केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए बहुत सी सुविधाएं और योजनाओं की शुरुआत की जाती हैं। जिनमे से कुछ में जरूरतमंदों के लिए भी हैं जिनमे विभिन्न पेंशन योजनाएं आती हैं। आप को बता दें की मुख्य रूप से तीन प्रकार की पेंशन योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है जैसे – वृद्धावस्था पेंशन योजना , दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना। यदि आप इन में से किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप को सबसे पहले अपनी पेंशन केवाईसी (Pension KYC) की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 (PMUY)
आज के इस आर्टिकल में हम आपको Old Age Pension , Disabled Pension , Widow Pension kyc कैसे करें इसके बारे में बताएँगे। पेंशन केवाईसी कैसे करें इसके लिए आपको आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा।
Table of Contents
पेंशन स्कीम क्या है ?
हर राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलायी जाती हैं। पेंशन स्कीम भी इन योजनाओं में से एक योजना है जिसके माध्यम से प्रत्येक राज्य वृद्ध, विकलांग नागरिकों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रत्येक माह कुछ धनराशि प्रदान करता है। जिसमे हर राज्य सरकार Old Age Pension , Disabled Pension , Widow Pension के लिए अलग-अलग धनराशि कुछ विशेष स्थितियों में पात्र नागरिकों को प्रदान करती है। यहाँ आपको Old Age / Vridha Pension KYC से जुडी जानकारी दी जाएगी। Pension KYC Kese Kare इसके लिए आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें।
Pension KYC Highlights
आर्टिकल का नाम | पेंशन केवाईसी कैसे करें ? |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
राज्य | उत्तर -प्रदेश |
Pension KYC का लाभ | सभी पेंशन धारियों को |
पेंशन का प्रकार | Old Age Pension , Disabled Pension, Widow Pension (वृद्धा पेंशन ,विकलांग पेंशन ,विधवा पेंशन) |
पेंशन kyc का उद्देश्य | पेंशन खाते का सत्यापन कराना और सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्कीम का लाभ देना |
समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
साल | 2022 |
जानें ‘यूपी वृद्धा पेंशन योजना’ क्या है?
अन्य राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध ,विकलांग ,तथा विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना चलाई जाती है जिसमे पात्र नागरिकों को आर्थिक सहायता हर माह प्रदान की जाती है। लेकिन पेंशन का लाभ लेने के लिए पेंशन भोगियों को केवाईसी कराना आवश्यक है।
उत्तर -प्रदेश राज्य के समाज कल्याण विभाग ने वृद्ध ,विकलांग ,तथा विधवा महिलाओं के लिए योजना का लाभ देने के लिए sspy-up.gov.in पोर्टल को लांच किया है। जिसकी सहायता से राज्य के नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपनी पेंशन हेतु आवेदन से लेकर योजना की स्थिति से जुडी जानकारी ले सकते हैं। वृद्धा वस्था योजना यूपी के माध्यम से राज्य के पंजीकृत वृद्ध नागरिकों को हर महीने 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
जरुरी है पेंशन केवाईसी (Pension KYC)
पेंशन केवाईसी कराना अब सभी लाभार्थियों के लिए आवश्यक कर दिया गया है। जो भी पेंशन भोगी लाभार्थी Pension KYC की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है तो उसे हर माह मिलने वाली पेंशन को रोक दिया जाएगा। सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए जारी किये गए निर्देशों के अनुसार निर्बाध रूप से पेंशन प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक होगा की वो अपने Pension KYC की प्रक्रिया को पूरा करें। ऐसा करना इसलिए आवश्यक किया गया है क्यूंकि बहुत से लाभार्थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है , उनके खातों में भी अभी तक पेंशन ट्रांसफर की जा रही थी। इसलिए अब से सभी लाभार्थियों को पेंशन सत्यापन करवाना होगा। जिससे पात्र लाभार्थियों तक ही इसका लाभ पहुंचाया जा सके।
Pension KYC Kese Kare (पेंशन केवाईसी कैसे करें)
आप की सुविधा के लिए Pension KYC की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। आप इसे फॉलो करके अपना केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। नीचे आपको Old Age / Vridha Pension KYC की प्रक्रिया बताई जा रही है। –
- सबसे पहले आपको इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल spy-up.gov.in पर जाना होगा।
- यदि आप अन्य राज्य से हैं तो अपने राज्य की अपने राज्य की पेंशन योजनाओं की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा ।
- जैसे ही आप उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट पर विजिट करते हैं इसका होम पेज ओपन हो जायेगा।
