 1 वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत ऋण ,पारम्परिक लेन देन आदि का रिकॉर्ड होना चाहिए।
- राज्य सरकार के पोर्टल में महिला स्वयं सहायता समूह ,क्लस्टर फेडरेशन की सभी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।
- सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर या फेडरेशन नियमो के अनुसार पंजीकृत होने चाहिए।
IMSUPY के अंतर्गत विशेष वर्गो/उद्यमों को दी जाने वाली वरीयता
- प्रस्तावित परियोजना से रोजगार वा कौशल दोनों बढ़ाने वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी।
- सिलिकोसिस कारक प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण हेतु निवेश करने वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी।
- जिन आवेदकों की कार्य योजना में निर्यात की संभावना हो।
- वह सभी आवेदक जो विश्व के अन्य देशो से कम से कम 1 साल तक कार्य कर लौट कर आये हो।
- उद्यम में लम्बे समय तक कार्य करने वाले वह श्रमिक जो उद्यम से सञ्चालन में निपुण हो चुके है।
- वह आवेदक जिनकी कार्य योजना में अधिक रोजगार सर्जन होते है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हो।
- ऐसे आवेदक जो वस्त्र बुनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्ड धारक है एवं हस्तशिल्प में आर्टिजन कार्ड धारक है।
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे आवेदकों को भी वरीयता दी जाएगी जिनके कार्य योजना से समाज के वंचित तबको को विशेष संभल या रोजगार प्राप्त होगा।
- हिंसा से पीड़ित महिलाओं की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ,एसटी, एससी ,विधवा ,विकलांग की श्रेणी में आने वाले आवेदक।
- नवाचार या अनुसंधान को कार्यान्वित करना चाहते है और भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी।
- स्ट्रीट वेंडर, घरेलू वर्कर आदि जो समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान है।
- राज्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधनों में किसी कौशल में प्रशिक्षित या प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में पुरस्कृत आवेदक।
- ऐसे आवेदक जो की बैंक के अच्छे ऋणी है एवं समय के अनुसार समयबद्ध तरीके से अपने ऋण का भुगतान किया हो।
- दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत एवं उत्पादन के एक स्टार या कौशल को प्राप्त करने वाले वह संस्थागत आवेदक एवं समूह के समूह के रूप में व्यवसाय या आर्थिक गतिविधियां चलाने या विस्तार करने वाले आवेदक।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भरें
- Indira Mahila Shakti Udyami Protsahan Yojana 2023 Online Application Form भरने हेतु आवेदक महिला को की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा।
- अब अगर आपके पास sso id है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं वर्ण आप रेगिस्ट्रटुओं पर क्लिक करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
- वेबसाइट में विजिट करने के पश्चात होम पेज में आवेदन करने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए है।
- सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- इसके बाद आवेदन भरें के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब नए पेज में आवेदन फॉर्म आपको 7 चरणों के अंतर्गत भरना होगा।
- जैसे -सामान्य विवरण
- आवेदक का विवरण
- आवेदक एवं कार्यस्थल का विवरण
- प्रस्तावित परियोजना का विवरण
- प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण
- वरीयता क्रम में आने का आधार
- दस्तावेज अपलोड एवं घोषणा
- आवेदन फॉर्म में सभी विवरण भरने के पश्चात आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
- सफलता पूर्वक आवेदन पत्र की जांच सफल होने के बाद आवेदक महिला को योजना के अंतर्गत मिलने वाली ऋण राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- इस प्रकार से महिलाएं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती है।
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Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर
राजस्थान राज्य सरकार के अंतर्गत इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गयी है।
राजस्थान राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
व्यक्तिगत महिलाएं एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जो स्वयं का स्वरोजगार शुरू करना चाहती है वह सभी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकती है।
50 लाख रूपये से लेकर 1 करोड़ रूपए तक की ऋण राशि व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को IMSUPY के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी।
25 से 30 प्रतिशत अनुदान ऋण के रूप में महिलाओं को आईएमएसयूपीवाई के तहत दिया जायेगा।
आईएमएसयूपीवाई के अंतर्गत उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
हमने आपको अपने आर्टिकल में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों को हिंदी में विस्तारपूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है या इससे सम्बंधित कोई भी सवाल या जानकारी आपको जननी है तो आप हमे मैसेज कर सकते है। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे।
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