(रजिस्ट्रेशन) मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना: ऑनलाइन आवेदन

मध्यप्रदेश राज्य सरकार आये दिन राज्य की जनता के लिए कई तरह की सुविधा व योजनाएं लागू करती रहती है जिससे नागरिकों को किसी भी प्रकार की मुसीबतों व परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसे एक योजना मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू की गयी है जिसका नाम है MP पत्रकार स्वास्थय एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य में जितने भी पत्रकार एवं कैमरामैन है उन्हें स्वास्थ्य एवं दुर्घंट्ना समहू बीमा प्रदान करवाना है। योजना (मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना) के तहत लाभार्थियों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा हेतु 4 लाख रुपये और दुर्घंट्ना बीमा होने पर 10 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा और साथ साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख और दुर्घंट्ना बीमा 5 लाख रूपये बीमा का भी ऑप्शन योजना के तहत प्रदान किया गया है।

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(रजिस्ट्रेशन) मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना: ऑनलाइन आवेदन
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट mdindiaonline.com पर जाकर आवेदन करना होगा।

आज हम आपको योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे: Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना से मिलने वाले लाभ, पात्रता, उदेश्य, पत्रकार बीमा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है। यदि आप इस योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

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Table of Contents

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

सरकार द्वारा कैमरामैन, फोटोग्राफर, पत्रकारों को व्यक्तिगत व दुर्घंट्ना बीमा दिया जायेगा। Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana के अंतर्गत आवेदक एक ही पॉलिसी में अपना, पत्नी या पति, बच्चे आदि को कवर कर सकता है। आवेदक एमपी पत्रकार बीमा योजना में 4 लाख या 2 लाख का बीमा भी कर सकते है। योजना के तहत पति-पत्नी अथवा बच्चों को प्रीमियम देने के लिए योजना में जोड़ा जाता है। स्वास्थ्य बीमा व दुर्घट्ना बीमा 1 साल के लिए किया जाता है। साल 2019-20 में 2900 पत्रकारों को योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ और 2020-21 में इस योजना के तहत 3 हजार से भी अधिक रिपोर्टर्स को शामिल किया गया।

इस योजना में 21 साल से 70 साल के पत्रकारों का इंशोरेंस किया जायेगा। योजना में प्रीमियम राशि का भुगतान 75% राज्य सरकार द्वारा और 25% का भुगतान पत्रकारों द्वारा किया जायेगा इसके अलावा 60 साल की उम्र के पत्रकारों द्वारा 15% का भुगतान और 85% राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा।

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Madhy Pradesh Patrkaar Swasthy Durghtna Beema Yojana

राज्यमध्य प्रदेश
योजनापत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
शुरुआत की गयीमाननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा
लाभ लेने वालेराज्य के पत्रकार व कैमरामैन
उद्देश्यपत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा व दुर्घट्ना समहू बीमा प्रदान करवाना
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइटmdindiaonline.com

MP Patrakar Bima Yojana का उद्देश्य

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य यही है कि मध्यप्रदेश राज्य के जितने भी लोग मीडिया व प्रेस में काम करते है जैसे: रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर, कैमरामैन आदि इन सभी को एक तरीके से स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान करना। अब इन सभी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की मुसीबत व परेशानियों को नहीं झेलना होगा। लाभार्थियों को इसके तहत इंशोरेंस दिया जायेगा यदि उन्हें स्वास्थ्य से सम्बंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उन्हें स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा और अगर उनकी किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उन्हें दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा।

हाल की परिस्थितियों के कारण रिपोर्टर्स को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और कई ने तो अपनी जान भी गवां दी। बीमा कंपनी द्वारा मिलने वाली बीमा कवर राशि में भी बदलाव किये गए जिसमे इंशोरेंस कंपनी द्वारा जो हॉस्पिटल्स चुने गए है उन सभी में 2 लाख रुपये की मेडिकल सुविधा सभी पत्रकारों के लिए कैशलेस की जाएगी।

MP पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना से जुडी जानकारी

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना से जुडी जानकारी जानने के लिए पॉइंट्स को पढ़े।

  • पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लाभार्थी के हॉस्पिटल में भर्ती होने से और उसके इलाज करवाने वाले मेडिकल खर्चो को कवर करती है।
  • योजना में आवेदक एक ही पॉलिसी में अपना, पत्नी या पति, बच्चे आदि को कवर कर सकता है। पति-पत्नी व बच्चों को निर्धारित बीमा किस्त देने पर योजना में शामिल कर सकते है।
  • योजना के तहत पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारी को कवर किया गया है।
  • यदि किसी भी आवेदक की मेजर सर्जरी होनी होगी तो उसे बीमाराशि का 100% भुगतान देना होगा।
  • योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को दी जाने वाली बीमा धनराशि व्यक्ति के अस्पताल में चल रहे इलाज में बीमा अवधि दौरान ही कवर की जानी चाहिए।
  • सारी बीमारी बिना किसी प्रतिक्षा अवधि के पॉलिसी को जारी दिनांक से कवर किया है अथार्त जैसे 30 दिन एवं 2 साल की प्रतिक्षा पीरियड को समाप्त किया गया।
  • अगर बीमा पालिसी पर किसी प्रकार का रोक या ब्रेक न लगा हो तो उसका हर साल रिन्यूअल (नवीनीकरण) किया जा सकता है।
  • योजना में गैर-अधिमान्य रिपोर्टर्स को भी शामिल किया गया है।
  • गैर अधिनियम पत्रकारों को 50% का भुगतान खुद से और 50% का प्रीमियम का भुगतान जन संपर्क विभाग द्वारा पूरा किया जायेगा।
  • मध्यप्रदेश के मूलनिवासी नई दिल्ली में कार्य कर रहे पत्रकार भी इस योजना का लाभ उठा सकते है।