- अब आपको अपने पेंशन के प्रकार को चुन लेना है ;जैसे वृद्ध ,विकलांग ,तथा विधवा/निराश्रित पेंशन योजना।
- इस के बाद आप को आवेदक लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद आप के स्क्रीन पर लॉगिन विंडो खुलेगी।
- यहाँ अपनी पेंशन का चुनाव करें।
- इसके बाद अपने पंजीकरण संख्या को दर्ज करें , इसके बाद आप को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा।
- अंत में Send OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आप के पंजीकृत नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। जिसे आप को निर्धारित स्थान पर ओटीपी को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे कैप्चा कोड को डालें और Login के बटन पर क्लिक करें।
- अब आप की लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इसके बाद आप के स्क्रीन पर डैशबोर्ड खुल जाएगा।
- यहाँ आप को आधार सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अपना आधार कार्ड संख्या को दर्ज करें। और सत्यापित करें।
- इस तरह आप की सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना हेतु पात्रता
- आवेदक की आयु इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- वही आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र माने जायेंगे जिनकी आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपए वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपए वार्षिक हो।
- आवेदनकर्ता वृद्ध व्यक्ति को अन्य किसी पेंशन का लाभ न मिल रहा हो।
दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक की आयु 18 से अधिक होनी चाहिए।
- कुष्ठ पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति की आयु 1 साल से अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्तियों की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 होनी चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति की दिव्यांगता न्यूनतम 40 और अधिकतम 100 प्रतिशत होने पेंशन का पात्र होगा।
- कुष्ठ पेंशन योजना का लाभ लेने के आवेदक व्यक्ति की कुष्ठा प्रतिशत 1 से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ लेने की स्थिति में इस योजना का पात्र नहीं माना जायेगा।
निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना पात्रता
- आवेदक यूपी राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वही आवेदिका पात्र मानी जाएंगी जिन्हें अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ न प्राप्त हो रहा हो।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना में मिलने वाले आर्थिक लाभ
पेंशन योजना का नाम | योजना अंतर्गत मिलने वाली राशि /प्रतिमाह |
वृद्धा पेंशन योजना | 500 रुपए /माह |
विधवा/निराश्रित पेंशन योजना | 500 रुपए /माह |
दिव्यांग पेंशन योजना | 500 रुपए /माह |
कुष्ठावस्था पेंशन योजना | 2500 रुपए /माह |
Important Links
समाज कल्याण विभाग उत्तर- प्रदेश संपर्क नंबर
योजना पेंशन नाम एवं विभाग | कार्यालय पता | संपर्क नंबर /ईमेल आईडी |
वृद्धा पेंशन योजना (समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश) | कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश) | 18004190001 email id –director.swd@dirsamajkalyan.in |
निराश्रित महिला पेंशन (महिला कल्याण निदेशालय,उत्तर प्रदेश) | 8 वीं मंजिल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | 18004190001 email id –widowpensionmahilakalyan@gmail.com |
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन (निदेशक, दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग) | 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001 (उत्तर प्रदेश) | 18001801995 फ़ोन : +91-522-2287267 email id – dir.hwd-up@gov.in |
Pension KYC से सम्बंधित अकसर पूछे जाने वाले सवाल –
समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in है।
राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिकों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। जो की वर्ष 1994 से चलायी जा रही है।
राज्य के ऐसे सभी आवेदनकर्ता जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हों उन्हें पेंशन के रूप में प्रतिमाह 500 रुपए प्रदान किये जाते हैं।
निराश्रित /विधवा पेंशन में पात्र महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए/प्रतिमाह की धनराशि दी जाती है।
राज्य के दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना को चलाया गया है जिसमे पात्र दिव्यांग जनों को 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता की स्थिति में 500 रुपए मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है।