अक्सर आपको RC transfer करते समय कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा तभी होता है जब आपको गाड़ी दूसरे के नाम ट्रांसफर करने के लिए कौन -कौन से दस्तावेज लगाने चाहिए इसकी ख़ास जानकारी नहीं होती। आप आरसी ट्रांसफर के लिए अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में विजिट कर सकते हैं। पंजीकरण होने के बाद आप आसानी से RC ट्रांसफर कर सकेंगें। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भारी चालान से बचने के लिए आपको RC transfer करवाना आवश्यक है।

Registration certificate से ही किसी गाडी के असली मालिक और गाड़ी की डिटेल्स को जाना जा सकता है। यदि आप भी अपने वाहन को बेचना की सोच रहे हैं तो नीचे आपको RC transfer ऑनलाइन कैसे करे इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। Online Vehicle Ownership Transfer Kaise Kre जानने के लिए आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें।
Driving Licence Status: DL Status & RC Status Check
गाड़ी दूसरे के नाम ट्रांसफर कैसे करें ?
तीन प्रकार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं ,जिसमें से पहला होता है सामान्य रूप से वाहन बिक्री ,दूसरा वाहन मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद आरसी ट्रांसफर और तीसरा सार्वजानिक रूप से नीलामी हेतु ट्रांसफर। आप ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से Registration certificate transfer कर सकते हैं। आप ऑनलाइन परिवहन सेवा की ऑफिसियल वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर गाड़ी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं।
Online Vehicle Ownership Transfer के लिए आपको परिवहन सेवा की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा और जरुरी विवरणों को भरना होगा। ऑनलाइन RC transfer के लिए आपको कुछ शुल्क भी देना होगा। आपको फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर इसे भरकर अपने द्वारा चुने गए आरटीओ में जमा करना होगा।
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क्यों जरुरी है RC ट्रांसफर करवाना
जब भी आप कोई पुराना वाहन खरीदते हैं तो आपको इसे ट्रांसफर करवाना चाहिए। आमतौर पर ऑफलाइन तरीके से जब भी आप किसी एजेंट के माध्यम से आरसी ट्रांसफर करवाते हैं तो एजेंटों द्वारा इसके लिए आपसे काफी मोटी रकम ली जाती है। आप आसानी से कुछ ही शुल्क में Vehicle Ownership Transfer (RC transfer) कर सकते हैं। ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के कुछ ही दिनों में RC बुक हो जायेगी।
जब भी हम कोई पुरानी गाडी खरीदते हैं तो उस समय हमे कई बातों का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ वाहन को खरीदते समय इस वाहन को ट्रांसफर करवाने की भी जरूरत होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है।
Important Documents for Vahan RC transfer
यदि आप भी अपने व्हीकल को बेचने का मन बना चुके हैं तो आपको RC (Registration certificate) transfer करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- गाड़ी का इंश्योरेंस
- पीयूसी सर्टिफिकेट
- पेन कार्ड (वाहन बेचने और खरीदने वाले दोनों का)
- Form 29
- Form 30
- गाड़ी की RC
- कर निकासी प्रमाण पत्र
- गाड़ी का चेचिस नंबर का प्रिंट आउट
- गाड़ी खरीदने वाले का जन्म प्रमाण पत्र (पेन कार्ड ,आधारकार्ड ,मार्कशीट कोई भी )
- दूसरे राज्य में वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर कराने पर एनओसी सर्टिफिकेट
- यदि गाड़ी खरीदने या बेचने वाले के पास पेन कार्ड न हो तो फॉर्म 60 भरें।
- गाड़ी की खरीददारी करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
- वाहन खरीदने वाले व्यक्ति का रंगीन फोटो (एक या दो)
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RC transfer ऑनलाइन कैसे करे?
