उत्तर प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र यह दर्शाता है, की इस व्यक्ति का पहले किसी भी जगह कोई भी बुरा बर्ताव या बुरा रिकॉर्ड न रहा हो या उसका किसी भी क़ानूनी मसलों में नाम दर्ज, या उससे द्वारा कोई अपराध न किया गया हो। Police Verification Certificate सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आप राज्य की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
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यूपी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र
इस सर्टिफिकेट से यह पता चलता है, की व्यक्ति का चरित्र (Character) ख़राब है या नहीं। जब भी आप कही भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय में काम करते है तो भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की अवधि 12 महीने तक होती है, जिसके बाद आपको इसे दोबारा इशू करना होता है। आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा 50 रुपये में इसका आवेदन कर सकते है।
पासपोर्ट बनाने के समय में एवं आदि कार्यों को करने के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह एक क़ानूनी वैध दस्तावेज है जो पुलिस के सत्यापन के दौरान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।
यह भी देखें : अगर आप उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।
Police Verification Certificate बनवाने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाएँ।
- अब आपको होम पेज पर सिटीजन सर्विसेज पर क्लिक करना है।
- अब आपको Character Certificate के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के लिए यूजर नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें। लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आपके सामने पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म खुल जायेगा।
- पूछी गयी सभी जानकारियों को भरें।
- मांगे गए डाक्यूमेंट्स को अपलोड या स्कैन कर दें।
- अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप आवेदन फॉर्म का भुगतान शुल्क जमा करें।
- आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जायेगा इसके लिए आपको 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना होगा।
- आपका पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे।
ऐसे जानें पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर आप सिटीजन सर्विसेज के नीचे Tenant / Tenant PG Verification Request के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड, और कैप्चा कोड को भरना है।
- आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको ‘क्लिक ऑन कैरेक्टर. वेरिफिकेशन’ पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अपना स्टेट या ज़िला सेलेक्ट करके एप्लीकेशन नंबर डालना है।
- अब आप चेक स्टेटस पर क्लिक कर दें।
Police Verification Certificate ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- ऑफलाइन माध्यम द्वारा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले राज्य के निजी कार्यालय या पुलिस अधिकारी के पास जाना है।
- यहाँ आपको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म लेना है।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है और इसके साथ मांगे गए सभी दस्तावेज की फोटो कॉपी को अटैच करना होगा।
- सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरने के बाद एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले और अगर कोई भी गलती हो गयी हो उसे सुधार ले।
- अब आप फॉर्म को सबमिट करा दें।
- सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के पश्चात आपका पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनकर आ जायेगा जिसे आप को पुलिस अधिकारी ऑफ़िस से ले लेना है।
आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनके बारे में आप नीचे दी गयी सारणी में देख सकते हैं –
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक
- ईमेल ID
पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता
- स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते वक़्त इसे माँगा जाता है।
- अगर आपको किसी भी बड़े एजुकेशनल इंस्टीटूशन में पढाई करनी है वहां आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है।
- व्यक्ति को किराये के घर में रहने के लिए पहले अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है।
- गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है।
- कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात आपके चरित्र का प्रमाण साबित हो जाता है की आप कोई भी गैर काम या अपराध में शामिल नहीं है।
- यदि आपकी बैंक में अधिकारी के पद पर नियुक्ति होती है तो आप को चरित्र प्रमाण पत्र देना होता है।
पुलिस सत्यापन चरित्र प्रमाण पत्र से जुड़े प्रश्न/उत्तर
Police Verification द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितने दिन की होती है?
पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने तक होती है, जिसके बाद आपको इसे दोबारा चालू करवाना होता है। आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा 50 रुपये में इसका आवेदन कर सकते है।
Police Verification Certificate को क्यों बनाया जाता है?
चरित्र सर्टिफिकेट आपके व्यवहार को दर्शाता है कि आपने कभी कोई अपराध या आपके खिलाफ कोई F.I.R तो दर्ज नहीं है और यह सरकारी या गैर सरकारी कामों में भी उपयोग में आता है।
ऑफलाइन माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगता है?
चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के बाद पश्चात आपके सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाता है जिसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है। इसमें कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग जाता है।
चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन कौन करवा सकता है?
राज्य के कोई भी नागरिक अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकता है जिससे वह इससे जुडी सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सके।
पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतू कितना शुल्क लगेगा?
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आपको 50 रुपये का भुगतान शुल्क देना होगा।
आप किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए उत्तर -प्रदेश पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर मेनूबार में दिए contact us पर क्लिक कर शिकायत या अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए संपर्क कर सकते हैं।