उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानो को आर्थिक लाभ पहुँचाने हेतु जल्द ही यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आरम्भ किया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के उन सभी किसानों के परिवारों को लाभ प्रदान करेगी जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके आश्रित परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे सभी परिवारों को सरकार सामाजिक सुरक्षा द्वारा योजना के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करती है।
आज हम अपने लेख के माध्यम से यूपी सरकार द्वारा जल्द आरम्भ की जाने वाली इस योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है ? योजना के लाभ, पात्रता, आश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं, अतः इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
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यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2023
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की सौगात जल्द ही राज्य के किसानों को प्रदान की जाएगी, इसके लिए सरकार द्वारा 21 जनवरी 2020 को हुई बैठक में योजना को जारी करने हेतु मंजूरी दे दी गई, परन्तु इसमें कई बदलाव किये गए जिसके बाद योजना को दुबारा जारी करने के लिए, सरकार द्वारा योजना के आरम्भ हेतु इस वर्ष 600 करोड़ रूपये का बजट भी पेश किया गया है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याणबिमा योजना के अंतर्गत यदि आवेदक किसान की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है,
तो उनके आश्रित परिवार को सरकार 5 लाख रूपये का मुआवजा प्रदान करेगी साथ ही 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसानो को भी सरकार 2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। राज्य के सभी पात्र किसान योजना के जारी होते ही इसके लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे, इसके लिए सरकार योजना के आवेदन हेतु जल्द ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी जारी करेगी, जिससे राज्य के 2 करोड़ किसानों को योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
सूचना: – जो किसान या उनके वारिस दुर्घटना के कारण 1 अप्रैल से 1 सितम्बर अवधि में , मृत्यु या दिव्यांगता का शिकार हुए हैं और योजना के अंतरगत अभी तक बीमा का दावा नहीं पेश कर पाएं हैं, आप को बता दें की इस योजना के तहत दुर्घटना होने के 45 दिनों के अंदर बीमा हेतु आवेदन या दावा पेश करना होता है।
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मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना यूपी उद्देश्य
जैसा की आप सब जानते हैं, की उत्तरप्रदेश सरकार राज्य के किसानो की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें कृषि क्षेत्र में लाभ पहुँचाने हेतु नई योजनाओं द्वारा आर्थिक लाभ प्रदान करती है, जिससे इनकी समस्याओं को कम किया जा सकेगा। यूपी किसान दुर्घटना कल्याण योजना भी सरकार द्वारा किसानो के लिए जल्द जारी की जाने वाली एक बीमा योजना है, जिसके माध्यम से सरकार दुर्घटना कल्याण योजना द्वारा राज्य के उन सभी किसानो को योजना का लाभ प्रदान करेगी जिनकी आकस्मक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके आश्रित परिवार पर आर्थिक संकट छा जाता है और उनके परिवार को जीवन यापन करने हेतु बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे सभी परिवारों को सरकार योजना के माध्यम से लाभान्वित कर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana UP : Details
योजना का नाम | यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
किनके द्वारा जारी की गई | मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा |
साल | 2023 |
योजना के लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानो को दुर्घटना बिमा प्रदान करना |
आवेदन फॉर्म | डाउनलोड पीडीऍफ़ |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द जारी की जाएगी |
उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लाभ एवं विशेषताएँ
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से जुड़े लाभ एवं विशेषताओं की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के किसान प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानो की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में 5 लाख रूपये धनराशि प्रदान करती है।
- योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा।
- दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की मृत्यु के 45 दिन के भीतर आवेदक परिवारों को योजना के लाभ हेतु आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- UP मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ राज्य के 2 करोड़ किसानो को प्रदान किया जाएगा।
- UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 के आरम्भ हेतु सरकार द्वारा योजना में 600 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उन सभी किसानो को जिनके पास अपनी कृषि भूमि है, उनके साथ-साथ बटाई या किरये पर खेती करने वाले किसानो को भी सरकार द्वारा योजना का लाभ प्रदन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का सँचालन जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित किसानो को सरकार द्वारा 2 लाख तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
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कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता
मुआवजे के लाभार्थी | सहायता राशि |
दुर्घटना में मृत्यु हो जाने वाले किसान के परिवार | 5 लाख रूपये |
60 % किलांगता वाले किसान | 2 लाख रूपये |
दुर्घटना में आँखे चले जाने के कारण | 5 लाख रूपये |
एक हाथ तथा 1 पैर में नुक्सान वाले किसान | 5 लाख रूपये |
दोनों हाथ दोनों पैर ना होने वाले किसान | 5 लाख रूपये |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाएँ
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बहुत सी दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है जैसे :-
