गम्भीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लायी गयी है। ये योजना विशेषकर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हुए निर्माण श्रमिक व उसके परिवार हेतु है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें गंभीर बीमारी के इलाज में होने वाले खर्चे में सहायता प्रदान की जाएगी। सामान्यतः यह वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर ही होता है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो आर्थिक तंगी के चलते उनका इलाज करा पाना काफी मुश्किल होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों में श्रमिक या उसके परिवार के सदस्य को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इन्ही सब मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने इस वर्ग के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना जारी की है।
गम्भीर बीमारी सहायता योजना उत्तरप्रदेश के अंतर्गत निर्माण श्रमिक व उसका परिवार आता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी , उस पर आश्रित अविवाहित बेटी व उसका 21 वर्ष से कम आयु का बेटा आता है। अगर इनमें से किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उनके इलाज में लगने वाले खर्च को उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत उनकी आर्थिक सहयता करती है । इसमें जो खर्च आता है उसे सरकार इलाज के उपरान्त सरकारी और उन निजी अस्पतालों को जो उसके नियंत्रण में आते हैं, उसकी पूर्ती कर देती है।
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Uttar Pradesh gambhir bimari Scheme
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रमिक वर्ग के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना का शुभारम्भ किया है। इसके तहत अगर वो किसी गंभीर बीमारी का इलाज किसी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में करवाते हैं तो इलाज का पूरा खरचा सरकार भरेगी। इस योजना के अंतर्गत आने वाली गंभीर बीमारियों की सूची के बारे में आप आगे जान सकते हैं। इनमे निम्नलिखित बीमारियों को शामिल किया गया है।
- ह्रदय का ऑपरेशन
- किडनी का प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांट)
- लीवर का प्रत्यारोपण
- मस्तिष्क का ऑपरेशन
- रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन
- कैंसर का इलाज करवाना
- एड्स की बीमारी
- पैर के घुटने बदलना
नोट : ऊपर बताये गए बीमारियों के अलावा अन्य किसी बीमारी को इस योजना के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा।
गम्भीर बीमारी सहायता योजना उत्तरप्रदेश
योजना का नाम | गम्भीर बीमारी सहायता योजना |
विभाग | श्रम विभाग , उत्तर प्रदेश |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | श्रमिक वर्ग की गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
शुभारम्भ | माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक |
योजना का स्टेटस | चल रही है |
आधिकारिक वेबसाइट | upbocw.in |
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितम्बर 2021 को मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन फिर से शुरू करने हेतु निर्देश दिए। आप को बता दें इस साप्ताहिक आयोजन में जांच व इलाज की पूरी सुविधा मिलेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस आयोजन को रोक दिया गया था। जिसे अब संक्रमण कम होने पर फिर से शुरू किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से जो भी व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित मिलेगा उसे उच्च चिकित्सालयों में भर्ती करवा दिया जाएगा।
यू पी गंभीर बीमारी सहायता योजना से मिलने वाले लाभ
U.P gambhir bimari Scheme के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हुए निर्माण श्रमिक व उसके परिवार के गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय में सहायता दी जाएगी।
- अगर श्रमिक व उसपर आश्रित उसके परिवार के सदस्य का किसी सरकारी अस्पताल या राज्य व केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित निजी अस्पताल में इलाज करवाते हैं तो उनकी बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
- अगर यू पी गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति अपना इलाज उन अस्पतालों में करवाते हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तो इलाज का बिल सीधे अस्पतालों को दे दिया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत इलाज में लगने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। इसलिए इलाज में लगने वाली राशि का भुगतान करने के लिए श्रमिक वर्ग को परेशान नहीं होना होगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना के लिए पात्रता
यू पी गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं। इनके बारे में आगे बताया जा रहा है। अधिक जानने के लिए आगे पढ़ते रहें।
- सबसे पहले आवेदनकर्ता एक श्रमिक होना चाहिए जो निर्माण कार्य से जुड़ा हो।
- ऐसे श्रमिक जो प्रधान मंत्री जन-आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।
- इस योजना ( मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना उत्तर प्रदेश ) के तहत लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए।
- आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
- इस योजना के तहत वो स्वयं और उसके परिवार के सदस्य (पत्नी, अविवाहित आश्रित पुत्री ,21 वर्ष से कम पुत्र )पात्र हैं.