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बीमा पॉलिसी से जुडी शर्तें

  • यदि किसी पत्रकार की दुर्घटना होती है तो उसे पॉलिसी के शर्तों के अनुसार हॉस्पिटल में कम से कम 24 घंटों तक रहना पड़ेगा, पॉलिसी में दी गयी कुछ बीमारियों के अलावा।
  • पॉलिसी के अंतर्गत बीमा राशि का 2% कवर रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्यय के लिए किया जायेगा।
  • जितने भी चयनित अस्पताल होंगे वह बीमित पत्रकारों के लिए कैशलेस की सुविधा मौजूद की गयी है और जहाँ नॉन नेटवर्क अस्पताल है वहाँ बीमित व्यक्ति का इलाज के दौरान हुए खर्चे की वापसी बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी।
  • आवेदक यदि हॉस्पिटल में भर्ती होते है तो उन्हें इस बार की जानकारी TPA (थर्ड पार्टी एडमिनिस्टर) को देनी जरुरी है। TPA द्वारा समस्त दावे व कार्यवाही की जाएगी।
  • पॉलिसी की शर्तो के अनुसार केवल 25 साल तक के बच्चों का बीमा कवर किया जा सकता है।
  • बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी प्रकार का दाँत से सम्बंधित उपचार तभी होगा जब वह दुर्घटना की स्थिति में हुआ हो।
  • व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में यदि किसी पॉलिसीधारक की मृत्यु होती है या वह पूरा या आधा विकलांग होता है ऐसी स्थिति में उसे बीमा कवर दिया जायेगा।
  • इस पॉलिसी में केवल पॉलिसीधारक ही बीमा कवर ले सकते है, परिवार के बाकी सदस्य नहीं।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना

मध्यप्रदेश पत्रकार दुर्घटना बीमा योजना हेतु पात्रता

एमपी पत्रकार बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आपको इसकी पात्रता के बारे में जानकारी होनी बहुत जरुरी है। यदि आपको पात्रता का पता होगा तो आपको आवेदन करने में आसानी होगी। हम आपको योजना हेतु पात्रता के बारे में बताने जा रहे है आप दिए गए स्टेप्स को पढ़े।

  1. मध्यप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी पत्रकार इस योजना का आवेदन कर सकते है।
  2. योजना में 21 साल से 70 साल के पत्रकारों को शामिल किया गया है।
  3. जो पत्रकार योजना के तहत पहले से बीमित है उन्हें 80 साल तक योजना का पात्र समझा जायेगा।
  4. बीमा कंपनी से क्लेम करने के लिए बीमित संचार प्रतिनिधि को पॉलिसी फॉर्म में नॉमिनी का नाम भी भरना होगा।
  5. यदि किसी पत्रकार की दुर्घट्ना होती है तो उसकी सूचना बीमा कंपनी को 7 दिन के अंदर देनी होगी।
  6. इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का कमिस्शन नहीं लिया जायेगा और किसी भी तरह का एजेंट इसमें शामिल नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज

योजना (मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना) का आवेदन करने के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स का होना बहुत जरुरी है जिसके माध्यम से फॉर्म भरने में और भी आसानी होगी। दस्तावेजों की सूची इस प्रकार से है:

अधिमान्यता
12 वी की मार्कशीटपैन कार्डआधार कार्ड
वोटर ID कार्डड्राइविंग लाइसेंसफॉर्म 16
पुरानी इंशोरेंस कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)आदिमान्यता कार्ड कॉपी/ PF स्लिप
गैर अधिमान्यता
12 वी की मार्कशीटपैन कार्डRNI सर्टिफिकेट
पुरानी इंशोरेंस कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)गैर आदिमान्यता कार्ड कॉपी/ PF स्लिपसंपादक की अनुशंषा
ड्राइविंग लाइसेंसवोटर ID कार्ड

MP पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है और इसका लाभ पाना चाहते है तो इसके लिए आपको आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना होगा। हम आपको योजना की आवेदन प्रकिया के बार में बताने जा रहे है आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।

  • आवेदक को सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन के लिए चिकित्सा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • जिसके बाद आपके समाने योजना का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  • होम पेज पर आपको नॉमिनेट योरसेल्फ के ऑप्शन पर जाना होगा।
  • यहाँ आप नीचे दो ऑप्शन जैसे: अधिमान्यता एवं गैर अधिमान्यता देख सकते है।

