गर्भवती महिलाओं के लिए देश की सरकार उनके स्वास्थ्य और अच्छी देखभाल हेतु कई सारी योजनाओं को जारी करती रहते है। ऐसी एक योजना गर्भवती महिलाओं के लिए जारी की गयी है, जिसका नाम है प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata)। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गयी है।
18 साल से ऊपर की गर्भवती महिला जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक गर्भवती महिला है, उन्हें सरकार की तरफ से सहायता हेतु 16,000 रुपये की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
यह राशि महिलाओं को 2 किश्तों में दी जाएगी। जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाएं गर्भधारण के समय व प्रसव के समय अपने स्वास्थ्य की जाँच हॉस्पिटल्स में जाकर आसानी से करवा सके और डॉक्टर से सही परामर्श लेकर सही पोषण और आहार ले सके।
जिससे गर्भवस्था के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पढ़े। अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको स्वास्थ्य केंद्र व परिवार कल्याण विभाग जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला ऑफलाइन आवेदन कर सकती है.
तो आइये जानते है मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना क्या है ? योजना से जुड़ी सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़े।
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मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2024
प्रसूति सहायता योजना के तहत गरीब परिवार में रह रही गर्भवती महिला को सरकार डिलीवरी के समय वित्तीय राशि मिलेगी। जो की लाभार्थी के सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना भी जरुरी है।
इस योजना से मिलने वाली राशि 2 किश्तों में प्रदान की जाएगी जिसमे पहली क़िस्त की राशि 4000 रुपये और दूसरी किश्त राशि 12000 रुपये होगी।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को सरकार सहायता राशि के साथ उनकी डिलीवरी होने के 3 महीने पहले से उनकी मजदूरी का 50% वेतन भी दिया जायेगा और साथ में 1000 रुपये की धनराशि श्रमिक महिला के चेकअप एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदान करेंगी।
योजना नाम | प्रसूति सहायता योजना |
योजना को शुरू करने की तिथि | 1 अप्रैल 2018 |
आरंभ की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की श्रमिक व BPL श्रेणी में आने वाली गर्भवती महिला |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिला को सहायता प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
सहायता राशि | 16,000 रुपये |
योजना का उद्देश्य
MP Prasuti Sahayata Yojana के तहत सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाली गर्भवती महिलाओ को सरकार द्वारा 16000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। गर्भवस्था के कारण महिला श्रमिक कार्य करने में असमर्थ होती है।
जिससे की उन्हें आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही गर्भवस्था में महिलाओ को पोषक आधार की जरूरत भी होती है। इसी को देखते हुए सरकार ने प्रसूति सहायता योजना के जरिये इन लोगो की समस्या को कम करने की कोशिश की है।
जिसके माध्यम से सरकार द्वारा मिल रही धनराशि से वह अस्पताल में जाकर अपने और गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच करवा सके और डॉक्टर की सलाह से अपना ध्यान रख सके ताकि प्रसव (डिलीवरी) के समय उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पढ़े।
इसी प्रकार से गर्भवती महिला और उसके होने बच्चे की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना के तहत 4000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
MP Prasuti Sahayata Yojana amount given
इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवार व श्रमिक लोगो के लिए 16000 रुपये की धनराशि 2 किश्तों में गर्भवती महिलाओं को प्रदान करेगी।
- पहली किश्त– योजना के तहत में पहली किश्त के रूप में महिला को 4000 रुपये दिए जायेंगे। यह पहली किश्त गर्भवती महिला को तब दी जाएगी जब डिलीवरी होने के 3 महीने पहले गर्भावस्था के दौरान महिला डॉक्टर्स व ANM आशा के द्वारा प्रसव की चार बार जांच करवाएगी।
- दूसरी किश्त -योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में गर्भवती महिला को 12000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि महिला को तब मिलेगी जब महिला की डिलीवरी हो जाएगी और इसके पश्चात नए जन्मे शिशु को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाने के लिए जीरो डोज BCG, OPV, HEPबी का टीका लगवाया जा चुका हो।
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लाभार्थी
प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन कृषि मजदूरो, सिलाई का कार्य करने वाली महिला, लघु किसान महिला, धूप अगरबत्ती बनाने वाले परिवार की महिलाएं, बढ़ाई, घरेलू श्रमिक, चमड़े की चीजे बनाने वाले लोग, फर्नीचर बनाने वाले,
जूते बनाने वाले, माचिस बनाने वाले, ऑटो रिक्शा चालक, प्लास्टिक बनाने वाले, मत्स्य पालन वाले गरीब घरो की महिला, तेल के मिलो में काम करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, कचरा वाले, आटा व दाल के मिल में काम करने वाले, ईंट बनाने वाले श्रमिक महिलायें, सफाई कर्मी, सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले,
लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, श्रमिक आदि लोगो के घरो की गर्भवती महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकती है। MP प्रसूति सहायता योजना registration हेतु गर्भवती महिलायें आशा कार्यकर्ताओं की सहायता से भी आवेदन कर सकती है।
MP प्रसूति योजना के लाभ
