पीएम किसान ट्रैक्टर योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को रियायती दरों पर लाभ प्रदान करती है। इस योजना से किसान लगभग 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। PM Kisan Tractor Scheme देश भर के किसानों के लिए उपलब्ध है। जो आवेदक ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने राज्य स्तर के अधिकारियों के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में शामिल होने पर सालाना 6000 रुपए प्रदान किये जाते हैं।
हम इस पोस्ट में pm किसान ट्रैक्टर योजना के सभी विवरण प्रदान कर रहे हैं। ट्रैक्टर सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन और योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
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पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना State Wise
भारत सरकार द्वारा देश के सभी किसानों को ट्रैक्टर की सुविधा दी जा रही है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत, देश भर के किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, जो किसी भी कृषि भूमि पर एक आवश्यक वस्तु है। किसान ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले छोटे और सीमांत किसानों के एक बड़े हिस्से को कवर करना है। इस राष्ट्रीय योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर जारी करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें जिम्मेदार होंगी।
योजना के तहत जारी किए गए ट्रैक्टर घर के किसी एक सदस्य को ही दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत प्रतिशत सब्सिडी सहायता प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग डिग्री की है।
विभिन्न राज्य सरकारें इन ट्रैक्टरों को हरियाणा सरकार द्वारा 25% से लेकर झारखंड जैसे राज्यों में 80% तक की सब्सिडी के तहत पेश कर रही हैं।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के प्रमुख बिंदु
लेख श्रेणी | केंद्र सरकार की योजना |
योजना स्तर | राष्ट्रीय स्तर की योजना |
योजना के लाभार्थी | किसानों |
फ़ायदा | ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी |
पंजीकरण / आवेदन मोड | ऑफलाइन/ऑनलाइन (राज्यवार) |
आवेदन / पंजीकरण तिथियां | उपलब्ध |
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने की पंजीकरण प्रक्रिया भारत सरकार की अन्य योजनाओं के विपरीत ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। सभी पात्र किसान जो आवेदन करना चाहते हैं और योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं।
वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य स्तरीय कृषि विभाग में जा सकते हैं। फॉर्म को भरकर सम्बंधित दस्तावेजों को अटैच करना है। और इस फॉर्म को कृषि विभाग में जमा कर देना है।
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना हेतु पात्रता मानदंड
रियायती दर पर ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे योजना के पात्र होने के लिए आवश्यक कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं।
- आवेदक किसान भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- लघु/सीमांत कृषक की कसौटी के अंतर्गत होना चाहिए।
- ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान के पास खेती की जमीन अपने नाम होनी चाहिए।
- किसी अन्य सब्सिडी आधारित योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- इसके अलावा, सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान ने अनिवार्य रूप से पिछले सात वर्षों के भीतर ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
- साथ ही, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सब्सिडी वाले ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को पात्र माना जाएगा।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़
ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक किसान के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची नीचे दी गई है।
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण (आधार कार्ड से जुड़ा हुआ)
- पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सहित)
- फोटोग्राफ (पासपोर्ट आकार)
- कानूनी खाता/अधिकृत भूमि का विवरण
राज्यवार ऑनलाइन आवेदन- ट्रैक्टर सब्सिडी योजना
योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित राज्य के अधिकारियों के अधीन होंगे। इसलिए, योजना के लिए आवेदन राज्यवार जमा किए जाएंगे। इस खंड में प्रत्येक राज्य के लिए योजना के सीधे लिंक की जाँच करें।
राज्य | आवेदन लिंक |
---|---|
आंध्र प्रदेश | ऑफलाइन |
Arunachal Pradesh | यहाँ क्लिक करें |
असम | ऑफलाइन |
बिहार | यहाँ क्लिक करें |
चंडीगढ़ | यहाँ क्लिक करें |
छत्तीसगढ़ | यहाँ क्लिक करें |
दिल्ली | ऑफलाइन |
गोवा | यहाँ क्लिक करें |
Gujarat | यहाँ क्लिक करें |
हरियाणा | यहाँ क्लिक करें |
Himachal Pradesh | यहाँ क्लिक करें |
झारखंड | ऑफलाइन |
जम्मू और कश्मीर | यहाँ क्लिक करें |
Karnataka | यहाँ क्लिक करें |
केरल | यहाँ क्लिक करें |
महाराष्ट्र | यहाँ क्लिक करें |
मध्य प्रदेश | यहाँ क्लिक करें |
मेघालय | यहाँ क्लिक करें |
मणिपुर | ऑफलाइन |
मिजोरम | यहाँ क्लिक करें |
नगालैंड | यहाँ क्लिक करें |
ओडिशा | सीएससी केंद्र/ऑफलाइन |
पंजाब | यहाँ क्लिक करें |
राजस्थान Rajasthan | यहाँ क्लिक करें |
सिक्किम | यहाँ क्लिक करें |
तेलंगाना | सीएससी केंद्र/ऑफलाइन |
त्रिपुरा | यहाँ क्लिक करें |
तमिलनाडु | सीएससी केंद्र/ऑफलाइन |
Uttar Pradesh | सीएससी केंद्र/ऑफलाइन |
उत्तराखंड | यहाँ क्लिक करें |
पश्चिम बंगाल | ऑफलाइन |
ट्रैक्टर योजना से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए दी जाने वाली प्रतिशत सब्सिडी क्या है?
योजना के तहत, सरकार वितरित किए जाने वाले ट्रैक्टरों पर 20% से 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है।
क्या योजना के तहत खरीदे जाने वाले ट्रैक्टरों की लागत के लिए कोई विनिर्देश हैं?
नहीं। इस योजना के तहत खरीदे जाने वाले ट्रैक्टरों की लागत पर कोई विवरण नहीं है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी?
योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। किसान सीएससी के माध्यम से कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो भी आवेदन आपके राज्य के लिए उपलब्ध हो।
मुझे पीएम किसान ट्रैक्टर योजना सब्सिडी राशि कैसे प्राप्त होगी?
योजना के तहत सब्सिडी की राशि किसानों को लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।