प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य के कारणों से होने वाली दुर्घटनाएँ
- बिजली गिरने से
- बाढ़ में बह जाने से
- यात्रा के दौरान होने वाली घटना
- वृक्ष गिर जाना
- भूस्लखन के कारण
- बिजली से करंट लगने के कारण
- आग में जलने से
- जीव-जंतु के काटने से
- आतंकवादी हमला
- लूट-पाट में हुई हत्या
- मारपीट में हुयी दुर्घटना
- चेम्बर में गिरने के कारण
- मकान के नीचे दबने की घटना
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यूपी कृषक दुर्घटना योजना हेतु पात्रता
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना यूपी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक किसानों को योजना की पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है, जिसकी जानकारी वह यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसान उत्तरप्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- योजना के अंतर्गत 14 सितम्बर 2019 के बाद दुर्घटना में शिकार हुए किसानो के परिवारों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक किसान जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, वह सभी योजना के आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार के माता-पिता माता-पिता, पत्नी, बहू, बेटा, बेटी, पोता और पोती को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत राज्य के वह किसान जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है और वह बटाई या किराए पर खेती का कार्य करते हैं, वह भी योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
- UP मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसान ही प्राप्त कर सकेंगे।
- आवेदन करने वाले किसान का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
- UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत अन्य राज्य के किसान योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
आवेदन हेतु दस्तावेज
योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं :-
योजना के आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक किसान का आधारकार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि के दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana ऑफलाइन आवेदन
UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक किसान की मृत्यु 45 दिनों के भीतर ही परिवार को अपने नजदीकी जिला कलेकटर के कार्यालय में जाकर एक आवेदन पत्र देना होगा, जिसमे उन्हें दुर्घटना की सभी जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद यह पत्र तहसील में जमा किया जाएगा, आवेदन पत्र का पूरा सत्यापन हो जाने के बाद अधिकारी द्वारा पत्र में दर्ज घटना की जाँच किये जाने के बाद आवेदक के परिवार को योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।
उत्तरप्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक किसानों को थोड़ा इंतज़ार करना पडेगा, योजना को जारी करने की अभी घोषणा ही की गई है, जिसका आरम्भ सरकार द्वारा जल्द ही किया जाएगा। जैसे ही सरकार योजना को जारी करने हेतु कोई आधिकारिक सूचना जारी करती है, उसकी सूचना हम आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान कर देंगे इसके लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, योजना के आरम्भ होते ही इसके ऑनलाइन आवेदन हेतु आधिकारिक पोर्टल भी जारी कर दिया जाएगा जिसकी सूचना आपको जल्द ही दे दी जाएगी।
UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana से जुड़े प्रश्न/ उत्तर
UP मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानो को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए जारी की जाने वाली योजना है, जिसके अंतर्गत आक्समिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने वाले किसानो के परिवारों को सरकार योजना के माध्यम से मुआवजे के तौर पर 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वर्गों के किसान योजना में आवेदन कर सकते हैं।
योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में दुर्घटना के शिकार होने वाले किसानो के परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे ऐसी संकट की घडी में इनके परिवारों की आर्थिक समस्याओं को कम किया जा सकेगा।
योजना के अंतर्गत राज्य के 18 से 70 वर्ष के बीच की आयु वाले किसान ही योजना में आवेदन कर सकेंगे।
दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास उनका आधारकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र
कृषि भूमि के दस्तावेज, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि दस्तावेज होना आवश्यक है।
योजना को जारी करने हेतु सरकार द्वारा इस वर्ष 600 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है।
सरकार द्वारा योजना में बिजली गिरने से, बाढ़ में बह जाने से, यात्रा के दौरान होने वाली घटना, वृक्ष गिर जाना, भूस्लखन के कारण, बिजली से करंट लगने से, आग में जलने से, जीव-जंतु के काटने से, आतंकवादी हमला, लूट-पाट में हुई हत्या
मारपीट में हुई दुर्घटना, चेम्बर में गिरने वाली घटना से, मकान के नीचे दबने की घटनाओं आदि को शामिल किया गया है।
UP कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को सरकार द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसके बाद इसके ऑनलाइन आवेदन हेतु सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट जारी कर देगी, जिसमे आवेदक आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
हमने इस लेख के माध्यम से यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा करते हैं की आप को ये जानकारी लाभप्रद लगी होगी। अगर अभी भी आप कुछ पूछना चाहते हैं या इस बारे में अधिक जानना चाहें तो आप हमे नीचे दिए गए कम्मेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आप के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसी तरह के अन्य जानकारी व योजनाओं को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं।