जैसा की आप सभी जानते ही होंगे देश में बढ़ती बेरोजगारी युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने या अपने स्वरोजगार की स्थापना के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिलकर बहुत सी योजनाओं का लाभ नागरिकों को प्रदान करती है। हरियाणा सरकार द्वारा भी अपने राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को उनके छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने में सहयोग देने के लिए आत्मनिर्भर हरियाणा योजना (Atmnirbhar Haryana Yojana) का आरम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के गरीब बेरोजगार युवाओं को उनके छोटे व्यवासय को स्थापित करने के लिए 15,000 रूपये तक के श्रण का लाभ केवल 2% ब्याज दर पर प्रदान करवा रही है।
हरियाणा जमाबंदी नकल: अपना खाता ऑनलाइन
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के अंतर्गत राज्य के जो नागरिक अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए स्वरोजगार की स्थापना करना चाहते हैं वह इसके आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर ऋण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
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जाने क्या है आत्मनिर्भर हरियाणा योजना
हरियाणा में स्वरोजगार की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर हरियाणा योजना की शुरुआत की गई है। जिसके माध्यम से गरीब वा कमजोर आय वर्ग नागरिकों को उनके खुद के छोटे व्यवसाय को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लोन की व्यवस्था बेहद ही कम ब्याज दर पर दी जाएगी, जिससे राज्य में बेरोजगार नागरिक अपने व्यवसाय को शुरू कर आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसके लिए हरियाणा DRI (Differential Rate of Interest) योजना के तहत नागरिकों को 4% की ब्याज दर ऋण प्रदान किया जाता है।
जिस पर नागरिकों को केवल 2% ब्याज का भुगतान करना होता है और बाकि के 2% ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जिससे नागरिकों पर लिए गए लोन का कोई अधिक बोझ नहीं पडेगा और वह अपने रोजगार की शुरुआत कर बिना किसी समस्या के अपना ऋण का भुगतान समय पर पूरा कर सकेंगे।
Aatmnirbhar Haryana Yojana : Details
योजना का नाम | आत्मनिर्भर हरियाणा योजना |
शुरुआत की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन प्रक्रिया |
योजना की श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
योजना के लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
उद्देश्य | छोटे स्वरोजगार की शुरुआत के लिए ऋण प्रदान करना |
श्रण राशि | 15,000 रूपये |
आधिकारिक वेबसाइट | atmanirbhar.haryana.gov.in |
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
हरियाणा आत्मनिर्भर योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार राज्य के कमजोर व गरीब परिवार के नागरिकों को उनके व्यवसाय की शुरुआत के लिए बेहद ही कम ब्याज दर पर ऋण का लाभ प्रदान कर रही है।
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा अपने छोटे व्यवसाय की स्थापना हेतु 15000 रूपये की ऋ राशि प्रदान करेगी।
- इस योजना का लाभ सरकार द्वारा राज्य द्वारा 3 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के जो नागरिकों को तीन तरह के ऋण जैसे DRI ऋण, मुद्रा के तहत शिशु ऋण हेतु, शिक्षा ऋण प्राप्त हो सकेगा।
- योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार नागरिक जो अपने छोटे व्यवसाय की शुरुआत के लिए लोन प्राप्त करना चाहते हैं वह DRI योजना के तहत ऑनलाइन घर बैठे ही लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- DRI योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण नागरिकों को 4% ब्याज दर पर दिया जाएगा, जिसमे आवेदक को केवल 2% का भुगतान करना होगा और बाकी के 2% का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- योजना के तहत नागरिकों को दिया जाने वाला ऋण सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के माध्यम से राज्य के युवा अपना रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर हो सकेंगे और इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा।
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शिक्षा ऋण पर होगा तीन महीने का ब्याज माफ़
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उन सभी छात्रों के तीन महीने का शिक्षा ऋण के ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जिन्होंने इस वर्ष अपनी शिक्षा पूरी कर ली है या वह अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं, यह लाभ राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण उन सभी छात्रों को आर्थिक सहयोग देने के लिए जारी किया गया था, जिन्हे कोरोना के चलते कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। इसके लिए सरकार राज्य के 36,000 छात्रों को लाभान्वित करने के लिए 40 करोड़ रूपये के साथ शिक्षा ऋण पर 3 महीने का ब्याज माफ़ कर रही है, इससे छात्रों पर ऋण के बोझ को कम किया जा सकेगा, जिससे वह समय पर लिए गए लोन को पूरा कर सकेंगे।
शिशु मुद्रा पर 2% ऋण माफ़ी
राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा ऋण योजना के शिशु मुद्रा ऋण योजना पर नागरिकों को 50,000 रूपये ऋण पर 2% ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। यह लाभ राज्य के पाँच लाख नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा, जिसके लिए लाभार्थी को ऋण के लिए किसी तरह की जमानत देने की जरुरत नहीं होगी। योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ उन्ही छात्रों को प्रदान किया जाएगा, जो पूर्व में लिए गए ऋण के डिफाल्टर ना हो।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकेगा, इसके लिए योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को उनके रोजगार की स्थापना के लिए सरकार ऋण का लाभ केवल 2% ब्याज दर पर प्रदान कर रही है, जिससे नागरिक अपने रोजगार की शुरुआत बिना किसी आर्थिक समस्या के आसानी से कर सकेंगे, यह लाभ राज्य सरकार 3 लाख नागरिकों को प्रदान करवा रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी के दरों में कमी आ सकेगी और स्वरोजगार स्थापित कर नागरिक आत्मनिर्भर होकर अपने व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना आवेदन हेतु पात्रता
योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना आवश्यक है, यह पात्रता आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत चलाई गई तीनों योजनाओं के लिए अलग-अलग तय किया गया है, जिन्हे पूरा करने वाले नागरिको को ही योजना का लाभ मिल सकेगा।
- आत्मनिर्भर हरियाणा योजना राज्य के स्थाई निवासी नागरिक आवेदन के पात्र होंगे।
