अन्त्येष्टि सहायता योजना उत्तरप्रदेश | Anteyeshti shayata Yojana Up

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भवन निर्माण और कर्मकार कार्य में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार एवं सुगमतापूर्वक अंत्येष्टि करने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि देने के लिए सरकार द्वारा एक योजना के तहत दिए जाने का का निर्णय लिया हैं। इस योजना का नाम उत्तरप्रदेश अन्त्येष्टि सहायता योजना हैं। Anteyeshti Sahayata Yojana का लाभ उत्तर प्रदेश के नागरिको एवं जो श्रमिक/मजदूर भवन बनाने या ने किसी निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उन्हें दिया जायेगा। अन्त्येष्टि सहायता योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मृतक श्रमिक का अंतिम संस्कार के लिए तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं।

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अन्त्येष्टि सहायता योजना उत्तरप्रदेश
अन्त्येष्टि सहायता योजना उत्तरप्रदेश | Anteyeshti shayata Yojana Up

हम आपको बताएंगे कि अन्त्येष्टि सहायता योजना उत्तरप्रदेश क्या हैं ? अन्त्येष्टि सहायता योजना से क्या लाभ हैं एवं इसके उद्देश्य क्या हैं ?Anteyeshti Sahayata Yojana Up के अंतर्गत मृतक श्रमिक के परिवार को कितनी सहायता राशि दी जाएगी ? योजना आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं ? और इससे संबंधित जानकारी हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से देने वाले हैं।

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक हैं और मृतक श्रमिक के परिवार के सदस्य हैं तो आप उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया और ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूर्ण विस्तार से बताएंगे। अगर आप भी Up Anteyeshti Sahayata Yojana Online Apply Process 2023 जानना चाहते हैं तो हमारे इस लेख से अंत तक जुड़े रहिये।

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उत्तरप्रदेश अन्त्येष्टि सहायता योजना क्या हैं ?

उ० प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा ऐसे कमजोर वर्ग और असंगठित परिवारों के पंजीकृत श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया गया हैं। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों पर आश्रित रहने वाले लोगो को श्रमिक की मृत्यु के बाद मृतक श्रमिक का अंतिम संस्कार करने के लिए व्यय राशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस योजना का आवेदन करने का अधिकार श्रमिक की पत्नी/पति, व्यस्क पुत्र या व्यस्क पुत्री, श्रमिक के माता-पिता आदि।

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Anteyeshti Sahayata Yojana 2023 Highlights

यूपी शासन द्वारा भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की मृत्यु हो जाने की दशा में मृतक के आश्रितों के लिए अन्त्येष्टि सहायता योजना उत्तरप्रदेश का शुभारम्भ किया गया हैं। इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में नीचे दी गयी तालिका में बताया गया हैं –

आर्टिकल अन्त्येष्टि सहायता योजना उत्तरप्रदेश
राज्य का नामउत्तर प्रदेश
योजना का नामAnteyeshti Sahayata Yojana
विभाग का नामश्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
शुरू की गयीउत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
शुरू करने का उद्देश्यमृतक श्रमिक के अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि प्रदान करना
लाभार्थी कौन होंगेपंजीकृत श्रमिक के आश्रित
सहायता राशि25000 रू
वर्तमान साल2023
आवेदन मोडऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटupbocw.in

अंत्येष्टि सहायता योजना का उद्देश्य क्या हैं ?

राज्य सरकार द्वारा Anteyeshti Sahayata Yojana की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गयी हैं ताकि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने के पश्चात उसके अंतिम संस्कार के लिए श्रमिक के परिवार को आर्थिक स्थिति प्रदान की जा सकें। इस योजना का उद्देश्य मृतक श्रमिक के परिवार की आर्थिक सहायता करना हैं। इस योजना (अन्त्येष्टि सहायता योजना उत्तरप्रदेश) का लाभ पंजीकृत श्रमिकों को ही दिया जायेगा। अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत मृतक श्रमिक के आश्रितों को श्रमिक के अंतिम संस्कार करने के लिए 25000 रू की आर्थिक मदद की जाएगी।

