देश में कृषि से जुड़े किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र व राजय सरकारें मिलकर बहुत सी योजनाओं की शुरुआत कर किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, ऐसी ही एक योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा भी राज्य के कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिजली बिल से राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को की गई है।
इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदेश के मीटर्ड किसानों को बिजली के बिलों पर प्रतिमाह 1000 रुपए की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के किसान किस प्रकार योजना में आवेदन कर सकेंगे, और आवेदन के लिए उन्हें क्या पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसकी पूरी जानकारी वह हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
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जाने क्या है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग किसानों की आय में वृद्धि करने व उन्हें बिजली के बिलों पर अनुदान देने के लक्ष्य से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ प्रदान करवा रही है, ताकि जिन किसान को पारम्परिक घरेलू बिजली के बिल के आलावा खेती के लिए उपयोग होने बिजली के सिंचाई पंप, मोटर जैसे उपकरणों के कारण अधिक बिल का भुगतान करना पड़ता है, उन्हें योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के माध्यम से बिजली के बिल से राहत मिल सकेगी। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत लाभार्थी किसानों को दिया जाने वाला अतिरिक्त अनुदान राशि 1000 रुपए प्रतिमाह यानी 1 साल में 12,000 रुपए होगी।
इस योजना के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा सालाना 14,50 करोड़ रुपए तक का खर्च योजना में किया जाएगा, जिसके माध्यम से योजना से पंजीकृत किसानों को वार्षिक बिजली बिल भुगतान पर 12,000 रुपए की सब्सिडी उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को विद्युत् वित्तरण निगम द्वारा द्विमासिक बिलिंग की व्यवस्था के आधार पर बिजली बिल जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2023 पंजीकरण
इस योजना के माध्यम से बिजली बिल पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के निवासी किसान जो आयकर दाता या केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी नहीं हैं वह सभी योजना में आवेदन के पात्र होंगे। जिसके लिए आवेदक को योजना में रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा और अपने आधार या बैंक खाते को योजना से लिंक करना होगा। इस योजना में लाभार्थी किसानों को बिजली के बिल पर सब्सिडी का फायदा मई के महीने से मिलना शुरू हो जाएगा।
Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana : Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना |
इनके द्वारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
आरम्भ की तिथि | 17 जुलाई 2021 |
संबंधित विभाग | राजस्थान विद्युत् एवं ऊर्जा विभाग |
योजना का प्रकार | राज्य सरकारी योजना |
साल | 2023 |
आवेदन का माध्यम | ऑफलाइन प्रक्रिया |
योजना के लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | राज्य के कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर अनुदान देना |
अनुदान राशि | 1,000 रुपए प्रतिमाह यानी 1 साल में 12,000 रुपए |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग किसानों उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान पर राहत देना है, जिससे राज्य के वह किसान जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती की वह समय पर बिजली का भुगतान कर पाए या वह उनके बकाया बिल का भुगतान नहीं करने पर उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, जिससे उन्हें बेहद ही परेशानियों में अपना जीवन यापन करना पड़ता है,
ऐसे सभी किसानों को बिजली बिल के भुगतान पर 60% तक यानी हर माह 1000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे आवेदक किसान समय पर अपने बिजली के बिल का भुगतान कर अधिक बकाया बिल के भार से मुक्त हो सकेंगे और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।
Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana की विशेषताएँ
- मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत जी द्वारा ग्रामीण सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी का लाभ देने के लिए किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग किसानों को बिजली बिल की 60% अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी राशि से आवेदक किसानों को बिजली बिल का समय से भुगतान करने में आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पडेगा।
- राज्य के सभी कृषि उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर बिजली का बिल जारी किया जाएगा।
- किसानों को योजना का लाभ मई 2023 के महीने से मिलना शुरू हो जाएगा।
- योजना के तहत दी जाने वाले अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करवाया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा योजना के संचालन के लिए हर वर्ष 1450 करोड़ रुपए का खर्च योजना में किया जाएगा।
