यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का आरम्भ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कमजोर गरीब परिवार की बालिकाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के BPL वर्ग परिवारों को बच्ची के जन्म के समय 50000 रूपये की धनराशि बालिका को बेहतर पोषण व देखभाल के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती है, साथ ही योजना के माध्यम से सरकार बच्ची के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा पूरी करवाने हेतु भी बालिका को कक्षा स्तर अनुसार सहायता राशि प्रदान करवाती है।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य के जो भी पात्र परिवार अपनी बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान करना चाहते हैं या योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे इसके लाभ, पात्रता, आवश्यक दास्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि जानना चाहते हैं, तो वह इसे हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ केवल आवेदन करने वाले परिवार की बालिकाओं को ही प्रदान किया जाता है। इसके लिए आवेदकों को योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। तभी वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिसके लिए आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in पर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे।
Table of Contents
क्या है यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना?
केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर देश में बेटियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें भी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओ का आरम्भ करती है।
ऐसी ही इस योजना के माध्यम से बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और उन्हें शिक्षित करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के नाम से शुरु की गई है।
इस योजना का सँचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। देश की सभी बेटियों को उज्जवल भविष्य प्रदान करने के लिए बालिका के अभिभावक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पैसा निवेश करके 21 साल बाद अच्छी धनराशि प्राप्त कर सकते है।
भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से सरकार राज्य के कमजोर परिवारों में बेटी के जन्म होने पर उन्हें बेटी के भरण पोषण हेतु बेटी के नाम पर 50,000 रूपये और माँ को भी बेहतर आहार व पोषण प्राप्त करने के लिए 5100 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
जिससे माता एवं बच्ची दोनों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, साथ ही योजना के अंतर्गत बालिका को शिक्षा पूरी करने के लिए 6 वीं, 8 वीं, 10 वीं और 12 वीं निर्धारित कक्षाओं में प्रवेश लेने पर 3000 रूपये से 8000 रूपये तक की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है।
Key points of UP Bhagya Lakshmi Yojana
योजना का नाम | यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा |
साल | 023 |
योजना श्रेणी | उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी योजना |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना के लाभार्थी | राज्य के कमजोर वर्ग की बालिकाएँ |
उद्देश्य | बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना और उन्हें शिक्षित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | mahilakalyan.up.nic.in |
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिकाओं को लाभ प्रदान करने के लिए वह आवेदक परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर या BPL श्रेणी के हैं और जिनकी वार्षिक आय दो लाख रूपये से कम है।
उनके परिवार में बेटी के जन्म होने पर एक साल के भीतर ही उन्हें योजना में पंजीकरण कारवाना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें योजान का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
आवेदक परिवार की दो बेटियों को भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिससे आवेदक बालिकाओं को बिना किसी आर्थिक परेशानी के शिक्षित किया जा सकेगा।
योजना के अंतर्गत शिक्षा स्तर अनुसार दी जाने वाली सहायता राशि
भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदक परिवार की बालिकाओं को 6वीं से 12वीं तक निर्धारित की गई कक्षाओं में प्रवेश लेने पर पर एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि बालिकाओं के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती जो कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक बालिका के 6 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर – 3000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि
- 8 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर – 5000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि
- 10 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर – 7000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि
- 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर – 8000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भाग्यलक्ष्मी योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से बेटियों के प्रति हो रहे भेद भाव को खत्म करना और उनकी स्थिति में सुधार लाना है।
जिससे बेटियों के जन्म पर भ्रूणहत्या जैसे अपराधों को खत्म किया जा सकेगा, और परिवार में भी बेटियों को भी एक समान अपनाएँ जाने के लिए सरकार योजना का लाभ राज्य की बालिकाओं को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा पूरी होने तक प्रदान करती है,
जिससे समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म किया जा सकेगा और योजना का लाभ बालिकाओं को प्रदान करने के लिए आवेदक परिवार भी ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे।
