(पंजीकरण फॉर्म) एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना -: आज का यह ख़ास टॉपिक हम मध्य प्रदेश नागरिको के लिए लेकर आये हैं। इस टॉपिक में हम आपको मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी कृषक उद्यमी योजना के विषय में सूचना प्रदान करने जा रहे हैं। इस योजना को एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के नाम से जाना जाता हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषको के पुत्र या पुत्री को किसी प्रकार का नया उद्यम शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा। इस Yojana का लाभ केवल कृषक के पुत्र /पुत्री को दिया जायेगा, जैसे के इस योजना के नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि यह योजना कृषको से संबंधित हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको (पंजीकरण फॉर्म) एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराने जा रहे हैं।

Madhya Pradesh Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana 2021 का आवेदन करने के लिए आपको इस Yojana के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। यहाँ हम आपको योजना हेतु आवेदन करने की प्रोसेस पूर्ण विस्तार से बताएंगे जिसकी सहायता से आप आसानी से (पंजीकरण फॉर्म) एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021 के लिए आवेदन कर पाएंगे। (पंजीकरण फॉर्म) एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021से जुड़ी अधिक जानकारी के विषय में जानने के लिए हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक व पूरा अंत तक पढ़िए और जानिये।
Table of Contents
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 16 नवम्बर 2017 को शुरू की गयी। कृषक उद्यमी योजना में 23 अप्रैल 2018 को कुछ कारणों से संशोधन किया गया। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के सभी किसानो के पुत्र/पुत्री को लाभान्वित किया जायेगा। यदि किसानो के पुत्र/पुत्री स्वयं का किसी प्रकार का उद्यम करना चाहते हैं तो उन युवाओं को योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के किसान नागरिक हैं और आप अपने पुत्र या पुत्री के लिए इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं या कोई भी किसान युवा इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ हम आपको योजना से जुड़ी सभी प्रकार की सूचना प्रदान करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द ही आवेदन कर दें।
Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana 2021 Overview
यहाँ हम आपको Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें की यहाँ योजना से जुड़े महत्वपूर्ण विषय संबंधी आवश्यक सूचनायें हैं जिनके विषय में आपको पता होना चाहिए। नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से योजना के महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में बताया गया हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और जानिए –
आर्टिकल | (पंजीकरण फॉर्म) एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन व स्टेटस |
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना |
शुरुआत | 16 नवम्बर 2017 (यथा संशोधित 23 अप्रैल 2018) |
शुरुआत करने वाले | मध्य प्रदेश सरकार |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | किसान के पुत्र/पुत्री |
वित्तीय सहायता | 50 हजार – 2 करोड़ रुपए |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
वर्तमान वर्ष | 2021 |
आधिकारिक वेबसाइट | msme.mponline.gov.in |
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021 के उद्देश्य
यहाँ हम आपको एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के मुख्य उद्देश्यों के विषय में बताने जा रहे हैं। एमपी सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना के क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों के कारण इस योजना की शुरुआत की गयी। आइये नीचे दिये गये मुख्य बिंदुओं के माध्यम से Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana के उद्देश्यों के विषय में जानते हैं। इन उद्देश्यों का विवरण इस प्रकार हैं-
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषको के पुत्र/पुत्री को स्वयं का व्यापार शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना हैं।
- कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत कृषक युवाओं को वित्तीय सहायता बैंक माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत कृषि आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस योजना के अनुसार हितग्राहियों को मार्जिनमनी की सहायता और ब्याज अनुदान प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी और प्रशिक्षण शासन द्वारा दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत किसान पुत्र/पुत्री को न्यूनतम 50 हज़ार और अधिकतम 2 करोड़ तक प्रोत्साहन राशि की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021 की पात्रता
