मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत की गयी है। जिसका लाभ राज्य के गरीब श्रमिक लोगों को प्रदान किया जाएगा। योजना के माध्यम से जिन उम्मीदवारों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से सहायता के लिए धनराशि प्रदान की जायेगी जिससे वे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन प्रकिया को पूरा करना होगा। योजना के लिए उन उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य है।
सभी इच्छुक उम्मीदवार मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जा कर आवेदन कर सकते हैं। CM आर्थिक कल्याण योजना 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट के अलावा आर्टिकल में भी दी गयी है। उम्मीदवार दिए गए आर्टिकल के माध्यम से Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana सम्बन्धित अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2023
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए बहुत सी योजनाओं का आरम्भ किया जाता है ऐसे ही एक और योजना की शुरुआत की गयी है जिसका नाम मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना है इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब वर्ग के लोग जिन्होंने आवेदन प्रकिया पूरी की हो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए धनराशि दी जायेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास बीपीएल आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
Yojana सम्बन्धित अधिक जानकारी जैसे- एमपी आर्थिक कल्याण योजना आवेदन प्रकिया क्या है ? आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और योजना के माध्यम से लाभार्थियों को कौन-कौन से लाभ प्रदान किये जाएंगे आदि लेख में दिया जा रहा है। MP Aarthik Kalyan Yojana की अधिक जानकारी के लिए आर्टिकल को पढ़ें। मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आर्टिकल | मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म |
योजना का नाम | Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana |
राज्य | मध्य प्रदेश Scheme |
लाभार्थी | राज्य के कमजोर वर्ग के नागरिक |
आवेदन | ऑनलाइन |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले लोगो की आर्थिक सहायता के लिए धनराशि प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | msme.mponline.gov.in |
एमपी आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिसके लिए सरकार की तरफ से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 50,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी। जिससे उम्मीदवार अपने खुद के कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं।
जिससे बेरोजगारी को भी दूर किया जा सकता है। योजना के माध्यम से स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। सभी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले उम्मीदवार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार आवेदन प्रकिया को पूरा करेंगे केवल उन्हें ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अपना स्वरोजगार शुरू करके नागरिक अपनी आय में वृद्धि कर सकते है।
यह एमपी सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के युवा नागरिकों को आगे बढ़ने का एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है जिसमें उन्हें 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करके उन्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाने का मौका प्रदान किया गया है। यह राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी दर की समस्या को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है।
MP Aarthik Kalyan Yojana के लाभ
मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से उम्मीदवारों को क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं उनकी जानकारी उम्मीदवारों को लेख में दी जा रही है। सभी उम्मीदवार आर्टिकल में दी गयी सूची के माध्यम से लाभ समबन्धित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
- जिन उम्मीदवारों ने आवेदन प्रकिया को पूरा किया हो उन्हें सरकार की तरफ से 50000 रुपये आर्थिक सहायता के लिए प्रदान किये जाएंगे।
- योजना के माध्यम से बेरोजगारी को भी बढ़ाया भी दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना mp का लाभ बीपीएल कार्ड धारक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, श्रमिक आदि को प्रदान किया जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे साथ ही युवा वर्ग के नागरिकों को अपने जीवन की दिशा बदलने का एक अवसर प्राप्त होगा।
- अपना स्वरोजगार शुरू करके व्यक्ति एक अच्छी आय की प्राप्ति कर सकते है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना mp के माध्यम से 15 प्रतिशत लागत सामान्य वर्ग के लोगो के लिए व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, श्रमिक लोगों के लिए 50 प्रतिशत परियोजना लागत प्रदान की जायेगी।
- उम्मीदवार योजना के लिए आवेदन के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने के आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेज
MP Aarthik Kalyan Yojana का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता भी होती है। आर्टिकल के माध्यम से आर्थिक कल्याण योजना सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की जानकारी दी जा रही है।
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट का विवरण
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- श्रमिक होने का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर आदि
