जैसा की आप सभी जानते है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की सरकार अपने राज्यों में पब्लिक फ़ूड सप्लाई सिस्टम के माध्यम से राशन नागरिकों को प्रदान करती है लेकिन राशन प्राप्त करने के लिए नागरिक के पास राशन कार्ड उपलब्ध होना जरुरी है। सरकार द्वारा एफसीएस की मदद से नागरिकों का राशन कार्ड बनाया जाता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल राशन कार्ड के साथ साथ कई अन्य जगह इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सरकारी व गैर सरकारी कार्य के लिए भी किया जाता है। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का नाम शामिल होता है इससे आवेदक और उसके परिवार की पहचान का पता चलता है। यदि किसी भी नागरिक को राशन कार्ड से अपना नाम हटाना या कटवाना होगा तो उसके लिए उसे आवेदन फॉर्म (राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म) भरना होगा जिसके बाद राशन कार्ड से नाम हट जायेगा।

आज हम आपको राशन कार्ड जुडी सभी जानकारियों जैसे: राशन कार्ड से सदस्यों का नाम कैसे हटाएं, राशन कार्ड से नाम हटाने हेतु पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड करें, राशन कार्ड से नाम हटाने या कटवाने का मुख्य कारण आदि के बारे में बताने जा रहे है। जानकारी जानने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म तब भरा जाता है जब किसी भी सदस्य का नाम एक राशन कार्ड से हटाकर दूसरे राशन कार्ड में शामिल करना हो। अगर किसी की बेटी की शादी होती है तो उसका नाम अपने माता-पिता के राशन कार्ड से हटवाना पड़ता है या किसी नागरिक को एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होगा तो उसे अपना नाम राशन कार्ड से हटाना पड़ता है। इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका नाम राशन कार्ड से हटवाना पड़ता है। कोई भी नागरिक एक राशन कार्ड में नाम होने पर दूसरे राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ सकता इसके लिए उसे पहले राशन कार्ड से नाम हटाना जरुरी होगा। फॉर्म में नाम हटाने के लिए आवेदक को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जाकर फॉर्म भरके जमा करवाना होगा।
आर्टिकल | राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएँ |
साल | 2023 |
विभाग | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग |
लाभ लेने वाले | देश के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | nfsa.gov.in |
राशन कार्ड से नाम हटाने या कटवाने का मुख्य कारण
कई कारणों की वजह से राशन कार्ड से नाम हटाना या कटवाना पड़ता है। हम आपको मुख्य कारणों की जानकारी देने जा रहे है जो इस प्रकार से है:
- परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर : यदि आवेदक के किसी भी सदस्य की मृत्यु होती है तो ऐसे में उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाना जरुरी होता है। सदस्य की मृत्यु पर या परिवार के मुख्य की मृत्यु होने पर आवेदक को नाम हटाने का एप्लीकेशन फॉर्म भरके खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में जमा करवाना होगा। आपको फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र दस्तावेज भी अटैच करना होगा।
- किसी अन्य स्थिति में: यदि कोई नागरिक अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता ऐसे में आवेदक को अपने माता-पिता के राशन कार्ड से अपना नाम हटाना पड़ेगा जिसके बाद ही वह अपना नया राशन कार्ड बना सकेंगे।
- लड़की की शादी होने पर : यदि किसी लड़की की शादी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राशन कार्ड से नाम हटाना आवश्यक है तभी वह अपना नाम अपने पति के राशन कार्ड में अपना नाम शामिल करा सकेंगे। इसके लिए आवेदक को आवेदन फॉर्म भरने के साथ-साथ शादी का प्रमाणपत्र भी अटैच करके विभाग में जमा करवाना होगा।
राशन कार्ड से नाम हटाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि आप राशन कार्ड से नाम हटाना चाहते है तो इसके लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत होगी। हम आपको दस्तावेजों की जानकारी देने जा रहे है जो की इस प्रकार है:
- मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट
- शादी होने पर मैरिज सर्टिफिकेट
- अन्य कारणों जैसे: अलग शहर में शिफ्ट होने पर या परिवार से अलग होने की स्थिति में शपथ प्रमाणपत्र या ट्रांसफर लेटर
- राशन कार्ड मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो
- भरा हुआ आवेदन फॉर्म
- राशन कार्ड
राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रकिया
जो आवेदक राशन कार्ड से अपना नाम हटाना चाहते है उन्हें आवेदन फॉर्म भरना होगा। हम आपको राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। प्रक्रिया जानने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग या राशन कार्ड की दुकान से आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम, ईमेल ID, राशन कार्ड से नाम हटाने या काटने की जानकारी आदि को भरना है।
- इसके साथ-साथ आवेदक को नाम हटाने या काटने का प्रमाण जैसे: शादी हो जाने पर मैरिज सर्टिफिकेट, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र आदि दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ जमा करवाना होगा।
- सभी जानकारियों को भरने के पश्चात आपको फॉर्म को विभाग में जमा कर देना है।
- और इसके साथ-साथ आपको निर्धारित किया गया शुल्क जमा कर देना है। जिसके पश्चात नागरिक का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा।
राशन कार्ड से जुड़े प्रश्न/उत्तर
आवेदक को राशन कार्ड से अपना नाम हटाने के लिए जिस कारण से वह अपना नाम राशन कार्ड से हटा रहे है उसका प्रमाणपत्र होना जरुरी है। जैसे: शादी हो जाने का प्रमाणपत्र, मृत्यु होने का प्रमाणपत्र, परिवार से अलग होने का प्रमाण आदि दस्तावेज होने चाहिए।
आवेदक राशन कार्ड में नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म को खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते है या इसके अलावा राशन की दुकान से भी आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है।
आवेदक को राशन कार्ड में नाम हटाने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उसकी जानकरी हमने अपने लेख में ऊपर बता दी है यदि आप जानकारी जानना चाहते है तो आप आर्टिकल को पूरा पढ़े।
राशन कार्ड 3 प्रकार के होते है: 1. APL (अबोव पावर्टी लाइन) 2. BPL (बिलो पावर्टी लाइन) 3. AAY (अंत्योदय अन्न योजना)
हमने आपको अपने आर्टिकल में राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं के बारे में सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक बता दिया है। यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे मैसेज करके बता सकते है और इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या या योजना से जुड़े सवालों के जवाब जानने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है। हमारी टीम आपके सभी सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करेगी।