यह तो सभी जानते है पानी है तो जीवन है। बगैर पानी के कुछ भी नहीं। पानी को बचाना कितना जरुरी है यह देश के हर एक नागरिक को समझना बहुत जरुरी है जिससे आगे की पीड़ी को पानी के लिए तरसना न पड़े। इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया गया है।
इस योजना को शुरू करने का ऐलान हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर जी द्वारा किया गया है। योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे भविष्य में पानी की किल्लत न हो सके।
अगर आप भी मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन (Mera Pani Meri Virasat Yojana Registration) करना चाहते है तो आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
राज्य के ऐसे कई जिले है जहाँ खेती करने के लिए बहुत सारा पानी का उपयोग किया जाता है जैसे: धान की खेती। धान की खेती के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है। सरकार किसानों को धान की खेती छोड़ के अन्य विकल्पित फसल (अल्टरनेटिव फसल) के उत्पादन के लिए 7 हजार प्रति एकड़ की राशि किसान भाइयों को प्रदान करेगी।
आज हम आपको योजना से सम्बंधित सभी जानकारी के बारे में बताने जा रहे है, जानकारी जानने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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मेरा पानी मेरी विरासत योजना
मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सरकार ने राज्य के 19 ब्लॉक को शामिल किया है। जिनमे जमीन के अंदर पानी की गहराई 40 मीटर से ज्यादा है। राज्य के किसान उन क्षेत्रों में खेती नहीं कर सकते जिन ब्लॉक में जमीन के अंदर का पानी 35 मीटर से नीचे होगा।
इस योजना के अंतर्गत किसान धान की फसल के बजाय अन्य फैसले जैसे: अरहर, मक्का, कपास, उरद, मूंग, तिल, और अन्य सब्जियां खेतो में ऊगा सके है। इससे उन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होगी। राज्य के नागरिकों की आय में वृद्धि करने के लिए हरियाणा सोलर पंप योजना के तहत किसानों को 75% सब्सिडी पर सोलर पंप लगाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ताकि फसल को भरपूर मात्रा में पानी मिल सकें।
राज्य के 19 ब्लॉक में से 8 ब्लॉक जैसे: फतेहाबाद में रतिया, कैथल में सीवान, गुहला, पिपली, शाहाबाद, इस्लामाबाद, सिरसा, बबैन आदि में धान की खेती ज्यादा होती है जिससे पानी की खपत बहुत होती है और कई समस्या उत्पन्न होने लगती है।
इन सभी के अलावा इसमें वह क्षेत्र में शामिल किये गए है, जहाँ 50 हार्स से ज्यादा वॉट के टूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है। आवेदक को योजना का आवेदन करने के लिए कही भी इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है वह अपने मोबाइल व कम्प्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है जिसे उनका समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
Mera Pani Meri Virasat Yojana Highlights
योजना नाम | मेरा पानी मेरी विरासत योजना |
के द्वारा | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर जी |
साल | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
विभाग | कृषि तथा किसान कल्याण विभाग |
उद्देश्य | धान की बजाय अन्य वैकल्पिक खेती हेतु प्रोत्साहित करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन मोड |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
प्रोत्साहन राशि | 7,000 रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | fasal.haryana.gov |
मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य
योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, वहां धान की खेती की जाती है उन सभी किसानों को धान की खेती के बजाय अन्य वैकल्पिक खेती करने के लिए प्रेरित करना। क्योकि धान की खेती करने के लिए बहुत सारा पानी का उपयोग किया जाता है जिससे पानी की समस्या राज्य के नागरिकों को झेलनी पड़ती है।
इसलिए जो किसान धान के बजाय अन्य खेती करते है, उन्हें 7 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। योजना के माध्यम से पानी का उपयोग भी कम हो सकेगा और किसी को पानी की समस्या को नहीं झेलना पड़ेगा।
निश्चित मात्रा में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को ₹7,000/एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।https://t.co/7WnQtJ1dMd pic.twitter.com/jbyvX5knpv
— Manohar Lal (@mlkhattar) May 6, 2020
मेरा पानी मेरी विरासत योजना हेतु पात्रता
यदि आप भी मेरा पानी मेरी विरासत योजना का आवेदन करना चाहते है तो आवेदन करने से पहले आपको इसकी पात्रता के बारे में पता होना बहुत ही जरुरी है तभी आप योजना हेतु पंजीकरण कर सकेंगे । आज हम आपको योजना की पात्रता के बारे में बताने जा रहे है जो इस प्रकार से है:
- योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक किसान हरियाणा राज्य के मूलनिवासी होने जरुरी है।
- आवेदक एक किसान होना चाहिए।
- आवेदक के पास खुद का बैंक अकाउंट होना बहुत जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी दस्तावेज होने जरुरी है।
आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी योजना का लाभ पाना चाहते है तो आपको इसके लिए योजना में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी होनी बहुत जरुरी है। हम आपको योजना से जुडी जानकारी के बारे में बताने जा रहे है जो इस प्रकार से है:
आधार कार्ड | जमीन से जुड़े कागजाद | मूलनिवास प्रमाणपत्र |
बैंक अकाउंट नंबर | बैंक पास बुक | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर |
पासपोर्ट साइज फोटो | वोटर ID कार्ड | पैन कार्ड |
मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
अगर आप Mera Pani Meri Virasat Yojana का लाभ लेना चाहते है तो आपको सबसे पहले इसकी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा। हम आपको योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने जा रहे है। जानकारी जानने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट fasal.haryana.gov पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- यहाँ पर आपको किसान अनुभाग पर जाकर किसान पंजीकरण हरियाणा के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- आपके रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा जिसे फॉर्म में दर्ज करके वेरीफाई करवाना है।
- अगले पेज पर अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी दर्ज करें। अब आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उन सबके नाम आ जाएंगे।
- अब आपको उस नाम का चयन करना है जिसके नाम से आप योजना का फॉर्म भरना चाहते है। फिर जारी रखें के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा यहां पर आपको किसान से जुडी सभी जानकारी और भूमि से जुडी सभी जानकारी को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के पश्चात आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के पश्चात आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
- राज्य के जो किसान अन्य ब्लॉक से है और योजना के तहत नहीं आते और वह भी धान की खेती की बजाय अन्य वैकल्पिक खेती करना चाहते है तो वह भी इस योजना का आवेदन कर के प्रोत्साहन राशि को प्राप्त कर सकेंगे।
- अगर कोई किसान मक्का या अन्य वैकल्पिक खेती करते है तो उन्हें मशीनरी उपकरण या अन्य यंत्र हेतु 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन करने पर आवेदक के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
- आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से योजना का आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।
- किसान धना की खेती के बजाय मक्का, उरद, कपास, तिल, अरहर, सब्जियां आदि ऊगा सकते है।
- वैकल्पिक सब्जियों का उत्पादन करके इन्हे मार्किट प्राइस पर बेच सकते है।
- योजना के तहत आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को कंज़रव (संरक्षण) किया जायेगा।
- लाभार्थी किसानों को प्रति एकड़ के अनुसार 7 हजार रुपये की सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य के 19 ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया गया है।
- योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
- पानी को भविष्य हेतु सेव और सुरक्षित रखने के लिए योजना को शुरू किया गया।
पानी मेरी विरासत योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य पानी का सरंक्षण करना। सरकार किसानों को धान की खेती छोड़ के अन्य विकल्पित फसल (अल्टरनेटिव फसल) के उत्पादन के लिए 7 हजार प्रति एकड़ की राशि किसान भाइयों को प्रदान करेगी।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना http://117.240.196.237/ & fasal.haryana.gov.in है। आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते है।
यदि आप को योजना से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी जाननी है या इससे जुड़े सवालों के जवाब जानने होंगे तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का हल जान सकते है, इसके अलावा आप दी गयी ईमेल ID पर भी ईमेल भेज सकते है।
हेल्पलाइन नंबर: 18001802117
किसान कॉल सेंटर: 18001801551
टेलीफोन नंबर: 0172-2571553, 2571544
फैक्स: 0172-2563242
ईमेल id : 2019controlroom@gmail.co,agriharyana2009@gmail.com, psfcagrihry@gmail.com
पता: एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, कृषि भवन, सेक्टर: 21, पंचकुला
योजना कि आवेदन प्रक्रिया सरकार ने ऑनलाइन मोड द्वारा रखी है। आवेदक कही से भी अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है और इससे मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर सकते है।
हमने आपको मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जुडी सभी जानकारी विस्तारपूर्वक बता दी है अगर आपको से सम्बंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमे मैसेज करके बता सकते है और यदि आपको इससे सम्बंधित कोई भी सवाल पूछने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।