    MP पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन
  • यदि आप अधिमान्यता के ऑप्शन पर क्लिक करते है तो आपके समाने अगले पेज पर MP पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन फॉर्म खुल कर आजायेगा।
  • यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: अपना नाम, संस्थान का नाम, अधिमान्यता नंबर/PF नंबर, आधार कार्ड संख्या, जन्मतिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बीमा राशि, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से सम्बन्ध आदि के बारे में भरना है।

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  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स को स्कैन या अपलोड करना होगा।
  • सभी जानकारियों को भरने के पश्चात आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दें।
  • ऐसे ही अगर आप गैर अधिमान्यता के ऑप्शन पर क्लिक करते है। तो आपके समाने अगले पेज पर MP पत्रकार बीमा योजना गैर अधिमान्यता का ऑनलाइन फॉर्म खुल कर आ जायेगा।
  • यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: अपना नाम, संस्थान का नाम, गैर अधिमान्यता नंबर/PF नंबर, आधार कार्ड संख्या, जन्मतिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बीमा राशि, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से सम्बन्ध आदि के बारे में भरना है।
    mp-patrakaar-beema-yojana-online-registration-form
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स को स्कैन या अपलोड करना होगा।
  • सभी जानकारियों को भरने के पश्चात आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • जिसके बाद आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

MP पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

MP पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना क्या है?

इस योजना के अंतर्गत राज्य में जितने भी पत्रकार एवं कैमरामैन है उन्हें स्वास्थ्य एवं दुर्घंट्ना समहू बीमा प्रदान करवाना है, जिससे कभी उनका स्वास्थ्य ख़राब हो या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उन्हें बीमा कंपनी द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

एमपी पत्रकार बीमा योजना किसके द्वारा शुरू करवाई गयी है और आवेदक किस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते है?

यह योजना मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू करवाई गयी है। आवेदक जा-जन संपर्क पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते है।

राज्य के किन नागरिकों को मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा?

राज्य के जो लोग प्रेस में काम करते है जैसे: पत्रकार, कैमरामैन आदि लोगों को मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा।

योजना का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या होगी?

योजना का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट mdindiaonline.com है।

एमपी पत्रकार बीमा योजना के तहत अगर पत्रकार की दुर्घट्ना होती है तो उन्हें कितने रुपये तक की राशि दी जाएगी?

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत अगर पत्रकार की दुर्घट्ना होती है तो उन्हें बीमा कंपनी द्वारा 5 लाख रुपये तक की धनराशि दी जाएगी।

क्या पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक कर सकते है?

जी नहीं, इस योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक पत्रकार नहीं कर सकते। केवल जो पत्रकार मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी होंगे वही इसका आवेदन कर सकते है इसके साथ-साथ जो पत्रकार MP राज्य के है और दिल्ली में प्रेस में कार्य कर रहे है वह इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।

एमपी पत्रकार दुर्घट्ना बीमा पॉलिसी में बीमा कंपनी द्वारा चुने गए हॉस्पिटल्स में कैशलेस की सुविधा किस प्रकार से दी जाएगी।

एमपी पत्रकार दुर्घट्ना बीमा पॉलिसी में बीमा कंपनी द्वारा चुने गए हॉस्पिटल्स में कैशलेस की सुविधा के लिए राज्य के पत्रकारों को ई-कार्ड दिए जायेंगे

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना तहत कितनी धनराशि दी जाएगी ?

इस योजना के अंतर्गत अगर कोई पत्रकार या कैमरामैन या कोई मीडियाकर्मी दुर्घटना का शिकार होता है तो ऐसी स्थिति में उसे 5 लाख रूपए की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी।

एमपी पत्रकार बीमा योजना में आवेदन हेतु कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे ?

अधिमान्यता : 12 वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस , अधिमान्यता  कार्ड कॉपी या PPF स्लिप कॉपी , फॉर्म 16 , पुरानी इनसर्न कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
गैर अधिमान्यता : 12 वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस सम्पद की अनुषंसा , आरएनआई प्रमाण पत्र , पुरानी इनसर्न कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)

इस योजना के अंतर्गत राज्य में जितने भी पत्रकार एवं कैमरामैन है उन्हें स्वास्थ्य एवं दुर्घंट्ना समहू बीमा प्रदान करवाना है, जिससे कभी उनका स्वास्थ्य ख़राब हो या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उन्हें बीमा कंपनी द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई भी जानकारी जाननी होगी या किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबरपर संपर्क करके जानकारी ले सकते है या इसके अलावा आप ईमेल id पर ईमेल भेजकर अपनी समस्या का हल जान सकते है।

टोल फ्री कस्टमर केयर1800-209-7777
टोल फ्री कैशलैस1800-209-7800
ईमेल IDcustomercare@mdindia / authorisation@mdindia
UAN फैक्स1860-233-4449

हमने अपने आर्टिकल में MP पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के बारे में सभी आवश्यक व महत्वपूर्ण जानकारी आपको विस्तारपूर्वक बता दी है। अगर आपको इस से सम्बंधित कोई भी सवाल पूछना हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालो के जवाब जरूर देंगे। अगर आप को ऐसी ही अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से हम आप के लिए आपके राज्य से संबंधित सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे । जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं।

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