भारत सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं जिनसे देश का विकास हो सके और यहाँ के नागरिकों को सुविधाजनक परिवेश में रहने को मिल सके। ऐसी ही एक योजना है पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana), जिसके अंतर्गत देश के गरीब नागरिकों को सरकार द्वारा घर उपलब्ध कराये जाएंगे। आप की जानकारी के लिए बता दें की हाल ही में सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किये हैं जिसके बारे में सभी लाभार्थियों को जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप भी इस योजना में आवेदन कर चुके हैं या आगे करना चाहते हैं तो आप को ये बातें जान लेनी चाहिए। वरना आप को योजना के अंतर्गत घर नहीं मिलेगा।
आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज के इस लेख में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? PMAY के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और किन दस्तावेजों की आवश्यकता आपको होगी सभी की जानकारी यहाँ दी जाएगी। अतः पाठकों से निवेदन है वह आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें।
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पीएम आवास योजना 2022
PMAY (पीएम आवास योजना) की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद जी ने 25 जून 2015 को की थी। इस योजना के अंतरगत सरकार गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर देगी। ये मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में रह रहे सभी गरीब लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास पक्के घर नहीं हैं। PM Awas Yojana में उन सभी लोगों को भी लाभ होगा जो झुग्गी झोपड़ियों (कच्चे मकान ) या फिर सड़कों के किनारे रहते हैं ,जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है।
PM Awas Yojana Highlights:-
आर्टिकल | PM Awas Yojana क्या है ? |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना |
योजना की शुरुआत | 25 जून 2015 |
योजना श्रेणी | केंद्र , राज्य |
उद्देश्य | सभी गरीब परिवार को 2024 तक पक्के मकानउपलब्ध कराना |
लाभार्थी | देश के सभी गरीब नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | pmaymis.gov.in |
योजना हेतु आवेदन | PM Awas Yojana |
योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
योजना के तहत मिलने वाली लोन राशि | 6 लाख |
साल | 2022 |
Pradhanmantri Awas Yojana के लाभ/विशेषताएं
- प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदनकर्ता जो की इसके लिए पात्र होंगे उनको इस स्कीम के माध्यम से मिलने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए आपका बैंक एक्सेंट को आपके आधार से लिंक होना जरुरी है।
- पीएम आवास योजना में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर व्यय करेंगी।
- मैदानी इलाकों में बनने वाले मकानों के लिए केंद्र 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत तक का खर्चा करेगी। यानी मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में पक्के मकान हेतु खर्चा करेगी।
- नार्थ- ईस्ट (उतर पूर्वी )और 3 हिमालय राज्य जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में केंद्र सरकार की तरफ से पक्के मकान बनवाए हेतु 90 प्रतिशत और राज्य सरकार 10 प्रतिशत का खर्चा करेगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार किये जाने वाले पक्के मकान का आकार 25 स्कायर मीटर यानी 270 स्कायर फ़ीट होगा।
- पहले इस योजना के माध्यम से तैयार किये जाने वाले पक्के मकान का आकार 20 स्कायर मीटर लगभग 215 स्कायर फीट रखा गया था।
- स्वच्छ भारत योजना से प्रधान मंत्री आवास योजना को जोडा गया है जिसके तहत तैयार होने वाले शौचालय के लिए स्वच्छ भारत योजना के माध्यम से 12,000 रूपये अलग से लाभार्थियों को प्रदान किये जायेंगे।
- बिजली, टॉयलेट, पीने का पानी, सफाई ,खाना बनाने के लिए धुआं रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टों से निपटने के लिए Pradhanmantri Awas Yojana को अन्य योजनाओं से भी जोड़ा गया है।
पीएम आवास योजना के लिए डाक्यूमेंट्स
आधार कार्ड | वोटर ID कार्ड |
राशन कार्ड | पासपोर्ट साइज फोटो |
जातिप्रमाण पत्र | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर |
बैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड | बैंक पासबुक |
पैन कार्ड | आय प्रमाण पत्र |
आयु प्रमाणपत्र |
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता
यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको यह जान लेना जरुरी है की क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं भी या नहीं। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको नीचे दी गयी पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा –
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए।
- वे सभी व्यक्ति जो BPL श्रेणी तथा निम्न आय वर्ग केहोंगे वही इसका ले सकते हैं।
- PM आवास योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है।
- आवेदनकर्ता की आयु 18 या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता व्यक्ति ऐसी किसी अन्य योजना का लाभ अलग से नहीं ले रहा हो यदि वह व्यक्ति किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
- इस बात का विशेष ध्यान रखें की यदि आप आवेदन करते हैं तो मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज ओरिजिनल हों और साथ ही साथ उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए।
