(रजिस्ट्रेशन) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

देश और राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए और नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसी प्रकार बिहार सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का प्रारम्भ किया है जिससे सम्बंधित जानकारी आप ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप योजना की ऑफिसियल वेब साइट पर जाएं। अतः जो नागरिक Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana का लाभ लेना चाहते हैं।

(रजिस्ट्रेशन) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको (रजिस्ट्रेशन) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2023 में आवेदन तथा फॉर्म कैसे प्राप्त करें आदि बतायेगे यदि आप भी इन सभी जानकारियों को जानना चाहते हैं तो इस लेख को ध्यान से और पूरा पढ़े।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2023

बिहार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का प्रारम्भ 2012 में किया गया था इसके तहत राज्य में अल्प समुदाय के नागरिकों को अपने रोजगार को खोलने के लिए सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की राशि लोन में दी जाती है। योजना के प्रारम्भ करते समय से यानि 2012 से 2016 तक इस योजना का बजट 25 करोड़ रूपये तथा 2016 से 2017 में 75 करोड़ रूपये और 2017 से 2018 में योजना का बजट 100 करोड़ रूपये हो गया था किन्तु अब विभाग द्वारा प्रति वर्ष के लिए अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का बजट 100 करोड़ कर दिया गया है। अतः लाभार्थी नागरिक योजना में आवेदन कर सकते हैं।

Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rinn Yojana Highlight

योजना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
राज्यबिहार
वर्ष2023
उद्देश्यराज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को रोजगार के लिए लोन देना
लाभार्थीअल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों
विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभाग
लोन राशि5 लाख रूपये
माध्यमऑनलाइन तथा ऑफलाइन
ऑफिसियल वेब साइटbsmfc.org
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें।
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अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य

राज्य में अल्पसंख्यको समुदाय में से बहुत से नागरिकों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है जिससे वह रोजगार नहीं कर पाते हैं इस कारण को देखते हुए बिहार राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आरम्भ किया जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्व रोजगार करने के लिए कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना है जिससे उन नागरिकों को ऋण मिल सके जो फंड ना होने के कारण अपने रोजगार को प्रारम्भ नहीं कर पा रहे थे और नागरिक रोजगार कर अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को
सुधार सके। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो को आगे बढ़ने का एक अवसर सरकार के द्वारा प्रदान किया गया जिनमें उन्हें ऋण राशि प्रदान करके वह अपने स्वरोजगार स्थापित कर सकते है। इस योजना के तहत राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा साथ ही अन्य लोगो को भी रोजगार का अवसर प्राप्त करने का लाभ मिलेगा।

योजना के अंतर्गत आने वाले समुदाय

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत निम्न समुदाय के नागरिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो नागरिक इस समुदाय के अंतर्गत आते हैं वह योजना में आवेदन कर सकते हैं।

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  1. मुसलमान Muslim
  2. जैन Jain
  3. पारसी Parsi
  4. बौद्ध Buddhist
  5. सिख Sikh
  6. ईसाई Christian

योजना के लिए पात्रता

इस प्रक्रिया में हम आपको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए दिए गए पात्रता मानदंड के बारे में बताएंगे जो नागरिक इन मानदंडों के अनुरूप हो वह योजना में आवेदन कर सकते हैं।

  • लाभार्थी नागरिक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाले नागरिक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
  • लोन राशि का उपयोग केवल योजगार और आय के लिए ही होना आवश्यक है।
  • राज्य के मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, क्रिस्चन और बौद्ध समुदाय के नागरिक इस योजना लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक नागरिक किसी भी सरकारी नौकरी या अर्धसरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए।

Benefit Of Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rinn Yojana

यदि आप बिहार राज्य के नागरिक हैं और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस योजना से होने वाले लाभ के बारे में पता होना आवश्यक है। यदि आप इन लाभों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसे ध्यान से पढ़े।

  • अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ बिहार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को होता है।
  • इस योजना के अंतर्गत आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं।
  • लोन की राशि को आप किसी भी नजदीकी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।
  • लाभार्थी को लिए गए लोन पर 5% का ब्याज जमा करना होता है।
  • अवधि के समाप्त होने से पहले लोन को वापस करने के पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होता है।
  • योजना के अंतर्गत ली गयी राशि को समय पर जमा करने पर 0.5% तक की छूट दी जाती है तथा अवधि के बाद जमा करने पर 1% अधिक राशि को जमा करना पड़ता है।
  • इस योजना के अंतर्गत ली गयी राशि को वापस करने की अवधि 3 वर्ष होती है।
  • अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
  • स्व रोजगार कर नागरिक अन्य नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं यानि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ-साथ अन्य नागरिकों को भी लाभ होगा।
  • इससे नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और सभी आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • लाभार्थी को राशि को प्राप्त करने के लिए कही जाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योकि लोन राशि को डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में भेजी जाती है।

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आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है क्योकि आप इन सभी दस्तावेजों के बिना आवेदन नहीं कर सकते हैं।

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे प्राप्त करें ?