- राज्य के जो नागरिक अपने छोटे व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं वह योजना में आवेदन कर सकेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत वह नागरिक जिनका व्यवसाय पहले से ही स्थापित किया गया है, वह आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- DRI योजना में ग्रामीण परिवार के आवेदक की वार्षिक आय 18,000 रूपये प्रतिवर्ष होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लिए 24000 रूपये प्रतिवर्ष या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आत्मनिर्भर हरियाणा योजना में बैंक डिफॉलटेरस जिनके द्वारा पहले से लिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, वह आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- राज्य के वह नागरिक जिनके पास हरियाणा का स्थाई निवास प्रमाण पत्र नहीं है वह योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक का बैंक में खाता होना आवश्यक है।
हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
राज्य के जो नागरिक DRI योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- आवेदक सबसे पहले आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको बैंक श्रण के लिए आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलकर आ जाएगा यहाँ आपको अपने श्रण का प्रकार DRI लोन के विकल्प का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने बैंक का चयन, जिले/यूटी और शाखा का चयन करके नीचे दिए गए दिशा निर्देशों को पढ़कर यदि आप योजना की सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो डेक्लेरेशन बॉक्स में टिक कर दें।
- इसके बाद आपको Proceed के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब अगले पेज में आपको आधार नंबर भरकर बायोमेट्रिक या ओटीपी द्वारा वेरिफिकेशन करना होगा।
- वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे पूछी गई सभी जानकारी भरकर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
DRI योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो आवेदक योजना में अपने स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण का लाभ लेना चाहते, है वह यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक में सभी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा।
- अब आपको बैंक कर्मचारी से योजना में आवेदन के लिए आवेदन पत्र माँगना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर देना होगा।
- अब आपको अपने फॉर्म को बैंक में ही जमा कर देना होगा।
- जिसके बाद आपके दस्तावेजों की सफलता पूर्वक जाँच हो जाने के बाद आपके अकाउंट में ऋण की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
मुद्रा के तहत शिशु ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन
मुद्रा के तहत शिशु ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- सबसे पहले आवेदक आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको बैंक श्रण के लिए आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलकर आ जाएगा यहाँ आपको श्रण का प्रकार में शिशु ऋण हेतु लोन के विकल्प का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने बैंक का चयन, जिले/यूटी और शाखा का चयन करके नीचे दिए गए दिशा निर्देशों को पढ़कर यदि आप योजना की सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो डेक्लेरेशन बॉक्स में टिक कर दें।
- इसके बाद आपको Proceed के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब अगले पेज में आपको आधार नंबर भरकर बायोमेट्रिक या ओटीपी द्वारा वेरिफिकेशन करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा, जिसे भरकर आपको सबमिट कर देना होगा, इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
शिक्षा लोन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको बैंक श्रण के लिए आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलकर आ जाएगा यहाँ आपको श्रण का प्रकार में शिक्षा लोन के विकल्प का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने बैंक का चयन, जिले/यूटी और शाखा का चयन करके नीचे दिए गए दिशा निर्देशों को पढ़कर यदि आप योजना की सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो डेक्लेरेशन बॉक्स में टिक कर दें।
- इसके बाद आपको Proceed के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब अगले पेज में आपको आधार नंबर भरकर बायोमेट्रिक या ओटीपी द्वारा वेरिफिकेशन करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा, जिसे भरकर आपको सबमिट कर देना होगा, इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
बैंक स्लॉट दर्ज करने की प्रक्रिया
- बैंक स्लॉट दर्ज करने के लिए आवेदक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको बुक बैंक स्लॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगले पेज में फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, IFSC, डेट आदि भरनी होगी।
- इसके बाद आपको लागू करें स्लॉट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
नकद वित्तरण पोस्टल बैंक सेवा ऑनलाइन प्रक्रिया
- आवेदक सबसे पहले पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको पोस्टल बैंक सेवा के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगले पेज में फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, अमाउंट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिनकोड, एड्रेस आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको Apply के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपको पोस्टल बैंक सेवा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना क्या है ?
हरियाणा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत राज्य के गरीब व कमजोर आय वर्ग नागरिकों को उनके रोजगार की शुरुआत के लिए ऋण के रूप में आर्थिक सहयोग देने हेतु किया गया है।
योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
योजना में आवेदन के इसकी आधिकारिक वेबसाइट atmanirbhar.haryana.gov.in है।
आवेदक नागरिकों को योजना के माध्यम से क्या लाभ प्राप्त होगा ?
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के DRI योजना के तहत व्यवसाय की शुरुआत के लिए नागरिकों को राज्य सरकार की और से 15000 रूपये तक का ऋण 2% ब्याज दर पर प्राप्त हो सकेगा, इसके अलावा आवेदक आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मुद्रा के तहत शिशु ऋण हेतु, शिक्षा ऋण का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना में आवेदन के लिए इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है ?
योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऊपर लेख के माध्यम से प्रदान कर दी गई है जिसे पढ़कर आवेदक योजना में आवेदन कर सकते हैं।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।