यदि आप भी अपने वाहन को बेचना चाहते हैं तो इसके लिए खरीददार व्यक्ति के नाम पर Vehicle Ownership Transfer करना जरुरी है। आप ऑनलाइन तरीके से नीचे दी गयी विधि से आरसी ट्रांसफर कर सकते हैं –
- स्टेप -1 : चौपहिया या दुपहिया वाहन ट्रांसफर करवाने के लिए आपको सबसे पहले Ministry of Road Transport & Highways की वेबसाइट parivahan.gov.in पर विजिट करना होगा।
- जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपकी स्क्रीन पर इसका होमपेज ओपन होगा।
- होम पेज पर आपको vehicle related services के ऑप्शन के नीचे दिए vehicle registration में more बटन पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप more पर क्लिक करेंगें आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा जहाँ आपको अपने राज्य (state) का नाम सेलेक्ट करना है।
step- 2: वाहन पंजीकरण संख्या भरें –
- राज्य चुनते ही स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा।
- यहाँ आपको अपनी गाडी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और RTO सेलेक्ट करें।
- इसके बाद proceed बटन पर क्लिक करें।
-
- स्क्रीन पर Online services का सेक्शन खुलेगा यहाँ Apply for Transfer of Ownership,Change of Address के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा जहाँ आपको वाहन के चेचिस नंबर भरकर Verify Details पर क्लिक करना है।
- नया पेज ओपन होगा जहाँ आपको अपने वाहन से पंजीकृत मोबाइल नंबर दिखाई देगा यहाँ आपको generate OTP पर क्लिक करना है।
- अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। otp को भरें और वेरिफाई करें।
- वेरिफाई करने के बाद आपको अंत में submit बटन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3 : Transferee (Buyer) Details भरें –
- अब नए पेज पर आपको Transfer Ownership के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको Transferee (Buyer) Details , Address Details ,Insurance Details को भरना है।
- अब आपको गाड़ी Transfer Ownership Fee भरनी है और सभी जानकरी भरने के बाद Save As Draft पर क्लीक करें।
- अब आपको Termination of Hypothecation” पर क्लिक करना है और Termination Date को सेलेक्ट कर लेना है।
- अब पेमेंट पर क्लिक करें और गाड़ी ओनरशिप ट्रांसफर फीस जमा करें। आप Vahan RC Transfer Slip Download कर लें।
- अब आपको होम पेज पर book appointment पर क्लिक करना है।
- अब अपने गाड़ी आरसी ट्रांसफर एप्लीकेशन नंबर को भरें और Get User Details पर क्लिक करें।
- अब यहाँ से आपको अपनी सुविधानुसार तिथि और समय का चुनाव करना है।
- अपने द्वारा चुने गए दिन और समय के अनुसार जरुरी दस्तावेज लेकर आप RTO ऑफिस में विजिट करें।
- आरटीओ ऑफिस में आपके दस्तावेजों की जांच होगी।
- दस्तावेज जाँच के बाद ही आपके गाड़ी का आरसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जाएगा।
Online Vehicle Ownership Transfer Kaise Kre FAQs –
एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म 28 भरना होगा।
Vehicle Ownership Transfer (आरसी ट्रांसफर) के लिए आपको फॉर्म 29 और 30 भरना होगा।
वाहन/गाडी को बेचने के लिए वाहन मालिक को 2 हफ्ते के बीच RC ट्रांसफर करवाना आवश्यक होता है।
यदि मृत व्यक्ति की संपत्ति में वाहन का कोई जिक्र नहीं है और उस मृत व्यक्ति के वाहन का उपयोग उसका वारिस करना चाहता है तो इस मामले में संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी और फॉर्म 31 के माध्यम से एप्लीकेशन भरनी होगी।
RTO से NOC प्राप्त करने के लिए फॉर्म 27 व 28, registration certificate, टैक्स डॉक्यूमेंट, सीएमवी फॉर्म 28, ओरिजनल चेचिस नंबर,बीमा पॉलिसी के कागज, स्थानीय थाने से no objection certificate लेना होगा।