- श्रमिक लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक या उसपर आश्रितों को आधिकारिक वेबसाइट पर दी गयी गंभीर बीमारियों की सूचि के अंतरगत ही योजना का लाभ मिलेगा।
U.P gambhir bimari Scheme के आवश्यक दस्तावेज़
यू पी सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग के हित में लायी गयी योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेज़ है जो आपको रखने होंगे। इन्हे हम आगे बताने जा रहे हैं और अगर आप भी इस योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं तो इस योजना के लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेज़ जान लें।
- आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निर्धारित प्रारूप -1 पर आवेदन पत्र
- आवेदक के पास प्रारूप 2 पर दिया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो किसी गंभीर बीमारी के इलाज में डॉक्टर / अस्पताल द्वारा दिया जाता है।
- इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाइयों के बिल की मूल प्रति जो डॉक्टर/अस्पताल द्वारा प्रमाणित की गयी हो।
- पहचान प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
- अगर श्रमिक के पुत्र या आश्रित अविवाहित पुत्री रोगी है तो ऐसी स्थिति में उनका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण पत्र लाना होगा।
उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और इसकी सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं तो आप भी यहाँ बताये तरीके को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे की आप सभी जरुरी दस्तावेज़ तैयार रखें।
फॉर्म डाउनलोड
- सबसे पहले आप को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहाँ से आप आवेदन का फॉर्म डाउनलोड कर सकें।
- इसके लिए आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। इसके लिए आप यहाँ दिए गए लिंक upbocw.in को फॉलो कर सकते हैं।
- अब आपके सामने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग का होम पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर दिए विकल्पों में से “योजनाएं ” वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
- आप देख सकते हैं की क्लिक करने के बाद ड्रापडाउन मेनू में भी कुछ विकल्प दिए हैं।
- इनमे से आपको “समस्त योजनाएं ” पर क्लिक करना है।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- यहां आप नीचे बांयी तरफ देख सकते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ के नाम दिए गए हैं।
- अब आप इसी सूची में नीचे देखेंगे तो “गंभीर बीमारी सहायता योजना ” नाम का ऑप्शन दिखेगा।
- अब आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा।
- यहाँ आपको ऊपर दिए गए कुछ विकल्प दिखेंगे जिन में से आपको “नया क्या है ” क्लिक करना है।
- उस पर क्लिक करते ही आपको 5 नए विकल्प दिखेंगे। इनमे से आपको “डाउनलोड ” वाले विकल्प को चुनना है।
- डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं की बांयी ओर डाउनलोड के लिए आपको 4 और विकल्प दिए गए हैं।
- अब इन विकल्पों में से आपको “योजना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ” पर क्लिक करना है।
- अब आपका फॉर्म डाउनलोड हो चुका है जिसे अब आप प्रिंट करवा सकते हैं।
- दस्तावेज़ संलग्न :
- अब आपको पूरा फॉर्म ध्यान से और सही जानकारी के साथ भरना है। इसके बाद आपको फॉर्म के साथ सभी जरुरी दस्तावेज़ संलग्न करने हैं। आपको आवेदन फॉर्म 2 प्रतियों में भरना होगा।
- अब आपको अपना फॉर्म जिला श्रम कार्यालय में जमा कराना होगा।
- इस के बाद आपके आवेदन फॉर्म तथा उसकी जानकारी की जांच की जाएगी। अगर आपका फॉर्म स्वीकार हो जाता है तो आप योजना का लाभ ले सकते हैं।
- इस तरह से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Uttar Pradesh Gambhir Bimari Scheme से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
ये योजना राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक वर्ग को ध्यान में रखकर लायी गयी है। इसके अंतर्गत निर्माण श्रमिक वर्ग तथा उसपर आश्रित उसके परिवार को गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहां करने का प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लायी गयी इस योजना से सभी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
इस योजना से सभी पंजीकृत श्रमिक व उनपर आश्रित उनके परिवार को गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्चों से राहत मिलेगी। इस से उनके पैसों की तंगी के चलते किसी गंभीर बीमारियों से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसी बीमारियों से होने वाली मृत्यु दरों में भी कमी आएगी।
इस योजना के तहत अप्लाई करने हेतु पात्रता शर्तें नियत की गयी हैं। अप्लाई करने से पहले इन्हे अवश्य पढ़ लें।
सबसे पहले आवेदनकर्ता एक श्रमिक होना चाहिए जो निर्माण कार्य से जुड़ा हो।
ऐसे श्रमिक जो प्रधान मंत्री जन-आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।
इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए।
आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
अधिक जानने के लिए हमारा आर्टिकल पूरा पढ़ें।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप जरुरी दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
निर्धारित प्रारूप -1 पर आवेदन पत्र
आवेदक के पास प्रारूप 2 पर दिया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो किसी गंभीर बीमारी के इलाज में डॉक्टर / अस्पताल द्वारा दिया जाता है।
अधिक जानने के लिए हमारा आर्टिकल पढ़ें।
इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट का लिंक हम यहाँ दे रहे हैं। आप इस लिंक को upbocw.in को फॉलो कर सकते हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आपको फॉर्म 2 प्रतियों में भरना होगा और उसे भरकर जरुरी दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे। उसके बाद आपको अपना फॉर्म श्रम कार्यालय में जमा कराना होगा।
विस्तार में जानने के लिए आप हमारे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर
यहाँ इस आर्टिकल में हमने आपको उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना से सम्बंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आप इस विषय से सम्बंधित कुछ पूछना चाहते हैं या और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नो का उत्तर अवश्य देंगे। अगर आप चाहें तो आप सीधे इस योजना से जुड़े आधिकारिक वेबसाइट के “हेल्पलाइन सेवा नंबर 1800-180-5412 पर भी कॉल कर सकते हैं।