यहाँ हम आपको Krishak Udhyami Yojana की पात्रता के विषय में बताने जा रहे हैं। कृषक उद्यमी योजना का आवेदन हेतु कुछ आवश्यक पात्रता निर्धारित की गयी हैं। जो व्यक्ति इस योजना के आवेदन हेतु निर्धारित की गयी पात्रता को पूरा करेगा वही व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकता हैं। आइये जानते हैं निर्धारित पात्रता के बारे में –
- आवेदनकर्ता मूल रूप से एमपी राज्य निवासी होना चाहिए।
- योजना आवेदनकर्ता 10 वीं पास होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता किसान का पुत्र/पुत्री होना चाहिए।
- योजना आवेदक की स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता की आयुसीमा 18-45 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना आवेदक किसी राष्ट्रिय बैंक या सहकारी बैंक का दोषी न हो।
- पहले से ही आवेदक किसी रोजगार योजना से लाभ न प्राप्त कर रहा हो।
- इस योजना के लिए आवेदक केवल एक बार पात्र हो सकते हैं।
योजना आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
यहाँ हम आपको कृषक उद्यमी योजना के आवेदन प्रपत्र में संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के विषय में बताने जा रहे हैं। कृषक उद्यमी योजना आवेदन हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किये गए हैं। Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana 2021 आवेदन के लिए इन प्रमुख दस्तावेजों का होना अनिवार्य हैं। आइये जानते हैं इस आवश्यक दस्तावेजों के विषय में –
- मूल निवास प्रमाण पत्र /राशन कार्ड/पहचान पत्र /ड्राइविंग लाइसेंस (कोई भी एक)
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
- किराये के मकान में रहने वालो हेतु -किराया नामा
- कृषि भूमि (यदि है) संबंधी दस्तावेज
- असंगठित क्षेत्र श्रमिक संबंधी प्रमाण पत्र
- साज-सज्जा /मशीनरी/उपकरण के लिए कोटेशन
एमपी कृषक उद्यमी योजना पात्र परियोजनाएं
यहाँ हम आपको एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्र परियोजनाओं के विषय में बताने जा रहे हैं। यदि आप भी कृषक उद्यमी योजना की पात्र परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताये गए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़िए और जानिए इन पात्र परियोजनाओं के विषय में –
- उद्योग, (विनिर्माण) सेवा व व्यवसाय
- कृषि आधारित परियोजनाएं
- मिल्क प्रोसेसिंग
- फ़ूड प्रोसेसिंग
- एग्रो प्रोसेसिंग
- केटल फीड
- कोल्ड स्टोरेज
- पोल्ट्री फीड
- फिश फीड
- दाल मिल
- राइस मिल
- फ्लोर मिल
- वेजिटेबल हाइड्रेशन
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- मसाले निर्माण
- सीड ग्रेडिंग व शॉर्टिंग
- बेकरी
3. कृषि आधारित उपकरण क्रय करके RTO में व्यावसायिक पंजीकरण कराना होगा।
एमपी कृषक उद्यमी योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता
यहाँ MP Krishak Udhyami Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता के विषय में बताया गया हैं। एमपी कृषक उद्यमी योजना वित्तीय सहायता के बारे में जानने के लिए हमारे द्वारा बताये गए पॉइंट्स को पढ़िए और इन पॉइंट्स को पढ़कर जानिए एमपी कृषक उद्यमी योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता के विषय में –
- योजना के अनुसार परियोजना सहायता 50 हजार से 2 करोड़ रुपए होगी।
- परियोजना पूँजी लागत बीपीएल के लिए 20 %(अधिकतम 18 लाख) देय होंगी।
- मार्जिनमनी सहायता के लिए परियोजना पूँजी लागत पर 15 % (अधिकतम 12 लाख) देय होगी।
- महिला उद्यमी के लिए प्रतिवर्ष 6 % ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा।
- योजना के अंतर्गत अधिकतम 7 वर्ष तक गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर देय होगा।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यहाँ हम आपको Krishak Udhyami Yojana ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के विषय में बताने जा रहे हैं यदि आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना की ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस हम आपको कुछ आसान से स्टेप्स द्वारा बताने जा रहे हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से Madhya Pradesh Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana 2021 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइये जानते है इन स्टेप्स द्वारा-
स्टेप 1 आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2021 के आवेदन हेतु सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे की नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया हैं।
स्टेप 2 होम पेज
अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको बहुत सी योजनाएं दिखाई देंगी। जैसे कि आप नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं।
स्टेप 3 एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के ऑप्शन पर जाएँ
होम पेज पर आपको कई योजनाओं के ऑप्शन मिलेंगे जिनमे से आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के ऑप्शन पर जाना होगा और इसके बाद आपको इसी ब्लॉक में दिए गए आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप ऊपर दी गयी इमेज के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं।
