मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ सरकार का अन्य प्रयास यह है कि वह देश में रह रहे युवा नागरिको को रोजगार के अवसर प्रदान कर सके। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए खुद का रोजगार शुरू करने का एक सुनहरा मौका दिया है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुवात की है जिससे उद्योग क्षेत्रों को और अधिक बढ़ावा मिल सके। योजना की शुरुवात 1 अगस्त 2014 को की गयी। 18 से 40 साल के नागरिक इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। योजना का संचालन नोडल एजेंसी, लघु और मध्यम विभाग द्वारा किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब व आर्थिक स्थिति से कमजोर युवाओ को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए व स्वयं का उद्योग शुरू करने के लिए बैंक द्वारा ब्याज, मार्जिन मनी, लोन और ट्रेनिंग देगी।
MP मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली लोन राशि का समय 7 साल तक रखा गया है। युवाओ को 10 लाख से 2 करोड़ का लोन दिया जायेगा। यदि आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आप राज्य की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाएं।
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2023
हाल की परिस्थितियों के कारण सभी युवा पीड़ी अपने घरो में रहने पर मजबूर हो चुकी है जिससे उनके कमाने का जरिया खत्म हो गया है और उनकी आर्थिक तंगी और अधिक बढ़ने लगी है। इसके अलावा देश की बढ़ती महँगाई और आबादी के कारण लोगो को नौकरी भी नहीं मिल पारी लेकिन इस योजना के द्वारा युवा नागरिक स्वयं का उद्योग शुरू कर पाएंगे जिससे वह सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आपको योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे: सीएम युवा उद्यमी योजना क्या है, योजना से मिलने वाले लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, सीएम युवा उद्यमी योजना आवेदन स्थिति कैसे जाने आदि के बारे में बताने जा रहे है। आप आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत राज्य में रह रहे युवाओं को बैंक द्वारा कम ब्याज में लोन राशि दी जाएगी जिससे वह स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे, यह लोन राशि 7 साल तक के समय तक मान्य रहेगी जिसके बाद आवेदक को यह लौटानी होगी । इस योजना का लाभ किसी भी वर्ग के युवा नागरिक उठा सकेंगे। 16 नवंबर 2017 को योजना का संशोधन किया गया। 10 वी पास युवा इस योजना का आवेदन कर सकता है। जिन आवेदक की आयु 18 से 40 साल होगी वही इसका आवेदन कर सकेंगे। बैंक द्वारा युवाओं को स्वयं का उद्योग व रोजगार शुरू करने हेतु 10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन कम ब्याज में दिया जायेगा। आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा आसानी से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।
राज्य | मध्यप्रदेश |
योजना नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2023 |
योजना शुरू होने की तारीख | 1 अगस्त 2014 |
योजना के तहत संशोधन किये जाने की तारीख | 16 नवंबर 2017 |
लाभ लेने वाले | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | उद्योग एवं रोजगार शुरू करने हेतु लोन राशि प्रदान करवाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन मोड |
लोन राशि | 10 लाख से 2 करोड़ |
ब्याज रेट | 5-6% |
लोन राशि की अवधि | 7 साल |
आधिकारिक वेबसाइट | mponline.gov.in |
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य यह है कि वह राज्य में रह रहे जितने भी शिक्षित युवा लोग है और जिन सभी लोगो को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिनके पास अपना रोजगार खोलने के लिए पैसे तक नहीं है उन सभी को अपन स्वयं का उद्योग(इंडस्ट्री) खोलने के लिए बैंक द्वारा लोन राशि प्रदान करवाएगी, जिससे वह स्वयं से आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे और देश से बेरोजगारी धीरे धीरे ख़त्म होगी और सभी को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
युवा उद्यमी योजना के तहत शामिल प्रोजेक्ट
इस योजना के अंतर्गत आवेदक इन सभी प्रोजेक्ट जैसे: कृषि आधारित संशाधन, खाद्य संशाधन, कोल्ड स्टोरेज, दूध प्रौद्यागिकी, पॉलट्री फार्म, पशु आहार उत्पादन, मुर्गियों के लिए दाने का उत्पादन, पापड और बड़ी का उत्पाद, प्लास्टिक एवं बॉक्स, बॉटल का उत्पादन, आभूषण बनाने हेतु वर्कशॉप, कस्टम हायरिंग केंद्र, दाल, चावल, तेल के मिल,लकड़ी व फर्नीचर हेतु निर्माण, मिलों में फ्लोर की प्राथमिकता, बेकरी, मसाले बनाने का व्यापार, मार्बल की कटाई का कारोबार, पॉलिशिंग, बीज उत्पादन और अन्य उत्पादन का उद्योग शुरू किया जा सकता है या कृषि से सम्बंधित यंत्र अन्य परियोजना की शुरुवात की जा सकती है।
योजना के अंतर्गत शामिल विभाग
