नागरिक घर बैठे अब Online RTI File कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है। right to information act 2005 द्वारा नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभाग से सवाल करने और जरुरी जानकारी पाने का का अधिकार मिलता है। नागरिक RTI एक्ट के तहत सरकारी अधिकारियों ,संस्था से जरुरी सूचना प्राप्त करने का हक़ रखते हैं और सरकारी अधिकारियों को भी जरुरी सूचना (कुछ अपवादों को छोड़कर) देना अनिवार्य है।
यदि आप भी किसी प्रकार के सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी या सूचना जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप घर बैठे Online RTI File कर सकते हैं। नीचे आपको Online RTI File Kaise Kare ? और ऑफलाइन RTI कैसे फाइल करें? दोनों ही प्रक्रिया के बारे में बताया जायेगा। RTI Format भी आपको पोस्ट में उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें।
Table of Contents
RTI क्या है ?
आरटीआई जिसे हम सूचना का अधिकार के नाम से भी जानते हैं इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकार से सवाल करने का अधिकार रखता है। सूचना का अधिकार (Right to information) सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और उनके जवाबदेही को बढ़ावा देता है। देश में सरकारी कार्यों में होने वाले भ्रष्टाचार की रोकथाम और लोगों के लिए सरकार द्वारा बेहतर तरीके से कार्य करने में यह अधिनियम अपनी विशेष भूमिका निभाता है।
आरटीआई अधिनियम द्वारा नागरिकों को सरकार या शासन के शक्ति के दुरुप्रयोग और गोपनीयता पर प्रश्न करने का अधिकार प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में आरटीआई को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से निकला हुआ एक मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) माना गया है।
Key Highlights of Online RTI File Kaise Kare
आर्टिकल का नाम | ऑनलाइन और ऑफलाइन RTI कैसे फाइल करें ? |
विभाग | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,भारत सरकार |
RTI File करने के लाभार्थी | सभी नागरिक |
केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) वेबसाइट | cic.gov.in |
आरटीआई ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट | rtionline.gov.in |
आरटीआई आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
Online RTI File Kaise Kare ?
आप घर बैठे आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इसके लिए नागरिकों को rtionline.gov.in पर जाना होगा। नागरिकों को RTI ऑनलाइन पोर्टल पर 2538 पब्लिक ऑथोरिटी को उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन RTI दायर कैसे करें ? इसके लिए नीचे दिए प्रोसेस को फॉलो करें –
- स्टेप 1: सबसे पहले आपको आरटीआई फाइल करने की ऑफिसियल वेबसाइट rtionline.gov.in पर विजिट करना है।
- जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपके सामने वेबसाइट का HOME PAGE खुलता है।
- होमपेज पर आपको वेबसाइट के मेनूबार में ऊपर की ओर ‘आवेदन करें ‘ (Submit request) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप ‘आवेदन करें पर क्लिक कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा।
- नए पेज पर आपको सभी दिशा -निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए टिक बॉक्स पर टिकमार्क कर submit बटन पर क्लिक करना है।
यह भी जाने – Manish Sisodia Biography in hindi
स्टेप 2 : Online RTI Request form में पूछी जानकारियों को भरें
- जैसे ही आप सबमिट करते हैं अब आपकी स्क्रीन पर ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध पत्र (Online RTI Request form) खुल जायेगा।
- यहाँ आपको निम्नलिखित जानकारियों को भरना है –
- मंत्रालय /विभाग/शीर्ष निकाय का चयन करें
- लोक प्राधिकारी का चयन करें
- अपना व्यक्तिगत ब्यौरा (personal details) जैसे -ईमेल आईडी ,मोबाइल नंबर ,नाम ,लिंग आदि।
- अनुरोध का ब्यौरा (request details) जैसे नागरिकता, आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है या नहीं।
- 3000 शब्दों तक की RTI अनुरोध का आवेदन
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों (केवल पीडीएफ में 1 MB तक ) को अपलोड करें।
- दस्तावेज /फाइल चुन लेने या अपलोड के बाद आपको Security कोड (सुरक्षा कोड ) को डालना होगा।
- अंत में submit के बटन पर क्लिक करें।
step 3: online payment करें
- जैसे ही आप सबमिट कर लेंगें अब आपको इसके शुल्क के भुगतान के लिए make payment पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे आपका आवेदन सबमिट हो जायेगा। आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।
- अपने पंजीकरण संख्या को सुरक्षित रखें आपको भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
- इस प्रकार आपका ऑनलाइन RTI फाइल करने का प्रोसेस पूरा हो जायेगा।
ध्यान दें – rtionline.gov.in पोर्टल पर नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक प्राधिकारियों (public authorities) को आरटीआई आवेदन कर सकते हैं। राज्य लोक प्राधिकारियों को RTI आवेदन के लिए आपको अपने राज्य की RTI ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
online RTI status कैसे चेक करें ?
