निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो व्यक्ति के उस विशेष राज्य में निवास करने की स्थिति को प्रमाणित करता है। इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता विभिन्न सरकारी और गैर -सरकारी कामों को करने जैसे – शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है।
अब आप सरकारी कार्यालय के चक्कर काटे बिना ही आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाकर आसानी से निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकत है तो आइए जानते है घर बैठे यूपी निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं।
जैसा की आप जानते है कि सभी काम डिजिटल माध्यम से पूरे किये जा रहे है, वहीं अब आप आसानी से यूपी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से बना सकें सकते है, ताकि आम नागरिक को किसी प्रकार की समस्या न हो।
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यूपी निवास प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं। जिसे सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। इस सर्टिफिकेट का प्रयोग कई कामों में किया जाता है, चाहे वो सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम हो। अगर आपको अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना या कॉलेज में दाखिला लेना हो तो यह प्रमाण पत्र माँगा जाता है।
यदि आपको किसी प्रकार की UP छात्रवृति चाहिए होगी या नौकरी के मामले में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते है कि उत्तरप्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं और इसकी पात्रता क्या होगी।
आर्टिकल का नाम | निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन |
राज्य | Uttar Pradesh |
लाभ लेने वाले | देश के सभी नागरिक |
उपयोग | स्थायी निवास प्रमाण पत्र और कई अन्य सरकारी व गैर सरकारी कामों में |
प्रक्रिया | ऑनलाइन मोड |
शुल्क (आवेदन फॉर्म) | डेबिट कार्ड के माध्यम से 18 रूपये का शुल्क पर नेट बैंकिंग के माध्यम से 5 या 10 रुपये |
स्वघोषणा पत्र डाउनलोड | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | Link 1 – edistrict.up.gov.in Link 2 – citizen services login |
यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस के स्टेप्स निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करके नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर जाना है।
- यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है, तो आप सीधा लॉगिन कर सकते है।
- जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- नए पेज पर आपको ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रपत्र खुल जायेगा। फॉर्म का प्रारूप आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है –
- जिसमे आपको सभी पूछी गयी जानकारी जैसे: आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID व कैप्चा कोड को भरना है।
- अब आप सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आप यूजर ID और पासवर्ड जेनरेट करना है जिसके बाद आपके फ़ोन में आपको OTP प्राप्त होगा प्राप्त OTP को आपको दिए गए बॉक्स में भरना है।
- अब लॉगिन करने के लिए आपको यूजर ID और पासवर्ड भरना है। लॉगिन डैशबोर्ड आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है।
- नए पेज पर आप आवेदन भरें पर क्लिक करें।
- अब आप निवास पर क्लिक करें जिसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपके सामने खुल कर आ जायेगा।
- आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, आदि को भरें और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड या स्कैन करके भुगतान शुल्क भरें, आप पेमेंट को नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी भर सकते है।
- आप इसका प्रिंटआउट भी निकालकर भविष्य हेतू संभाल सकते है।
निवास प्रमाण पत्र के लिए डाक्यूमेंट्स
यदि आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको इसके लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे जिसके माध्यम से आप आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर पायेंगे। जरुरी दस्तावेज इस प्रकार से है:
आवेदक का आधार कार्ड | वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड |
पासपोर्ट साइज फोटो | स्वयं घोषणा पत्र |
राशन कार्ड | ड्राइविंग लाइसेंस |
जन्मप्रमाण पत्र | 10वी व 12वी का सर्टिफिकेट |
UP मूल निवास पत्र ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
वे उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते है वे सभी हमारे द्वारा बताई गयी प्रक्रिया को अपना सकते है। ऑफलाइन निवास प्रमाण पत्र बनवाने की आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- ऑफलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले पब्लिक सर्विस सेंटर /कॉमन सर्विस सेंटर या क्षेत्र की नगर पालिका में जाकर रेजिडेंस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेना है।
- जिसके बाद आपको इसमें पूछी गयी जानकारियों जैसे: अपना नाम, माता पिता का नाम, पता, मकान नंबर, जनपद आदि को भरना है।
- अब आप एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे गए डॉक्युमनेट्स को अटैच कर दें।
- सभी जानकारी भरने के बाद एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले और इसे जमा कर दें।
- जिसके बाद अधिकारी द्वारा आपके सभी डाक्यूमेंट्स का सत्यापन(वेरिफिकेशन) किया जायेगा।
- इसके बाद आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट को जारी किया जायेगा।
- निवास प्रमाण पत्र आपका 30 दिन के अंदर बना दिया जायेगा, जिसे आपको कार्यालय में जाकर प्राप्त कर लेना है।
आवेदन स्थिति कैसे जाने ?
वे लाभार्थी जिन्होंने निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश हेतु आवेदन फॉर्म भरा है और वह अपने आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते है। तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है। यूपी निवास प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति जानने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आपको E-DISTRICT यूपी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाता है।
- होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- नए पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- अब आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आप एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर पाएंगे।
निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें ?
स्थाई प्रमाण पत्र या तो आप निजी केंद्र से प्राप्त कर सकते है या तो आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा इसे डाउनलोड कर सकते है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आप उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर आप सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- नए पेज पर आप अधिकृत केंद्र पर उपलब्ध सेवाएं के अंदर अधिवास प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही निवास प्रमाण पत्र फॉर्म आपके सामने खुल जायेगा। फॉर्म का प्रारूप आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है।
- अब आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते है।
उत्तर प्रदेश मूल निवास से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
मूलनिवास प्रमाण पत्र बनने में 20 दिन का टाइम लगता है यदि आपका आवेदन पत्र नहीं बना होगा तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।
यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
मूल निवास प्रमाण पत्र एक बहुत हे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से व्यक्ति के मूल रूप से उस स्थान में रहने का पता लगता है। यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
डोमिसाइल (DOMICILE) सर्टिफिकेट का उपयोग किसी भी सरकारी या गैर सरकारी के कामो में, स्कूल में एडमिशन के समय, छात्रवृति प्रदान करने के लिए, नौकरी के मामले में भी स्थानीय निवासियों को पहली प्राथमिकता दी जाती है।
Domicile Certificate की वैलिडिटी वैसे तो लाइफ टाइम रहती है परन्तु कई राज्य में बनाये गए नियम के अनुसार कई राज्य में 6 महीने की इसकी वैलिडिटी निश्चित की गयी है।
आवेदक को निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा आपके सभी दस्तावेजों व आवेदन फॉर्म का सत्यापन होने के बाद आप तक पहुँचा दिया जायेगा।
Domicile Certificate ऑनलाइन बनवाने हेतु डेबिट कार्ड के माध्यम से 18 रूपये का शुल्क पर नेट बैंकिंग के माध्यम से पांच या दस रुपये का भुगतान शुल्क देना पड़ता है।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको निवास प्रमाण पत्र से किसी भी प्रकार की समस्याया शिकायत है या आपको कोई भी सम्बंधित जानकारी जान नी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2304706 |
हमने अपने आर्टिकल में यूपी निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित सभी जानकारियों को विस्तार पूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है और अगर आपको सम्बंधित जानकारी जाननी है तो आप हमे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते है हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश जरुर करेंगे।