सरकार अपने देश के नागरिकों के हित के लिए कई सारी योजनाओं को जारी करती रहती है। ऐसी एक योजना हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू की गयी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। यह योजना राज्य के जितने भी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार है उनके लिए बनायीं गयी है। इस योजना के माध्यम से सरकार नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी इसके लिए वह उन्हें हर वर्ष आर्थिक वित्तीय सहायता राशि उन्हें देगी। अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते है और इससे मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकते है।
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मुमुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय राशि सामाजिक सुरक्षा बीमा, आकस्मिक बीमा (एक्सीडेंटल इंश्योरंस) एवं पेंशन लाभ के रूप में नागरिकों को प्रदान की जाएगी। चलिए आज हम आपको योजना से सम्बंधित और अधिक जानकरियों कैसे: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है, Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana की ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, समृद्धि योजना हेतु पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि की जानकारी देने जा रहे है। योजना से जुडी और अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य के हर BPL परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सालाना 6 हजार रुपये यानी हर महीने 500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। बता दें, योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए आवेदक का खुद का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो कि आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। योजना का लाभ केवल जिन परिवार की आय 1,80,000 से कम होगी उन्हें ही मिलेगा। यदि कोई परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखने वाला होगा तो उसके पास 2 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।
जानकारी के लिए बता देते है, इस योजना के तहत अन्य योजनाओं जैसे: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम किसान मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम लघु व्यापारी योजना एवं पीएम फसल बीमा योजना को भी जोड़ा गया है।
(रजिस्ट्रेशन) हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना
राज्य | हरियाणा |
योजना | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
साल | 2024 |
के द्वारा | मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी |
योजना से मिलने वाली राशि | 6 हजार रुपये |
लाभ लेने वाले | राज्य केBPL श्रेणी के नागरिक |
उद्देश्य | नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | cm-psy.haryana.gov.in |
योजना के तहत नागरिकों की मृत्यु होने पर दिया जायेगा 2 लाख तक का मुआवजा
हाल की परिस्थितियों को देखते हुए और कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा राज्य की सरकार ने नागरिकों के लिए कई सारी योजनाओं को जारी किया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संसाधन भी किया जा रहा है। सरकार ने मुख्यमत्री परिवार समृद्धि योजना में भी संशोधन किया है। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में 18 से 50 साल के सभी BPL परिवार जिनकी सालाना आय 180000 या इससे कम है। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हे मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगर यह मृत्यु 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के बाद भी कोरोना वायरस के कारण हुई है तो उन्हें तब भी मुआवजा प्रदान किया जायेगा।
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Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana से मिलने वाले लाभ
- जिन लाभार्थियों की आयु 18 से 40 साल होगी तो लाभार्थी को 60 साल बाद हर महीने 3 हजार रुपये प्रतिमाहिने प्रदान किये जायेंगे।
- योजना के तहत जितनी भी अन्य सभी योजनाओं के लिए लाभार्थी का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन होना चाहिए।
- निवेश के ऑप्शन के अंतर्गत पात्र परिवार को सरकार द्वारा FPF में किये गए इन्वेस्ट का रिटर्न दिया जायेगा।
- निश्चित मात्रा में वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसाय करने वाले नागरिक भी इसमें शामिल किये गए है।
योजना हेतु पात्रता
अगर आप ही इस योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरुरी है। आज हम आपको योजना से जुडी पात्रता के बारे में बताने जा रहे है आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़े।
- जिस आवेदक की आयु 18 साल से 50 साल होगी वही इस योजना का आवेदन कर सकते है।
- आवेदक के परिवार की आयु 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ हरियाणा राज्य के मूलनिवासी ही ले सकेंगे।
ये है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेज जानने के लिए दी गयी तालिका को पूरा पढ़े।
आधार कार्ड | वोटर ID कार्ड | मूलनिवास प्रमाणपत्र |
आयु प्रमाणपत्र | आय प्रमाणपत्र | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर |
पासपोर्ट साइज फोटो | ड्राइविंग लाइसेंस |
योजना के तहत आने वाली अन्य योजनाएं
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना : इस योजना के तहत नागरिकों को 60 साल पूरे होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। श्रम योगी मानधन योजना में पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को हर महीने अपनी आयु के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करना होता है।
