देश के किसानों की आर्थिक रूप से कम आय वर्ग के छोटे व सीमान्त किसानों की स्थिति में सुधार करने व उनकी आय में वृद्धि करने के लक्ष्य से केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर नई-नई योजनाओं की शुरुआत कर किसानों को लाभान्वित करती है।
ऐसी ही एक योजना की शुरूआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए किसान कल्याण योजना (MP Kisan Kalyan Yojana) के नाम से की गई है।
जिसको पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़कर इसमें पंजीकृत राज्य के किसानों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा साल में 4000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से किसानों को अलग -अलग किस्तों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये दिए जायेंगे।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को MP Kisan Kalyan Yojana में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन हेतु किसानों को योजना की किन पात्रताओं को पूरा करना होगा और योजना का लाभ कौन से किसान ले सकेंगे इसकी जानकारी वह यहाँ लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
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एमपी किसान कल्याण योजना में हर साल मिलेंगे 4 हजार रूपये
एमपी सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए एमपी किसान कल्याण योजना की शुरुआत 26 नवंबर 2020 में की गई थी, जिसके माध्यम से सरकार राज्य के किसानों को साल में दो बार 2000 रूपये की किश्त यानी साल की 4000 रूपये की किश्त जारी करती है।
जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा एमपी किसान कल्याण योजना (MP Kisan Kalyan Yojana) को पीएम किसान योजना से जोड़कर उसमे पंजीकृत सभी किसानों को कवर कर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
पीएम सम्मान निधि योजना में साल की कुल 6000 रूपये की किश्त प्राप्त कर रहे किसानों को एमपी किसान कल्याण योजना की 4000 रूपये की किश्त प्रदान कर वर्ष में 10 हजार रूपये की किश्त प्राप्त करने का लाभ दिया जाता है, जिससे आर्थिक समस्याओं से जूँझ रहे किसानों को बड़ी राहत मिल सकेगी।
इन किसानों को मिलेगा किसान कल्याण योजना का लाभ
- एमपी किसान कलयाण योजना में आवेदन के लिए आवेदक किसान मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदक किसान के पास उनकी कृषि योग्य भूमि होनी आवश्यक है।
- योजना में आवेदन हेतु किसान का नाम पीएम सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए।
- किसान कल्याण योजना (MP Kisan Kalyan Yojana) में केवल राज्य के लघु व सीमान्त किसान जो किसी तरह के करदाता नहीं है केवल वही आवेदन के पात्र माने जाएँगे।
MP Kisan Kalyan Yojana आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक किसानों के पास सभी दस्तावेज होने आवश्यक है, जिसकी जानकार निम्नानुसार है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र (पैनकार्ड, वोटरआइडी कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- किसान क्रेडिट कार्ड
- कृषि भूमि के दस्तावेज
- राशन कार्ड
- बैंक की पासबुक
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर
एमपी किसान कल्याण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- किसान कल्याण योजना (MP Kisan Kalyan Yojana) में आवेदन हेतु आवेदक पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें।
- अब आप होम पेज पर Farmers Corner के सेक्शन में New Farmer Registration पर क्लिक कर दें।
- अगले पेज पर आपको आधार नंबर, मोबाइल और राज्य का चयन, कैप्चा कोड भरने के बाद get OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भर दें।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरकर और दस्तावेजों को अपलोड कर आपको इसे सबमिट कर देना होगा।
- इस तरह आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
MP Kisan Kalyan Yojana FAQs –
इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य के किसानों का कल्याण करने के लिए हर साल 4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि उन्हें कृषि करने में किसी प्रकार की समस्या न आएं।
इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के किसानों को दिया जाएगा।
राज्य के सभी किसान इस योजना का लाभ ले सके इसलिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन रखा