इससे बेटियों भी पढ़लिखकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगी और राज्य में बेटो और बेटियों के जन्म अनुपात में भी समानता आ सकेगी।
UP Bhagya Lakshmi Yojana benefits
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार की बालिकाओं को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर BPL परिवार की दो बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान करती है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक परिवार में बेटी के जन्म के समय परिवार को बेटी के भरण-पोषण हेतु सरकार द्वारा 50000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- बेटी के जन्म पर बेटी के साथ-साथ माँ को भी पर्याप्त आहार पोषण प्राप्त हो सके इसके लिए माँ को भी 5100 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे माँ और बच्ची दोनों का ही स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।
- योजना के माध्यम से आवेदक बालिका को उनकी शिक्षा स्तर अनुसार उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए निर्धारित धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान की जाती है।
- आवेदक बालिका को कक्षा 6, 8, 10, और 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 3000 से 8000 रूपये की धनराशि DBT के माध्यम से बालिका के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
- योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक बालिकाएँ शिक्षित व आत्मनिर्भर हो सकेंगी।
- UP Bhagya Lakshmi Yojana के अंतर्गत आवेदक बालिका के 21 वर्ष की आयु होने पर उसके माता-पिता को 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
UP भाग्यलक्ष्मी योजना की पात्रता
भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार को योजना की पात्रता को पूरा करना आवश्यक है, तभी उनकी बेटियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकेगा, इसके लिए योजना की पात्रता की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- UP Bhagya Lakshmi योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने चाहिए।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL वर्ग के होने चाहिए, तभी उनकी बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदक परवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये या इससे कम होनी आवश्यक है।
- आवेदक परिवार को बेटी के जन्म के 1 वर्ष के भीतर ही योजना में बेटी के पंजीकरण करवाने और और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चे का टिकाकरण करवाना अनिवार्य होगा, तभी वह योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक परिवार की केवल दो बेटियों को ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक बालिका के माता-पिता को बेटी के 21 वर्ष पूरे हो जाने पर 2 लाख रूपये तभी प्रदान किये जाते हैं, यदि बालिका की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले ना हुई हो।
- योजना में आवेदन हेतु आवेदक बालिका का बैंक में खाता होना अनिवार्य है, तभी उनकी शिक्षा पूरी करने हेतु आर्थिक सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
Bhagya Lakshmi Yojana आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास योजना से सम्बंधित सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
1. आवेदक बालिका का आधारकार्ड | 5. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) |
2. परिवार का आय प्रमाण पत्र | 6. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
3. माता-पिता का आधारकार्ड | 7. बैंक की पासबुक |
4. निवास प्रमाण पत्र (Address Proof) | 8. मोबाइल नंबर |
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आवेदक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त कर दी गई प्रक्रिया को पढ़कर योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आवेदक को महिला बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- यहाँ आपको यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकलवा लें।
- प्रिंटआउट निकालने के बाद आपको उसमे पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, बेटी का नाम , माता का नाम, पिता का नाम आदि फॉर्म में ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के आपको बाद फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के अटैच कर लेना होगा।
- इसके बाद आपको अपने फॉर्म को अपने नजदीकी महिला बाल विकास विभाग या आगनबाड़ी केंद्र में जमा करवा देना होगा।
- इस तरह आप योजना में आवेदन कर सकेंगे।
UP Bhagyalakshmi Yojana से जुड़े प्रश्न/उत्तर –
उत्तरप्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में बालिकाओं के जन्म के समय परिवार को 50000 रूपये की आर्थिक सहायता बेटी के भरण-पोषण हेतु और माँ को भी 5100 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही योजना में बेटी के कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक उसकी शिक्षा पूरी करवाने हेतु भी सहायता राशि प्रदान करती है।
भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 3000 रूपये, कक्षा 8 में प्रवेश लेने पर 5000 रूपये, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 7000 रूपये और कक्षा 12 में 8000 रूपये की आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है। जिससे बलियक की शिक्षा में किसी तरह की कोई रुकावट न आए।
Bhagya Lakshmi Yojana के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर BPL वर्ग के परिवार की ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ आवेदक परिवार की दो बेटियों को प्रदान किया जाता है।
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये या इससे कम होनी चाहिए।