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना: योजना के माध्यम से यदि किसी पॉलिसीधारक के साथ किसी तरह की दुर्घटना या मृत्यु होती है तो उसके परिवार के सदस्य को 2 लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध करवाया जायेगा। योजना के तहत व्यक्ति को कम से कम 12 रुपये का सालाना भुगतान करना होगा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा : योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिमाहिने प्रदान करती है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल की आयु के नागरिक को 330 रुपये सालाना जमा करवाने होंगे।
- पीएम किसान मानधन योजना : योजना के तहत आवेदक को 60 साल की आयु पूरी होने के बाद 3 हजार रुपये की पेंशन हर महीने प्रदान की जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
अगर आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है और योजना से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको आवेदन प्रक्रिया का पता होना बहुत जरुरी है, आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आवेदक को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- जिसके बाद होम पेज पर ऑपरेटर लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- यहाँ आपको अपना यूजर ID भरनी है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है
- इसके बाद आपको पासवर्ड भरना होगा और SIGN IN पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपको योजना हेतु अप्लाई करने के लिए अप्लाई स्कीम पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- अगले पेज पर आपको DO YOU HAVE FAMILY ID का ऑप्शन आएगा, यदि है तो YES पर क्लिक कर दें और यदि NO पर क्लिक कर दें।
- अगर आप YES पर क्लिक करते है तो आपको फॅमिली ID को भरना होगा। जिसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर लेना है।
- क्लिक करते ही आपकी फॅमिली ID खुल कर आजायेगी। आपको यहाँ हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ब्लॉक, पता, आदि को भर देना है।
- इसके बाद आपको सभी जानकारी भरके सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना होगा।
- अगर किसी भी आवेदक को अपने परिवार की जानकारी जाननी है उस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- और अगर आपके पास फॅमिली ID नहीं है तो आपके सामने फॅमिली ID फॉर्म खुल जायेगा।
- आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारियों को भरके सेव बटन पर क्लिक कर लें।
- इसके बाद आपको नीचे बैलेंस धनराशि के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फॉर्म को सेव कर लेना है।
- अब आपको फॉर्म को प्रिंट कर के अपलोड कर लेना है और फाइनल सबमिट कर देना है।
ऐसे करें Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana का ऑफलाइन आवेदन
जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते वह योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम के द्वारा भी पूरी कर सकते है। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने के लिए दिए गए स्टेप्स को पूरा पढ़े।
आवेदक सबसे पहले अपने नजीकी जन सेवा केंद्र जाएँ। आवेदक ध्यान दें, वह अपने साथ सभी जरुरी दस्तावेज लेकर जाएं। इसके बाद एजेंट द्वारा आपका मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरा जायेगा, जिसमे आपको एजेंट को फॉर्म में भरने के लिए सभी जरुरी जानकारी बतानी होगी। जिसके बाद आपका आवेदन फॉर्म भर जायेगा। पूर्ण रूप से फॉर्म भर जाने के पश्चात आपको CSC से एक रेफ़्रेन्स नंबर प्राप्त हो जायेगा। आप इस रेफ़्रेन्स नंबर को याद कर सकते है। इसका इस्तेमाल आप अपनी आवेदन स्थिति चेक करने के लिए कर सकते है।
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आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
- आवेदन स्थिति देखने के लिए आवेदक को सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन स्थिति के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के पश्चात आपको नए पेज पर अपना रेफ़्रेन्स नंबर और कैप्चा कोड को भरना होगा।
- जिसके बाद आपको आवेदन स्थिति देखें के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- क्लिक करते ही आवेदन स्थिति आप स्क्रीन पर देख सकेंगे।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana से जुड़े प्रश्न/उत्तर
योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड द्वारा पूरी की जाएगी। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते है तो आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और यदि आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करते है तो आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in है। आवेदक आसानी से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रकिया को पूरा कर सकते है।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana की शुरुवात हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू की गयी है। राज्य के जितने भी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार है उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत नागरिकों को हर साल 6000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
हमने आपको अपने आर्टिकल में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों को हिंदी में विस्तारपूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है या इससे सम्बंधित कोई भी सवाल या जानकारी आपको जाननी है तो आप हमे मैसेज कर सकते है। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे।
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