योजना सम्बन्धित पात्रता
- मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना mp का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं।
- जो उम्मीदवार पहले से ही कारोबार करते हैं या किसी अन्य योजना के तहत जिन्होंने अपना स्वरोजगार शुरू किया है उन्हें एमपी आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- MP Aarthik Kalyan Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों की आयु 18 साल से अधिक व 55 साल से कम होनी चाहिए।
एमपी आर्थिक कल्याण योजना आवेदन प्रकिया
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन प्रकिया को पूरा करना होता है। सभी उम्मीदवार लेख में नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के आवेदन प्रकिया को पूरा कर सकते हैं। पूरी प्रकिया समझने के लिए नीचे दी गयी सूची को पढ़ें।
- एमपी आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर उम्मीदवारों को आर्थिक कल्याण योजना के विकल्प में आवेदन करें का विकल्प होगा उस पर क्लिक करें।
- आवेदन करें पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना सम्बन्धित विभागों की लिस्ट आ जाती है।
- वहां से सम्बन्धित विभाग का चयन कर के उस पर क्लिक करें।
- फिर साइन उप के लिए पूछी गयी जानकारी दर्ज करें।
- जिसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- वहां आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारियों को दर्ज करना है।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद सम्बन्धित दस्तावेजों को फॉर्म में अपलोड करें।
- जिसके बाद आपकी आवेदन प्रकिया पूरी होती है।
IFS कोड कैसे प्राप्त करें
- लाभार्थी आईएफएस कोड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब पेज में Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana के विकल्प पर जा कर आवेदन पर क्लिक करें।
- फिर विभागों की लिस्ट में से विभाग का चयन करें।
- अब खुले पेज में IFS कोड के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद खुले पेज में पूछी गयी जानकारियों को दर्ज करें।
- जिसके पश्चात सम्बन्धित जानकारी आपकी स्क्रीन पर खुल जायेगी।
Application Status Check
- एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर खुले पेज में योजना के लिए आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब विभागों की सूची में से विभाग का चयन करें।
- फिर खुले पेज में एप्लीकेशन स्टेटस चेक के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने पेज खुलेगा जहां आपको जानकारियां दर्ज करनी है।
- सभी जानकारियों को भर कर सबमिट पर क्लिक कर दें
- फिर आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाता है।
लॉगिन कैसे करें
- जिन उम्मीदवारों को पोर्टल पर लॉगिन करना है उनको पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब खुले पेज में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का विकल्प दिखाई देगा।
- वहां आपको आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब खुले हुए पेज में अपने विभाग का चयन करे जिसके लिए आपको लॉगिन करना है।
- फिर खुले पेज में लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
- वहां पूछी गयी जानकारियों को दर्ज करें।
- जिसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपकी लॉगिन प्रकिया पूरी हो जाती है।
योजना सम्बन्धित महत्वपूर्ण सवालो के जवाब (FAQ)
आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गयी है।
एमपी आर्थिक कल्याण योजना के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना बीपीएल श्रेणी से संबंधी नागरिकों के लिए अपना स्वरोजगार स्थापित करने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के तहत नागरिकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु
योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार ने बैंक अकाउंट का विवरण, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, श्रमिक होने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बीपीएल राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिन्हें उम्मीदवारों को पहले से ही बना कर रखना होगा।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार योजना वेबसाइट पर जाना होगा , आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें फिर आपके सामने योजना के लिए आवेदन करने का ऑप्शन आएगा उस पर दबाएं अब फिर खुले पेज में विभागों की सूची पर में से विभाग का चयन करें फिर लाभार्थी साइन अप कर ले जिसके बाद पंजीकरण का विकल्प आएगा वहां क्लिक करें फिर पेज में पूछी गयी जानकरियों को दर्ज करें। अब आवेदन प्रकिया पूर्ण हो जाती है।
योजना के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, ठेला चालक, स्ट्रीट वेंडर, कुम्हार, साइकिल रिक्शा चालक, आदि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माने जाएंगे।
जिन उम्मीदवारों ने योजना के लिए आवेदन करना है या जिन्होंने आवेदन कर लिया है यदि उन्हें योजना से सम्बन्धित किसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए उम्मीदवारों को हेल्पलाइन नंबर – 07556720200 पर सम्पर्क करना होगा। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी लेख में दे दी गयी है यदि उम्मीदवारों को योजना की कोई और जानकारी प्राप्त करनी है या किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करनी है तो सभी उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर – 07556720200 या 07556720203 पर सम्पर्क कर सकते हैं।