यदि आपकी कुल आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो ऐसी स्थिति में आप टैक्स के दायरे में आते हैं। आपको इसके लिए Income Tax Return file करना जरुरी है। टैक्स कितना भरना होता है यह आपकी आय और आपकी आयु के साथ साथ आपके द्वारा चुने गए टैक्स रेजिम (Tax Regime) पर निर्भर होती है। हर वित्त वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आईटीआर (ITR) भरा जाता है। यदि आप इसके बाद अपनी आईटीआर (ITR) फाइल करते हैं तो आपको इसके लिए लेट फ़ीस का भुगतान करना होगा।
आज हम आपको लेख में Income Tax Return यानी आईटीआर (ITR) क्या होता है ? और ऑनलाइन आइटीआर फाइल कैसे करें (Income Tax Kaise Bharte hain) इसकी जानकारी देंगे। Income Tax Return online file कैसे करते हैं और आईटीआर फॉर्म के कितने प्रकार (types of ITR form) होते हैं ? सभी की जानकारी के लिए आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
इसे भी जाने – अब किसानो को गाड़ी खरीदने के लिए मिलेगा 5 लाख तक का लोन
Table of Contents
आईटीआर (ITR) क्या होता है? What is ITR
हर वित्त वर्ष में आयकर की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ITR भरना होता है। अक्सर आपने सुना होगा की मुझे अपना आईटीआर फाइल करना है इसके बाद नहीं तो लेट फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर आईटीआर (ITR) होता क्या है ? और इसे भरना क्या सभी के लिए जरुरी है? और आईटीआर फाइल करने का क्या फायदा है ? अगर आप भी ऐसे सवालों के जबाब जानना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए ही है।
इनकम टैक्स रिटर्न जिसे आईटीआर के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है। इस फॉर्म में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स-पे करने वाले व्यक्तियों, संस्था आदि द्वारा अपनी संपत्ति या अपनी आय की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस फॉर्म में करदाताओं यानी taxpayers का पर्सनल और फाइनेंसियल डाटा का पूरा विवरण होता है। करदाता को इनकम टैक्स को फाइल करते समय कोई दस्तावेज अटैच नहीं करना होता है। करदाता द्वारा दाखिल किये गए ITR को अपने मोबाइल नंबर या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर प्राप्त OTP से E-Verify किया जाता है।
इसे भी पढ़ें – OPS और NPS क्या है, जाने यहाँ से पूरी जानकरी
Key Highlights of Income Tax Return
आर्टिकल का नाम | आईटीआर (ITR) क्या होता है ? ऑनलाइन आइटीआर फाइल कैसे करें? आईटीआर फॉर्म के प्रकार क्या है? |
सम्बंधित विभाग | आयकर विभाग,भारत सरकार |
इनकम टैक्स पोर्टल का उद्देश्य | आयकर /INCOME TAX से जुडी ऑनलाइन सेवाओं के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान करना |
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसियल वेबसाइट | incometaxindia.gov.in |
आईटीआर फॉर्म के प्रकार क्या है? Types of ITR forms
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न के कई फॉर्म देखने को मिल जायेंगे। यह ITR FORM विभिन्न आय और टैक्स देने वाले करदाताओं के आधार पर आईटीआर फाइल करने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं। assessment year 2023 -2024 में आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर ITR-1 से लेकर ITR-7 तक के फॉर्म उपलब्ध किये गए हैं। लेकिन यहाँ यह जानना आवश्यक है की आपकी श्रेणी के अनुसार कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही रहेगा।
FORM NUMBER/Type (आईटीआर फॉर्म संख्या) | फॉर्म किसके लिए |
ITR-1 | आईटीआर फॉर्म संख्या 1 को सहज नाम से जाना जाता है। अधिकतर लोग इसी फॉर्म (ITR Form-1) से अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं। इस फॉर्म को ऐसे नागरिकों द्वारा भरा जाता है जिनकी आय उनके सैलरी /वेतन ,हाउस प्रॉपर्टी या इंट्रेस्ट /ब्याज के माध्यम से होती है। और जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है। |
ITR -2 | यह form ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है जो हिंदू अविभाजित परिवारों से हैं। जिनकी पास आय तो है लेकिन वह आय किसी बिजनेस या पेशे से नहीं अर्जित की जाती। |
ITR-3 | ऐसे व्यक्ति जो huf यानी हिंदू अविभाजित परिवारों से हैं और उन्हें आय किसी बिजनेस या किसी पेशे से प्राप्त होती है। |
