निवास प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो की नागरिको को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होता है। आपको सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही जरुरी है क्योंकि इससे स्थायी निवास होने का पता लगता है।
किसी भी सरकारी नौकरी के लिए निवास प्रमाण पत्र माँगा जाता है या तो कही तरह की आइडेंटिटी प्रूफ जैसे- बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है।
पहले यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कार्यालय के चक्कर काटने पढ़ते थे और कई दिनों तक आपका काम नहीं हो पाता था।
जैसा की आप जानते है कि सभी काम डिजिटल माध्यम से पूरे किये जा रहे है, वहीं अब आप आसानी से यूपी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से बना सकें सकते है, ताकि आम नागरिक को किसी प्रकार की समस्या न हो।
अब आप आसानी से घर बैठे ही अपने निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु ऑनलाइन माध्यम द्वारा इसका आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
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यूपी निवास प्रमाण पत्र 2023
देश की सरकार द्वारा जारी की गयी सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पाने के लिए निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रयोग कई कामों में किया जाता है, चाहे वो सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम हो। अगर आपको अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना या कॉलेज में दाखिला लेना हो तो यह प्रमाण पत्र माँगा जाता है।
यदि आपको किसी प्रकार की UP छात्रवृति चाहिए होगी या नौकरी के मामले में भी इसका उपयोग किया जाता है। सम्बंधित जानकारी जैसे: निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाये, इसकी पात्रता क्या होगी, DOMICILE सर्टिफिकेट बनवाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होंगे, आवेदन प्रक्रिया क्या है आदि जानने के लिए दिए गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
UP Niwas Pramaan Patr Highlights
यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र(Domicile Certificate) के विषय में कुछ मुख्य जानकारी प्रदान करने जा रहे है। ये सभी जानकारी निम्न प्रकार है –
आर्टिकल का नाम | निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन |
राज्य | Uttar Pradesh |
लाभ लेने वाले | देश के सभी नागरिक |
उपयोग | स्थायी निवास प्रमाण पत्र और कई अन्य सरकारी व गैर सरकारी कामों में |
प्रक्रिया | ऑनलाइन मोड |
शुल्क (आवेदन फॉर्म) | डेबिट कार्ड के माध्यम से 18 रूपये का शुल्क पर नेट बैंकिंग के माध्यम से 5 या 10 रुपये |
स्वघोषणा पत्र डाउनलोड | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | Link 1 – edistrict.up.gov.in Link 2 – citizen services login |
निवास प्रमाण पत्र के लिए डाक्यूमेंट्स
यदि आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको इसके लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे जिसके माध्यम से आप आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर पायेंगे। जरुरी दस्तावेज इस प्रकार से है:
आवेदक का आधार कार्ड | वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड |
पासपोर्ट साइज फोटो | स्वयं घोषणा पत्र |
राशन कार्ड | ड्राइविंग लाइसेंस |
जन्मप्रमाण पत्र | 10वी व 12वी का सर्टिफिकेट |
डोमिसाइल सर्टिफिकेट से मिलने वाले लाभ
यहाँ हम आपको डोमिसाइल(निवास) सर्टिफिकेट से मिलने वाले लाभ के विषय में जानकारी प्रदान करने जा रहें है। यूपी निवास प्रमाण पत्र के लाभ निम्न प्रकार है –
- सरकार द्वारा जारी की गयी कई योजना का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र माँगा जाता है।
- बच्चों को स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन लेते समय इसकी जरूरत पड़ती है।
- सरकारी व गैर सरकारी कामो में भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- किसी प्रकार की छात्रवृति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है।
- कई तरह के डॉक्युमेन्ट्स जैसे: बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए कार्यालयों में इसे माँगा जाता है।
ई -साथी पोर्टल पर उपलब्ध अन्य सेवाएं
ई-साथी पोर्टल पर न आप सिर्फ अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं बल्कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सी अन्य सेवाएं भी इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप विभिन्न विभागों से सम्बंधित सेवाएं भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम इन विभागों और उनके अंतर्गत मिलने वाली सेवाओं की सूची उपलब्ध करा रहे हैं।
- राजस्व विभाग
