छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। योजना के माध्यम राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को शादी हेतु सहायता राशि सरकार के माध्यम से वितरण किया जायेगा। जिसके माध्यम से वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के विवाह को संपन्न कर सकते है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी जरूरतमंद निराश्रित परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। आर्थिक तंगी के कारण बहुत से परिवार ऐसे है जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च करने में समर्थ नहीं है, जिसके कारण बालिकाओं को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
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इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana को शुरू किया गया है। यह योजना शादी हेतु बालिकाओं को सहायता राशि देने का अवसर प्रदान करती है।
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Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 के माध्यम से बीपीएल परिवार से संबंधित सभी बालिकाओं के विवाह हेतु 25 हजार रूपए की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों को शादी हेतु मदद करने के लिए यह एक विशेष पहल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गयी है। यह सामूहिक रूप में होने वाले विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है जिसमें गरीब परिवार के नागरिक अपनी बेटी की शादी सामूहिक विवाह समारोह में एकत्रित हो कर सकते है। एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 छत्तीसगढ़
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ |
योजना शुरू | छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा |
योजना लागू की गयी | वर्ष 2005-06 में |
लाभार्थी | गरीब परिवार की बालिकाएं |
उद्देश्य | बालिकाओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभ | शादी हेतु 25 हजार रूपए की वित्तीय सहायता राशि |
वर्ष | 2023 |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
पंजीकरण | ऑनलाइन, ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवार की बालिकाओं को शादी हेतु सहायता राशि प्रदान करना राज्य में बहुत ऐसे निर्धन परिवार है। जो अपनी बालिकाओं के विवाह को आर्थिक तंगी के कारण नहीं कर पाते है। यह सरकार के द्वारा विवाह योजना हेतु एक विशेष प्रकार की मुहीम चलाई गयी है ,जिसमें अब सभी पात्र लाभार्थी परिवार अपने बेटियों की शादी हेतु सरकार की और से दी जाने वाली वित्तीय राशि को प्राप्त कर अपने बेटी का विवाह करवाने में समर्थ हो सकते है। निर्धन परिवारों की 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली बेटियों की शादी हेतु लाभ प्राप्त करने हेतु योजना में आवेदन कर सकते है। Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत अब विवाह से सम्बन्ध में होने वाली कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।
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शादी हेतु सहायता राशि का विवरण
छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से कन्या विवाह हेतु सहायता राशि को अलग-अलग रूप में शादी कार्य हेतु राशि को प्रदान किया जाता है। योजना के माध्यम से दी जाने वाली सभी आर्थिक सहायता राशि का विवरण कुछ इस प्रकार निम्नवत है।
राशि का विवरण | आर्थिक सहायता |
वर वधु के श्रृंगार सामग्री के लिए | ₹5000 |
अन्य उपहार सामग्री के लिए | ₹14000 |
वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में | ₹1000 |
सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि | ₹5000 |
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाभ एवं विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना का लाभ राज्य के सभी उन परिवार की बालिकाओं को प्राप्त होगा जो आर्थिक रूप से निर्धन परिवार है।
- जिनके पास अपनी बेटी के विवाह हेतु किसी भी प्रकार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है।
- लाभार्थी बालिकाओं को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से 25 हजार रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- 18 वर्ष से ऊपर की बालिकाएं जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आती है वह योजना में आवेदन कर सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- निर्धन परिवारों की दो कन्याओं को Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का लाभ प्राप्त होगा।
- विधवा निराश्रित एवं अनाथ बालिकाओं को भी योजना के तहत विवाह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक तंगी से जूझ रहे सभी निर्धन परिवार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से बिना किसी समस्या के अपनी बेटी के विवाह का कार्य संपन कर सकते है।
- गरीब परिवार योजना के माध्यम से अपनी बेटियों के विवाह को सामूहिक विवाह स्थल में पूर्ण कर पाएंगे ,जिससे सामूहिक विवाह के लिए लोग प्रेरित होंगे।
- Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से दहेज़ लें देन जैसे अपराधों में भी रोकथाम लगेगी।
योजना हेतु पात्रता मानदंड
- छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी बालिकाएं ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेतु आवेदन करने के पात्र होगी।
- आर्थिक रूप से निर्धन परिवार की बालिकाएं जिनके पास विवाह करने हेतु साधन उपलब्ध नहीं है। वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकती है।
- आवेदन करते समय बालिका की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।
- लाभार्थी के पास आवेदन करने हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
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आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- विवाह प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन कैसे करें ?
यदि आप विवाह हेतु सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Application भरने के लिए लाभार्थी नागरिक को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी,जिला महिला एवं बाल विकास में से किसी एक कार्यालय में सम्पर्क करना होगा।
- इसके पश्चात संबंधित कार्यालय से आवेदन हेतु आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को भरें।
- जैसे -बालिका का नाम ,माता पिता का नाम ,गांव ,जिले का नाम ,मोबाइल नंबर बैंक संबंधी आवश्यक विवरण आदि।
- सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को आवेदन पत्र के साथ अटैच करके संबंधित कार्यालय में फॉर्म को जमा कराएं।
- कार्यालय के संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी ,जाँच सफल होने के उपरान्त लाभार्थी बालिका को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- इस प्रकार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
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Kanya Vivah Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana की शुरुवात की गयी है।
राज्य में गरीब निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के सम्बन्ध में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है।
आर्थिक रूप से निर्धन परिवार की बालिकाएं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन कर सकती है।
हाँ आर्थिक रूप से निराश्रित एवं बेसहारा विधवा महिलाओं की बालिका को भी विवाह हेतु योजना के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
कन्या की उम्र योजना में आवेदन करने हेतु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।