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अंत्येष्टि सहायता योजना आवेदन की पात्रता/मापदंड

यहाँ हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश अंत्येष्टि सहायता योजना का आवेदन कौन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए क्या पात्रता निर्धारित की गयी हैं ? योजना का आवेदन करने के मापदंड नीचे दी गयी गयी जानकारी के माध्यम से देखें –

  • मृतक श्रमिक का कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। तभी श्रमिक के आश्रित इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
  • इस योजना का आवेदन पंजीकृत मृतक श्रमिक के आश्रित रहने वाले लोग जैसे पति या पत्नी, माँ-बाप, बच्चे (पुत्र या पुत्री) आदि कर सकते हैं।
  • इस योजना का नाम केवल उत्तर प्रदेश के निवासी एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के आश्रितों को दिया जायेगा।
  • यदि श्रमिक/मजदूर की आत्महत्या या अन्य किसी इस प्रकार के कारण से मृत्यु हुई हैं तो ऐसी स्थिति में श्रमिक के आश्रितों को सहायता राशि नहीं दी जायेगी।

यूपी अंत्येष्टि सहायता योजना जरूरी दस्तावेज

उत्तर प्रदेश अंत्येष्टि सहायता योजना का आवेदन करने के लिए आपको कुछ प्रमुख दस्तावेजों की जरूरत होगी जिसके बारे में हम आपको नीचे दी गयी सूची के माध्यम से सूचित करने जा रहें हैं। आइये देखते हैं नीचे दी गयी सूचना –

  • मृतक श्रमिक का प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पंजीयन प्रमाण पत्र
  • मृतक श्रमिक का पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक की फोटो
  • जमा अंशदान का साक्ष्य
  • आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
योजना स्पष्टीकरण

ध्यान देने योग्य बातें आपको बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो मृतक श्रमिक का कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। श्रमिक की मृत्यु के बाद लाभार्थी के रूप में लाभ प्राप्ति हेतु आवेदन करने का प्रथम अधिकार श्रमिक के पति/पत्नी का, उसके बाद उसके व्यस्क पुत्र और अविवाहित पुत्री या फिर श्रमिक के माता-पिता और अंत में श्रमिक के बेटा-बेटी का होगा।

उत्तर प्रदेश अंत्येष्टि सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश अंत्येष्टि सहायता योजना का आवेदन करने की प्रोसेस के विषय में सूचित करने जा रहें हैं। अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हमारे बताये गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से Anteyeshti shayata Yojana Up अप्लाई कर सकते हैं। आइये देखते हैं नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से –

  • अंत्येष्टि सहायता योजना का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ आपको योजना के बारे में समस्त जानकारी मिल जाएगी और आप आवेदन भी कर सकेंगे। आप नीचे दिए गए चित्र में वेबसाइट का यूआरएल देख सकते हैं।
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  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा।
  • जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया हैं।

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  • होम पेज ओपन होने के बाद आपको इसी पेज पर मेन्यू में योजनाएं के ऑप्शन पर जाना होगा।
  • जैसा कि ऊपर दी गयी इमेज में दिखाया गया हैं।
  • योजनाएं के ऑप्शन पर जाने के बाद आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी।
  • यहाँ आपको योजना का आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि स्टेप 2 में दी गयी इमेज में दिखाया गया हैं।
  • योजना का आवेदन पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर एक फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म का परफॉर्मा आप नीचे दी गयी इमेज में स्पष्ट देख सकते हैं।
    अन्तयेष्टि-सहायता-योजना-उत्तर-प्रदेश
  • पहले आपको फॉर्म में दिए गए ड्राप बॉक्स में से अपने पंजीकृत मंडल का चयन करना होगा और पंजीकृत आधारकार्ड संख्या दर्ज करनी होगी। फिर अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। आप सभी विकल्प ऊपर दिए गए चित्र में देख सकते हैं।
  • फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरने के बाद एक बारे चेक अवश्य कर लें और उसके बाद नीचे दिए गए आवेदन पत्र खोलें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी सूचना भरनी होगी। फॉर्म भरने के बाद एक बार सूचनाएँ जरूर चेक कर लें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको जरूरी दस्तावेज जैसे मृतक श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • लास्ट में आपको फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • कुछ समय बाद आपको योजना सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