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- अधिवास प्रमाण पत्र
- हैसियत प्रमाण पत्र
- खतौनी की नक़ल
- पंचायती राज विभाग
- कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- गृह विभाग के अंतर्गत अन्य 9 सेवाएं
- समाज कल्याण विभाग सम्बंधित सेवाएं
- महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग सम्बंधित सेवाएं
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सम्बंधित सेवाएं
- कृषि विभाग सम्बंधित सेवाएं
यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
उत्तर प्रदेश राज्य के वे इच्छुक उम्मीदवार जो निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है, वे हमारे द्वारा बतायी गयी प्रोसेस को अपना सकते है। यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस के स्टेप्स निम्न प्रकार है –
- निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- अब आपके सामने इस तरह का होम पेज खुल कर आ जायेगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करके नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर जाना है।
- यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है, तो आप सीधा लॉगिन कर सकते है।
- जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- नए पेज पर आपको ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रपत्र खुल जायेगा। फॉर्म का प्रारूप आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है –
- जिसमे आपको सभी पूछी गयी जानकारी जैसे: आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID व कैप्चा कोड को भरना है।
- अब आप सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आप यूजर ID और पासवर्ड जेनरेट करना है जिसके बाद आपके फ़ोन में आपको OTP प्राप्त होगा प्राप्त OTP को आपको दिए गए बॉक्स में भरना है।
- अब लॉगिन करने के लिए आपको यूजर ID और पासवर्ड भरना है। लॉगिन डैशबोर्ड आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है।
- नए पेज पर आप आवेदन भरें पर क्लिक करें।
- अब आप निवास पर क्लिक करें जिसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपके सामने खुल कर आ जायेगा।
- आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि को भरें और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड या स्कैन करके भुगतान शुल्क भरें, आप पेमेंट को नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी भर सकते है।
- आप इसका प्रिंटआउट भी निकालकर भविष्य हेतू संभाल सकते है।
सिटीजन लॉगिन कैसे करें ?
- सिटीजन लॉगिन करने के लिए उमीदवार सबसे पहले edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको लॉगिन डैशबोर्ड दिखाई देगा।
- इस डैशबोर्ड में आपको लॉगिन डिटेल्स जैसे – यूजर का नाम, पासवर्ड/ओटीपी दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करके Submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
लॉगिन विवरण चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आप को लॉगिन डिटेल्स करनी होगी।
- उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आप के सामने अगला पेज खुलेगा। जहाँ आप को कुछ विकल्प दिखेंगे। इनमे से आप को लॉगिन विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आप के सामने लॉगिन विवरण सम्बंधित सभी जानकारी खुल जाएगी।
- यहाँ आप आवेदक का नाम , जन्म तिथि , आवासीय पता , जिला ,मोबाइल नंबर ,मेल आईडी आदि जानकारी को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
UP मूल निवास पत्र ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
वे उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते है वे सभी हमारे द्वारा बताई गयी प्रक्रिया को अपना सकते है। ऑफलाइन निवास प्रमाण पत्र बनवाने की आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- ऑफलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले पब्लिक सर्विस सेंटर /कॉमन सर्विस सेंटर या क्षेत्र की नगर पालिका में जाकर रेजिडेंस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेना है।
- जिसके बाद आपको इसमें पूछी गयी जानकारियों जैसे: अपना नाम, माता पिता का नाम, पता, मकान नंबर, जनपद आदि को भरना है।
- अब आप एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे गए डॉक्युमनेट्स को अटैच कर दें।
- सभी जानकारी भरने के बाद एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले और इसे जमा कर दें।
- जिसके बाद अधिकारी द्वारा आपके सभी डाक्यूमेंट्स का सत्यापन(वेरिफिकेशन) किया जायेगा।
- इसके बाद आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट को जारी किया जायेगा।
- निवास प्रमाण पत्र आपका 30 दिन के अंदर बना दिया जायेगा, जिसे आपको कार्यालय में जाकर प्राप्त कर लेना है।
आवेदन स्थिति कैसे जाने ?