- योजना में आवेदक किसानों को जिस महीने से लाभ मिलना शुरू होगा, उससे पहले के बकाया बिल के भुगतान के लिए किसानों को अनुदान राशि नहीं दी जाएगी।
- किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसानों को अपना आधार संख्या व बैंक खाते को योजना से लिंक करवाना आवश्यक होगा।
- इस योजना में राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- योजना के तहत आवेदक किसानों को समय पर बिजली बिल का भुगतान करना आवश्यक होगा, यदि किसान समय पर बकाया बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि किसी किसान के बिजली का बिल 1000 रुपए से कम आता है, तो वास्तविक बिल व सब्सिडी की राशि का अंतर उसके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लाभ
इस योजना के माध्यम से आवेदक किसानों को बिजली बिलों से राहत देने के लिए दिए जाने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- इस योजना के तहत राज्य के कृषि उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा बिजली के बिलों के भुगतान पर अनुदान दिया जाएगा।
- योजना में आवेदक किसनों को बिजली बिल पर सरकार द्वारा प्रतिमाह 1000 रुपए यानी सालाना 12000 रुपए की सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य के 14 लाख 80 हजार 500 कृषि विद्युत् कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
- योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक समस्या कम हो सकेगी और वह बिजली बिल का भुगतान समय से करने में सक्ष्म हो सकेंगे।
- इस योजना में यदि आवेदक किसान के बिजली का बिल 900 रूपये से कम आता है तो सरकार द्वारा उसे 60% तक यानी 540 रूपये की सब्सिडी का लाभ उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
- यदि आवेदक किसान के बिजली का बिल 2000 या इससे अधिक आता है तो भी उन्हें अधिकतम 1000 रूपये की सब्सिडी ही प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से आवेदक किसानों की स्थिति बेहतर हो सकेगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे।
किसान मित्र ऊर्जा योजना की पात्रता
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक किसानों को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसे पूरा करने वाले किसानों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- योजना में आवेदन करने वाले किसान राजस्थान के स्थाई निवासी होने आवश्यक है।
- राज्य के कृषि उपभोक्ता किसान जिनके पास मीटर्ड कनेक्शन हैं वह योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
- योजना में केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता किसान आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान को पहले अपने बकाया बिल का भुगतान करना आवश्यक होगा, जिसके बिना किसान को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकेगा।
- आवेदक किसान के पास योजना में आवेदन के लिए सभी महत्तवपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं।
- किसान मित्र ऊर्जा योजना आवेदक किसान का बैंक खाता होना आवश्यक है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए।
Kisan Mitra Urja Yojana में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी इसके लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की आवेदन प्रक्रिया
किसान मित्र योजना में आवेदन के लिए आवेदक ऑफलाइन माध्यम से विद्युत विभाग में जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी विद्युत् विभाग कार्यालय में जाना होगा।
- यहाँ विभाग अधिकारी से आवेदक को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना होगा।
- जिसके बाद आपको अपने फॉर्म को विद्युत् विभाग में ही जमा करवा देना होगा।
- इस तरह योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana राजस्थान के मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह सब्सिडी का लाभ देने के लिए शुरू की गई योजना है।
इस योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत जी द्वारा 17 जुलाई 2021 को की गई थी।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से किसानों को बिजली के भुगतान पर 60% सब्सिडी यानी प्रतिमाह 1000 रूपये जो प्रतिवर्ष 12,000 रूपये की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का लाभ राज्य के स्थाई निवासी मीटर्ड कृषि कनेक्शन वाले किसान जो केंद्र या राज्य सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं है वह सभी योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष योजना में 1450 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा।
योजना में आवेदन करने वाले किसानों को बिजली बिल के भुगतान पर मई 2023से अनुदान का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
किसान मित्र योजना में आवेदन के लिए आवेदक किसान ऑफलाइन माध्यम से अपने नजदीकी विद्युत् विभाग कार्यालय से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर योजना का लाभ ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।
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