आय प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है। जिसे बनाना बेहद जरुरी है। किसी व्यक्ति की वित्तीय आय का अनुमान लगाने के लिए आय प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। कुछ समय पहले तक इस दस्तावेज को बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था। जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलने पड़ती थी।
इसी समस्या को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आय प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। ताकि उन्हें किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर न लगाना पड़े।
वह घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। बिना किसी परेशानी के। तो आइये जानते है मध्यप्रदेश में आय प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं ? आर्टिकल से जुड़ी विभिन्न जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़े।
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आय प्रमाणपत्र क्या होता है ?
आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जो की प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय आय को दर्शाता है। इस दस्तावेज से पता चल जाता है, कि व्यक्ति एक साल में कितने रुपए कमा रहा है।
अधिक आय कमाने पर प्रत्येक व्यक्ति से आयकर लिया जाता है। वित्तीय आय के अनुसार किसी व्यक्ति से आयकर लिया जाता है। मध्यप्रदेश राजस्व विभाग द्वारा आय प्रमाण पत्र को मान्यता प्राप्त है।
इस दस्तावेज की बहुत मान्यता है, क्योकि इसकी आवश्यकता सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में, राशन कार्ड बनवाने में, बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लेने में, छात्रवृति प्राप्त करने एवं अन्य कई कामों में जरूरत होती है। भविष्य में हर किसी व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
इसी प्रकार से आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से मध्यप्रदेश राशन कार्ड पोर्टल पर आवेदन करके खाद्य सुविधाओं का लाभ ले सकते है।
Income Certificate MP Highlights key
पोर्टल का नाम | मध्यप्रदेश में आय प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
उद्देश्य | ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे दस्तावेज बनाने की सुविधा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | mpedistrict.gov |
मध्यप्रदेश में आय प्रमाणपत्र बनवाने हेतु पात्रता एवं दस्तावेज
किसी भी व्यक्ति की वार्षिक आय की गणना करना बेहद जरुरी है। आवेदन करने से पहले व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरुरी है जो की इस प्रकार से है :-
- मध्यप्रदेश राज्य का कोई भी नागरिक आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र ( वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड)
- बैंक खाते की जानकारी
- शपथ पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सैलरी स्लीप
MP Income Certificate बनवाने के लिए लगने वाले शुल्क
1. | लोक सेवा केंद्र से बनवाने पर | 40 रुपए |
2. | एमपी ऑनलाइन | 40 रुपए |
3. | CSC सेंटर के द्वारा | 40 रुपए |
4. | स्वयं ऑनलाइन माध्यम से | नि:शुल्क |
मध्यप्रदेश में आय प्रमाणपत्र बनवाने हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
आवेदन करने से पहले पोर्टल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जो की इस प्रकार से है –
- सबसे पहले आवेदन को MP E-district पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट mpedistrict.gov पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा।
- होम पेज पर आपको “नागरिक पंजीयन” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद आपको “अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल वेरिफाई करने के लिए क्लिक करे” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आप आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए रजिस्टर कर सकते है।
मध्यप्रदेश में आय प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं ?
यदि आप मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हो तभी जाकर आप MP E-district पर ऑनलाइन आवेदन करके आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है:-
- सबसे पहले आवेदक को MP E-district की आधिकारिक वेबसाइट mpedistrict.gov पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको “ऑनलाइन सेवा हेतु आवेदन करें के” ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अगले पेज पर आपको “आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना” के ऑप्शन करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ पर आपको “ऑनलाइन” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अगले नए पेज पर आपको ई-मेल/ मोबाइल न./यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा को भरकर “लॉगिन” के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जहाँ पर पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है।
- अब आपके रजिस्टर नंबर पर एक पंजीकरण नंबर भेजा जाएगा जिसे अपने सुरक्षित रखना है। उसी पंजीकरण नंबर से आप अपना आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है।
- इस प्रकार से आप घर बैठे आसानी से आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है।
Income Certificate MP का स्टेटस ऑनलाइन ऐसे चेक करें
- सबसे पहले आवेदन को पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट mpedistrict.gov पर जाना है।
- होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति जानें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज आ जाएगा जहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर या पंजीकरण क्र. से आवेदन की स्थिति जान सकते है
- कैप्चा भरने के बाद आपको “खोजें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आप आवेदन की स्थिति देख सकते है।
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता/ लाभ
आय प्रमाण पत्र बनवाने के अनेक लाभ है, जो कि इस प्रकार से है :-
- सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
- विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाने में जैसे – राशन कार्ड, वोटर आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट इसी प्रकार से अन्य कई तरह के दस्तावेज बनाने में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- स्कूल/ कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त करने में,
- किसी भी बैंक से लोन लेने में सहायक,
- किसी व्यक्ति की वित्तीय आय दर्शाने में सहायक,
- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा योजना का लाभ करने में आय प्रमाण पत्र का उपयोग होता है।
Income Certificate की मान्यता
आय प्रमाण पत्र सरकारी दस्तावेज है, जिसमे सरकार नागरिकों की सुविधा के अनुसार बदलाव होते रहते है। कुछ समय पहले आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने थी।
वैधता समाप्त होने पर नागरिको को दुबारा से ऑनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन करने पड़ते थे। जिस वजह से लोगों को काफी समस्या होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। ऐसा करने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।
MP Income Certificate से संबंधित सवाल-
ये एक ऐसा दस्तावेज है जो राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। इस दस्तावेज की सहायता से व्यक्ति विशेष की सालाना आय और उसके परिवार की आय के विभिन्न साधनों की जानकारी मिलती है।
MP Income Certificate बनने में 7-8 दिनों का समय लग जाता है।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नागरिक को अपने नजदीकी तहसील, जन सेवा केंद्र या CSC सेंटर में जाकर आवेदन करना होगा।
ये दस्तावेज जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर / राजस्व क्षेत्र अधिकारी/ उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या अन्य जिला अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है।
मध्यप्रदेश आय प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट mpedistrict.gov है। पोर्टल का लिंक ऊपर आर्टिकल में दिया हुआ है।