यदि आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दें की इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योकि विभाग द्वारा अभी तक इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की किसी भी प्रक्रिया को प्रारम्भ नहीं किया गया है किन्तु आप आवेदन पत्र को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आपको योजना की ऑफिसियल वेब साइट पर जाना होगा।
इस प्रक्रिया में हम आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं बताएंगे यदि आप भी योजना के आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो करें।

  • ऑफिसियल वेब साइट पर जाएं
  • डाउनलोड पर जाए
    • इसके बाद होम पेज पर दिए गए Download पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपके सामने 2 विकल्प खुल जाते हैं।
    • इस में से आप फॉर्म Forms पर क्लिक करें।
      ऑनलाइन-एप्लीकेशन-फॉर्म-डाउनलोड
  • मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना पर क्लिक करें
    • फॉर्म पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाता है इस पेज पर दिए गए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना पर क्लिक करें।
      मुख्यमंत्री-अल्पसंख्यक- रोजगार-ऋण-योजना
  • आवेदन पत्र को डाउनलोड करें
    • क्लिक करते ही आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ के रूप में खुल जाता है।
      ऑनलाइन-एप्लीकेशन-फॉर्म
    • अब आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में हम आपको अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन कैसे करें बताएंगे यदि आप भी योजना में आवेदन करना कहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो कर आप आसानी से योजना में आवेदन कर सकते हैं।

  • सर्वप्रथम आप योजना का आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर लें या आप आवेदन फॉर्म को बैंक या सम्बंधित विभाग से भी प्राप्त कर सकते है।
  • इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, आधार कार्ड नंबर, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, बैंक संबंधित जानकारी आदि को भर दें।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवदेन फॉर्म के साथ संलगन यानि अटैच कर दें।
  • इसके बाद आवेदन पत्र और दस्तावेजों को नजदीकी बैंक या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा करवा दें।

योजना के लिए चयन प्रक्रिया

सबसे पहले लाभार्थी नागरिक को योजना में आवेदन यानि पंजीकरण करना होता है। आवेदन फॉर्म के विभाग के पास जमा होने के बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित ( आवेदन पत्र को सत्यापित करने के लिए विभाग द्वारा आपको भी बुलाया जा सकता है ) किया जाता है क्योकि इस योजना का लाभ आपको तभी मिलता है जब आपका सत्यापन हो जाता है यानि आप इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं या नहीं, यह विभाग द्वारा सत्यापित होने पर लाभार्थी को बैंक से लोन लेने मंजूरी मिल जाती है इसके बाद आप बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं।

लोन वसूली Lone Recovery
  • ब्याज Interest राशि मिलने के 3 माह बाद से लोन ली गयी राशि पर 5% का साधारण ब्याज लगता है।
  • EMI – 20 समान त्रैमासिक किश्तों का भुगतान किया जाना आवश्यक है।
  • छूट Rebate आवेदक द्वारा पूरी लोन राशि को निर्धारित समय पर दी जाती है तो बचे हुए ब्याज पर 0.5 % की छूट दी जाती है।
  • जुर्माना Penalty यदि EMI की राशि समय पर नहीं दी जाती है तो आपसे वर्ष के अंत में कंपाउंड ब्याज लिया जाता है यानि आपसे विलम्ब शुल्क लिया जाता है।
  • प्रोसेसिंग चार्ज Processing Charge – RTGS भुगतान से पहले लोन ली गयी राशि का 0.5% काटा जाता है।
  • पोस्ट-डेटेड चेक Post-dated cheque आवेदक को 10 से 20 पोस्ट-डेटेड चेक जमा करने होते हैं।

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योजना से सम्बंधित प्रश्न

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का प्रारम्भ किसने किया ?

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का प्रारम्भ बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी ने किया है।

योजना का उद्देश्य क्या है ?

योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराना है।

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि दी जाती है ?

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम 5 लाख रूपये की राशि लोन के रूप में दिए जाते हैं

वर्त्तमान समय में अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का बजट कितना है ?

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का बजट प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपये होता है।

क्या अन्य समुदाय के नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं ?

नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के अलावा अन्य समुदाय के नागरिक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

योजना के लिए कब आवेदन करें ?

आप बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए वर्ष भर में कभी भी आवदेन कर सकते हैं।

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत ली गयी राशि को वापस करने के लिए कितना समय दिया जाता है ?

योजना के हत ली गयी राशि को वापस करने के लिए 3 वर्ष तक का समय दिया जाता है।

आवेदक को योजना के तहत लोन राशि कब तक दी जाती है ?

समिति द्वारा आपके सभी दस्तावेज सत्यापित होने के बाद आपको लोन राशि प्रदान कर दी जाती है।

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत कौन-कौन से समुदाय आते हैं ?

योजना के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, क्रिस्चन और बौद्ध समुदाय के लोग आते हैं।

योजना के तहत BSMFC द्वारा वितरित राशि का ग्रामीण-शहरी विभाजन क्या होता है?

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत धनराशि को ग्रामीण और शहरी आवेदकों के लिए 70:30 अनुपात में वितरित की जाती है।

हेल्पलाइन नंबर

टोल फ्री नंबर – 18003456123,
फैक्स नंबर – 0612-2215994
फोन नंबर – 0612-2215994
ईमेल नंबर – minocorpatna@gmail.com

तो जैसा की हमने आपको इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के बारे में, योजना में आवेदन कैसे करे तथा योजना की पात्रता आदि को बताया यदि आपको इससे सम्बंधित कोई समस्या है तो आप बिहार राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते या हमे नीचे कमेंट बॉक्स में जा जाकर मैसेज कर सकते हैं।

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