युवा उद्यमी योजना हेतु विभिन्न विभागों को योजना में शामिल किया गया है सभी विभागों के नाम नीचे निम्नवत दिए गए है। सभी लाभार्थी नागरिक योजना में आवेदन करने हेतु अपनी श्रेणी के आधार पर विभाग का चयन करके आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
- Department of Micro Small and Medium Enterprises
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग - MP State Co-Operative SC Finance And Development Corporation Limited
म.प्र.राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम - Madhya Pradesh Tribal Finance and Development Corporation
जनजातीय कार्यविभाग, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ऑनलाइन पंजीकरण,
युवा उद्यमी योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं इस प्रकार से है:
- उद्यमी योजना के तहत राज्य के युवा नागरिको को स्वयं का व्यवसाय खोलने के लिए बैंक द्वारा लोन राशि दी जाएगी।
- इस योजना की शुरुवात सरकार द्वारा 1 अगस्त 2014 में हुई किन्तु 16 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संशोधन किया गया।
- आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत महिला भी स्वयं का व्यवसाय खोल सकेंगी और स्वयं के पैरो पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार कर और अधिक बेहतर बना सकेंगी ।
- योजना के तहत सभी वर्ग के लोग इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
- MP युवा उद्यमी योजना के तहत लोगो को रोजगार मिल सकेंगे जिससे वह स्वयं के पैरो पर खड़े हो सकेंगे।
- देश में बेरोजगारी धीरे-धीरे कम होगी।
- योजना के अंतर्गत सभी को ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी।
- बैंक द्वारा युवाओं को 7 साल तक की अवधि हेतु लोन दिया जायेगा।
- आवेदक ऑनलाइन माध्यम द्वारा आसानी से होने मोबाइल व कंप्यूटर से योजना का आवेदन कर सकेंगे इसके अलावा योजना से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन करने से आवेदक के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को 10 लाख से 2 करोड़ तक का ऋण दिया जायेगा।
- महिला उद्यमी के लिए 5% का ब्याज और पुरुष उद्यमी के लिए 6% का ब्याज सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को उनकी श्रेणी के आधार आवेदन करने हेतु विभागों को विभाजित किया गया है जिसमें नागरिक आसानी से अपनी जाति के आधार पर विभाग का चयन करके योजना हेतु आवेदन कर सकते है।
MP मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु पात्रता
अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है और इसका लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इसके लिए योजना की पात्रता के बारे में पता होना जरुरी है तभी आप इसका आवेदन कर सकेंगे। योजना हेतु पात्रता इस प्रकार से है:
- योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 10 वी पास होना जरुरी है तभी वह योजना का आवेदन कर सकता है।
- जिस नागरिक की उम्र 18 से 40 साल होगी वही इसका आवेदन फॉर्म भर सकते है।
- आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को योजना का एक ही बार लाभ प्राप्त होगा।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पात्र उसी को समझा जायेगा जो आवेदक बैंक या किसी संस्थान में डिफाल्टर नहीं होगा।
- अगर आवेदक पहले से ही किसी भी अन्य योजना का लाभ ले रहा होगा वह इसका पात्र नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से है:
आधार कार्ड | बैंक पास बुक | राशन कार्ड/ पैन कार्ड |
हाई स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट | बैंक खाता व ifsc कोड | मूलनिवास प्रमाण पत्र |
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | पासपोर्ट साइज फोटो | इनकम सर्टिफिकेट |
योजना अंतर्गत सहायता राशि
सामान्य वर्ग के नागरिक | 1200000 रुपये पर 15% मार्जिन मनी | 6% पुरुष उद्यमी एवं 5% महिला उद्यमी हेतु ब्याज |
BPL वर्ग के नागरिक | 1800000 रुपये पर 20% मार्जिन मनी | 6% पुरुष उद्यमी एवं 5% महिला उद्यमी हेतु ब्याज |
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
योजना का पंजीकरण करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले MP शासन की स्वरोजगार योजनाएं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- जिसेक बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऑप्शन पर जाकर आवेदन करें पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर आप अपने अनुसार विभाग को सेलेक्ट कर दें।
- जिसके बाद नए पेज पर आपको SIGN UP करना होगा।
- SIGN UP करने के लिए आप योजना को सेलेक्ट करें, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर दें।
- अब आप SIGN UP NOW के बटन पर जाकर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपके सामने योजना से सम्बंधित फॉर्म खुल जायेगा जिसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
लॉगिन कैसे करें?
- लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार योजनाएं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- होम पेज पर आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऑप्शन पर जाकर आवेदन करें पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर आप अपने अनुसार विभाग को सेलेक्ट कर दें।
- अगले पेज पर आप लॉगिन पर जाकर योजना का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरके सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपके सामने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आजायेगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों जैसे: आपका नाम, मोबाइल नंबर, पता, पिता का नाम, लिंग आदि को भरना होगा।
- इसके साथ साथ आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को अपलोड करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के पश्चात आप फॉर्म को एक बार दोबारा पढ़ ले और अगर कोई भी गलती हुई होगी तो उसे सुधार ले।
- इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद अधिकारी द्वारा आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा और आपको योजना का लाभ प्राप्त हो जायेगा।
सीएम युवा उद्यमी योजना आवेदन स्थिति जाने
- योजना की आवेदन स्थिति जानने के लिए आप मध्यप्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- जिसेक बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- यहाँ आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऑप्शन पर जाकर आवेदन करें पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आप अपने अनुसार दिए गए विभाग को सेलेक्ट कर दें।
- इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर आपको TRACK APPLICATION पर जाकर एप्लीकेशन नंबर को भर दें।
- अब आप GO के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपके सामने अगले पेज पर आवेदन स्थिति दिखाई देगी।
IFSC कोड सर्च करें
- आवेदक को सबसे पहले मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार योजनाएं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
- होम पेज पर आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऑप्शन पर जाकर आवेदन करें पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर आप अपने अनुसार विभाग को सेलेक्ट कर दें।
- इसके बाद आप सर्च IFSC कोड पर जाकर IFSC कोड को भरें।
- अब आप सर्च के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही IFSC कोड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
योजना के अंतर्गत युवाओं को बैंक द्वारा युवाओं को स्वयं का उद्योग व रोजगार शुरू करने हेतु 10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन कम ब्याज में दिया जायेगा।
MP मुख्यमंत्री योजना के तहत बैंक द्वारा ब्याज का अनुदान, मार्जिन मनी, लोन और ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली लोन राशि का समय 7 साल तक रखा गया है।
सीएम युवा उद्यमी योजना का संचालन लघु(small) एवं उधम(medium) विभाग नोडल एजेंसी द्वारा संचालित किया जायेगा। यदि योजना के तहत किसी भी प्रकार की परशानी होती है तो एजेंसी द्वारा इसका समाधान किया जाता है।
योजना हेतु आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है इसके लिए आवेदक को मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। हमने अपने आर्टिकल में योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऊपर बता दी है आप आर्टिकल को पूरा पढ़े।
इस योजना की शुरुवात मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2014 में हुई परन्तु 16 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संशोधन किया गया। इसके तहत सरकार राज्य के युवाओ को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए बैंक द्वारा लोन प्रदान करवाएगी जिसके माध्यम से लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
जी नहीं, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का आवेदन किसी अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है, केवल जो युवा मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे वही इसका आवेदन कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या किसी भी प्रकार की जानकारी जाननी है तो आप हमारे द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अधिकारियो से संपर्क कर सकते है और अपनी समस्या का हल जान सकते है:
कस्टमर केयर नंबर: 0755-6720200 / 0755-6720203 ईमेल ID: support.msme@mponline.gov.in
हमने आपको अपने आर्टिकल में मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2023 के बारे में सभी जानकारी को हिंदी में विस्तार पूर्वक बता दिया है। यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे मैसेज करके बता सकते है और इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या या योजना से जुड़े सवालों के जवाब जानने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है। हमारी टीम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश जरुर करेगी।