- सबसे पहले आपको आरटीआई की ऑफिसियल वेबसाइट rtionline.gov.in पर जाना होगा ।
- अब वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा आपको यहाँ पर मेनूबार में स्थिति (स्टेटस) देखें (view status) का ऑप्शन मिलता है इसपर क्लिक करें।
- जैसे ही आप view status पर क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा जो इस प्रकार होगा –
- यहाँ आपको अपने registration number /पंजीकरण संख्या ,ईमेल आईडी और सिक्योरिटी कोड को डालना है और submit बटन पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं आपके सामने आपके द्वारा फाइल किये गए आरटीआई की स्थिति खुलकर आ जाती है।
यह भी जाने – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है
ऑफलाइन RTI कैसे फाइल करें ?
यदि आपको ऑनलाइन RTI फाइल करने में असुविधा हो रही है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं आप चाहें तो ऑफलाइन RTI File कर सकते हैं। ऑफलाइन आरटीआई दाखिल करने के लिए आपको नीचे दिए गए आसान प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले आपको आरटीआई दायर करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग या संस्थान के जन सूचना अधिकारी को एक पत्र लिखना होता है ।
- आपको इस पत्र में विषय ‘सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत आरटीआई’ लिखना है।
- विषय के बाद आप अपना नाम लिखें।
- अब आप जिस भी फॉर्म में जानकारी या सूचना चाहते हैं उसके बारे में बताना होगा जैसे आप सूचना वीडियो, ऑडियो या डॉक्यूमेंट जिसमें भी चाहते हैं वह लिखें।
- अब आपको अपने सवाल जो आप पूछना चाहते हैं उसे स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में पूछें।
- अपने सवाल को लिखने के बाद आपको इस पत्र को एक लिअफे में रखकर लिफाफे में सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत आरटीआई लिख देना है।
- अब आपको इस पत्र पर सम्बंधित विभाग/मंत्रालय या संस्थान के सूचना अधिकारी का नाम और पता लिखना है।
- लिफाफे के दूसरी और आपको अपना नाम ,पता ,कांटेक्ट नंबर ,ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना है।
- अब आपको इस लिफाफे को इंडियन पोस्ट के माद्यम से स्पीड पोस्ट करके या सम्बंधित विभाग में जाकर भी आरटीआई को जमा कर सकते हैं।
- आप ऑफलाइन RTI के लिए पेमेंट इंडियन पोस्ट के डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से कर सकते हैं।
- इस प्रकार आप ऑफलाइन RTI फाइल कर सकते हैं।
RTI Format Pdf (form -1)
सूचना पाने हेतु आवेदन का प्रारूप (Format pdf of application for seeking information)
Right to information Contact Details
यदि नागरिकों को अपने प्रश्नो के समाधान नहीं मिल पा रहा है तो वह नीचे दिए गए अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं –
O/o.JS (IR) DoPT, Room No.215/C, North Block New Delhi-110001 email id -dirrti-dopt@nic.in |
Under Secretary(IR) Room No.278/A North Block New Delhi-110001 Email: usir-dopt@nic.in |
Important links –
ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध पत्र (Online RTI Request Form) | यहाँ क्लिक करें |
RTI ऑनलाइन वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
RTI File कैसे करें से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)-
जी नहीं ! आरटीआई नियम, 2012 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (bpl) के लोगों को RTI fee का पेमेंट।/भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें इसके लिए आरटीआई आवेदन पत्र के साथ अपना बीपीएल प्रमाणपत्र अटैच करना होगा।
आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत rtionline.gov.in पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालय या विभागों से या आरटीआई फॉर्म में वर्णित किये गए अन्य केंद्रीय लोक प्राधिकारी से आवेदन कर सकते हैं।
आपको state public authorities को RTI आवेदन के लिए राज्य की संबंधित आरटीआई वेबसाइट पर विजिट करना होगा। rtionline.gov.in पोर्टल पर आप केवल केंद्रीय लोक प्राधिकारी से आवेदन कर सकेंगे।
आरटीआई की धारा 1 (2) में जम्मू -कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों को शामिल किया गया है।
सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to information ACT) की धारा 8 (1) में सूचना का खुलासा करने से छूट प्रदान की गयी है।
देश के नागरिकों को मूलभूत अधिकार देना जिसमे सरकारी कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करना शामिल है। RTI एक्ट से नागरिकों को सशक्त बनाया आएगा ,सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लायी आ सकेगी। भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा ,सरकारी कार्यों के बारे में नागरिकों को जानकारी होगी।