झारखंड सरकार ने राज्य के युवा नागरिक के लिए रोजगार की सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए कई सारी योजनाओं को जारी करती रहती है। जिससे नागरिकों को रोजगार मिल सके। ऐसी एक योजना झारखंड सरकार द्वारा जारी की गयी है जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। योजना के माध्यम से नागरिकों को रोजगार की शुरुआत करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana तहत राज्य में जितने भी युवा नागरिक 18 से 45 वर्ष के है और स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते है उन्हें कम इंटरेस्ट पर लोन प्रदान करवाया जायेगा। अगर आप भी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।
इसे भी पढ़े :झारखण्ड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
यह योजना झारखंड राज्य के युवा नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। योजना का आवेदन आवेदक ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से पूरा कर सकते है। हम आपको योजना से मिलने वाली सभी जानकारियों के बारे में बताने वाले है।
Table of Contents
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा देश के बेरोजगार युवाओं के लिए इसकी शुरुआत की गयी है। राज्य के गांव क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र के नागरिकों को कम ब्याज पर 25 लाख का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसके साथ-साथ 40% अनुदान (सब्सिडी) या 5 लाख रुपये सरकार की तरफ से प्रदान किये जायेंगे और साथ-साथ वाहन लेने की सुविधा भी दी जाएगी। जिससे उन्हें स्वयं का व्यवसाय आसानी से शुरू करने पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं ही ले सकेंगी। आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकेंगे। इससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी और उन्हें कही भी इधर उधर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसे भी जानें : झारखण्ड फसल राहत योजना पंजीकरण प्रक्रिया
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Highlights
योजना नाम | Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana |
लाभ लेने वाले | राज्य के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन पक्रिया | ऑनलाइन मोड |
लोन राशि | 25 लाख रुपये |
अनुदान राशि | 40% या 5 लाख रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | www.jharkhand.gov.in |
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का उद्देश्य क्या है ?
राज्य के ऐसे कई युवा नागरिक है जो अपनी आर्थिक स्थिति के चलते शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और इस कारण उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती जिससे उनका जीवन बेरोजगारी में पलता रहता है और इसके साथ-साथ कई ऐसे परिवार के युवा नागरिक भी है जिन्होंने हाई एजुकेशन जैसे-तैसे प्राप्त कर ली परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर और पैसे न होने की वजह से वह स्वयं से किसी तरह का छोटा मोटा रोजगार भी नहीं शुरू कर पाते।
इसी समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है जिससे जो नागरिक अपने जीवन कुछ बड़ा करने की चाह रखते है उन्हें सरकार कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवा सके ताकि वह अपना रोजगार शुरू करके स्वयं के पैरो पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन कर अपने परिवार को अच्छा जीवन प्रदान कर सके और अन्य नागरिकों को भी रोजगार दे सके।
इसे भी देखे :भू नक्शा झारखण्ड: अपना खाता
झारखंड रोजगार सृजन योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं
आवेदकों को झारखंड रोजगार सृजन योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार से है। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लाभ आप नीचे दी गयी जानकारी से प्राप्त कर सकते है –
- राज्य के गांव क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र के नागरिकों को कम ब्याज पर 25 लाख का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- योजना के तहत 40% अनुदान (सब्सिडी) यानी 5 लाख रुपये सरकार की तरफ से प्रदान किये जायेंगे
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
- आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से योजना का आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के तहत बेरोजगार नागरिकों को वाहन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- नागरिक खुद का स्वरोजगार स्थापित करके स्वयं से आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं लें सकेंगी।
- झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सरकार 50 हजार का लोन नागरिक को बिना किसी गारंटी के प्रदान करेगी।
- जिन नागरिक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह खुद का रोजगार शुरू करना चाहते है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana हेतु पात्रता
सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं नागरिकों के लिए निर्धारित की गयी है। बताई गयी पात्रता के अनुसार ही आप योजना का आवेदन कर पाएंगे। हम आपको पात्रता के बारे में बताने जा रहे है। पात्रता जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को देखें।
- झारखंड राज्य के मूल निवासी नागरिक युवा योजना का आवेदन कर सकेंगे।
- SC/ST/OBC और सखी मंडल महिलाएं इस योजना के पात्र समझे जायेंगे।
- 18 साल से 45 साल के नागरिक योजना के तहत खुद का रोजगार खोलने के लिए पात्र होंगे।
- योजना के माध्यम से युवा नागरिक के परिवार की आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हम आपको योजना में मांगे जाने वाले दस्तावेजों के बारे में जानकारी देने जा रहे है जिसके माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे। आवेदक दस्तावेजों की सूची जानने के लिए दी गयी तालिका को पूरा पढ़े।