ITR -4 | आईटीआर फॉर्म संख्या -4 को ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है जिन्हें व्यवसाय या पेशे से एक अनुमानित आय (estimated income) प्राप्त होती है। |
ITR-5 | ITR-5 फॉर्म ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा फाइल किया जाता है जो इन निम्नलिखित श्रेणियों में नहीं है – इंडिविजुअल ,हिन्दू अविभाज्य परिवार ,कंपनी और ऐसे व्यक्ति व्यक्ति जो ITR-7 फाइल कर रहे हैं। |
ITR-6 | आईटीआर फॉर्म संख्या 6 ऐसी सभी कंपनियां द्वारा भरा जाता है जिन्हें इनकम टैक्स की धारा 11 के अधीन छूट नहीं दी गयी है। |
ITR-7 | आईटीआर फॉर्म संख्या 7 ऐसे सभी कंपनियां और ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिन्हें धारा 139(4A), धारा 139(4B), धारा 139(4C), धारा 139(4D), धारा 139 (4E) या 139 (4F) के तहत ITR फाइल करना आवश्यक है। |
इसे भी जानें – किसान क्रेडिट कार्ड योजना
Income Tax Return file करने के लिए ज़रूरी documents
आपको आईटीआर फाइल करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
- पैन कार्ड
- बैंकों या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सर्टिफिकेट
- बैंक स्टेटमेंट
- फॉर्म 16 ऐसे व्यक्तियों के लिए को नौकरी कर रहे हैं।
- टैक्स बचत निवेशों का प्रमाण
- सैलरी स्लिप
- टीडीएस सर्टिफिकेट
- फॉर्म 26AS
- फॉर्म 6A/16B/16C
ऑनलाइन आइटीआर फाइल कैसे करें?
करदाता ऑनलाइन माध्यम से बड़ी ही आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है। इसके लिए आपको अपने पास जरुरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड ,पैनकार्ड ,वोटर आईडी कार्ड को साथ में रखना है। अब आपको नीचे दी गयी प्रक्रिया को अपनाकर ऑनलाइन आइटीआर फाइल करना होगा –
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट incometax.gov.in पर विजिट करें।
- जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंच जायेंगे आपके स्क्रीन पर इस वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- यदि आप पहली बार आइटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के लिए आपको होम पेज पर ही रजिस्टर का ऑप्शन मिल जायेगा। आपको उस पर क्लिक करना है।
स्टेप -2 वेबसाइट पर LOGIN करें
- यदि आप पहले से पोर्टल पर पजीकृत हैं तो आपको लॉगिन करें (LOGIN का ऑप्शन आपको वेबसाइट के होमपेज पर ऊपर की और आपके दायीं हाथ की तरफ मिल जायेगा)
- वेबसाइट पर LOGIN बटन पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा यहाँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें।
- जैसे ही आप लॉगिन हो जायेंगे आपको स्क्रीन पर आपको मेनूबार में E-FILE टैब दिखाई देगा आपको इसपर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप ‘e-file’ टैब पर क्लिक कर लेते हैं इसके नीचे आपको ”File Income Tax Return’ का ऑप्शन मिलता है आपको इसपर क्लिक करना है।
- अब आपको नए पेज पर असेसमेंट ईयर (आंकलन वर्ष) को चुन लेना है आप जिस भी साल का ITR FILE करना चाहते हैं। अब आपको Online मोड को चुन लेना है।
- इसके बाद Continue बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपको यहाँ से अपनी श्रेणी का चुनाव करना है; जैसे
- यदि आप एक व्यक्ति हैं तो व्यक्तिगत का चुनाव करें
- यदि हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से है तो इसे चुनें
- यदि अन्य रूप में ITR फाइल करना चाहते हैं तो individual का ऑप्शन चुनें।
- अब जैसे ही आप अपनी श्रेणी चुन लेते हैं इसके बाद आपको Filling Type में जाकर 139(1)- Original Returnके ऑप्शन को चुन लेना है।
STEP- 3 अपना ITR FORM चुनें
- अब अपनी कैटेगरी के आधार पर आपको यहाँ से “ITR FORM” को चुन लेना है। और proceed with ITR 1 पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कारण भरना होगा।
- इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट से जुडी जानकारी भरनी है। बैंक अकाउंट की जानकारी पहले ही भर ले है तो आपको यहाँ से प्री- वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा। यह पेज इनकम रिटर्न फाइल करने के लिए होगा जहाँ पर पहले से कुछ जानकारियां दर्ज होंगी।
- आपको इन जानकारी को चेक करना है और रिटर्न समरी को confirm कर लेना है और इसे वेलिडेट कर लें।
