देश की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार दोनों ही देश के सभी नागरिकों चाहे वो महिला, पुरुष, बच्चे, श्रमिक, बूढ़े या विकलांग हो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तरह-तरह की योजनाओं को जारी करती रहती है।
ऐसी एक योजना राजस्थान सरकार ने विकलांग नागरिकों के लिए शुरू की है जिसका नाम है राजस्थान विकलांग पेंशन योजना। इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति को हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी।
यदि आप भी विकलांग है और इस योजना का लाभ पाना चाहते है तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते है।
आज हम आपको योजना से जुडी सभी जानकारियों जैसे: राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या है, योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, Rajasthan viklang pension yojana में आवेदन करने की प्रकिया आदि के बारे में बताने जा रहे है। अगर आप इस योजना से जुडी और अधिक जानकरी जानना चाहते है तो आप हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना विकलांग नागरिकों के लिए बहुत ही लाभदायी साबित होगी। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार राज्य के विकलांग नागरिकों को हर महीने पेंशन के रूप में 750 से 1500 रुपये की राशि प्रदान करती है। जिससे उन्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वह खुद से सशक्त बन सकेंगे।
योजना का लाभ शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग नागरिक उठा सकते है। इसके साथ ही विकलांग व्यक्ति के पास 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट होना जरुरी है। बता देते है, योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है इसके लिए आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना जरुरी है। राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ से करें।
राज्य | राजस्थान |
योजना | विकलांग पेंशन योजना |
साल | 2023 |
लाभ लेने वाले | राज्य के विकलांग नागरिक |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | rajssp.raj.nic.in |
योजना को शुरू करने का उद्देश्य
Rajasthan viklang pension yojana को शुरू करने का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है जिससे कोई उन्हें बोझ ना समझ पाए और सभी उनके साथ सम्मान और इज्जत से व्यवहार कर सके क्यूंकि अपने देखा होगा विकलांग नागरिकों को लोग नीचा दिखाते है उन्हें कुछ लायक नहीं समझते है
और साथ ही विकलांग लोग खुद से भी इतने मजबूर होते है कि वह किसी तरह के काम को करने में असमर्थ हो जाते है। ऐसे में इस योजना को शुरू करके सरकार ने उनकी मदद करने की पहल की है जिससे वह खुद का निजी खर्चा उठा सके। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार करें।
विकलांग पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के केवल विकलांग व्यक्तियों को दिया जायेगा।
- राजस्थान सरकार राज्य के विकलांग नागरिकों को हर महीने पेंशन के रूप में 750-1500 रुपये की राशि प्रदान करेगी।
- योजना का लाभ शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग नागरिक उठा सकते है।
- विकलांग व्यक्ति के पास 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट होना जरुरी है।
- योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है इसके लिए आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना जरुरी है।
- राज्य के ऐसे नागरिक जो नेचुरल रूप से बोने है वह भी इस योजना का आवेदन कर सकते है।
- विकलांग पेंशन योजना के जरिये राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है ताकि उन्हें किसी के आगे झुकना ना पड़े।
योजना के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय आर्थिक सहायता राशि
- 55 साल से कम आयु की विकलांग महिला एवं 58 साल के कम आयु के विकलांग पुरुष – 750 रुपये प्रतिमाह
- 55 साल से 58 साल की विकलांग महिला एवं 75 साल से कम के विकलांग पुरुष – 1000 रुपये प्रतिमाह
- 75 साल से अधिक उम्र के विकलांग पुरुष व महिला – 1250 रुपये प्रतिमाह
- कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों के लिए – 1500 रुपये
योजना हेतु पात्रता
राजस्थान विकलांग पेंशन हेतु पात्रता जानने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े। जिसके पश्चात आप पात्रता पढ़कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
- राजस्थान राज्य के मूलनिवासी नागरिक ही इस योजना का आवेदन करने के पात्र समझे जायेंगे।
- राज्य के सभी विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते है।
- विकलांग नागरिक के पास 40% विकलांगता का सर्टिफकेट होना जरुरी है ये सर्टिफिकेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (community health center) से बनवाया जा सकता है।
- लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 60 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अगर कोई भी विकलांग किसी भी योजना से जुड़ा होगा तो वह इस योजना का पात्र नहीं समझा जायेगा।
- किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी कर रहा व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं समझा जायेगा।
Rajasthan Viklang Pension Scheme हेतु आवश्यक दस्तावेज
हम आपको योजना का आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों के बारे में जानकारी देने वाले है, जिससे आप आसानी से योजना का लाभ उठा सकेंगे। दस्तावेज इस प्रकार से है:
आधार कार्ड | बैंक पास बुक | पासपोर्ट साइज फोटो |
आय प्रमाणपत्र | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | विकलांगता सर्टिफिकेट |
वोटर ID कार्ड | ड्राइविंग लाइसेंस | पैन कार्ड |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रकिया
- आवेदक को सबसे पहले योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आवेदक हमारे द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से भी सीधा आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म डाउनलोड हो जाने के बाद इसका प्रिंट निकाल लें।
- इसके बाद इसमें पूछी गयी सभी जानकारियों को भर दें और साथ ही फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
- सभी जनकरीयों को भरने के पश्चात आप आवेदन फॉर्म को सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में जमा करवा दें।
- ऑफिस में सम्बंधित अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी जिसके बाद आपको लाभ प्रदान किया जायेगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2023
हमने आपको अपने आर्टिकल में राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023 से सम्बंधित सभी जानकारियों को हिंदी में विस्तारपूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है या इससे सम्बंधित कोई भी सवाल या जानकारी आपको जननी है तो आप हमे मैसेज कर सकते है। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे।
ऐसी ही और भी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट pmmodiyojanaye.in को बुकमार्क जरूर करें ।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग नागरिकों को हर महीने पेंशन के रूप में 750 से 1500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में विकलांगता 40% तक होनी चाहिए। तभी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है
राजस्थान विकलांग सर्टिफिकेट सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना में आधार कार्ड, पैन कार्ड, विकलांगता सर्टिफिकेट आदि प्रमुख है। बाकी आप इस पोस्ट में देख सकते हो।
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