यहाँ हम आपको ऑफलाइन आवेदन करने के कुछ आसान से स्टेप्स बता रहें हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अंत्येष्टि सहायता योजना आवेदन कर सकते हैं। आइये देखते हैं नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से –

  • उम्मीदवार आवेदन करने के लिए श्रम कार्यालय, तहसील या तहसीलदार के पास, विकास खंड अधिकारी से संम्पर्क करें।
  • उसके बाद आपको इनमे से किसी भी एक के सामने दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • इसके बाद संबंधित एजेंट द्वारा आपको एक रसीद दी जाएगी।
  • इस रसीद में पात्र प्राप्त करने की तिथि लिखी होती हैं।
  • आपको आवेदन पत्र के जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • जैसे- मृतक श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, आदि।
  • आवेदन करने के बाद आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा।
  • पुष्टि होने के बाद आपको कुछ समय बाद योजना सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।

Online Form Download kaise karen

अब हम आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रोसेस बता रहें हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आइये देखते हैं नीचे दी गयी सूचना के माध्यम से –

  1. आवेदन करने के लिए पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  3. यहाँ आपको मेन्यू में नया क्या हैं के ऑप्शन पर जाना होगा।
  4. आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी।
  5. आपको इसमें डाउनलोड पर क्लिक करना होगा।
  6. आपके सामने एक नया पेज आएगा जिसमे कई ऑप्शन दिए होंगे।
  7. आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
  8. क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  9. आप इस फॉर्म सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं।

उत्तरप्रदेश अन्त्येष्टि सहायता योजना संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

अंत्येष्टि सहायता योजना का आवेदन करने के लिए किस वेबसाइट पर जाएं?

अंत्येष्टि सहायता योजना का आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आप योजना से जुडी सभी जरूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अंत्येष्टि सहायता योजना ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं ?

उत्तर प्रदेश अंत्येष्टि सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर होम पेज पर योजनाएं पर जाकर योजना का आवेदन पर क्लिक करना होगा। एक फॉर्म खुलेगा उसको भरकर आवेदन पत्र खोलें पर क्लिक करें उसके बाद आवेदन फॉर्म आ जायेगा आपको यह फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फॉर्म सबमिट कर देना हैं। आपकी आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

यूपी अंत्येष्टि सहायता योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ?

ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस हमने आपको इस लेख में विस्तारपूर्वक समझायी हैं। आप प्रोसेस के बारे में जानने के लिए हमारा लेख देख सकते हैं।

योजना का लाभ उठाने के लिए क्या जरूरी हैं ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले मृतक श्रमिक का कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना बहुत जरूरी हैं।

अंत्येष्टि सहायता योजना का आवेदन कौन कर सकते हैं ?

यूपी अंत्येष्टि योजना का आवेदन मृतक श्रमिक पर आश्रित रहने वाले जैसे उसकी पति या पत्नी, माता -पिता, व्यस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री आदि को योजना आवेदन करने का अधिकार होगा।

उत्तर प्रदेश अंत्येष्टि योजना क्यों शुरू की गयी हैं ?

उत्तर प्रदेश अंत्येष्टि योजना की शुरुआत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर श्रमिक के परिवार को उसके अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती हैं।

योजना से जुडी समस्या या शिकायत के लिए कहाँ सम्पर्क करें ?

अगर आपको योजना से किस प्रकार ही समस्या या शिकायत हैं तो आप इस 18001805412 हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश अंत्येष्टि योजना 2023 के बारे में समस्त जुड़ी सूचनाएं देने का प्रयास किया हैं। अगर आपको इस योजना से संबंधित किस अन्य प्रकार की सूचना प्राप्त करनी हैं तो आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गयी सूचनाओं से मदद मिलेगी। आप योजना से जुडी समस्या या शिकायत के लिए इस 18001805412 हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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