हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र: ऑनलाइन आवेदन | Apply Haryana Birth Certificate

जैसे की आप सभी लोगो को पता है की आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र सभी नागरिकों के लिए कितना आवश्यक हो गया है। जन्म प्रमाण पत्र में जन्म से संबंधित सभी जानकारी को उल्लेखित किया जाता है। यह सरकार के द्वारा प्रमाणित किया जाने वाला एक सरकारी दस्तावेज है।

जिसके आधार पर विभिन्न तरह की सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हरियाणा राज्य के नागरिकों के लिए हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र से संबंधी प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है। अब राज्य के नागरिक हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र: ऑनलाइन आवेदन | Apply Haryana Birth Certificate
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र: ऑनलाइन आवेदन

आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Apply Haryana Birth Certificate से जुड़ी जानकारी को साझा करने जा रहे है। जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन से संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र

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Haryana Birth Certificate– बच्चे के जन्म के 21 दिन पूर्ण होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जा सकता है। जन्मप्रमाण पत्र बनाने के लिए हरियाणा सरकार के माध्यम से आमजन नागरिकों के हितों के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गयी है।

केंद्र सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाना आवश्यक है। जन्म प्रमाण व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए वह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर विभिन्न कार्यों को पूरा किया जा सकता है।

बर्थ सर्टिफिकेट हरियाणा

लेख हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
वर्ष2023
कैटेगिरीजन्म प्रमाण पत्र
राज्य का नामHaryana
जन्म प्रमाण पत्र सेवाएंऑनलाइन उपलब्ध
पोर्टलअंत्योदय सरल पोर्टल हरियाणा
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
लाभार्थीराज्य के सभी नागरिक
आधिकारिक वेबसाइटsaralharyana.gov.in

Birth Certificate के उपयोग

  • यह सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला एक वैध दस्तावेज जिसके आधार पर विभिन्न तरह के कार्य किये जाते है।
  • स्कूल में प्रवेश लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है।
  • बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर आप विभिन्न तरह के दस्तावेजों को बनाने के लिए आवेदन कर सकते है जैसे आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,वोटर कार्ड आदि।
  • विभिन्न परिस्थितियों में अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन हेतु दस्तावेज

  • माता-पिता का वोटर आईडी कार्ड
  • माता-पिता का मैरिज सर्टिफिकेट
  • जन्म के समय में अस्पताल से संबंधित दस्तावेज
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बच्चे के जन्म से संबंधी सभी प्रकार की डिटेल्स

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन – Apply Haryana Birth Certificate

Apply Haryana Birth Certificate
  1. Haryana birth certificate online apply हेतु saralharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
  2. वेबसाइट में विजिट करने के पश्चात होम पेज में लॉगिन आईडी दर्ज करें।
  3. यदि पोर्टल में आप रजिस्टर्ड नहीं है तो New user ? Register here के विकल्प में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन हेतु दी गयी जानकारी को दर्ज करें।
  4. पोर्टल में रजिस्ट्रेशन सफल होने के पश्चात लॉगिन आईडी दर्ज करें।
  5. इसके बाद नए पेज में apply for services के सेक्शन में view all available services के ऑप्शन में क्लिक करें।
  6. अब सर्च वाले विकल्प में Apply Haryana Birth Certificate लिखकर सर्च करें।
  7. अब आवेदन हेतु प्राप्त लिंक में क्लिक करें।
  8. इसके बाद I have Family ID के विकल्प में क्लिक करें।
  9. अब फैमिली आईडी संख्या दर्ज करके i agree के विकल्प में क्लिक करें।
  10. नए पेज में बर्थ सर्टिफिकेट आवेदन करने हेतु दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें
  11. सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट ऑप्शन में क्लिक करें।
  12. इस तरह से हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

जन्म प्रमाण पत्र हरियाणा से संबंधित प्रश्न उत्तर

हरियाणा राज्य के मूल निवासी नागरिक हरियाणा बर्थ सर्टिफिकेट हेतु ऑनलाइन आवेदन कौन से पोर्टल के अंतर्गत कर सकते है ?

सरल हरियाणा पोर्टल में नागरिको की सुविधा हेतु हरियाणा सरकार के द्वारा ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध की गयी है। सरल पोर्टल के अंतर्गत नागरिक इस सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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Haryana Birth Certificate ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होने से राज्य वासियों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

हरियाणा राज्य के नागरिकों को Haryana Birth Certificate की ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होने से एक विशेष प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी ,उन्हें जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर बैठे आसानीपूर्वक अपने बच्चे के जन्म प्रमाण हेतु आवेदन कर सकते है।

जन्म प्रमाण पत्र बनाना क्यों आवश्यक है ?

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत सभी नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न तरह की सुविधाओं का लाभ एवं अपनी पहचान को सत्यापित किया जा सकता है।

बच्चे के जन्म के कितने समय बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते है ?

बच्चे के जन्म के 21 दिन पूर्ण होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते है।

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