वे लाभार्थी जिन्होंने निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश हेतु आवेदन फॉर्म भरा है और वह अपने आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते है। तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है। यूपी निवास प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति जानने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आपको E-DISTRICT यूपी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाता है।
- होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- नए पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- अब आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आप एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर पाएंगे।
निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें ?
स्थाई प्रमाण पत्र या तो आप निजी केंद्र से प्राप्त कर सकते है या तो आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा इसे डाउनलोड कर सकते है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आप उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आप सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- नए पेज पर आप अधिकृत केंद्र पर उपलब्ध सेवाएं के अंदर अधिवास प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही निवास प्रमाण पत्र फॉर्म आपके सामने खुल जायेगा। फॉर्म का प्रारूप आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है।
- अब आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते है।
निवास प्रमाण पत्र सत्यापन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको E-DISTRICT यूपी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- होम पेज पर आपको प्रमाण पत्र का सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- नए पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट ID को भरना है। नीचे दिए गए चित्र में देखें।
- अब आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आप आप अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन कर पाएंगे।
E-SATHI यूपी मोबाइल एप्प कैसे डाउनलोड करें ?
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको मोबाइल एप्प डाउनलोड करने की प्रोसेस कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। जिनके बारे में आप नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते है। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा।
- जहाँ उन्हें E-SATHI यूपी मोबाइल ऐप APP को सर्च करना होगा।
- सर्च करने के बाद इसे आप INSTALL करें।
- जिसके बाद आपका ऐप SUCCESSFULLY DOWNLOAD हो जायेगा। और सभी सम्बंधित जानकारी आपके मोबाइल पर एप्प द्वारा देखने को मिलेंगी।
उत्तर प्रदेश मूल निवास 2023 से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
मूलनिवास प्रमाण पत्र बनने में 20 दिन का टाइम लगता है यदि आपका आवेदन पत्र नहीं बना होगा तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।
यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
मूल निवास प्रमाण पत्र एक बहुत हे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से व्यक्ति के मूल रूप से उस स्थान में रहने का पता लगता है। यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
डोमिसाइल (DOMICILE) सर्टिफिकेट का उपयोग किसी भी सरकारी या गैर सरकारी के कामो में, स्कूल में एडमिशन के समय, छात्रवृति प्रदान करने के लिए, नौकरी के मामले में भी स्थानीय निवासियों को पहली प्राथमिकता दी जाती है।
Domicile Certificate की वैलिडिटी वैसे तो लाइफ टाइम रहती है परन्तु कई राज्य में बनाये गए नियम के अनुसार कई राज्य में 6 महीने की इसकी वैलिडिटी निश्चित की गयी है।
आवेदक को निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा आपके सभी दस्तावेजों व आवेदन फॉर्म का सत्यापन होने के बाद आप तक पहुँचा दिया जायेगा।
Domicile Certificate ऑनलाइन बनवाने हेतु डेबिट कार्ड के माध्यम से 18 रूपये का शुल्क पर नेट बैंकिंग के माध्यम से पांच या दस रुपये का भुगतान शुल्क देना पड़ता है।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको निवास प्रमाण पत्र से किसी भी प्रकार की समस्याया शिकायत है या आपको कोई भी सम्बंधित जानकारी जान नी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2304706 |
हमने अपने आर्टिकल में यूपी निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित सभी जानकारियों को विस्तार पूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है और अगर आपको सम्बंधित जानकारी जाननी है तो आप हमे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते है हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश जरुर करेंगे।