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग )और LIG परिवार के ग्रुप के लिए मुखिया के रूप में महिला का होना जरुरी है।
- ऐसे गरीब परिवार जिनके परिवार के किसी मेंबर को कोई नौकरी प्राप्त है तो ऐसी स्थिति में वह परिवार पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं मन जा सकेगा।
आय के आधार पर ‘पीएम आवास योजना’ हेतु पात्रता
पीएम आवास योजना में आवेदन करने वालों को 3 श्रेणिओं में बांटा गया है –
- EWS (इकनोमिक वीकर सेक्शन) : इस योजना का लाभ लेने के लिए इस श्रेणी में आने वाले आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए।
- LIG (लोअर इनकम ग्रुप) :इस श्रेणी में आने वाले आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख तक होनी चाहिए।
- MIG 1 (मिडिल इनकम ग्रुप) : इस श्रेणी में आने वाले आवेदक की वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख तक के बीच होनी चाहिए।
पीएम आवास योजना प्रोग्रेस :-
अब तक कुल मकान स्वीकृत (Houses Sanctioned) | 122.69 लाख |
अब तक मकान ग्राउंडेड (Houses Grounded) | 101.94 लाख |
अब तक मकान पूर्ण (Houses Completed) | 61.15 लाख |
केंद्रीय सहायता प्रतिबद्ध (Central Assistance Committed) | 120130 करोड़ |
केंद्रीय सहायता द्वारा जारी (Central Assistance Released) | 203 लाख करोड़ |
कुल निवेश (Total Investment) | 8.31 लाख करोड़ |
ये हैं पीएम आवास के नियम
प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ नियम आ चुके हैं जो इस प्रकार से हैं –
- यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ लेने वाले हैं या आप को योजना के तहत घर आवंटित हुआ है तो आप को उस घर में 5 सालों के लिए रहना होगा।
- यदि आप आवंटित घर में 5 सालों के लिए नहीं रहते हैं तो इस योजना के तहत आप को मिले हुए घर का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
- अगर आप चाहते हैं की आप को आवंटित घर रद्द न हो तो आप को इस घर में 5 वर्ष तक रहना होगा।
- सरकार द्वारा लिया गया ये कदम योजना के तहत होने वाली धांधली को खत्म करने में बहुत कारगर और प्रभावी होगा।
- अभी तक और भविष्य में जिन लोगों को PM Awas Yojana में घर मिलने पर एग्रीमेंट टू लीज कराया जा रहा है , वो दरअसल रजिस्ट्री नहीं होगी। इस के लिए लाभार्थियों को योजना के तहत मिले हुए आवास में 5 वर्षों तक रहना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें आवंटित घर से संबंधित एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा।
- अगर लाभार्थी इस आवास पर 5 वर्षों तक रहते हैं तो उनका Agreement to lease को Lease Deed में बदल दिया जाएगा। हालाँकि आप की जानकारी के लिए बता दें की ये ऐसा सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही होगा।
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए आवंटित किये गए घरों में भी 5 वर्षों तक रहना होगा हालाँकि उन्हें 5 वर्ष बाद भी लीज़ डीड नहीं दी जाएगी। उन्हें आगे भी इसी हिसाब से रहना होगा। यानी की ये घर फ्री -होल्ड नहीं होंगे।
- अगर आवंटित घर का उपयोग किसी और काम के लिए किया गया तो सरकार द्वारा घर के एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। यही नहीं लाभार्थी द्वारा जमा की गयी रकम भी वापस नहीं की जाएगी।
- एक अन्य नियम के मुताबिक यदि लाभार्थी की मौत हो जाती है तो ऐसे में सरकार लाभार्थी व्यक्ति के परिवार के सदस्य को ही लीज़ ट्रांसफर की जाएगी न की किसी और लाभार्थी या परिवार के साथ इस घर की डील की जाएगी।
PM Awas Yojana के ये नियम क्यों है जरुरी
सरकार द्वारा नियमों में बदलाव को लेकर लिए गए निर्णय के पीछे योजना से मिलने वाले लाभ को सही और पात्र लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले घरों को लेकर बहुत धांधली चल रही थी इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। दरअसल सरकार इन नियमों के माध्यम से उन सभी लोगों पर नकेल कसेगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत घर लेकर किराए पर रख दिया या अन्य किसी काम के लिए लगा दिया । लेकिन अब नए नियमों के चलते ऐसा नहीं होगा। जिससे अब घर असली जरूरतमंद लोगों को मिल सकेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता
PMAY के तहत अब तक 100 लाख से भी अधिक पक्के मकानों का सपना साकार किया जा चुका है।
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महत्वपूर्ण लिंक्स
पीएमएवाई के तहत राज्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट | प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यवार प्रोग्रेस रिपोर्ट |
पीएमएवाई के तहत शहरों की प्रोग्रेस रिपोर्ट | प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रोग्रेस रिपोर्ट |
पीएमएवाई अचिवमेंट | पीएमएवाई शहरी (अर्बन )अचिवमेंट पीडीएफ |
प्रधानमंत्री आवास योजना स्टेट लेवल नोडल एजेंसी लिस्ट | स्टेट लेवल नोडल एजेंसी लिस्ट पीडीएफ |
प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्नोत्तर –
PM Awas scheme के लिए 16/ITR फॉर्म अनिवार्य है।
पीएम आवास योजना हेतु आवेदन के लिए आपको pmaymis.gov.in पर विजिट करना होगा वेबसाइट का लिंक आर्टिकल में दिया गया है आप आसानी से लिंक की सहायता वेबसाइट तक पहुंच सकेंगे।
पीएम आवास योजना की ऑफिसियल वेबसाइट pmaymis.gov.in है।
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