एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 : ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व सब्सिडी लाभ

राज्य सरकार कई तरह की योजना की शुरुवात कर रही है जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ सके। मध्य प्रदेश राज्य सरकार अपने राज्य में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2023 का लाभ भी दे रही है जिसके लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य में बेरोजगारी के स्तर को कम करने के लिए एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुवात की है। लघु एवं उधम विभाग नोडल एजेंसी द्वारा इसका संचालन किया जायेगा।

mp mukhyamantri swarojgar yojana के तहत सरकार बेरोजगार युवाओ को स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए लोन राशि प्रदान करेगी। इसके तहत 50,000 से 10,000,00 तक का लोन दिया जायेगा।

इसके अंतर्गत लोगो को मार्जिन मनी सब्सिडी इंटरेस्ट और ट्रेनिंग मिलेगी।

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अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in पर विजिट करना होगा। एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 में अवदा और जरुरी दस्तावेजों के बारे में आप आर्टिकल में जान पायेंगें।

MP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

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  • एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के ऑप्शन पर क्लीक करना है। mp-mukhymantri-swarojgar-yojana
  • अब आप आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • नए पेज पर आपको इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको अपने अनुसार जिस विभाग का आवेदन करना है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
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  • नए पेज पर आपको SIGN UP के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • SIGN UP के लिए अपना नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरें।
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  • अब आप SIGN UP NOW के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • आपका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा इसके बाद आपको लॉगिन करना है।
  • लॉगिन के सेक्शन में आपको योजना को सेलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर submit बटन पर क्लिक करना है।
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  • लॉगिन के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को सही से भरना है।
  • फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट कर दें।
  • इस पारकर आप अपना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 में आवेदन कर सकेंगें।

MP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑफलाइन आवेदन करें

  1. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने आस पास के कार्यालय में जाकर फॉर्म ले सकते है या आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
  2. अब आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को सही से भरें।
  3. सभी जानकारियों को भरने के बाद आप इसमें मांगे गए दस्तावेजों को अटैच करें।
  4. अब आप फॉर्म को कार्यालय में जमा करवा दें।

मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना आवेदन स्थिति कैसे जानें ?

यदि अपने भी योजना का आवेदन किया है और आप भी इसकी आवेदन स्थिति जानना चाहते है तो हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  1. सबसे पहले एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. होम पेज पर आप आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के ऑप्शन पर जाना है।
  3. इसके बाद आप आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  4. अब आपको जिस डिपार्टमेंट का आवेदन करना है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
  5. अगले पेज खुलने के पश्चात आपको ट्रैक एप्लीकेशन के अंदर अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है। madhypardesh-swarojgar-yojna-awedan-isthiti-dekhe
  6. अब आप GO के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  7. जिसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आ जायेगा।

योजना का उद्वेश्य

  • इस योजना का एक मात्र उद्देश्य यह है की देश से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना है।
  • रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • स्वरोजगार हेतु राज्य के नागरिकों को प्रोत्साहित करना।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन पत्र में मांगे गए दस्तवेजो की सूची इस प्रकार से है:

आधार कार्डमूल निवास प्रमाण पत्रपासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पास बुकबैंक अकाउंट नंबर व ifsc कोडरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
वोटर ID कार्डड्राइविंग लाइसेंसपैन कार्ड
बर्थ सर्टिफिकेटपांचवी कक्षा की पासिंग मार्कशीटराशन कार्ड
जाति प्रमाण पत्रइनकम सर्टिफिकेटशपथ पत्र

CM स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता

यदि आप भी योजना के लाभार्थी बनना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा –

  1. आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का मूलनिवासी होना चाहिये।
  2. किसी दूसरे राज्य के नागरिक योजना के पात्र नहीं होंगे।
  3. लाभार्थी की उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए।
  4. योजना का लाभ आवेदक को सिर्फ एक बार ही प्राप्त होगा।
  5. आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना जरुरी है।
  6. यदि आपने पहले से बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का लोन लिया है और अपने लोन पूरा नहीं किया है तो ऐसे में आप इस योजना के पात्र नहीं बन सकते।
  7. आवेदन करने के आवेदक पांचवी पास होना जरुरी है।
  8. शिक्षित नागरिक ही इस योजना का आवेदन कर सकते है।
  9. आपको शपथ पत्र भी देना होगा जिसके अंदर यह लिखा होना चाहिए की अपने किसी भी इंस्टिट्यूट से लोन नहीं लिया।

योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार से है:

  • इस योजना का लाभ शिक्षित पुरुष एवं महिला दोनों ले सकते है।
  • वह युवा नागरिक जो पढ़े लिखे होंगे सरकार द्वारा इन लोगो को खुद का व्यापार खोलने के लिए लोन राशि दी जाएगी।
  • लाभार्थी लोन का इंटरेस्ट 7 साल तक पूरा कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश सरकार BPL/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, दिव्यांग लोग और महिलाओं को 30% (2 लाख) की मार्जिन मनी की सहायता देगी।
  • सरकार बेरोजगार नागरिको को मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान करेगी।
  • 30 दिन के अंदर लाभार्थियों को बैंक द्वारा लोन राशि मिल जाएगी।
  •  घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को प्रोजेक्ट कॉस्ट 30% (3 लाख)दी जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त भोपाल गैस से पीड़ित परिवार के लोगो को परियोजना लागत पर 20% (1 लाख) दिया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के नागरिको को व्यापार खोलने के लिए लोन, सब्सिडी और मार्जिन मनी की सहायता देगी।
  • सामान्य वर्ग के लोगो को केवल 15% (यानि 1 लाख)मार्जिन मनी दी जाएगी।
  • युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सभी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
  • लाभार्थी को स्वयं का रोजगार खोलने के लिए 50000 से 1000000 तक का लोन बैंक द्वारा प्रदान करवाएगी।

MP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है?

योजना का संचालन लघु एवं मध्यम विभाग नोडल एजेंसी द्वारा संचालित किया जायेगा। अगर इस योजना के अंतर्गत किसी भी तरह की परेशानी आती है तो नोडल एजेंसी द्वारा उसे ठीक किया जायेगा उस परेशानी का हल निकाला जायेगा और सभी को सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनेको प्रयास किये जायेंगे।

MP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 किसके द्वारा शुरू की गयी?

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 की शुरुवात मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गयी।

योजना की शुरुवात कब हुई?

यह 1 अगस्त 2014 में शुरू कर दिया था, इसका दोबारा संशोधन 16 नवंबर 2017 को हुई, जिसके तहत सरकार बेरोजगार युवाओ को एक अवसर प्रदान कर रही है वह उन्हें स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए लोन राशि प्रदान करेगी, जिससे लोग स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने रुपये का लोन दिया जाता है?

मध्यप्रदेश स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी को स्वयं का रोजगार खोलने के लिए 50000 से 1000000 तक का लोन बैंक द्वारा प्रदान करवाएगी।

हेल्पलाइन नंबर

अगर आप को किसी भी प्रकार की समस्या है या किसी भी प्रकार का सवाल का जवाब आप जान न चाहते है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते है या ईमेल द्वारा अपना सवाल भेज सकते है:
हेल्पलाइन नंबर: 0755-6720200/ 6720203
ईमेल ID: msme@mponline.gov.in

यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे मैसेज करके बता सकते है और इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या या योजना से जुड़े सवालों के जवाब जानने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है।

ऐसी ही सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए https://pmmodiyojanaye.in/ को बुकमार्क जरूर करें।

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