PM Kisan Tractor Scheme 2023 Online Apply Tractor Subsidy Yojana State Wise

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को रियायती दरों पर अभिनेता प्रदान करती है। इस योजना से किसान लगभग 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। 

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना ई देश भर के किसानों के लिए उपलब्ध है। जो आवेदक ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने राज्य स्तर के अधिकारियों के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं । जो किसान ट्रैक्टर सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और संभावित लाभार्थी हो सकते हैं। 

हम इस पोस्ट में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के सभी विवरण प्रदान कर रहे हैं । किसान पात्रता, दस्तावेज़ की आवश्यकता, पंजीकरण प्रक्रिया, ट्रैक्टर सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन और योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हमने योजना के सीधे आवेदन लिंक और संबद्ध ऑफ़लाइन/ऑनलाइन प्रक्रियाओं के साथ एक राज्य-वार सूची भी तैयार की है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें। अगर आप पीएम किसान योजना में पंजीकरण करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2023

भारत सरकार भारत में सभी किसानों/किसानों को ट्रैक्टर की पेशकश कर रही है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत, देश भर के किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं जो किसी भी कृषि भूमि पर एक आवश्यक वस्तु है। किसान ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले छोटे और सीमांत किसानों के एक बड़े हिस्से को कवर करना है।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2023 - ट्रैक्टर खरीदने हेतु 50% तक सब्सिडी
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2023 – ट्रैक्टर खरीदने हेतु 50% तक सब्सिडी

जैसा कि यह एक राष्ट्रीय योजना है, किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर जारी करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें जिम्मेदार होंगी। योजना के तहत जारी किए गए ट्रैक्टर घर के किसी एक सदस्य को ही दिए जाएंगे। इसके अलावा, योजना में आवेदन करने वाली महिला किसानों के लिए योजना कुछ अतिरिक्त लाभों का वादा करती है।

योजना के तहत प्रतिशत सब्सिडी सहायता प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग डिग्री की है। विभिन्न राज्य सरकारें इन ट्रैक्टरों को हरियाणा सरकार द्वारा 25% से लेकर झारखंड जैसे राज्यों में 80% तक की सब्सिडी के तहत पेश कर रही हैं।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2023 के प्रमुख बिंदु

लेख श्रेणीकेंद्र सरकार की योजना
योजना स्तरराष्ट्रीय स्तर की योजना
द्वारा लॉन्च किया गयाPM, Shri Narendra Modi
योजना के लाभार्थीकिसानों
फ़ायदाट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी
पंजीकरण / आवेदन मोडऑफलाइन/ऑनलाइन (राज्यवार)
आवेदन / पंजीकरण तिथियांउपलब्ध
लॉन्च का साल2022

ट्रैक्टर योजना पात्रता आवश्यकताएँ

रियायती दर पर ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे योजना के पात्र होने के लिए आवश्यक कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। इन मानदंडों के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस खंड में उपलब्ध है।

पात्रता मापदंडविशेष विवरण
राष्ट्रीयताआवेदक किसान भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए
आयुउसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
पारिवारिक आयआवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1.5 लाख से कम होनी चाहिए।
अन्य-लघु/सीमांत कृषक की कसौटी के अंतर्गत होना चाहिए।
-ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान के पास खेती की जमीन अपने नाम होनी चाहिए।
-किसी अन्य सब्सिडी आधारित योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • इसके अलावा, सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान ने अनिवार्य रूप से पिछले सात वर्षों के भीतर ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
  • साथ ही, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सब्सिडी वाले ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को पात्र माना जाएगा।

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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़

ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक किसान के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची नीचे दी गई है।

  • Aadhar Card
  • बैंक खाता विवरण (आधार कार्ड से जुड़ा हुआ)
  • पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सहित)
  • फोटोग्राफ (पासपोर्ट आकार)
  • कानूनी खाता/अधिकृत भूमि का विवरण

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने की पंजीकरण प्रक्रिया भारत सरकार की अन्य योजनाओं के विपरीत ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। सभी पात्र किसान जो आवेदन करना चाहते हैं और योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य स्तरीय कृषि विभाग में जा सकते हैं ।

आवेदक इनमें से किसी से भी आवेदन पत्र सुरक्षित कर सकते हैं और फॉर्म की विस्तृत आवश्यकता के अनुसार आवेदन भर सकते हैं। आवेदकों को कुछ विवरण दर्ज करने होंगे जैसे:

  • आवेदक/किसान का नाम (नाम आधार कार्ड होना चाहिए)
  • आवेदक जन्म तिथि
  • लिंग
  • पति/पिता का नाम
  • पते का विवरण
  • निवास स्थान, ग्राम
  • जाति श्रेणी
  • संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर)

आवेदक आवेदन भर सकते हैं और संबंधित सीएससी या कृषि विभाग को फॉर्म जमा कर सकते हैं।

राज्यवार ऑनलाइन आवेदन- ट्रैक्टर सब्सिडी योजना

योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित राज्य के अधिकारियों के अधीन होंगे। इसलिए, योजना के लिए आवेदन राज्यवार जमा किए जाएंगे। इस खंड में प्रत्येक राज्य के लिए योजना के सीधे लिंक की जाँच करें।

राज्यआवेदन लिंक
आंध्र प्रदेशऑफलाइन
Arunachal Pradeshयहाँ क्लिक करें
असमऑफलाइन
बिहारयहाँ क्लिक करें
चंडीगढ़यहाँ क्लिक करें
छत्तीसगढ़यहाँ क्लिक करें
दिल्लीऑफलाइन
गोवायहाँ क्लिक करें
Gujaratयहाँ क्लिक करें
हरयाणायहाँ क्लिक करें
Himachal Pradeshयहाँ क्लिक करें
झारखंडऑफलाइन
जम्मू और कश्मीरयहाँ क्लिक करें
Karnatakaयहाँ क्लिक करें
केरलयहाँ क्लिक करें
महाराष्ट्रयहाँ क्लिक करें
मध्य प्रदेशयहाँ क्लिक करें
मेघालययहाँ क्लिक करें
मणिपुरऑफलाइन
मिजोरमयहाँ क्लिक करें
नगालैंडयहाँ क्लिक करें
ओडिशासीएससी केंद्र/ऑफलाइन
पंजाबयहाँ क्लिक करें
राजस्थान Rajasthanयहाँ क्लिक करें
सिक्किमयहाँ क्लिक करें
तेलंगानासीएससी केंद्र/ऑफलाइन
त्रिपुरायहाँ क्लिक करें
तमिलनाडुसीएससी केंद्र/ऑफलाइन
Uttar Pradeshसीएससी केंद्र/ऑफलाइन
उत्तराखंडयहाँ क्लिक करें
पश्चिम बंगालऑफलाइन

ट्रैक्टर योजना से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए दी जाने वाली प्रतिशत सब्सिडी क्या है?

योजना के तहत, सरकार वितरित किए जाने वाले ट्रैक्टरों पर 20% से 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है।

क्या योजना के तहत खरीदे जाने वाले ट्रैक्टरों की लागत के लिए कोई विनिर्देश हैं?

नहीं। इस योजना के तहत खरीदे जाने वाले ट्रैक्टरों की लागत पर कोई विवरण नहीं है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी?

योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। किसान सीएससी के माध्यम से कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो भी आवेदन आपके राज्य के लिए उपलब्ध हो।

मुझे पीएम किसान ट्रैक्टर योजना सब्सिडी राशि कैसे प्राप्त होगी?

योजना के तहत सब्सिडी की राशि किसानों को लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

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