आधार कार्ड | राशन कार्ड | मूलनिवास प्रमाणपत्र |
वार्षिक आय प्रमाणपत्र | जातिप्रमाण पत्र | आयु प्रमाणपत्र |
पासपोर्ट साइज फोटो | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | बैंक अकाउंट डिटेल्स |
पोर्टल पर उपलब्ध विभाग
पोर्टल पर उपलब्ध विभागों की सूची इस प्रकार से है:
- डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर, एनिमल हसबेंडरी एंड कोपरेटिव
- डिपार्टमेंट ऑफ़ कैबिनेट इलेक्शन
- डेपॉर्टेन्ट ऑफ़ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड विजिलेंस
- कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ बिल्डिंग हसबेंडरी
- ड्रिंकिंग वाटर एंड सेनिटेशन डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ एनर्जी
- डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंस
- फ़ूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंस्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट
- फारेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट
- हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फॅमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन
- डिपार्टमेंट ऑफ़ इनफार्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स
- इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई-गवर्नेंस डिपार्टमेंट
- लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ
- डिपार्टमेंट ऑफ़ माइंस एंड जियोलॉजी
- पर्सोनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिफॉर्म्स एंड राजभाषा
- प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स
- रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट
- रूरल डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ SC/ST/OBC एंड माइनॉरिटी
- डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट
- टूरिज्म, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एंड युथ अफेयर्स
- डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट
- अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग
- वाटर रिसोर्सेज
- वीमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी
आवेदन से सम्बंधित कार्यालय
हम आपको योजना से जुड़े कार्यालयों के बारे में बताने जा रहे है आवेदक इन सभी विभाग में से किसी में भी जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है और जमा करवा सकते है। सम्बंधित कार्यालय इस प्रकार से है:
- आदिवासी सहकारी विकास निगम झारखंड
- अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम झारखंड
- अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम झारखंड
- पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम झारखंड
- ज़िला कल्याण पदाधिकारी झारखंड
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन कैसे करें?
अगर आप Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का आवेदन करना चाहते है तो हम आपको इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी सरकार ने जारी नहीं की है तो अभी आवेदक ऑफलाइन मोड के माध्यम से ही योजना का आवेदन कर सकते है और इससे मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकते है। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार से है:
- आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़े कार्यालय में जाना होगा।
- आवेदक को अपने साथ आवेदन फॉर्म से जुड़े सभी दस्तावेजों को अपने साथ ले जाना है।
- अब आप कार्यालय में जाकर अधिकारी से आवेदन फॉर्म ले लें।
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: अपना नाम, पता, लिंग, वर्ग, जन्म तिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि को भरना है।
- इसके बाद आप फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अटैच कर दें।
- सभी जानकारी भरने के पश्चात फॉर्म को दोबारा पढ़ लें और यदि किसी भी प्रकार की ग़लती होगी तो उसका सुधार कर लें।
- अब आप फॉर्म को कार्यालय में अधिकारी के पास जमा करवा दें।
- इसके बाद आपके फॉर्म व डाक्यूमेंट्स का अधिकारी द्वारा सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया जायेगा, जिसके बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
यह योजना झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गयी है। योजना के माध्यम से नागरिकों को कम ब्याज पर 25 लाख का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। जिसके माध्यम से वह खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं ले सकती है।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 40% या 5 लाख रुपये तक का अनुदान बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाता है।
जी हां, योजना के अंतर्गत नागरिक को वाहन खरीदने की सुविधा भी सरकार ने उपलब्ध करवाई है।
रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के पश्चात नागरिक को 15 दिन या 1 महीने तक का समय लोन राशि प्राप्त होने में लगता है। आवेदक के सभी डाक्यूमेंट्स का सत्यापन होने के बाद लोन राशि आवेदक के खाते में भेज दी जाती है, लोन राशि तभी प्राप्त होगी जब आवेदक का स्वयं का बैंक अकाउंट होगा।
हमने आपको अपने आर्टिकल में झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक बता दिया है। यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमें मैसेज करके बता सकते है और इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या या योजना से जुड़े सवालों के जवाब जानने है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है। हमारी टीम आपके सभी सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करेगी।