छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के असंगठिति क्षेत्रों के श्रमिक वर्ग को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में से सुरक्षित मातृत्व के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना को भी चलाया जा रहा है।
इसी प्रकार की एक अन्य योजना विशेष रूप श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु चलायी जा रही है जिसका नाम है – छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना

राज्य के जो भी श्रमिक परिवार की महिलाएं Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त प्राप्त करना चाहती हैं वह cglabour.nic.in पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
नीचे लेख में आपको छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना आवेदन ,पात्रता ,दस्तावेज ,आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया बताई जाएगी।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना, छत्तीसगढ़
प्रदेश के सभी निर्माण श्रमिक महिलाओं के लिए कल्याण के लिए भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत प्रसूति के समय श्रमिक महिलाओं को सरकार द्वारा 10,000 रूपये की राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाएगी।
दी जाने वाली किश्तों में पहली 3000 रूपये की किश्त गर्भधारण के प्रथम तिमाही में ,दूसरी 3000 रूपये की किश्त गर्भधारण के दूसरी तिमाही में और तीसरी 4000 रूपये की किश्त बच्चे के जन्म के बाद आवेदक को प्रदान की जाती है।
नोट -सरकार द्वारा सहायता राशि को अब 10 हजार से बढाकर 20 हजार रूपये कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर ‘भवन एवं अन्य सन्निर्माण’ के नीचे आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर ऐसा पेज ओपन होगा –
- यहाँ आपको जिला, हितग्राही का नाम, पिता/पति का नाम, पंजीयन क्रमांक आदि दर्ज करके विवरण देखें पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज में फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको पूछी गई सभी जानकारी को भरना है।
- फॉर्म को भरकर सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद Submit के बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना की आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
जिन भी आवेदकों द्वारा योजना में आवेदन किया गया है वह अपने आवेदन की स्थिति की जाँच यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर कर सकेंगे।
- इछत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य सन्निर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ आप योजना की स्थिति देखें के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको योजना के नाम का चयन करना है और आवेदन क्रमांक दर्ज करके स्थिति देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ कुछ इस प्रकार है। –
- इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- योजना में महिला श्रमिकों को गर्भधारण से प्रसूति तक होने वाले खर्चे के लिए 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसे अब बढाकर 20 हजार रूपये कर दिया गया है।
- आवेदक महिला को सरकार द्वारा तीन किश्तों में योजना की राशि प्रदान की जाती है।
- योजना का लाभ आवेदक महिला को दो बच्चों के गर्भधारण के समय प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से पंजीकृत या श्रम कार्ड धारक श्रमिक महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
- योजना में बच्चे के जन्म के बाद केवल 90 दिन के भीतर ही आवेदन स्वीकृत किए जाएँगे।
- भगिनी प्रसूति सहायता योजना में यदि प्रसूति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को प्रदान किया जाएगा।
- योजना के माध्यम से असंगठिति श्रमिकों महिलाओं को प्रसूति में होने वाले खर्चे से राहत मिल सकेगी।
Cg Bhagini Prasuti Sahayata Yojana का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के असंगठित क्षेत्रों के कमजोर आय वर्ग श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के लिए आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना है।
महिलाओं को गर्भधारण के बाद से प्रसूति तक महिलाओं को उचित व भरपूर आहार हेतु तीन किश्तों में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे महिलाओं व बच्चे के शरीर को गर्भावस्था में आहार व पोषण की कम आर्थिक समस्या के नहीं होगी। जिसके लिए पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत सूचना मिलने के 72 घंटे के भीतर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2023 में आवेदन हेतु पात्रता
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होने आवश्यक है।
- इस योजना में आवेदक महिला श्रमिकों को प्रसूति के लिए सहायता का लाभ दिया जाएगा।
- महिला श्रमिक का पंजीयन निर्माण श्रमिक के रूप में एक वर्ष पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ महिला को केवल दो बार गर्भधारण के लिए दिया जाएगा।
- जो आवेदक भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सदस्य नहीं रखते हैं, वह योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- प्रसूति सहायता योजना में आवेदन हेतु आवेदक का बैंक में खाता होना चाहिए।
- योजना में सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नी को योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीयन पत्र की स्कैन कॉपी
- मोबाइल नंबर
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट देखने के लिए आवेदक यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर रिपोर्ट देख सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- होम पेज पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण के विकल्प पर क्लिक करें।
- यहाँ आप रिपोर्ट के लिंक में श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट देखें के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर श्रमिक रिपोर्ट खुलकर आ जाएगी।
- यहाँ आप जिस भी तिथि की रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप उस तिथि का चयन कर रिपोर्ट देख सकते हैं।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदक इसकी शिकायत भी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकते हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य सन्निर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको शिकायत के लिंक में शिकायत दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज में आपकी स्क्रीन पर शिकायत दर्ज करने का फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में शिकायत का प्रकार, शिकायत का नाम आदि को दर्ज करना होगा।
- जिसके बाद आपको ‘शिकायत संरक्षित करें’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2023 से जुड़े प्रश्न/उत्तर
योजना में आवेदन के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ साशन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।
योजना में आवेदक श्रमिक महिला को गर्भधारण से प्रसूति तक पहले 10000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे सरकार द्वारा घोषणा के बाद 20 हजार रूपये कर दिया गया है।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना में आवेदन के लिए इसकी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी गई है, जिसे पढ़कर आवेदक योजना में आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2023 से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।