आवेदक यदि योजना से जुड़े लाभों की जानकारी जानना चाहते है तो इसके लिए हमारे द्वारा दी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- गर्भवती महिला को सरकार की तरफ से सहायता हेतु 16000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो की नियमानुसार दो किश्तों में बांटी जाएगी।
- प्रसूति सहायता योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- जो महिलाएं मजदूरी करती है लेकिन गर्भवती होने के कारण मजदूरी नहीं कर पाती उन महिलाओं को सरकार उनकी मजदूरी का 50% वेतन डिलीवरी के 3 महीने पहले प्रदान करेगी।
- Parsuti Sahayata yojana के तहत अब गर्भवती महिला डॉक्टर से परामर्श लेकर अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगी।
- जो महिला जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी होंगी वो भी प्रसूति योजना के तहत आवेदन कर सकती है।
- इस योजना का आवेदन केवल मध्यप्रदेश राज्य की श्रमिक और गरीब परिवार की गर्भवती महिलाएं ही कर सकती है।
- यह योजना सभी बीपीएल श्रेणी से संबंधित सभी गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करेगी।
प्रसूति योजना हेतु पात्रता
यदि आप Parsuti Sahayata yojana का आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरुरी है। योजना से जुडी पात्रता जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- 18 साल से ऊपर की गर्भवती महिला इस योजना का आवेदन कर सकेंगी।
- पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाएँ भी इसका पात्र समझी जाएँगी।
- मध्यप्रदेश राज्य के मूल-निवासी महिलाएँ इस योजना के योग्य होंगी।
- राज्य में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यापन करने वाले परिवार की गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदक के पास योजना का आवेदन फॉर्म भरने हेतु सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने बहुत आवश्यक है, तभी वह आसानी से योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते है और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से है:
आधार कार्ड | पासपोर्ट साइज फोटो | बैंक पासबुक |
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | बैंक अकाउंट नंबर व ifsc कोड | वोटर ID कार्ड |
आयु प्रमाणपत्र | श्रमिक पंजीकरण कार्ड | राशन कार्ड |
पैन कार्ड | गर्भावस्था प्रमाणपत्र | मूल निवास प्रमाणपत्र |
बच्चे के जन्म का प्रमाणपत्र |
प्रसूति सहायता योजना रजिस्ट्रेशन आवेदन
अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती है और इससे मिलने वाले लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त करना चाहती है तो आप हमारे द्वारा इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- प्रसूति सहायता योजना का आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले अपने आस-पास के स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग पर जाएं।
- आपको अपने साथ योजना में आवेदन करने के समय मांगे गए जरुरी दस्तावेजों को अपने साथ ले जाना होगा।
- अब आप कार्यालय में अधिकारी से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर ले।
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकरी जैसे: आवेदक का नाम, पिता-पति का नाम, उम्र, लिंग, गर्भावस्था की तिथि आदि को भरना होगा।
- अब आप फॉर्म में मांगे सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को इसके साथ अटैच कर दें।
- सभी जानकारी को भरने के पश्चात आप एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले यदि फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसे सुधार ले।
- अब आप फॉर्म को सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करवा दें।
- जिसके बाद अधिकारी द्वारा आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा और इसके बाद आपको योजना का लाभ दे दिया जायेगा।
जो भी महिला श्रमिक MP Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है उन्हें गर्भवस्था के दौरान इस योजना हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा। अगर किसी कारणवश महिला श्रमिक गर्भवस्था के दौरान योजना हेतु आवेदन फॉर्म नहीं भर पाती है तो वे प्रसव के उपरांत भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। प्रसव के पश्चात आवेदन करने वाली महिला श्रमिकों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
MP Prasuti Sahayata Yojana से जुड़े प्रश्न/उत्तर
प्रसूति सहायता योजना क्या है?
प्रसूति सहायता योजना के तहत गरीब एवं श्रमिक महिलाओं को वित्तीय राशि दी जाएगी जिसके तहत गर्भवती महिलाएं गर्भधारण के समय व प्रसव के समय अपने स्वास्थ्य की जाँच हॉस्पिटल्स में जाकर आसानी से करवा सके और डॉक्टर से सही परामर्श लेकर सही पोषण और आहार ले सके ताकि बाद में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पढ़े।
क्या इस योजना हेतु अन्य राज्य की महिला श्रमिक भी आवेदन कर सकती है ?
इस योजना को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की स्थायी महिला श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। ऐसे में प्रदेश की स्थायी महिला कामगार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
योजना से मिलने वाला लाभ किसे प्रदान किया जायेगा?
योजना से मिलने वाला लाभ गर्भवती महिला श्रमिकों को ही प्रदान किया जायेगा।
क्या बच्चे के जन्म होने के पश्चात भी इस योजना में आवेदन किया जा सकता है?
जी हां, बच्चे के जन्म होने के 60 दिन के अंदर महिलाएं प्रसूति सहायता योजना हेतु आवेदन कर सकती है
इस आर्टिकल के माध्यम से आपको प्रसूति सहायता योजना 2024 से सम्बंधित सभी प्रदान की गयी है। अगर आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट करके बता सकते है और इसके अलावा अगर आपको योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है। हम आपके सभी प्रश्नो के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।