Star Krishi Vahan Yojana के अंतर्गत किसान नागरिकों को वाहन खरीदने के लिए 5 लाख रूपए का ऋण दिया जा रहा है। किसान नागरिक इस योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए ऋण राशि प्राप्त कर सकते है। किसान व्यक्ति इस योजना के तहत नए वाहन और सेकेण्ड हैंड वाहन की खरीद कर सकते है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान नागरिक एवं व्यक्ति, स्वामित्व, साझेदारी फर्म कॉर्पोरेट, FPO, FPS और सहकारी समितियां (कृषि, संबद्ध गतिविधियों, कृषि अवसंरचना,सहायक गतिविधियों में संलग्न) सभी किसान व्यक्ति इस योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए 5 लाख रूपए तक लोन ले सकते है। तो आइये जानते है स्टार कृषि वाहन योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को विस्तार पूर्वक की किस प्रकार किसान नागरिक वाहन लेने के लिए ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।
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Star Krishi Vahan Yojana
स्टार कृषि वाहन योजना को बैंक ऑफ़ इंडिया के माध्यम से किसानों के लिए शुरू की गयी है। इस योजना के तहत किसानों को नए और पुराने वाहन की खरीद पर लोन राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि आप भी किसान नागरिक है और वाहन खरीदने की सोच रहे है तो ट्रैक्टर, ट्रक, और अन्य प्रकार के वाहन खरीदने के लिए इस स्कीम के तहत ऋण राशि प्राप्त कर सकते है। और अपने लिए नए एवं पुराने वहाँ की खरीद कर सकते है। इस स्कीम के तहत किसानों को कम ब्याज दरों में यह ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। किसान व्यक्ति इस स्कीम के आधार पर नए एवं सेकेण्ड हैंड दोनों तरह की वाहन खरीद के लिए लोन हेतु आवेदन कर सकता है। बैंक ऑफ इंडिया के तहत किसान व्यक्ति इस ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।
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बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गयी इस स्कीम के आधार पर किसान व्यक्ति वाहन की खरीद के लिए 5 लाख रूपए के ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। किसानों को कृषि से संबंधी कार्यो में मदद करने के लिए यह एक विशेष प्रकार की सुविधा BOI के द्वारा किसान नागरिको के लिए उपलब्ध की गयी है। 5 लाख रूपए तक का ऋण लेने के लिए किसान व्यक्ति को इस स्कीम के आधार पर कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जिसके आधार पर उन्हें यह ऋण राशि लेने का अवसर प्राप्त होगा।
ऋण राशि
- 5 लाख रूपए तक का लोन लेने के लिए किसान नागरिकों को इस योजना के तहत सिक्योरटी के रूप में फाइनेंस वाहन का vision mortgage होना चाहिए । इसी के साथ hypothecation charge आरटीओ में पंजीकृत होना चाहिए।
- बैंक क्लॉज के साथ वाहन का व्यापक बीमा होना चाहिए।
- 5 लाख से अधिक लोन राशि लेने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर किसान व्यक्ति को फाइनेंस किये गए वाहन का hypothecation और hypothecation charge RTO में पंजीकृत होना चाहिए।
- बैंक क्लॉज के साथ वाहन का व्यापक बीमा
- ऋण राशि के बराबर या 60% से अधिक (50% यदि टीडीआर, एलआईसी, एनएससी/केवीपी, आदि) की collateral सुरक्षा आवश्यक है। collateral सुरक्षा में कृषि भूमि का गिरवी रखना, खुले भूखंड का सीमांकन, आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति आदि शामिल हैं
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