- आप आधार ओटीपी या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ITR V का साइन किया प्रिंटआउट, cpc बैंगलोर भेजकर अपना tax return verify कर सकते हैं।
- अब जैसे ही आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे इसके बाद ITR V की रिसिप्ट आपके ईमेल पर आपको प्राप्त हो जाएगी।
- जैसे ही ITR V वेरीफाई हो जाता है इसके बाद आयकर विभाग द्वारा आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा। इसकी सुचना आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्राप्त हो जाएगी।
यह भी जाने – जीएसटी सुविधा केंद्र कैसे खोलें
आईटीआर फॉर्म -1 सहज प्रारूप
वित्तीय वर्ष (financial year) 2023 -24 के लिए आयकर दरें (income tax rates)
Assessment Year 2023 -24 के लिए आयकर दरें (income tax rates) इस प्रकार हैं –
range of income | आयकर दरें (income tax rates) |
50 लाख से 1 करोड़ तक | 10 प्रतिशत |
1 करोड़ से 2 करोड़ तक | 15 प्रतिशत |
2 करोड़ से 5 करोड़ तक | 25 प्रतिशत |
5 करोड़ से 10 करोड़ तक | 37 प्रतिशत |
10 करोड़ रुपए से अधिक | 37 प्रतिशत |
आयकर स्लैब दर वित्त वर्ष
इनकम टैक्स स्लैब | सभी व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवार के लिए लागू |
---|---|
0.0 – 2.5 लाख रुपये | कोई टैक्स नहीं |
2.5 लाख रुपये – 3.00 लाख रुपये | 5% (धारा 87ए के अंतर्गत कर छूट उपलब्ध है) |
3.00 लाख रुपये – 5.00 लाख रुपये | |
5.00 लाख रुपये- 7.5 लाख रुपये | 10% |
7.5 लाख रुपये – 10.00 लाख रुपये | 15% |
10.00 लाख रुपये – 12.50 लाख रुपये | 20% |
12.5 लाख रुपये – 15.00 लाख रुपये | 25% |
15 लाख रुपये से अधिक | 30% |
Helpline Number / Contact Details
आयकर संपर्क केंद्र नंबर (general queries related to income tax Helpline Number) | 1800 180 1961 1961 |
e-filing and Centralized Processing Center (e-Filing of Income Tax Return or Forms and other value added services Refund and other Income Tax Processing Related Queries helpline number) | 1800 103 0025 1800 419 0025 +91-80-46122000 +91-80-61464700 |
Tax Information Network – NSDL (PAN और TAN एप्लीकेशन Issuance अपडेट से रिलेटेड क्वेरीज हेतु हेल्पलाइन नंबर ) | 91-20-27218080 |
ncome Tax return (For ITR 1 to ITR 7) से सम्बंधित जानकारी हेतु इमेल आईडी | ITR.helpdesk@incometax.gov.in |
Tax Audit report (Form 3CA-3CD, 3CB-3CD) से जुडी जानकारी हेतु ईमेल आईडी | TAR.helpdesk@incometax.gov.in |
Important Links
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए | यहाँ क्लिक करें |
ई-कर भुगतान के लिए (e-Pay Tax ) | यहाँ क्लिक करें |
इनकम टैक्स रिटर्न ई -सत्यापन (e-Verify Return) के लिए | यहाँ क्लिक करें |
इन्कम टैक्स हेल्पडेस्क नंबर (Contact number) | यहाँ क्लिक करें |
इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपनी शिकायत देखने के लिए | यहाँ क्लिक करें |
करदाताओं (taxpayers charter) के लिए चार्टर हिंदी में देखने के लिए | यहाँ क्लिक करें |
यह भीं जानें – इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें
Income Tax Return से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)-
आप Income Tax Return (ITR) Online भरने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले लॉगिन होना होगा। इसके बाद आपको वेबसाइट के डेशबोर्ड पर ”e-file” पर क्लिक करना है इसके बाद ”Income Tax Return” पर क्लिक करें और आयकर रिटर्न दाखिल करें और अससेसमेंट ईयर’ चुनें। अब अपने टैक्स रिटर्न के प्रकार को चुने और आगे की प्रोसेस को पूरा करें।
नए नियमों के अनुसार अब 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिक जिनके आय का स्त्रोत बैंक के पेंशन अकाउंट और बैंक खाता से मिलने वाला ब्याज है ,उन लोगों को ITR FILE करने की आवश्यकता नहीं है।
आईटीआर की अलग अलग कैटेगरी के करदाताओं द्वारा अलग अलग Income Tax Return FORM को भरा जाता है। अधिकतर करदाताओं द्वारा ITR Form-1 भरा जाता है। यह फॉर्म ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है जिनकी आय 50 लाख से कम है।
आईटीआर फॉर्म -1 उन करदाताओं द्वारा तब भरा जाता है जब उनकी आय उनके वेतन ,घर के किराये और अन्य इनकम स्त्रोतों से मिलाकर 50 लाख से कम होती है।
हर वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आईटीआर भरा जाता है।