स्टेप 4 विभाग का चयन करें
क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर विभिन्न विभाग आ जायेंगे। यहाँ आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विभाग का चयन करना होगा। जैसे की आपको किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का चयन करना हैं तो आपको उसी विभाग के ब्लॉक पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 5 फॉर्म खुल जायेगा
विभाग के ब्लॉक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर संबंधित फॉर्म खुल जायेगा। अब आपकी स्क्रीन पर Sign Up या Login करने के लिए फॉर्म आ जायेगा। आप नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
स्टेप 6 Sign Up या Login करें
अब यदि आप इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको Sign up वाला फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी भरें। यदि आप अपना पंजीकरण कर चुके हैं और लॉगिन करना चाहते है तो आपको Login फॉर्म भरना होगा। आप ऊपर दिए गए चित्र के माध्यम से देख सकते हैं।
स्टेप 7 Sign Up Now या Submit के ऑप्शन पर क्लिक करें
अब यदि आप योजना के लिए Sign Up कर रह है तो आपको फॉर्म में नीचे दिए गए Sign Up Now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यदि आपका Login कर रहे हैं तो आपको फॉर्म में नीचे दिए गए Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
यहाँ हम आपको MP Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana 2021 का आवेदन स्टेटस जानने की प्रक्रिया के विषय में बताने जा रहें हैं कि किस प्रकार आप आपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यदि आप भी इस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गयी सूचना के आधार पर आसानी से अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। आइये जानते हैं दिए गए स्टेप्स के माध्यम से –
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको योजना का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको नीचे दिए गए आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपकी स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के विभाग के विकल्प आ जाएंगे।
- यहाँ आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जायेगा। जैसे कि आप दी गयी पिक्चर में देख सकते हैं।
- आपको नीचे Track Application का ऑप्शन दिखाई देगा।
- यहाँ आपको अपना Application No. दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको GO के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संबंधी प्रश्न उत्तर
इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर आप इस योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 नवम्बर 2017 को शुरू की गयी थी और इस योजना के अंतर्गत किसानो के पुत्र व पुत्री को लाभान्वित किया गया हैं। इस योजना से केवल किसानो के परिवार के सदस्य ही उठा सकते हैं।
कृषक योजना के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र,राशन कार्ड या पहचान पत्र आदि आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस लेख को देखे और इससे संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के विषय में जानिए।
यदि आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ, इसके बाद योजना चुने और आवेदन करें पर क्लिक करें। अब आपके सामने बहुत सी विभागों के ऑप्शन आ जायेंगे संबंधित विभाग चुने। अब आपके सामने नया पेज खुलेगा इसमें नीचे दिए गए एप्लीकेशन ट्रैक के ऑप्शन में अपना एप्लीकेशन नंबर भरें और GO के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
इस योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता इस प्रकार हैं -आयु 18 से 45 वर्ष, मध्य प्रदेश का निवासी,किसान का पुत्र/पुत्री ,स्वयं की कृषि भूमि आदि। इन निर्धारित पात्रताओं को पूरा करने पर ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रोसेस हम अपने लेख में विस्तारपूर्वक बता चुके हैं। योजना ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस जानने के लिए आप हमारे लेख को देखे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा बताई गयी अप्लाई प्रोसेस समझ आएगी और आप आसानी से योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा किसानो के पुत्र/पुत्री के लिए बनाई गयी हैं ताकि वे कोई नया व्यापार आरम्भ कर सके। इस योजना का लाभ केवल वे युवा उठा सकते है जिनके माता- पिता किसान है,या जिनकी स्वयं की कृषि भूमि हैं।
यदि आप एमपी कृषक उद्यमी योजना से संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन 0755-6720200 / 0755-6720203 हेल्पलाइन पर सम्पर्क कर सकते हैं और संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana 2021 का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline .gov.in हैं।
हेल्पलाइन नंबर
Helpline No. 0755-6720200 / 0755-6720203, Official website – : msme.mponline .gov.in