भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देशों में से एक है। यहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। देश में चुनाव कराने का कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। किसी भी लोकतान्त्रिक देश के लिए जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। Election Commission एक स्थायी निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी। आपको बता दें की इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। देश में चुनाव आयोग का कार्य समय-समय पर चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना है। आज के इस लेख में हम चुनाव आयोग (Election Commission) क्या है और ECI के अधिकार और नियम की जानकारी साझा करेंगे।
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चुनाव आयोग (Election Commission) क्या है ?
देश में चुनावी प्रक्रियाओं के लिए चुनाव आयोग उत्तरदायी होता है। चुनाव आयोग को लोकतान्त्रिक देश की रीढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत के संविधान द्वारा देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए 25 जनवरी 1950 में Election Commission को स्थापित किया गया था। निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा यहाँ तक की देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संचालित करता है। ECI राज्यों में नगर पालिका और पंचायती चुनावों के लिए उत्तरदायी नहीं है। नगर पालिका और पंचायती चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग उत्तरदायी है।
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Key Points of Election Commission Of India
टॉपिक का नाम | चुनाव आयोग |
वर्तमान में चुनाव आयोग में उपस्थित सदस्य | मुख्य चुनाव आयुक्त सहित 2 चुनाव आयुक्त |
गठन | 25 जनवरी 1950 |
निकाय | तीन सदस्यीय (1 अक्टूबर 1993 से) |
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा |
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ईसीआई (ECI) क्या है ?
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य भारत में केंद्र और राज्यों में निर्वाचन प्रक्रियाओं से सम्बंधित है। अपनी स्थापना वर्ष के बाद से 15 अक्तूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था। उस समय ECI में सदस्य के रूप में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त (chief election commissioner) थे। 16 अक्तूबर 1989 को जब पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्तों को नियुक्त किया गया था तो उनका कार्यकाल अधिक समय के लिए नहीं था। सर्वप्रथम चुने गए दो आयुक्तों का कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक चला था।
अक्तूबर 1993 में दो निर्वाचन कमिश्नर नियुक्त किये गए थे जिनके पास मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही शक्तियां होती है। वर्तमान में आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में Election Commission of India के कार्य, शक्तियां आदि के बारे में बताया गया है।
ECI के commissioner की नियुक्ति और कार्यकाल
ECI यानी भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। Election Commission में chief election commissioner का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसके अतिरिक्त ECI में अन्य दो चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल जो भी पहले हो का होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाए जाने पर हटाया जा सकता है।
विधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद, जिला और तहसील परिषद के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है।
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निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियां
- इलेक्शन कमिशन का कार्य देश में चुनाव का आयोजन, पर्यवेक्षण और निर्देशन करना है।
- चुनाव आयोग देश में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव करता है।
- Election Commission निर्वाचन नामावली को तैयार करता है।
- राजनैतिक दलों का पंजीकरण करवाना
- किसी संसद या विधायक की अयोग्यता पर राज्यपाल या राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना।
- निर्वाचन के लिए अयोग्य पाए गए व्यक्ति की पहचान करना और उसे अयोग्य घोषित करना
- सभी राजनैतिक दलों को राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण करना, मान्यता देने के साथ -साथ चुनाव चिन्ह प्रदान करना।
Election Commission के अधिकार और नियम
भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1950 को स्थापित किये गए निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त दो चुनाव आयुक्त होते हैं। Bhartiya Nirvachan Ayog के अधिकार क्या हैं आइये जानते हैं –
- इलेक्शन कमिशन ऑफ़ इंडिया (ECI) चुनाव अधिसूचना जारी करने का अधिकार रखता है।
- चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजों की घोषणा तक की प्रक्रिया का सञ्चालन करना।
- आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना।
- आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दण्डित करना।
- इलेक्शन के दौरान सरकार को दिशा -निर्देश का पालन करने हेतु आदेश देना।
- सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन कर उनसे चुनावी काम काज लेना।
- जिन मतदान केंद्रों में चुनाव प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं हुयी है वहां पर पुनः चुनाव करवाना।
चुनाव आयोग (Election Commission) से जुड़े अकसर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)-
25 जनवरी 1950 को Election Commission की स्थापना की गयी थी।
संविधान के आर्टिकल 324 में Election Commission of India के कार्य, शक्तियां आदि के बारे में उल्लेख मिलता है।
ECI की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in है।
chief election commissioner (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
वर्तमान समय में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी है।
निर्वाचन आयोग के वर्तमान चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ,श्री अरुण गोयल हैं।
भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय का पता निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001 है।