मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना की शुरुआत राज्य की उन सभी महिलाओं के लिए की गयी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसी महिलाओं के लिए इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गयी है। उन्हें योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। Saksham Suraksha Yojana आज हम इस लेख के माध्यम से और भी जानकारी प्रदान करेंगे। इस योजना से जुडी सभी आवश्यक जानकारियां जैसे की योजना के लिए पात्रता, इस से होने वाले लाभ और आवेदन करने हेतु दस्तावेज तथा इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। कृपया जानने के लिए इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
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Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009 – 2010 में महिला कोष द्वारा की गयी थी। इसका सञ्चालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सञ्चालन किया जाता है। Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के माध्यम से सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनने में सहायता की जाएगी। इस योजना के तहत उन्हें 1 लाख तक का लोन प्रदान कराया जाएगा। ये लोन उन्हें उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा जिस से वो अपना नया रोजगार शुरू कर सके। इस योजना के तहत प्रदेश की 35 से 45 वर्ष तक की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलायें भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन / ऋण को लाभार्थी महिलाओं को केवल 6.5% प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज देना होगा। ये लोन महिलाएं 5 वर्ष के अंदर लौटा सकती हैं।
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना |
राज्य का नाम | छत्तीसगढ़ |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग , छत्तीसगढ़ |
शुरुआत हुई | वर्ष 2009 – 2010 |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना |
लाभ | लघु उद्योग और स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण |
लाभार्थी | प्रदेश की सभी गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाएं। |
ऋण / लोन राशि | 1 लाख रूपए की ऋण राशि |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | cgwcd.gov.in |
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana को प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने सभी पात्र महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करवाने का प्रावधान किया है। जिस से वो सभी महिलाएं अपना लघु उद्योग शुरू कर सकें। उनके स्वरोजगार की शुरुआत के माध्यम से बाकि महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति की मजबूती से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेगी। इस से उनमे आत्मविश्वास आएगा और उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस तरह से इस योजना के माध्यम से न केवल आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि महिलाओं का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होगा। इस तरह से सही मायने में प्रदेश की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा।
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छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना की विशेषताएं और लाभ
- इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया है।
- योजना को महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू किया गया था।
- Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के तहत सभी महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्रदेश की सभी 35 से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को जो कि गरीबी रेखा से नीचे आती हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर हैं ,उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को एक लाख रूपए तक का लोन दिया जाएगा।
- लोन राशि पात्र महिलाओं को अपने स्वय के रोजगार को शुरू करने के लिए दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन को महिलाएं 6.5 % की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों के अंदर चुका सकती हैं।
- इस रोजगार से महिला सशक्त होंगी और महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य भी पूरा होगा।
- स्वरोजगार और लघु उद्योग के माध्यम से सभी महिलाएं न सिर्फ रोजगार शुरू करेंगी बल्कि साथ ही अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार का अवसर प्रदान करेंगी।
- बेरोजगारों को रोजगार मिलने से बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी और राज्य में भी आर्थिक ढांचा सुधरेगा।
- योजना के अंतर्गत ऋण की सहमति का अधिकार जिला स्तर पर प्रदान किया गया है।
- Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत प्रदेश की वो सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो 35 से 45 वर्ष की अविवाहित, विधवा, तलाक़शुदा, यौन उत्पीड़ित, ट्रांसजेंडर और एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं महिलाएं आवेदन करने की पात्रता रखेंगी।
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Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana की पात्रता शर्तें
अगर आप भी इस योजना (सक्षम योजना छत्तीसगढ़) का लाभ लेना चाहती हैं तो आप को इस योजना के तहत निर्धारित की गयी कुछ पात्रता शर्तों के बारे में भी जान लेना चाहिए। इसके लिए आप को इन शर्तों को पूरा करना होगा। तभी आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आइये इन शर्तों के बारे में जानते हैं।
- सक्षम योजना छत्तीसगढ़ के तहत आवेदन करने वाली महिला छत्तीसगढ़ की स्थायी / मूल निवासी होनी चाहिए।
- Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत सभी स्वयं सहायता केंद्र की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं।
- प्रदेश की जो भी महिला 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की गरीब महिला जो बीपीएल की श्रेणी में आती हैं वो आवेदन करने की पात्रता रखेंगी।
- प्रदेश की वो गरीब महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो (विधवा महिलाएं)
- प्रदेश की कानूनी तौर पर तलाक़शुदा या परित्यक्ता महिलाएं।
- ट्रांसजेंडर महिलाएं
- 35 – 45 वर्ष की अविवाहित महिलाएं।
- एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं
- यौन उत्पीड़ित महिलाये भी इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखेंगी।
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सक्षम योजना छत्तीसगढ़ के दस्तावेज
Saksham Suraksha Yojana के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी। इन सभी जरुरी दस्तावेजों की एक सूची हम आप को प्रदान कर रहे हैं। आप आवेदन से पूर्व इसे एक बार पढ़ सकते हैं।
- आवेदिका का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाली महिला का बीपीएल राशन कार्ड
- विधवा महिला के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आवेदिका महिला का मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
सक्षम योजना आवेदन की प्रक्रिया
जो भी छत्तीसगढ़ की महिला इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं और इस लेख में दिए पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं तो वो इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। इस के लिए हम आप को आवेदन की पूरी प्रक्रिया लेख के माध्यम से आगे बता रहे हैं। आप यहाँ बतायी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- सक्षम योजना छत्तीसगढ़ में आवेदन करने के लिए आप को सबसे पहले संबंधित कार्यालय या फिर अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना होगा।
- आप को वहां जाकर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को भर दें।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आप सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- इसके बाद आप को पूरे भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा कराना होगा।
- इसके बाद आप के द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी की संबंधित अधिकारी जांच करेंगे। अगर सभी जानकारी का सत्यापन हो जाता है तो का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
- इस तरह से आप की Saksham Suraksha Yojana में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
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Saksham Suraksha Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर
ये योजना प्रदेश की महिलाओ के लिए लायी गयी है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009 – 2010 में महिला कोष द्वारा की गयी थी। इसका सञ्चालन महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाता है।
Saksham Suraksha Yojana के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार या लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त होगा। जिस से वो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। उन्हें किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।
इसके लिए आप को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा। आप वहां से आवेदन पत्र ले सकते हैं। आवदेन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें। इस के बाद सभी जानकारी के सत्यापन के बाद आप को योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
इस योजना के तहत आप को 1 लाख रूपए तक की ऋण राशि मिलती है। इस लोन या ऋण के माध्यम से लाभार्थी महिला अपना लघु उद्योग या कोई भी स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।
Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत मिलने वाले लोन को आप 5 वर्षों तक 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लौटना होगा।
जी नहीं। इस योजना के तहत सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर 35 से लेकर 45 आयु वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लेख को पढ़ें।